महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार और परमबीर सिंह के बीच की कानूनी लड़ाई दुर्भाग्यपूर्ण- सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रही कानूनी लड़ाई पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे “अप्रिय और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति” करार दिया। शीर्ष अदालत ने सिंह के खिलाफ सभी तरह की कार्यवाही,जांच और आरोप पत्र दाखिल करने पर 9 मार्च तक रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा “हमें पहले यह कहने का अवसर मिला है कि यह एक अप्रिय तथा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे पुलिस प्रणाली और निर्वाचित प्रणाली में लोगों का विश्वास डमडगा गया है लेकिन कानूनी प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। “
परम बीर सिंह ने इस याचिका में अपने खिलाफ दर्ज मामलों में मुंबई पुलिस द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी और न्यायालय ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नौ मार्च तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतिम निपटारे की तारीख नौ मार्च तय की गई है।
पीठ ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि जब तक कि शीर्ष अदालत सभी मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने की परम बीर सिंह की याचिका पर फैसला नहीं कर लेती, तब तक उसे किसी भी तरह की जारी जांच से दूर रहना होगा।
पीठ ने टिप्पणी की कि यदि वह मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दे भी देती है तो इससे जारी जांच पूरी होने में समस्या होगी। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने पीठ को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं करेगी और बाद में अदालत ने इसे रिकॉर्ड में ले लिया।
पीठ ने कहा “हमने अब मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखा है और अगर हम सीबीआई और याचिकाकर्ता के अनुसार आदेश पारित करने के इच्छुक हैं तो जांच पूरी होने में समस्या होगी।”
सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में दर्ज सभी प्राथमिकी केंद्रीय जांच एजेंसी के पास आनी चाहिए। परम बीर सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने एक प्राथमिकी में चालान दाखिल किया है। बाली ने कहा उन्होंने प्राथमिकी में से एक में चालान पेश किया है। यह बिल्कुल गलत है।”
दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह इस पर फैसला करेगी कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए या नहीं। पीठ पिछले साल सितंबर में पारित बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ परम बीर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने परम बीर सिह के खिलाफ सेवा नियमावली और भ्रष्टाचार के मामले में दो जांच के आदेश दिए थे जिसे चुनौती देते हुए परम बीर सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें विचार करने योग्य नहीं माना था।
अपराध
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: 15-20 गाड़ियों की टक्कर में एक की मौत, कई घायल; भीषण ट्रैफिक जाम की सूचना

पुणे, 26 जुलाई: शनिवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक चौंकाने वाली घटना घटी। यह दुर्घटना श्री दत्ता स्नैक्स के पास हुई, जो हाईवे पर लोनावाला-खंडाला घाट के बाद स्थित है। सोशल मीडिया पर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद एक कंटेनर के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 16 वाहन आपस में टकरा गए।
खबर है कि इस हादसे में करीब 16 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती खबरों के मुताबिक , एक कंटेनर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद करीब 18 से 20 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि तेज़ रफ़्तार ट्रक ने फ़ूड मॉल के पास एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई।
क्या हुआ?
1. यह दुर्घटना भारत के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक पर हुई।
2. कंटेनर ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और एक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे चेन क्रैश हो गया।
3. इस टक्कर से कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, कम से कम तीन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
4. कई लोग घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए।
एक्सप्रेसवे कई घंटों तक जाम रहा। वाहन 5 किलोमीटर तक लंबी कतारों में फंसे रहे। पुलिस और आपातकालीन टीमें घायलों की मदद और मलबा हटाने के लिए तुरंत मौके पर पहुँचीं। जाम कम करने के लिए यातायात को दूसरे रास्तों पर मोड़ना पड़ा।
इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर नई चिंताएँ पैदा कर दी हैं, खासकर घाट वाले इलाकों में, जहाँ सड़क सुरक्षा को जोखिम भरा माना जाता है। इसके लिए सख्त गति जाँच, बेहतर निगरानी और वाहनों, खासकर भारी ट्रकों, के नियमित रखरखाव की आवश्यकता है।
मामले के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है तथा इस बड़ी दुर्घटना का सही कारण जानने के लिए गवाहों से पूछताछ कर रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बयान के बाद धनंजय मुंडे की कैबिनेट में वापसी की अटकलें शुरू हो गई हैं।

मुंबई: एनसीपी प्रमुख और महायोद्धा सरकार में उपमंत्री के इस बयान के साथ ही एक बार फिर धनंजय मुंडे की कैबिनेट में वापसी की अटकलें शुरू हो गई हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धनंजय मुंडे को मंत्रिमंडल में शामिल होने की इतनी जल्दी है। अजित पवार ने धनंजय मुंडे को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब धनंजय मुंडे कृषि मंत्री थे, तब उन पर आरोप लगे थे और ये आरोप हाईकोर्ट में भी साबित नहीं हुए और पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जबकि पुलिस रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही उनकी वापसी संभव है। उन्होंने कहा कि धनंजय मुंडे को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को क्लीन चिट मिल गई है, तो उसे दोबारा कैबिनेट में शामिल होने से क्यों रोका जा रहा है? बीड में संतोष देशमुख हत्याकांड में वाल्मीकि कराड का नाम सामने आने के बाद, धनंजय मुंडे ने बीमारी का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तब भी विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया था कि वाल्मीकि कराड, धनंजय मुंडे के करीबी थे, और ऐसे में मुंडे ने इस्तीफा दे दिया था। महायोति सरकार अब कई विवादास्पद मंत्रियों को मंत्रालय से हटाने की तैयारी में है। ऐसे में अजित पवार गुट से फिर से कृषि मंत्री के तौर पर धनंजय मुंडे का नाम भी विचाराधीन है। फिलहाल, कृषि मंत्री माणिक राव को हटा दिया गया है और उनकी कुर्सी खतरे में है, जबकि शीर्षत को भी हटाया जा सकता है।
महाराष्ट्र
मूल उद्देश्य पर लौटने पर मुंबई एसएस शाखा को बंद करने का निर्णय, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए नया विभाग, नए डीसीपी की नियुक्ति

मुंबई: मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने समाज सेवा शाखा (एसएस) को बंद करने का फैसला किया है। समाज सेवा शाखा अब महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की जांच में अहम भूमिका निभाएगी। इन मामलों की जांच के लिए एक विशेष इकाई का गठन किया जाएगा। इस इकाई में एक विशेष उपायुक्त डीसीपी की नियुक्ति की जाएगी। समाज सेवा शाखा की स्थापना वेश्यावृत्ति और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी, लेकिन इस शाखा पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। समाज सेवा शाखा की स्थापना महिलाओं और बच्चों तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान और इन समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी, लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया गया और इस शाखा ने होटलों, डांस बार और जुआ अड्डों के खिलाफ छापेमारी और कार्रवाई भी शुरू कर दी थी।
नए विभाग की स्थापना को लेकर प्रगति शुरू हो गई है, लेकिन राज्य सरकार इसकी औपचारिक घोषणा करेगी और इस संबंध में एक अधिसूचना और परिपत्र भी जारी किया जाएगा। मुंबई पुलिस का यह फैसला कानून-व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम है, जबकि अब एसएस शाखा सिर्फ महिलाओं और बच्चों की समस्याओं और घरेलू झगड़ों का समाधान करेगी। एसएस शाखा अब वेश्यावृत्ति और नाबालिगों से बाल श्रम समेत सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती मुंबई क्राइम ब्रांच में एडिशनल कमिश्नर क्राइम के पद पर भी काम कर चुके हैं और क्राइम ब्रांच पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। काफी अध्ययन के बाद देवेन भारती ने एसएस ब्रांच को उसके मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर किया है।
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