राजनीति
उत्तर प्रदेश : उपचुनाव में 9 बजे तक 7.87 प्रतिशत मतदान

उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सात सीटों के लिए मंगलवार को मतदान हो रहा है। सुबह से ही लोग बूथ पर पहुंच गए। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। सातों सीटों पर 88 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 9 महिलाएं हैं। सभी सीटों पर नौ बजे तक 7.87 प्रतिशत मतदान होने की खबर है। संयुक्त मुख्य निर्वाच अधिकारी रमेश चन्द्र राय के अनुसार, अमरोहा की नौगांवा सादात में 8.50 प्रतिशत, बुलंदशहर में 7.80 प्रतिशत, फिरोजाबाद की टूंडला में 8 प्रतिशत, उन्नाव की बांगरमऊ में 8.27 प्रतिशत, कानपुर नगर की घाटमपुर में 5 प्रतिशत, देवरिया में 10 प्रतिशत और जौनपुर की मल्हनी सीट पर 7.50 प्रतिशत मतदान हुआ।
कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर इस बार बूथों के बाहर दो-दो गज की दूरी पर गोले बनाए गए हैं। मतदाताओ को इसी में खड़ा किया जा रहा है। मॉडल और पिंक बूथों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम के साथ मतदाताओं का उत्साह नजर आ रहा है।
अभी तक किसी भी स्थान से कोई अप्रिय सूचना नहीं प्राप्त हुई है। मतदान शांति पूर्वक जारी है। कंट्रोल रूम में जिलाधिकारी अन्य अफसरों के साथ सभी व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान के प्रति वोटर का रुझान सुबह से ही दिख रहा है। बूथों पर मतदाताओं की कतार लगनी शुरू हो गई है। जौनपुर में मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बाहुबली धनंजय सिंह ने गांव के पास बने मतदान केंद्र में अपनी पत्नी श्रीकला सिंह के साथ मतदान किया। जौनपुर से सांसद रहे धनंजय सिंह मल्हनी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। बीते विधानसभा चुनाव 2017 में वह निषाद पार्टी के प्रत्याशी थे।
उधर अमरोहा के नौगांवा सादात क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान के दौरान ईवीएम मशीन भी दगा दे रही हैं। गांव लिसडी बुजुर्ग व भीकनपुर सुमाली में ईवीएम मशीन खराब होने के कारण मतदान रुक गया। लिसडी बुजुर्ग में 7.30 बजे मतदान शुरू होने के बाद ईवीएम में तकनीकी दिक्कत के कारण बंद हो गया। इसके चलते करीब 20 मिनट तक मतदान रुका रहा। इसके बाद करीब 8.30 बजे गांव में भिकनपुर शुमाली में बूथ नंबर 308 में मशीन रुक गई। जिसके कारण मतदान रुक गया। 9.10 पर जोन मजिस्ट्रेट द्वारा मौके पर पहुंचकर दूसरी ईवीएम मशीन लगाकर मतदान शुरू कराया गया।
बुलंदशहर के देहात क्षेत्र में चार बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में गड़बड़ी हुई, जिसके बाद मशीन को बदला गया। नौगांवा सादात क्षेत्र के सब्दलपुर शर्की गांव में चुनाव का बहिष्कार जारी है। यहां वोट नहीं डाले जा रहे हैं।
कानपुर के घाटमपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सुबह से ही लोग बूथ पर पहुंच गए। इसी बीच दो बूथ पर ईवीएम मशीन में खराबी की सूचना पर उनको बदला गया। यहां के पतारा तथा शास्त्रीनगर पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन में खराबी आ गई।
कोरोनावायरस से मतदान कर्मियों व मतदाताओं की सुरक्षा के लिए थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश की इन सात विधानसभा सीटों में 13.03 लाख पुरुष, 11.30 लाख महिलाएं व 130 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। चुनाव के लिए सात सामान्य प्रेक्षक व सात व्यय प्रेक्षकों के अलावा 301 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 46 जोनल मजिस्ट्रेट, 76 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 333 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। मतदान के लिए 5,127 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट व 6,710 बैलट यूनिट तथा 5,492 वीवीपैट लगाए गये हैं। उपचुनाव में 17,183 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 1,046 भारी वाहन तथा 467 हल्के वाहन लगाए गए हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी

मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।
विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले
बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।
तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।
सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
महाराष्ट्र
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
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