अपराध
हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था और माना था। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना आवश्यक इस्लामी विश्वास में धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। हेगड़े ने कहा कि इस मामले में तात्कालिकता है, क्योंकि कई लड़कियों को परीक्षा में शामिल होना है। बेंच, जिसमें जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली ने कहा कि अन्य ने भी उल्लेख किया है और अदालत इस मामले को देखेगी।
हेगड़े ने जोर देकर कहा कि परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इस मामले में तत्कालता है।
पीठ ने कहा कि उसे समय चाहिए और वह मामले को सुनवाई के लिए पोस्ट करेगी। संक्षिप्त दलीलों के बाद, पीठ ने कहा कि अदालत होली की छुट्टियों के बाद इसे सूचीबद्ध कर सकती है। ‘हमें समय दें, हम मामले को आगे बढ़ाएंगे।’
अधिवक्ता अदील अहमद और रहमतुल्लाह कोथवाल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का आदेश गैर-मुस्लिम महिला छात्रों और मुस्लिम महिला छात्रों के बीच एक अनुचित वर्गीकरण बनाता है और इस तरह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का सीधा उल्लंघन है जो भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना बनाती है। याचिकाकर्ता मोहम्मद आरिफ जमील और अन्य हैं।
याचिका में कहा गया है, “लगाया गया आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25 का भी सरासर उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है, जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता है।”
इसने आगे कहा, “आक्षेपित सरकारी आदेश से व्यथित होने के कारण, क्योंकि यह भारतीय संविधान का उल्लंघन है, याचिकाकर्ता ने उसी की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
“उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से मुस्लिम महिला-महिलाओं के मौलिक अधिकार को कम करने के लिए सरकार के उस आदेश को बरकरार रखने की मांग की है जो मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने और उनकी शिक्षा का पीछा करने से रोकता है। इसके द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि हिजाब पहनने का अधिकार एक ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ है और यह अनुच्छेद 19 (1) (ए), निजता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत विवेक की स्वतंत्रता द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति के अधिकार के दायरे में आता है। वैध ‘कानून’ के बिना इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।”
याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय यह नोट करने में विफल रहा है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 और उसके तहत बनाए गए नियम छात्रों द्वारा पहनी जाने वाली किसी भी अनिवार्य ड्रेस का प्रावधान नहीं करते हैं।
अपराध
एएनसी की कार्रवाई : 3.5 मिलियन के साथ एमडी जब्त, एक गिरफ्तार

ARREST
मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 35 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत की एमडी मेफेडोन बरामद हुई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला। जब उसकी तलाशी ली गई, तो पुलिस को उसके पास से 142 ग्राम एमडी मिला, जिसकी कीमत 35 लाख रुपये बताई जा रही है। उसके खिलाफ खेरवाड़ी पुलिस में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एएनसी वर्ली यूनिट ने की।
अपराध
मुंबई: काला चौकी से एक अपराधी को पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया

मुंबई: मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन की सीमा में एक ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आरिफ मोहम्मद असलम शेख नाम के एक 32 साल के क्रिमिनल को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मोहम्मद असलम शेख पर मारपीट के 8 केस दर्ज हैं, साथ ही बांद्रा और सहार पुलिस स्टेशन में एक-एक केस दर्ज है। आरोपी को दो बार शहर से निकाला भी जा चुका है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती, जॉइंट पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार शर्मा और डीसीपी अनुराग जैन के निर्देश पर किया गया।
अपराध
450 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में ईडी का एक्शन, दिल्ली-यूपी-पंजाब में आठ ठिकानों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एम/एस संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ शुक्रवार को कई स्थानों पर छापेमारी की।
यह कार्रवाई करीब 450 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में की गई।
ईडी सूत्रों के अनुसार, यह जांच सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के आधार पर की जा रही है। आरोप है कि संतोष ओवरसीज लिमिटेड ने बैंकों के एक कंसोर्टियम से लगभग 450 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। जांच में सामने आया है कि इस लोन की राशि को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों, एंट्री ऑपरेटरों और संबंधित संस्थाओं के नेटवर्क के जरिए इधर-उधर किया गया। इसके लिए फर्जी बिल और सर्कुलर वित्तीय लेनदेन का सहारा लिया गया ताकि पैसों की असली आवाजाही को छिपाया जा सके।
ईडी ने इस मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्थित आठ ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इन स्थानों में कंपनी के प्रमोटरों, उनसे जुड़ी कंपनियों और कथित सहयोगियों के परिसरों को शामिल किया गया है। ईडी के मुताबिक, तलाशी की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और मामले की आगे की जांच जारी है।
इससे पहले 20 जुलाई को भी ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने एक बड़े फर्जी डिग्री और जाली शैक्षणिक दस्तावेज मामले में कार्रवाई की थी। उस दौरान एजेंसी ने 25.44 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था।
अटैच की गई संपत्तियों में एक फार्महाउस, कई फ्लैट और वाहन शामिल थे। यह जांच उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ था कि हापुड़ स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी के नाम पर एक बड़ा गिरोह फर्जी डिग्री और शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर रहा था।
जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज तैयार करने, बेचने और उनकी फर्जी पुष्टि कराने का अवैध कारोबार चला रहा था।
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