अपराध
सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी फैसले की जांच करेगा, केंद्र व आरबीआई से मांगे हलफनामे
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और आरबीआई से 2016 के विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के फैसले पर व्यापक हलफनामा दाखिल करने और आरबीआई को केंद्र के पत्र, आरबीआई बोर्ड के फैसले और नोटबंदी की घोषणा से संबंधित फाइलें तैयार रखने को कहा। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत सरकार की नीति की न्यायिक समीक्षा पर अपनी ‘लक्ष्मण रेखा’ से अवगत है।
जस्टिस बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामसुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्न की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि आरबीआई अधिनियम की धारा 26 केंद्र को विशेष मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। इसलिए, मुख्य सवाल यह है कि क्या सरकार के पास धारा 26 के तहत 500 और 1000 रुपये के सभी नोटों को बंद करने का अधिकार है?
शीर्ष अदालत केंद्र के 2016 के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 50 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि क्या यह मुद्दा अब भी बना हुआ है?
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मुद्दा अब एक अकादमिक अभ्यास बन गया है। एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने कहा कि सरकार के फैसले की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि सरकार के पास एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से करेंसी नोटों को रद्द करने की शक्ति नहीं है और जोर देकर कहा कि भविष्य के लिए यह मुद्दा अभी भी प्रासंगिक है।
पीठ ने कहा कि जब संवैधानिक महत्व के मुद्दों को संदर्भित किया जाता है, तो उनका जवाब देना अदालत का कर्तव्य है। हालांकि, इस मामले में उसने पूछा कि क्या यह मुद्दा पूरा नहीं हुआ है?
चिदंबरम ने कहा कि यह मुद्दा बहुत जीवंत है। एजी ने कहा कि जब अधिनियम को चुनौती नहीं दी जाती है, तो अधिसूचनाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती और मुद्दे अकादमिक हैं।
चिदंबरम ने कहा कि 1978 में किया गया विमुद्रीकरण 2016 के फैसले से अलग तरह का फैसला था, जो संसद के एक अलग अधिनियम के माध्यम से लिया गया था।
पीठ ने कहा कि उसे मामले की जांच करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों पक्ष सहमत नहीं हैं। उसने कहा कि वह जानता है कि ‘लक्ष्मण रेखा’ कहां है, लेकिन जिस तरीके से इतना बड़ा कदम उठाया गया, उसकी जांच की जानी चाहिए और इसे तय करने के लिए वकील का तर्क सुनना होगा।
मेहता ने कहा कि शैक्षणिक मुद्दों पर अदालत का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि वह मेहता की टिप्पणियों से हैरान हैं, क्योंकि पिछली पीठ ने कहा था कि इन मामलों को संविधान पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।
दीवान ने पीठ के लिए संदर्भ आदेश में तैयार किए गए मुद्दों को पढ़ा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य अदालतों को इस विषय पर विचार करने से रोक दिया था।
शीर्ष अदालत ने केंद्र और आरबीआई से 2016 के नोटबंदी के फैसले पर व्यापक हलफनामा दाखिल करने और आरबीआई को केंद्र के पत्र, आरबीआई बोर्ड के फैसले और विमुद्रीकरण की घोषणा के संबंध में फाइलें भी तैयार रखने को कहा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होनी तय की है।
अपराध
मुंबई में ₹24 करोड़ की एमडी तस्करी: डीआरआई ने एक और पकड़ा, ₹1.93 करोड़ बरामद
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने मेफेड्रोन (एमडी) की बड़ी मात्रा की तस्करी में शामिल गिरोह से जुड़े एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 1.93 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की है, एजेंसी के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मामले में कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
डीआरआई अधिकारियों ने मंगलवार को सिंडिकेट के चार लोगों – मनीष बरदावाल, रविंदर बरधावर, महेश खारवा और सुल्तान अहमद अब्दुल लतीफ शेख को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 24 करोड़ रुपये मूल्य की 16 किलोग्राम एमडी जब्त की थी।
हैदराबाद से मुंबई जा रही बस में सवार रवि और मनीष नामक दो व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में एमडी ले जाने की सूचना मिलने पर डीआरआई की टीम ने वाशी फ्लाईओवर बस स्टॉप के पास उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने 16 किलो एमडी ले जाने की पुष्टि की और बताया कि वे हैदराबाद से मुंबई मेफेड्रोन की आपूर्ति करने के लिए एक साथ यात्रा कर रहे थे। इसके बाद डीआरआई अधिकारियों ने उक्त मादक पदार्थ को जब्त कर लिया।
पूछताछ में पता चला कि यह खेप महेश खारवा नामक व्यक्ति को दी जानी थी, जो वडोदरा से मुंबई आया था और मांडवी के पास एक होटल में ठहरा हुआ था। डीआरआई अधिकारियों ने खारवा को पकड़ा, जिसने बताया कि उसे मनीष और रविंदर से 16 किलोग्राम मेफेड्रोन की डिलीवरी लेनी थी और उसे अपने एक साथी सुल्तान अहमद अब्दुल लतीफ शेख को देना था।
सुल्तान अहमद अब्दुल लतीफ शेख को डीआरआई अधिकारियों ने पकड़ा और उसने अधिकारियों को बताया कि उसे महेश खारवा से एमडी की डिलीवरी लेनी थी और फिर उसे अपने एक साथी कल्लू भाई को देना था। एक अधिकारी ने कहा, “हमने इस मामले में शामिल एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 1.93 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने हैदराबाद में एमडी कहां से खरीदी थी और अंतिम उपभोक्ता कौन था।”
डीआरआई के एक सूत्र ने कहा, “यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि व्यक्ति द्वारा अपने बैग में मादक और नशीले पदार्थों को छिपाकर तस्करी करने के लिए एक चतुराईपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है, ताकि यह अधिकारियों की नजर से बच जाए और इस तरह से ऐसी दवाओं की तस्करी का प्रयास सफलतापूर्वक किया जा सके। यह प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी के प्रयास के साथ नशीली दवाओं की अवैध तस्करी का मामला प्रतीत होता है।”
अपराध
सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय घोटालों से जुड़े 117 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली में 10 स्थानों पर तलाशी ली
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के सिलसिले में आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में 10 स्थानों पर तलाशी ली।
सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी के तहत उक्त मामला दर्ज किया, जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त एक लिखित शिकायत पर आधारित था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अज्ञात संगठित साइबर अपराधी और संदिग्ध विदेशी अभिनेता पूरे भारत में व्यवस्थित वित्तीय धोखाधड़ी में लगे हुए हैं।
अब तक की जांच से पता चला है कि विदेशों से काम करने वाले धोखेबाज भारत में पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए वेबसाइट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वे अंशकालिक नौकरी घोटाले, कार्य-आधारित धोखाधड़ी और शुरुआती निवेश पर उच्च रिटर्न के वादों के माध्यम से व्यक्तियों को लुभाते हैं। पीड़ितों द्वारा जमा किए गए धन को उनके मूल को अस्पष्ट करने के लिए स्तरित “खच्चर खातों” के एक नेटवर्क के माध्यम से जल्दी से स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन निधियों को अंततः ATM के माध्यम से विदेशों में निकाल लिया जाता है या “Pyypl” जैसे फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म पर वॉलेट टॉप-अप के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे अक्सर POS लेनदेन के रूप में प्रच्छन्न अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क द्वारा सुगम बनाया जाता है। 1 जनवरी, 2023 और 17 अक्टूबर, 2023 के बीच राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज 3,903 शिकायतों के विश्लेषण से पता चला कि धोखेबाजों ने लगभग ₹117 करोड़ की हेराफेरी की। ये धनराशि मुख्य रूप से दुबई और यूएई के अन्य स्थानों से निकाली गई थी। जांच में इन धोखाधड़ी वाले लेन-देन में शामिल 3,295 भारतीय बैंक खातों की पहचान की गई। इन खातों के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए भी किया गया।
आज की गई तलाशी के दौरान धोखाधड़ी में संलिप्तता के संदेह में 10 व्यक्तियों के परिसरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड सहित आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए।
सिंडिकेट के अतिरिक्त सदस्यों की पहचान करने तथा अवैध धन के सम्पूर्ण प्रवाह का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
सीबीआई ने नागरिकों से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑफ़र के साथ जुड़ते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया है, खासकर ऐसे ऑफ़र जो त्वरित आय या आकर्षक निवेश का वादा करते हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दी जानी चाहिए।
जांच जारी है।
अपराध
मुंबई: 42 वर्षीय महिला ने ऑनलाइन वर्क-फ्रॉम-होम अवसर धोखाधड़ी में ₹15 लाख से अधिक गंवाए
42 वर्षीय एक महिला ऑनलाइन प्रीपेड टास्क फ्रॉड के जालसाजों का शिकार हो गई और 22 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 15.38 लाख रुपए गंवा बैठी। पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ठाणे की रहने वाली है और एक निजी कंपनी में क्वालिटी एनालाइजर के तौर पर काम करती है। हाल ही में उसे घर से काम करने के अवसर के बारे में एक टेलीग्राम संदेश मिला।
शिकायतकर्ता को ऑनलाइन कार्य दिए गए थे और उन कार्यों को पूरा करने पर उसे अच्छा भुगतान किया जाएगा। उसका विश्वास जीतने के बाद, उसे अच्छे भुगतान के लिए घोटालेबाजों को 5.38 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन अंत में उसे अपने सारे पैसे गंवाने पड़े।
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