अपराध
हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था और माना था। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना आवश्यक इस्लामी विश्वास में धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। हेगड़े ने कहा कि इस मामले में तात्कालिकता है, क्योंकि कई लड़कियों को परीक्षा में शामिल होना है। बेंच, जिसमें जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली ने कहा कि अन्य ने भी उल्लेख किया है और अदालत इस मामले को देखेगी।
हेगड़े ने जोर देकर कहा कि परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इस मामले में तत्कालता है।
पीठ ने कहा कि उसे समय चाहिए और वह मामले को सुनवाई के लिए पोस्ट करेगी। संक्षिप्त दलीलों के बाद, पीठ ने कहा कि अदालत होली की छुट्टियों के बाद इसे सूचीबद्ध कर सकती है। ‘हमें समय दें, हम मामले को आगे बढ़ाएंगे।’
अधिवक्ता अदील अहमद और रहमतुल्लाह कोथवाल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का आदेश गैर-मुस्लिम महिला छात्रों और मुस्लिम महिला छात्रों के बीच एक अनुचित वर्गीकरण बनाता है और इस तरह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का सीधा उल्लंघन है जो भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना बनाती है। याचिकाकर्ता मोहम्मद आरिफ जमील और अन्य हैं।
याचिका में कहा गया है, “लगाया गया आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25 का भी सरासर उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है, जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता है।”
इसने आगे कहा, “आक्षेपित सरकारी आदेश से व्यथित होने के कारण, क्योंकि यह भारतीय संविधान का उल्लंघन है, याचिकाकर्ता ने उसी की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
“उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से मुस्लिम महिला-महिलाओं के मौलिक अधिकार को कम करने के लिए सरकार के उस आदेश को बरकरार रखने की मांग की है जो मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने और उनकी शिक्षा का पीछा करने से रोकता है। इसके द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि हिजाब पहनने का अधिकार एक ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ है और यह अनुच्छेद 19 (1) (ए), निजता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत विवेक की स्वतंत्रता द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति के अधिकार के दायरे में आता है। वैध ‘कानून’ के बिना इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।”
याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय यह नोट करने में विफल रहा है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 और उसके तहत बनाए गए नियम छात्रों द्वारा पहनी जाने वाली किसी भी अनिवार्य ड्रेस का प्रावधान नहीं करते हैं।
अपराध
चारकोप गोलीबारी मामला: रियल एस्टेट एजेंट फ्रेडी डी’लीमा पर हमले के प्रयास में चार और गिरफ्तार; कुल आरोपी अब पाँच

मुंबई: चारकोप गोलीबारी मामले में, जिसमें 42 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रेडी डी’लीमा को निशाना बनाया गया था, मुंबई अपराध शाखा ने शुक्रवार को चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार लोगों की पहचान कांदिवली निवासी राजेश चौहान (42), विरार निवासी सुभाष मोहिते (44), पुणे निवासी मंगेश चौधरी (40) और ठाणे निवासी कृष्णा सिंह (25) के रूप में हुई है।
इन गिरफ्तारियों के साथ, मामले में आरोपियों की कुल संख्या पाँच हो गई है। गुरुवार को, चारकोप पुलिस ने हमले की योजना बनाने में कथित संलिप्तता के आरोप में 35 वर्षीय मुन्ना शेख उर्फ गुड्डू नामक बार और रेस्टोरेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया था।
जाँच के दौरान, पुलिस को पता चला कि गुड्डू का डी’लीमा के साथ आर्थिक विवाद था। अधिकारियों को शक है कि गुड्डू ने डी’लीमा को खत्म करने के लिए शूटरों को किराए पर लिया होगा।
एक अधिकारी ने खुलासा किया कि गुड्डू और डी’लीमा दोनों एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अलग-अलग बिल्डरों के साथ पुनर्विकास सौदों में शामिल थे। इस परियोजना का मूल्य कथित तौर पर लगभग ₹4 करोड़ आंका गया था, जिसके कारण दोनों के बीच लंबे समय तक तनाव रहा होगा।
आशंका है कि इसी विवाद के चलते गुड्डू ने गोलीबारी की योजना बनाई होगी, हालाँकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस मकसद की पुष्टि नहीं की है। गुड्डू को 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चारकोप पुलिस मामले की जाँच जारी रखे हुए है।
अपराध
दिल्ली : ज्योति नगर इलाके में चाकूबाजी की घटना में एक नाबालिग की मौत, जांच में जुटी पुलिस

CRIME
नई दिल्ली, 22 नवंबर: दिल्ली के ज्योति नगर पुलिस क्षेत्र में शुक्रवार रात चाकूबाजी की घटना हुई है। इसमें एक नाबालिग की मौत हो गई। पुलिस टीम पूरे मामले की जांच कर रही है।
पूरी घटना शुक्रवार रात की है। ज्योति नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत चाकूबाजी की घटना हुई। हमले का शिकार हुए नाबालिग को पहले जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कर्दमपुरी इलाके के रहने वाले 15 साल के लड़के के रूप में हुई।
पूछताछ में पता चला कि आरोपियों और लड़के के बीच झगड़ा हुआ था, जिस दौरान आरोपियों ने मृतक को चाकू मार दिया। इस जुर्म में एक नाबालिग समेत दो संदिग्धों के शामिल होने के सुराग और सबूत मिले हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने यह जुर्म किया है।
मामले को लेकर ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। आगे की जांच जारी है।
घटना के बाद इलाके के लोग स्तब्ध हैं। एक स्थानीय नागरिक ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “16 वर्षीय अल्फाज की हत्या हुई है। वो रात को खाना खाने के लिए बैठा था। इस दौरान उसका एक दोस्त आया, जो उसे लेकर बाहर गया। उन्होंने घर से जाते वक्त दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। यह घटना रात करीब 11 बजे की है। पुलिस घटना के काफी देर बाद आई है।”
उन्होंने इलाके में हो रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई और पुलिस से निवेदन किया कि आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाए और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखे। उन्होंने बताया कि कुछ लड़के गली में खड़े होते हैं, जो किसी महिला के जाने पर छेड़ते हैं। इस पर भी रोक लगे।
अपराध
सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस, 15 दिसंबर को होगी सुनवाई

RAKHA GUPTA
नई दिल्ली, 22 नवंबर: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को होने वाली सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए टल गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले मामले को लेकर पिछली सुनवाई में निचली अदालत ने राजेश भाई खीमजी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को सेशन कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में आरोपियों राजेश भाई खीमजी और सैयद तसहीन रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
दरअसल, यह मामला 20 अगस्त का है, जब सीएम रेखा गुप्ता अपने आधिकारिक निवास पर जनसुनवाई कर रही थीं। इसी दौरान गुजरात निवासी राजेश खीमजी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया।
हमले की घटना के बाद सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। प्रारंभिक पूछताछ में राजेश खीमजी ने बताया था कि वह आवारा कुत्तों के मुद्दे को लेकर नाराज था और इसी वजह से उसने हमला किया।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस हमले में राजेश खीमजी का साथी सैयद तसहीन रजा शामिल था। पुलिस के मुताबिक, सैयद ने हमले की साजिश में राजेश की मदद की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी जरूरी सबूत जुटा लिए हैं और मामले की पूरी जांच लगभग पूरी कर ली गई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया सेशन कोर्ट में पूरी की जाएगी, जहां दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। चार्जशीट में आरोपियों पर हमला करने, सुरक्षाबलों के सामने कार्रवाई में बाधा डालने और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
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