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Saturday,16-May-2026
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याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा : हिजाब फर्ज है, इसकी अनिवार्यता अदालतें नहीं समझ सकतीं

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याचिकाकर्ताओं ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस्लामी धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक हिजाब पहनना ‘फर्ज’ (कर्तव्य) है और अदालतें इसकी अनिवार्यता अदालतें नहीं समझ सकतीं। कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष कहा कि बिजो इमैनुएल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए एक बार जब यह बताया गया कि हिजाब पहनना एक वास्तविक प्रथा है, तब इसकी अनुमति दी गई थी।

धवन ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष हैरान करने वाला है कि चूंकि न पहनने पर दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए हिजाब अनिवार्य नहीं है।

पीठ ने धवन से सवाल किया कि अगर अदालतें ऐसे मामलों को समझ नहीं सकतीं, तब कोई विवाद पैदा होगा तो कौन सा मंच इसका फैसला करेगा?

धवन ने कहा कहा कि हिजाब पूरे देश में पहना जाता है और जब तक यह वास्तविक और प्रचलित है, इस प्रथा की अनुमति दी जानी चाहिए और इससे धार्मिक पाठ को संदर्भित करने की कोई जरूरत नहीं है।

धवन ने तर्क दिया कि आस्था के सिद्धांतों के अनुसार, यदि कुछ का पालन किया जाता है, तो इसकी अनुमति भी दी जानी चाहिए। अगर इसमें किसी समुदाय की आस्था साबित हो जाती है तो एक न्यायाधीश उस आस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है।

उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कुरान के आदेशों और हदीसों के विश्लेषण से पता चलता है कि सिर ढकना एक ‘फर्ज’ है। पीठ ने पूछा, इसे फर्ज कहने का आधार क्या है?

जस्टिस गुप्ता ने धवन से कहा, “आप चाहते हैं कि हम वो न करें जो केरल हाईकोर्ट ने किया है?”

उन्होंने जवाब दिया, “यदि धार्मिक पाठ की व्याख्या की जाए तो इसका उत्तर मिलेगा कि यह फर्ज है, और यदि यह एक अनुष्ठान है जो प्रचलित है और प्रामाणिक है, तो यह आपके प्रभुत्व में है कि इसकी अनुमति दें।”

धवन ने आगे कहा कि केरल मामले में बोर्ड द्वारा दिया गया तर्क था कि यह 2016 में अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) में कदाचार को रोकने का एक उपाय था, लेकिन कर्नाटक मामले में कोई तर्क नहीं दिया गया था।

उन्होंने कहा कि जब सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने की अनुमति थी, तो यह कहने का आधार क्या था कि कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती?

धवन ने अपनी दलील खत्म करते हुए कहा कि सरकार के आदेश में जिस तरह हिजाब का विरोध किया गया है, उसकर कोई आधार नहीं है। यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है और संविधान इसकी अनुमति नहीं देता।

शीर्ष अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले के खिलाफ पांचवें दिन सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है।

अपराध

महाराष्ट्र: पुणे में नाबालिग की यौन शोषण के बाद हत्या, सुप्रिया सुले ने की सख्त कार्रवाई की मांग

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महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक चार साल की बच्ची की 65 साल के बुजुर्ग ने कथित तौर पर यौन शोषण के बाद हत्या कर दी। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इसी बीच, एनसीपी-एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने घटना की निंदा की। उन्होंने पुणे के पुलिस अधीक्षक से बात करते हुए मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।

सुप्रिया सुले ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “मैंने नसरापुर में हुई अमानवीय और बेहद शर्मनाक घटना के संबंध में पुणे ग्रामीण पुलिस के अधीक्षक से बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले उस दरिंदे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं और यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं कि पीड़िता को न्याय मिले।”

उन्होंने आगे लिखा, “मैं नागरिकों से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे यह समझें कि यह हम सभी का सामूहिक संकल्प है कि अपराधी को कठोरतम दंड मिले और पीड़िता को न्याय प्राप्त हो। पुलिस प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। इसलिए, मैं सभी से आग्रह करती हूं कि इस मामले में संयम बरतें। दोषी पक्ष के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

वहीं, इस मामले पर शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “एक चार साल की बच्ची और एक 65 साल का आदमी, जिसने उसे बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाया, उसके साथ यौन शोषण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे उसे गोबर के ढेर के नीचे दबा दिया गया था। मुझे लगता है कि इस घटना से लोगों में भारी गुस्सा है। सैकड़ों गांव वाले पुलिस चौकी पर जमा हो गए हैं।”

शाइना एनसी ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है। इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा, “मेरा मानना ​​है कि एक समाज के तौर पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह सिर्फ कलियुग का असर नहीं है। यह एक चार साल की बच्ची के साथ की गई सबसे घिनौनी और क्रूरतम हरकत है।”

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अपराध

नवी मुंबई: एनसीबी का बड़ा अभियान, 1745 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त, पुलिस ने टीतवाला की पद्मावती रॉयल्स सोसाइटी से अश्विनी को गिरफ्तार किया

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मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी नवी मुंबई में कोकीन का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की। 349 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। एनसीबी द्वारा जब्त कोकीन का अनुमानित बाजार मूल्य 1775 करोड़ रुपये है। ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा कहां से आया? इसे कौन लाया? यह कहां जा रहा था? यह जांच का विषय है। कोकीन का इतना बड़ा जखीरा जब्त होने से एनसीबी की टीम भी हैरान है। एनसीबी ने कोकीन की जब्ती के साथ एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन के लिए एनसीबी को बधाई दी है। अमित शाह ने एक्स पर एनसीबी की इस सफलता के बारे में पोस्ट किया है। उन्होंने ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एनसीबी ने नवी मुंबई में एक बड़ा ऑपरेशन किया उन्होंने कहा कि सरकार ड्रग तस्करों को जड़ से खत्म करने के लिए कमिटेड है।

पद्मावती रॉयल्स सोसाइटी से अरेस्ट

इससे पहले, मुंबई पुलिस ने ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में एक पूर्व बार डांसर को अरेस्ट किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से 5,000 एमडीएमए (एक्स्टसी) टैबलेट्स जब्त कीं, जिनकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है। अरेस्ट की गई महिला की पहचान अश्विनी पाल के तौर पर हुई है। आरोपी महिला पुणे की रहने वाली है। वह मुंबई और महाराष्ट्र में फैले एक बड़े ड्रग रैकेट की अहम कड़ी हो सकती है। पुलिस ने अश्विनी को टाटवाला में पद्मावती रॉयल्स सोसाइटी से अरेस्ट किया। रेड के दौरान पुलिस ने पांच मोबाइल फोन और आठ सिम कार्ड जब्त किए। शुरुआती जांच में पता चला है कि अश्विनी अपने पति के जेल जाने के बाद ड्रग्स के धंधे में आई थी।
उसके पास से 200 टैबलेट्स बरामद हुईं।
पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक, अश्विनी 2012 में मुंबई आई थी और एक डांस बार में काम करने लगी थी। समय के साथ, उसने पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे, उसका नेटवर्क मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में फैल गया, खासकर कॉलेज जाने वाले बच्चे उसके रडार पर थे। वह एक गोली के लिए 1,500 से 2,000 रुपये लेती थी। इस मामले में पुलिस ने साकीनाका इलाके से दो आरोपियों इरफान अंसारी और सुफियान को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 200 गोलियां बरामद की गईं। उनकी दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने नवी मुंबई में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, एनसीबी ने 1,745 करोड़ रुपये जब्त किए।

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मुंबई के कुर्ला वीबी नगर में बाबा नाम के एक गुंडे की मौत, तीन हमलावर गिरफ्तार, इलाके में तनाव लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण।

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मुंबई: मुंबई के कुर्ला वीबी नगर इलाके के हिलौपाल में कल रात करीब 10 बजे फायरिंग की घटना के बाद तनाव फैल गया। पुलिस ने एक गैंगस्टर बाबा लिपा पवार की शूटिंग के मामले में शामिल तीन शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बाबा लिपा पवार यहां एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए थे। इसी दौरान शूटरों ने उन पर फायरिंग कर दी। यह फायरिंग आपसी रंजिश का नतीजा है क्योंकि यहां बाला नाम के एक गैंगस्टर की हत्या हुई थी। इस हत्या में बाबा भी शामिल था। इसी आधार पर उसके गैंग ने बाला को टारगेट किया और उस पर शूटिंग की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई। फायरिंग के साथ ही बाबा ने बाबा पर कई बार चाकू से वार भी किया। चोटों के कारण दम तोड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है और तीनों आरोपियों और शूटरों अभिजीत जाधव, शुभम घड़के, दिनेश पवार को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने आपसी रंजिश के चलते बाबा की हत्या की। डीसीपी महेंद्र पंडित ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के बाद उसके परिवार को सौंप दिया गया है। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ जांच के दौरान मौके से सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। इसके अलावा, एक फोरेंसिक टीम ने भी मौके का मुआयना किया था। डीसीपी महेंद्र पंडित की रणनीति की वजह से इलाके में कानून-व्यवस्था बनी हुई है, वहीं पुलिस ने रात में ही आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, बाबा नाम का गैंगस्टर, जिस पर गोली चलाई गई थी, एक बदमाश की हत्या में शामिल था और फिलहाल बेल पर था, इसलिए विरोधी गैंग ने उसे निशाना बनाया। पुलिस ने इस मामले में निगरानी बढ़ा दी है, ताकि पब्लिक गैंगवॉर का शिकार न हो। इस घटना के बाद तनाव है, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस ने अंतिम संस्कार के मद्देनजर कड़े इंतज़ाम करने का दावा किया है, ताकि कोई बड़ी घटना न हो।

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