अपराध
ईडी निदेशक के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के साथ ही भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले को 10 दिनों के बाद आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, “हम सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हैं। (मामले को) 10 दिनों के बाद सूचीबद्ध किया जाता है।”
शीर्ष अदालत तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं – डॉ. जया ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, साकेत गोखले, महुआ मोइत्रा द्वारा दायर आठ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं को अधिवक्ता एम. एल. शर्मा, कृष्ण चंद्र सिंह और विनीत नारायण के माध्यम से ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देते हुए दायर किया है।
याचिकाओं में केंद्र द्वारा 17 नवंबर, 2021 को ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक और वर्ष बढ़ाने के आदेश और केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम 2021 को चुनौती दी गई है, जो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के 5 वर्ष तक के कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देता है।
कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि संशोधन केंद्र सरकार को ईडी निदेशक को 5 साल तक का वार्षिक विस्तार देने की अनुमति देता है, जो अधिकारी को सरकार के विवेक पर रखता है और पद की स्वतंत्रता से समझौता करता है। सिंघवी ने कहा कि कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के फैसले में, शीर्ष अदालत ने पिछले साल निर्देश दिया था कि मिश्रा को और विस्तार नहीं दिया जा सकता है।
एक वकील ने बताया कि मिश्रा ने ईडी निदेशक के रूप में 4 साल पूरे कर लिए हैं। एक अन्य वकील ने तर्क दिया कि ईडी निदेशक की 2017-2020 से अपनी अचल संपत्ति रिटर्न अपलोड करने में विफलता और सतर्कता नियम और आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि अगर रिटर्न अपलोड नहीं किया जाता है तो शीर्ष पद के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी।
ठाकुर की ओर से अधिवक्ता शशांक रत्नू और वरुण ठाकुर पेश हुए, जहां कांग्रेस नेता ने मिश्रा को दिए गए विस्तार के साथ-साथ सतर्कता आयोग अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से लाए गए संशोधनों को चुनौती दी थी। वकील ने तर्क दिया कि विस्तार आदेश और संशोधन का प्रासंगिक बिंदु शीर्ष अदालत के अपने फैसले और वीसी अधिनियम की आत्मा के विपरीत है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि मिश्रा को दिया गया विस्तार ईडी निदेशक के कार्यकाल के लिए 5 साल तक के विस्तार की अनुमति देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी कर शीर्ष अदालत के निर्देशों का घोर उल्लंघन है।
अपराध
हरदोई : जिला महिला अस्पताल से चोरी हुए नवजात को पुलिस ने कुछ ही घंटे में किया बरामद

हरदोई, 26 जून। हरदोई के जिला महिला चिकित्सालय से चोरी हुए एक नवजात शिशु को बरामद कर लिया गया है। इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जो एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है।
यह घटना गुरुवार देर रात करीब तीन बजे की है। जानकारी के अनुसार, हरदोई के बिल्हारी हरियावां निवासी शिवाकांत दीक्षित की पत्नी निधि दीक्षित ने बीते 19 जून को एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद जच्चा-बच्चा को अस्पताल की पहली मंजिल के 36 नंबर वार्ड के बेड संख्या 9 पर शिफ्ट कर दिया गया था।
गुरुवार देर रात को शिशु को उसकी नानी के पास सुलाया गया था। इसी दौरान एक मास्क पहने अज्ञात महिला वहां पहुंची और मौका पाकर बच्चे को लेकर फरार हो गई। जब नानी ने कुछ देर बाद देखा तो बच्चा वहां नहीं था, जिसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। परिजनों की सूचना पर अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की और कुछ घंटों के अंदर ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया।
हरदोई के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नीरज कुमार जादौन ने बताया कि गुरुवार सुबह सूचना मिली थी कि करीब 6 दिन का एक बच्चा गायब हो गया है। हमारे सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और पुलिस टीम ने बच्चे को बरामद कर लिया। बच्चे को चोरी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने बच्चे को क्यों चुराया है। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि वह बच्चे के साथ क्या करना चाहती थी। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है।
बच्चे के पिता, शिवाकांत दीक्षित, ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैंने 18 जून को अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया था और 19 जून को मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था। गुरुवार देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच में मेरे बच्चे को चुरा लिया गया था। हालांकि, पुलिस की मदद से बच्चे को बरामद किया गया है। मैं पुलिस अधीक्षक और पुलिस का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी वजह से मेरा बच्चा मिल पाया।
अपराध
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा मोड़: सूत्रों का कहना है कि जीशान अख्तर को बिश्नोई गैंग के ऑपरेटिव आकाश चौहान ने भर्ती किया और उसका ब्रेनवॉश किया

मुंबई: एनसीपी (अजीत पवार गुट) के नेता बाबा सिद्दीकी की हाई-प्रोफाइल हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए, मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने पुष्टि की है कि कनाडा में हिरासत में लिए गए जीशान अख्तर का शुरू में बिश्नोई गिरोह से कोई संबंध नहीं था। अनमोल बिश्नोई के कहने पर बिश्नोई सिंडिकेट के एक प्रमुख कार्यकर्ता आकाश चौहान ने कथित तौर पर उसे भर्ती किया और उसका ब्रेनवॉश किया।
जांचकर्ताओं के अनुसार, जीशान पहले पंजाब के प्रतिद्वंद्वी बंबीहा गिरोह से जुड़ा था और उसे एक भरोसेमंद हत्यारा माना जाता था। सूत्रों का दावा है कि आकाश चौहान – जो वर्तमान में फरीदकोट जेल में बंद है – ने जालंधर जेल से जीशान की रिहाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे लाखों रुपये के भुगतान का वादा करके बिश्नोई गिरोह में शामिल होने के लिए राजी किया।
निर्णायक मोड़ तब आया जब बिश्नोई सिंडिकेट ने बाबा सिद्दीकी को खत्म करने का फैसला किया। पटियाला जेल से अनमोल बिश्नोई के निर्देश पर काम करते हुए आकाश चौहान ने जीशान को संभावित भर्ती के रूप में पहचाना। इसके बाद चौहान ने जीशान की जमानत का इंतजाम किया और 7 जून को रिहा होने के बाद जीशान ने सीधे चौहान से मुलाकात की।
सूत्रों के अनुसार, इस मीटिंग के दौरान ही जीशान को हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए राजी किया गया। चौहान के निर्देश पर जीशान ने शूटर गुरमेल सिंह को भर्ती किया और उसे मुंबई भेज दिया। इसके बाद जीशान ने योजना को अंजाम देने में मदद के लिए एक अन्य वांछित आरोपी शुभम लोनकर से संपर्क किया।
क्राइम ब्रांच के अधिकारी अब आकाश चौहान को इस मामले में आरोपी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और पूछताछ के लिए उसे पंजाब से मुंबई भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि चौहान का बिश्नोई सिंडिकेट से पुराना संबंध है और उसने पहले भी कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में भूमिका निभाई है।
इस बीच, जीशान अख्तर को कनाडा से भारत वापस लाने के प्रयास जोरों पर हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच सीबीआई और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि जीशान से पूछताछ से आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
अपराध
दिल्ली: चार वर्षीय बच्ची को अपहरणकर्ता से छुड़ाया, महिला गिरफ्तार

नई दिल्ली, 23 जून। दिल्ली के चांदनी महल थाना पुलिस ने चार साल की बच्ची को अपहरणकर्ता के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया। 40 वर्षीय आरोपी बरखा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय यूपी पुलिस के सहयोग से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
घटना 18 जून 2025 को सामने आई, जब एक दंपति ने चांदनी महल थाने में अपनी चार वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि शाम करीब 5 बजे, उनकी पत्नी व्यस्त थी, तभी उनकी बेटी गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला और उन्हें संदेह हुआ कि किसी ने गलत इरादे से अपहरण किया है। इस आधार पर पुलिस ने एफआईआर (संख्या 212/25, धारा 137(2) बीएनएस) दर्ज की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद, एसएचओ/चांदनी महल, के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इसमें एसआई सतीश, एसआई समेंद्र, एसआई गोविंद, एसआई अवधेश नारायण, एचसी सतेश, कांस्टेबल विक्रम, घनश्याम, गौरव, नरेंद्र और महिला कांस्टेबल दिव्यांशी और सिमरन शामिल थे। टीम की निगरानी एसीपी (दरियागंज, मध्य जिला) ने की।
पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें बच्ची को दिल्ली गेट के पास संचार भवन की ओर अकेले जाते देखा गया।
गुप्त सूत्रों से पता चला कि एक महिला भिखारी बच्ची को बाराबंकी के बेहटा गांव ले गई है। इस जानकारी को स्थानीय यूपी पुलिस के साथ साझा किया गया और एक टीम तुरंत बाराबंकी रवाना हुई। वहां पहुंचने पर पता चला कि संदिग्ध बरखा बच्ची को लेकर दिल्ली लौट आई थी, क्योंकि उसे पुलिस की तलाश का पता चल गया था।
21 जून को सुबह चांदनी महल थाना पुलिस ने नई और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर सादे कपड़ों में निगरानी शुरू की। उसी दिन बरखा को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बच्ची के साथ उतरते देखा गया। वह छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। बच्ची को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। पूछताछ में बरखा ने कबूल किया कि उसने बच्ची का अपहरण भीख मंगवाने और तस्करी के इरादे से किया था।
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