अपराध
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा : हिजाब फर्ज है, इसकी अनिवार्यता अदालतें नहीं समझ सकतीं
याचिकाकर्ताओं ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस्लामी धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक हिजाब पहनना ‘फर्ज’ (कर्तव्य) है और अदालतें इसकी अनिवार्यता अदालतें नहीं समझ सकतीं। कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष कहा कि बिजो इमैनुएल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए एक बार जब यह बताया गया कि हिजाब पहनना एक वास्तविक प्रथा है, तब इसकी अनुमति दी गई थी।
धवन ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष हैरान करने वाला है कि चूंकि न पहनने पर दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए हिजाब अनिवार्य नहीं है।
पीठ ने धवन से सवाल किया कि अगर अदालतें ऐसे मामलों को समझ नहीं सकतीं, तब कोई विवाद पैदा होगा तो कौन सा मंच इसका फैसला करेगा?
धवन ने कहा कहा कि हिजाब पूरे देश में पहना जाता है और जब तक यह वास्तविक और प्रचलित है, इस प्रथा की अनुमति दी जानी चाहिए और इससे धार्मिक पाठ को संदर्भित करने की कोई जरूरत नहीं है।
धवन ने तर्क दिया कि आस्था के सिद्धांतों के अनुसार, यदि कुछ का पालन किया जाता है, तो इसकी अनुमति भी दी जानी चाहिए। अगर इसमें किसी समुदाय की आस्था साबित हो जाती है तो एक न्यायाधीश उस आस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है।
उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कुरान के आदेशों और हदीसों के विश्लेषण से पता चलता है कि सिर ढकना एक ‘फर्ज’ है। पीठ ने पूछा, इसे फर्ज कहने का आधार क्या है?
जस्टिस गुप्ता ने धवन से कहा, “आप चाहते हैं कि हम वो न करें जो केरल हाईकोर्ट ने किया है?”
उन्होंने जवाब दिया, “यदि धार्मिक पाठ की व्याख्या की जाए तो इसका उत्तर मिलेगा कि यह फर्ज है, और यदि यह एक अनुष्ठान है जो प्रचलित है और प्रामाणिक है, तो यह आपके प्रभुत्व में है कि इसकी अनुमति दें।”
धवन ने आगे कहा कि केरल मामले में बोर्ड द्वारा दिया गया तर्क था कि यह 2016 में अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) में कदाचार को रोकने का एक उपाय था, लेकिन कर्नाटक मामले में कोई तर्क नहीं दिया गया था।
उन्होंने कहा कि जब सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने की अनुमति थी, तो यह कहने का आधार क्या था कि कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती?
धवन ने अपनी दलील खत्म करते हुए कहा कि सरकार के आदेश में जिस तरह हिजाब का विरोध किया गया है, उसकर कोई आधार नहीं है। यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है और संविधान इसकी अनुमति नहीं देता।
शीर्ष अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले के खिलाफ पांचवें दिन सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है।
अपराध
मुंबई में ₹24 करोड़ की एमडी तस्करी: डीआरआई ने एक और पकड़ा, ₹1.93 करोड़ बरामद
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने मेफेड्रोन (एमडी) की बड़ी मात्रा की तस्करी में शामिल गिरोह से जुड़े एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 1.93 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की है, एजेंसी के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मामले में कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
डीआरआई अधिकारियों ने मंगलवार को सिंडिकेट के चार लोगों – मनीष बरदावाल, रविंदर बरधावर, महेश खारवा और सुल्तान अहमद अब्दुल लतीफ शेख को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 24 करोड़ रुपये मूल्य की 16 किलोग्राम एमडी जब्त की थी।
हैदराबाद से मुंबई जा रही बस में सवार रवि और मनीष नामक दो व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में एमडी ले जाने की सूचना मिलने पर डीआरआई की टीम ने वाशी फ्लाईओवर बस स्टॉप के पास उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने 16 किलो एमडी ले जाने की पुष्टि की और बताया कि वे हैदराबाद से मुंबई मेफेड्रोन की आपूर्ति करने के लिए एक साथ यात्रा कर रहे थे। इसके बाद डीआरआई अधिकारियों ने उक्त मादक पदार्थ को जब्त कर लिया।
पूछताछ में पता चला कि यह खेप महेश खारवा नामक व्यक्ति को दी जानी थी, जो वडोदरा से मुंबई आया था और मांडवी के पास एक होटल में ठहरा हुआ था। डीआरआई अधिकारियों ने खारवा को पकड़ा, जिसने बताया कि उसे मनीष और रविंदर से 16 किलोग्राम मेफेड्रोन की डिलीवरी लेनी थी और उसे अपने एक साथी सुल्तान अहमद अब्दुल लतीफ शेख को देना था।
सुल्तान अहमद अब्दुल लतीफ शेख को डीआरआई अधिकारियों ने पकड़ा और उसने अधिकारियों को बताया कि उसे महेश खारवा से एमडी की डिलीवरी लेनी थी और फिर उसे अपने एक साथी कल्लू भाई को देना था। एक अधिकारी ने कहा, “हमने इस मामले में शामिल एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 1.93 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने हैदराबाद में एमडी कहां से खरीदी थी और अंतिम उपभोक्ता कौन था।”
डीआरआई के एक सूत्र ने कहा, “यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि व्यक्ति द्वारा अपने बैग में मादक और नशीले पदार्थों को छिपाकर तस्करी करने के लिए एक चतुराईपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है, ताकि यह अधिकारियों की नजर से बच जाए और इस तरह से ऐसी दवाओं की तस्करी का प्रयास सफलतापूर्वक किया जा सके। यह प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी के प्रयास के साथ नशीली दवाओं की अवैध तस्करी का मामला प्रतीत होता है।”
अपराध
सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय घोटालों से जुड़े 117 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली में 10 स्थानों पर तलाशी ली
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के सिलसिले में आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में 10 स्थानों पर तलाशी ली।
सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी के तहत उक्त मामला दर्ज किया, जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त एक लिखित शिकायत पर आधारित था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अज्ञात संगठित साइबर अपराधी और संदिग्ध विदेशी अभिनेता पूरे भारत में व्यवस्थित वित्तीय धोखाधड़ी में लगे हुए हैं।
अब तक की जांच से पता चला है कि विदेशों से काम करने वाले धोखेबाज भारत में पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए वेबसाइट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वे अंशकालिक नौकरी घोटाले, कार्य-आधारित धोखाधड़ी और शुरुआती निवेश पर उच्च रिटर्न के वादों के माध्यम से व्यक्तियों को लुभाते हैं। पीड़ितों द्वारा जमा किए गए धन को उनके मूल को अस्पष्ट करने के लिए स्तरित “खच्चर खातों” के एक नेटवर्क के माध्यम से जल्दी से स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन निधियों को अंततः ATM के माध्यम से विदेशों में निकाल लिया जाता है या “Pyypl” जैसे फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म पर वॉलेट टॉप-अप के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे अक्सर POS लेनदेन के रूप में प्रच्छन्न अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क द्वारा सुगम बनाया जाता है। 1 जनवरी, 2023 और 17 अक्टूबर, 2023 के बीच राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज 3,903 शिकायतों के विश्लेषण से पता चला कि धोखेबाजों ने लगभग ₹117 करोड़ की हेराफेरी की। ये धनराशि मुख्य रूप से दुबई और यूएई के अन्य स्थानों से निकाली गई थी। जांच में इन धोखाधड़ी वाले लेन-देन में शामिल 3,295 भारतीय बैंक खातों की पहचान की गई। इन खातों के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए भी किया गया।
आज की गई तलाशी के दौरान धोखाधड़ी में संलिप्तता के संदेह में 10 व्यक्तियों के परिसरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड सहित आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए।
सिंडिकेट के अतिरिक्त सदस्यों की पहचान करने तथा अवैध धन के सम्पूर्ण प्रवाह का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
सीबीआई ने नागरिकों से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑफ़र के साथ जुड़ते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया है, खासकर ऐसे ऑफ़र जो त्वरित आय या आकर्षक निवेश का वादा करते हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दी जानी चाहिए।
जांच जारी है।
अपराध
मुंबई: 42 वर्षीय महिला ने ऑनलाइन वर्क-फ्रॉम-होम अवसर धोखाधड़ी में ₹15 लाख से अधिक गंवाए
42 वर्षीय एक महिला ऑनलाइन प्रीपेड टास्क फ्रॉड के जालसाजों का शिकार हो गई और 22 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 15.38 लाख रुपए गंवा बैठी। पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ठाणे की रहने वाली है और एक निजी कंपनी में क्वालिटी एनालाइजर के तौर पर काम करती है। हाल ही में उसे घर से काम करने के अवसर के बारे में एक टेलीग्राम संदेश मिला।
शिकायतकर्ता को ऑनलाइन कार्य दिए गए थे और उन कार्यों को पूरा करने पर उसे अच्छा भुगतान किया जाएगा। उसका विश्वास जीतने के बाद, उसे अच्छे भुगतान के लिए घोटालेबाजों को 5.38 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन अंत में उसे अपने सारे पैसे गंवाने पड़े।
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