अपराध
ट्विटर द्वारा नए आईटी नियमों का पालन न करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका

ट्विटर इंडिया और ट्विटर आईएनसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) का पालन न करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता अमित आचार्य ने उच्च न्यायालय से केंद्र को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया कि वह सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) नियम 2021 के नियम 4 के तहत निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए ट्विटर इंडिया और ट्विटर आईएनसी को बिना किसी देरी के आवश्यक निर्देश पारित करे।
दलील में कहा गया है कि ट्विटर एक ‘महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ’ (एसएसएमआई) है जैसा कि आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित किया गया है और इसलिए इन नियमों के प्रावधानों द्वारा उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। दलील में कहा गया है कि संक्षेप में, प्रत्येक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ की जिम्मेदारी है कि वह न केवल एक निवासी शिकायत अधिकारी को नियुक्त करे, जो निर्धारित समय के अंदर शिकायतों को प्राप्त करने और निपटाने के लिए एकल बिंदु प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा, बल्कि किसी भी आदेश, नोटिस और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश का पालन करेगा।
उन्होंने दलील में कहा, “यह उल्लेख करना उचित है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 25 फरवरी से लागू हो गए हैं, और प्रतिवादी संख्या 1 (केंद्र) ने इन नियमों का पालन करने के लिए हर एसएसएमआई को 3 महीने का समय दिया था और इन तीन महीनों की अवधि 25 मई को समाप्त हो गई। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 और 3 अलग-अलग और संयुक्त रूप से उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में अपने उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए किसी भी निवासी शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने में विफल रहे हैं।”
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ’26 मई, 2021 को अपने ट्विटर पर स्क्रॉल करते हुए’ उन्होंने दो व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से ‘अपमानजनक, झूठे और असत्य ट्वीट’ पाया। याचिका में तर्क दिया गया कि नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने शिकायत दर्ज कराने के लिए निवासी शिकायत अधिकारी की तलाश करने की कोशिश की, हालांकि, उसे कोई विवरण नहीं मिला। दलील में तर्क दिया गया कि यह नियम 3 के उप-नियम 2 (ए) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कहता है कि मध्यस्थ अपनी वेबसाइट, मोबाइल आधारित एप्लिकेशन या दोनों, जैसा भी मामला हो, शिकायत अधिकारी का नाम प्रमुखता से प्रकाशित करेगा और उसका संपर्क विवरण भी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे संबंधित अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के उसके वैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है।
याचिका में अदालत से केंद्र और ट्विटर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) नियम 2021 के संबंध में अपने कार्यकारी, वैधानिक और अन्य सभी दायित्वों को बिना किसी देरी के निर्वहन करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया।
ट्विटर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ‘संभावित खतरे’ पर चिंता जताई थी और नए आईटी नियमों में ऐसे तत्व हैं जो मुक्त बातचीत को रोकते हैं। केंद्र ने गुरुवार को ट्विटर पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका स्थित माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भारत में अपनी शर्तों को निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है और देश की कानूनी व्यवस्था को भी कमजोर करना चाहता है।
अपराध
मुंबई अपराध: गोरेगांव स्टेशन पर 26 वर्षीय महिला ने महिला टिकट चेकर पर कथित तौर पर हमला किया; मामला दर्ज

CRIME
मुंबई: बोरीवली रेलवे पुलिस ने बुधवार को टिकट दिखाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला टिकट चेकर पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में 26 वर्षीय एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी की पहचान 26 वर्षीय सोनी चौहान के रूप में हुई है। मामला 20 अगस्त को दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को नोटिस जारी किया।
पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार दोपहर 3:25 बजे गोरेगांव रेलवे स्टेशन स्थित टिकट चेकर कार्यालय में हुई। शिकायतकर्ता, 52 वर्षीय गीता पंडोरिया, रेलवे में टिकट चेकर के रूप में कार्यरत हैं और अंधेरी पूर्व में रहती हैं। वह अंधेरी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 से अंधेरी से बोरीवली जाने वाली एक धीमी लोकल ट्रेन में सवार हुई थीं।
ट्रेन के गोरेगांव स्टेशन पहुँचने से पहले, पंडोरिया ने यात्री सोनी चौहान से उसका टिकट दिखाने को कहा। चौहान टिकट नहीं दिखा सकीं क्योंकि उन्होंने टिकट खरीदा ही नहीं था। फिर टिकट चेकर उन्हें गोरेगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर लेकर उतरा और टिकट चेकर के ऑफिस ले गया।
वहाँ, चौहान ने कथित तौर पर पंडोरिया से बहस शुरू कर दी, उसे गालियाँ दीं, उसे नुकसान पहुँचाने की धमकी दी, उसके बाएँ हाथ को पीटकर और मरोड़कर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, और उसे अपना आधिकारिक कर्तव्य निभाने से रोका। टिकट चेकर के बाएँ हाथ की मध्यमा उंगली में चोट आई है।
शिकायत के बाद, बोरीवली रेलवे पुलिस ने चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी अंधेरी पूर्व में रहता है।
अपराध
मुंबई: पवई पुलिस ने अश्लील तस्वीरों का इस्तेमाल कर विदेश में महिला को ब्लैकमेल करने के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की

मुंबई: पवई पुलिस ने विदेश में पढ़ाई कर रही 23 वर्षीय युवती को अश्लील तस्वीरों के ज़रिए ब्लैकमेल करने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी ने कथित तौर पर युवती की मां के नाम से एक फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, हीरानंदानी निवासी पीड़िता वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रही है। फरवरी में, उसे स्नैपचैट पर अपनी माँ के नाम से बने एक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। प्रोफाइल में उसकी माँ की तस्वीरें और परिवार की जानकारी थी, इसलिए उसने सोचा कि यह असली है और रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली।
हालाँकि, यह खाता वास्तव में किसी अज्ञात व्यक्ति का था जो फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से निगरानी कर रहा था।
5 फ़रवरी को, उस व्यक्ति ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और दावा किया कि उसके पास उसकी अश्लील तस्वीरें हैं और वह उन्हें सार्वजनिक कर देगा। घबराई पीड़िता ने भारत में अपनी माँ से संपर्क किया और पता चला कि वह अकाउंट फ़र्ज़ी है।
अपराध
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने वाले पर पहले से दर्ज हैं 9 मामले: कपिल मिश्रा

नई दिल्ली, 21 अगस्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया है। उन्होंने गुरुवार को बताया कि आरोपी साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका एक आपराधिक इतिहास रहा है।
कपिल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास सामने आया है। उस पर कुल नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें तस्करी और अवैध शराब के व्यापार से लेकर हत्या के प्रयास तक शामिल हैं। ये बहुत गंभीर आरोप हैं जिनके खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज हैं।
उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो पता चलता है कि आरोपी ने जिस तरह से काम किया वह एक पेशेवर अपराधी जैसा था। पहले अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग की, फिर घर में घुसा, अंदर लोगों से बात की, और अंत में हमला किया। ये सभी तथ्य बताते हैं कि यह एक गंभीर पेशेवर हमला था, लेकिन हम सभी लोग दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि अगर कोई बदलाव करना होगा तो इसका फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही करेंगी।
आरोपी को लेकर मीडिया में चल रही खबरों पर उन्होंने कहा कि हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए। वह साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने जिस तरह से हमला किया है वह पेशेवर हमलावर है। उन्होंने कहा कि सामने से दिखाई दे रहा है कि आरोपी ने सुनियोजित साजिश के तहत सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है।
आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के साथ आरोपी की फोटो पर कपिल मिश्रा ने कहा कि इस मामले में राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है।
सीएम रेखा गुप्ता के स्वास्थ्य को लेकर कपिल मिश्रा ने कहा कि वह ठीक हैं; उन्होंने बुधवार रात भी कुछ काम किया था और आज भी वह अपना आधिकारिक काम कर रही हैं। लेकिन अभी उन्हें आराम और स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, क्योंकि शारीरिक चोटें गंभीर हैं और उन्हें मानसिक तनाव भी है। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक बहुत ही असामान्य घटना थी। फिर भी मुख्यमंत्री अपना कार्यालय का काम जारी रखे हुए हैं।
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