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Monday,04-August-2025
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ठाणे: कल्याण के पास डकैती की कोशिश में चलती तपोवन एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर यात्री का पैर कटा; चोर फोन छीनकर भाग गया

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ठाणे: कल्याण रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना घटी, जिसमें एक यात्री पर हमला किया गया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया।

नासिक निवासी गौरव निकम (26) तपोवन एक्सप्रेस से ठाणे से नासिक जा रहे थे, तभी शहाड और अम्बिवली स्टेशनों के बीच एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक उनके हाथ पर मारा और उनका मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया।

घटना के दौरान, निकम का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन से गिर गया। उसका बायाँ पैर सीधे पहिए के नीचे चला गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। बिना रुके, हमलावर ने घायल निकम को लात-घूंसों से पीटा, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गया।

हाल ही में सामने आई एक ऐसी ही घटना में, मध्य रेलवे के उपनगरीय खंड पर कोपर और दिवा स्टेशनों के बीच 23 जुलाई, बुधवार सुबह लगभग 8 बजे चलती ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। डोंबिवली-ठाणे खंड का यह खंड मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क के सबसे भीड़भाड़ वाले खंडों में से एक है।

राजकीय रेलवे पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतक की पहचान दिवा निवासी मुन्ना यादव के रूप में हुई है, जो कूड़ा बीनने का काम करता था। बताया जा रहा है कि यादव का संतुलन बिगड़ गया और वह व्यस्त समय में भरी हुई ट्रेन से गिर गया।

राष्ट्रीय समाचार

रेस्टोरेंट मालिकों को बीएमसी की रूफ-टॉप कैफ़े नीति अस्पष्ट लगी, मालाबार हिल व्यूइंग गैलरी टेंडर के लिए कोई खरीदार नहीं

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रूफटॉप कैफ़े स्थापित करने के लिए मालाबार हिल व्यूइंग गैलरी को लीज़ पर देने के लिए निविदा की समय सीमा बढ़ाने के बावजूद, बीएमसी को कोई रुचि नहीं मिली है। बीएमसी ने 11.72 करोड़ रुपये की लागत से 5000 वर्ग फुट के व्यूइंग डेक को 10 साल के लिए लीज़ पर देने का प्रस्ताव रखा है। हालाँकि, मरीन ड्राइव के मनोरम दृश्य प्रदान करने वाले इस प्रतिष्ठित और पर्यटक-अनुकूल स्थान के बावजूद, रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि लीज़ की ऊँची लागत और रूफटॉप कैफ़े पर बीएमसी की अस्पष्ट नीति उन्हें रुचि दिखाने से रोक रही है।

खाना पकाने पर प्रतिबंध निवेशकों को हतोत्साहित करते हैं

बीएमसी ने अपने टेंडर में कहा है कि छत पर खाना पकाने की अनुमति नहीं होगी और केवल चाय और कॉफ़ी सहित रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थों की ही अनुमति होगी। गौरतलब है कि इसी जगह पर 1998 तक मशहूर कैफ़े नाज़ हुआ करता था। लीज़ खत्म होने के बाद, नगर निगम ने संपत्ति वापस ले ली और अब दो मंजिला प्रमोद नवलकर व्यूइंग गैलरी का निर्माण किया।

एफपीजे ने 11 जुलाई को बताया था कि बीएमसी ने भायखला चिड़ियाघर में कैफेटेरिया चलाने वाले ठेकेदार से भी संपर्क किया है। हालाँकि, अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार ने भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है।

इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (एएचएआर) के अध्यक्ष सुधारकर शेट्टी ने कहा, “लागत से ज़्यादा, मुख्य मुद्दा रूफ-टॉप कैफ़े पर बीएमसी की अस्पष्ट नीति है। इसके अलावा, जब केवल दोबारा गर्म करने या इंडक्शन के इस्तेमाल की अनुमति है, तो हम ग्राहकों को विविधता प्रदान नहीं कर सकते और ग्राहकों की संख्या भी कम है। ऊँची किराये की लागत के साथ, लाभ कमाने वाला व्यवसाय चलाना मुश्किल है।”

इस बीच, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के प्रणव रूंगटा ने कहा कि उन्होंने अभी तक टेंडर नहीं देखा है और बीएमसी को इसका और प्रचार करना चाहिए। “मालाबार हिल निश्चित रूप से एक आकर्षक जगह है। अगर टेंडर महीनों पहले जारी किया गया है, तो यह कई रेस्टोरेंट मालिकों तक पहुँच चुका है। साथ ही, हम रूफ-टॉप कैफ़े और रेस्टोरेंट पर बीएमसी की नीति में और स्पष्टता की माँग कर रहे हैं। उनके कड़े मानदंडों के कारण, कई अपंजीकृत विक्रेता पर्यटकों के अनुकूल जगहों पर कारोबार करते हैं।”

कुछ रेस्टोरेंट मालिकों का मानना है कि मालाबार हिल व्यूइंग गैलरी जैसी जगहों पर सिर्फ़ मानसून या छुट्टियों के दौरान ही लोग आते हैं। इसलिए, साल भर कैफ़े चलाना संभव नहीं है। 

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राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा,’आपको कैसे पता कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया’

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नई दिल्ली, 4 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से ‘चीन के भारत की जमीन को कब्जे में’ करने वाली टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान ये टिप्पणी की थी। अपने बयान में राहुल ने 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प का भी जिक्र किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के इस दावे पर कहा कि, “अगर वह एक सच्चे भारतीय होते, तो इस तरह की बातें नहीं करते।”

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, “आपको कैसे पता कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई भरोसेमंद सबूत है? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते। जब सीमा पर संघर्ष होता है, तो दोनों तरफ हताहत होना कोई असामान्य बात नहीं है।”

कोर्ट ने यह भी कहा, “जो कुछ कहना है, वह आप संसद में क्यों नहीं कहते? सोशल मीडिया पर ऐसा कहने की क्या जरूरत है?” यह सवाल सिंघवी की उस दलील के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी नेता को मीडिया में राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई, तो यह एक “दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति” होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका पर विचार करने की सहमति दी है जिसमें उन्होंने मांग की है कि पूर्व-संज्ञान चरण में अभियुक्तों को नोटिस देना अनिवार्य किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब भी मांगा है।

वहीं, कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए लखनऊ की अदालत की ओर से जारी समन (हाजिरी आदेश) पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने इस मामले को लेकर शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का बयान “झूठा और निराधार” है और इसका मकसद भारतीय सेना और देश का मनोबल गिराना है।

इससे पहले मई महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग की थी।

राहुल गांधी की ओर से यह दलील दी गई थी कि शिकायतकर्ता (उदय शंकर श्रीवास्तव) का नाम बयान में लिया ही नहीं गया था, इसलिए उनके पास केस दर्ज कराने का कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन अदालत ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया था।

अदालत ने यह भी कहा, “निचली अदालत ने सभी जरूरी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए समन (हाजिर होने का आदेश) भेजा है और यह फैसला सही है।”

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत द्वारा 11 फरवरी 2025 को जारी किया गया समन आदेश “किसी भी तरह से अवैध नहीं है,” इसलिए उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस आदेश के बाद राहुल गांधी लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए (सांसद-विधायक) अदालत में पेश हुए और उन्होंने 20 हजार का निजी मुचलका और 20 हजार की दो जमानत राशियां जमा कराई थी।

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राजनीति

सांसद सुधा ने चेन स्नैचिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र

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नई दिल्ली, 4 अगस्त। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई से लोकसभा सांसद आर सुधा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में उनके साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना की शिकायत की है। यह घटना सोमवार सुबह पोलैंड दूतावास के पास हुई, जिसमें सांसद को मामूली चोटें भी आईं।

आर सुधा ने अपने पत्र में बताया कि वह पिछले एक साल से नई दिल्ली में तमिलनाडु हाउस (कमरा नंबर 301) में रह रही हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक आधिकारिक आवास नहीं मिला है। वह नियमित रूप से संसदीय कार्यवाही और समिति बैठकों में भाग लेती हैं। सुधा ने बताया कि समय मिलने पर वह सुबह की सैर के लिए निकलती हैं।

4 अगस्त को सुबह करीब 6 बजे सुधा और राज्यसभा की एक अन्य सांसद रजती सैर के लिए निकलीं। पोलैंड दूतावास के गेट-3 और गेट-4 के पास एक अज्ञात व्यक्ति, जो हेलमेट पहने हुए था और स्कूटी चला रहा था, ने उनकी सोने की चेन झपट ली।

सुधा ने बताया कि स्कूटी सवार धीरे-धीरे विपरीत दिशा से आया, जिसके कारण उन्हें कोई शक नहीं हुआ। झपटमारी से उनकी गर्दन पर कुछ निशान भी पड़ गए। उन्होंने खत में लिखा है कि इस अचानक हुई वारदात से वो चोटिल हुईं। वह किसी तरह गिरने से बच गईं। इसके बाद दोनों सांसदों ने मदद की गुहार लगाई।

घटना के कुछ देर बाद दोनों को दिल्ली पुलिस की गश्ती वैन दिखी। जिसके बाद सांसद सुधा और रजती ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। आर सुधा के मुताबिक पुलिस वालों ने उन्हें लिखित शिकायत दर्ज करने और संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की सलाह दी।

एमपी सुधा ने गृह मंत्री से इस घटना पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दिल्ली में सांसदों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया।

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