अपराध
हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था और माना था। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना आवश्यक इस्लामी विश्वास में धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। हेगड़े ने कहा कि इस मामले में तात्कालिकता है, क्योंकि कई लड़कियों को परीक्षा में शामिल होना है। बेंच, जिसमें जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली ने कहा कि अन्य ने भी उल्लेख किया है और अदालत इस मामले को देखेगी।
हेगड़े ने जोर देकर कहा कि परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इस मामले में तत्कालता है।
पीठ ने कहा कि उसे समय चाहिए और वह मामले को सुनवाई के लिए पोस्ट करेगी। संक्षिप्त दलीलों के बाद, पीठ ने कहा कि अदालत होली की छुट्टियों के बाद इसे सूचीबद्ध कर सकती है। ‘हमें समय दें, हम मामले को आगे बढ़ाएंगे।’
अधिवक्ता अदील अहमद और रहमतुल्लाह कोथवाल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का आदेश गैर-मुस्लिम महिला छात्रों और मुस्लिम महिला छात्रों के बीच एक अनुचित वर्गीकरण बनाता है और इस तरह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का सीधा उल्लंघन है जो भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना बनाती है। याचिकाकर्ता मोहम्मद आरिफ जमील और अन्य हैं।
याचिका में कहा गया है, “लगाया गया आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25 का भी सरासर उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है, जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता है।”
इसने आगे कहा, “आक्षेपित सरकारी आदेश से व्यथित होने के कारण, क्योंकि यह भारतीय संविधान का उल्लंघन है, याचिकाकर्ता ने उसी की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
“उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से मुस्लिम महिला-महिलाओं के मौलिक अधिकार को कम करने के लिए सरकार के उस आदेश को बरकरार रखने की मांग की है जो मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने और उनकी शिक्षा का पीछा करने से रोकता है। इसके द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि हिजाब पहनने का अधिकार एक ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ है और यह अनुच्छेद 19 (1) (ए), निजता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत विवेक की स्वतंत्रता द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति के अधिकार के दायरे में आता है। वैध ‘कानून’ के बिना इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।”
याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय यह नोट करने में विफल रहा है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 और उसके तहत बनाए गए नियम छात्रों द्वारा पहनी जाने वाली किसी भी अनिवार्य ड्रेस का प्रावधान नहीं करते हैं।
अपराध
मुंबई: नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने डिस्चार्ज याचिका खारिज की, आज तय होंगे आरोप

मुंबई, 18 नवंबर: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने मलिक और उनकी कंपनी की ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि 18 नवंबर को आरोप तय करने की प्रक्रिया के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहें। इस फैसले के बाद नवाब मलिक को मंगलवार को कोर्ट में पेश होना है।
मलिक की कंपनी ‘मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ की ओर से डिस्चार्ज याचिका दायर की गई थी। कंपनी की ओर से कहा गया कि ईडी का पूरा मामला अंदाजों और अनुमान पर आधारित है, क्योंकि जिस समय कथित अवैध सौदा हुआ, उस समय कंपनी का अस्तित्व ही नहीं था।
कोर्ट ने कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मामले में पर्याप्त प्राथमिक सबूत मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती जांच से यह स्पष्ट होता है कि नवाब मलिक ने डी-कंपनी से जुड़ी हसीना पारकर, सलीम पटेल और आरोपी सरदार खान के साथ मिलकर कुर्ला स्थित एक कीमती प्लॉट को अवैध रूप से कब्जे में लिया और फिर उसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध बनाने की कोशिश की। इस प्लॉट में 16 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित धन शामिल बताया गया है।
पूर्व मंत्री ने कोर्ट से यह प्रक्रिया 6 हफ्ते तक टालने की गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई होनी है, इसलिए फैसला आने तक निचली अदालत को इंतजार करना चाहिए। उनके वकील तारक सैयद का दावा है कि ईडी ने कई ऐसे दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किए हैं जो आरोपी के पक्ष में हैं। उनका कहना था कि यदि सभी दस्तावेज पेश किए जाएं तो आरोप तय करने की स्थिति ही नहीं बनती।
हालांकि, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुनील गोंसाल्वेस ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले पर कोई स्टे नहीं दिया है, इसलिए निचली अदालत की सुनवाई रोकी नहीं जा सकती।
कोर्ट ने ईडी की दलीलें मानते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा अनिवार्य है। ऐसे में कोर्ट स्वयं से मामला स्थगित नहीं कर सकती। इस आधार पर नवाब मलिक की मांग खारिज कर दी गई।
बता दें कि ईडी ने नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मदद से मुंबई के कुर्ला में लगभग तीन एकड़ की जमीन को गलत तरीके से कब्जे में लिया। इस सौदे में 16 करोड़ रुपए की अपराध से जुड़ी रकम शामिल होने का आरोप है। फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है।
इस मामले में मलिक के साथ दो कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। मई 2022 से प्रक्रिया जारी है, लेकिन औपचारिक तौर पर आरोप तय नहीं हो पाए थे। अब अदालत के आदेश के बाद 18 नवंबर को सभी आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे।
अपराध
मुंबई: नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में वैन ड्राइवर गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

CRIME
मुंबई, 18 नवंबर: मुंबई के जुहू इलाके में तीन नाबालिग स्कूल छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 48 वर्षीय एक प्राइवेट स्कूल वैन चालक को गिरफ्तार किया है। वैन चालक पर तीन बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप है। सभी बच्चियां शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ती हैं।
जानकारी के मुताबिक, 8 से 11 साल की उम्र की इन बच्चियों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए उनके परिवार ने निजी वैन की व्यवस्था की थी। आरोपी ड्राइवर पिछले कई महीनों से वैन चलाकर बच्चे छोड़ने-लाने का काम कर रहा था। कुछ दिन पहले उसने अवसर पाकर तीनों बच्चियों के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया और उन्हें गलत तरीके से छुआ।
जुहू पुलिस ने बताया कि ड्राइवर वैन के अंदर अश्लील हरकतें करता था। एक बच्ची ने हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बच्ची के परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलते ही जुहू पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई की और आरोपी वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे पांच दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।
इसी तरह, एक अन्य कार्रवाई में सोमवार को पुलिस ने मुंबई के खार इलाके में एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, महिला ने एक अनजान शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि देर रात जब वह अपने दोस्त से मिलने के बाद घर लौट रही थीं, तो खार इलाके में एक स्कूटर सवार युवक उनके पास आया और अवसर पाते ही उन्हें गलत तरीके से छूकर तेज रफ्तार से फरार हो गया।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आरोपी की पहचान करने के बाद उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने महिला से छेड़छाड़ करने और घटना के बाद मौके से भागने की बात कबूल कर ली।
अपराध
आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने सऊदी बस हादसे पर जताया दुख

अमरावती, 17 नवंबर: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सऊदी अरब में हुए दुखद बस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बस हादसे में तेलंगाना के कई उमराह तीर्थयात्री मारे गए।
मुख्यमंत्री नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “सऊदी अरब में हुए इस दुखद हादसे के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है, जिसमें पवित्र उमराह तीर्थयात्रा पर गए तेलंगाना के हमारे साथी भाई-बहनों की जान चली गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति और सांत्वना प्रदान करे।”
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हादसे को हृदयविदारक बताया और कहा कि सऊदी अरब में मदीना के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में 42 भारतीयों की जान चली गई। उन्होंने कहा, “जानकारी मिली है कि मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के मुस्लिम तीर्थयात्री थे। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए, मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।”
पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने भी ‘एक्स’ पर पोस्ट करके दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “सऊदी अरब में हुई इस दुखद दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस कठिन घड़ी में मेरी प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।”
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव ने पोस्ट किया, “उमरा तीर्थयात्रा में हुई दुर्घटना के बारे में जानकारी से सदमा लगा है, जिसमें तेलंगाना के कई तीर्थयात्रियों सहित 42 से अधिक लोगों की मौत हो गई। शोक संतप्त लोगों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।”
आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाई.एस. शर्मिला ने लिखा, “सऊदी अरब में हुई विनाशकारी बस-टैंकर टक्कर में तेलंगाना के 45 उमराह तीर्थयात्रियों की दुखद मृत्यु से मैं बहुत व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। मैं केंद्र सरकार से पीड़ितों के परिवारों को सभी आवश्यक राहत प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती हूं कि पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ वापस आएं।”
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