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Sunday,14-December-2025
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महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट ने खरी-खरी सुनाई, कैसे पकड़ी गई एकनाथ श‍िंदे की चालाकी!

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महाराष्ट्र के सियासी संकट से उपजे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने अयोग्यता से लेकर फ्लोर टेस्ट, और असली शिवसेना को मान्यता देने संबंधित दलीलें रखते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई को चुनौती दी गई। बुधवार को सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल थे, जबकि शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे दलील दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी दो-तिहाई की संख्या से चाहे तो दूसरी पार्टी में विलय हो सकता है या दूसरी नई पार्टी बना सकता है, क्योंकि 10वीं अनुसूचि में यही प्रावधान है। वहीं शिंदे गुट की ओर से साल्वे ने कहा कि यह पार्टी के भीतर के लोकतंत्र का मसला है, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं और सीएम बदलना चाहते हैं। पार्टी में लोकतंत्र होना जरूरी है और कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले आप ही आए थे और अब दखल न देने की बात कह रहे हैं।

चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल की दलील पर सवाल किया, ‘आपकी दलील यह है कि बीजेपी में या तो दो-तिहाई की संख्या के साथ विलय कर लें या नई पार्टी बनाएं?’ इस पर सिब्बल का जवाब था कि संभव तो यही है। सिब्बल ने कहा कि बागियों यानी शिंदे खेमे के नेताओं ने पार्टी विप का उल्लंघन किया है। ऐसे में वह 10वीं अनुसूची के तहत ये अयोग्य हैं। सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट का कहना है कि वह मूल शिवसेना है, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है। 10वीं अनुसूची इसकी इजाजत नहीं देता है। 10वीं अनुसूची बहुमत के संदर्भ में मान्यता नहीं देता है। इस तरह देखा जाए तो अगर शिंदे गुट अयोग्य है तो फिर वह चुनाव आयोग के सामने मान्यता के लिए नहीं जा सकता है। अगर वह अयोग्य ठहराए जाते हैं तो फिर उनका स्पीकर का चुनाव अवैध है, उनका सीएम पद पर चुना जाना अवैध है। इस तरह देखा जाए तो राज्यपाल का फैसला भी अवैध है।

मामले की सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे ने दलील दी कि तथ्यात्मक विरोधाभास है। जब पार्टी छोड़ी जाती है तब अयोग्यता और दल-बदल कानून सामने आता है। यहां ऐसा नहीं है और कोई भी अयोग्य नहीं है। अगर हमारा सीएम हमसे मिलना नहीं चाहता है? अगर हम शिवसेना के सदस्य हैं और सीएम हटाना चाहते हैं तो यह सब पार्टी के भीतर का मामला है। पार्टी के भीतर के लोकतंत्र का मसला है, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं और सीएम बदलना चाहते हैं। पार्टी में लोकतंत्र होना जरूरी है और कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए।

चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आपकी ओर से अर्जी दाखिल की गई और डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई को 10 दिन के लिए टाल दिया गया। उन्होंने कहा, ‘आप पहले आए थे। सही गलत क्या हुआ हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आप अब कह रहे हैं कि हम इस मामले को तय नहीं कर सकते?’ चीफ जस्टिस ने साल्वे से कहा कि आपने जो कुछ मुद्दे लिखकर दिए हैं उससे साफ नहीं है कि मुद्दा क्या है। आप दोबारा इसे पेश करें।’ साल्वे ने कहा कि वह गुरुवार की सुबह दोबारा पेश करेंगे। साल्वे ने कहा कि यहां पार्टी के नेता पर विवाद था पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। इस दौरान शिंदे गुट की ओर से महेश जेठमलानी ने कहा कि नई सरकार इसलिए बनी क्योंकि सीएम ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह जानते थे कि वह बहुमत में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को गुरुवार के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने कहा था कि शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दल-बदल मामला, अयोग्यता मामला और विलय मामले से लेकर फ्लोर टेस्ट से संबंधित मामले उठाए गए हैं। इनमें कई संवैधानिक सवाल उठाया गया है, जिन पर बड़ी बेंच विचार कर सकती है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: अबू आसिम आज़मी ने धार्मिक नफ़रत और ईशनिंदा के खिलाफ़ सदन में बिल पेश किया, ड्राफ्ट बिल में मकोका और यूएपीए का इस्तेमाल भी शामिल

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abu asim aazmi

मुंबई : मुंबई नागपुर समाजवादी पार्टी के नेता और MLA अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र विधानसभा में ईशनिंदा और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ एक प्राइवेट बिल पेश किया। बिल में नफ़रत फैलाने वाले तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई है और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ MCOCA और UAPA के तहत कार्रवाई करने के अलावा दस साल की सज़ा और 2 लाख रुपये की ज़मानत की मांग की गई है ताकि सांप्रदायिक तत्वों को ज़मानत न मिले और धार्मिक नफ़रत फैलाने के ऐसे मामलों पर रोक लगे। उन्होंने सदन को बताया कि देश में ईशनिंदा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में देश में तनाव पैदा होता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यह तभी मुमकिन होगा जब ऐसे सांप्रदायिक तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो बोलने की आज़ादी की आड़ में नफ़रत फैलाने वाले एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नफ़रत फैलाने वाले तत्वों और बदमाशों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई का आदेश दिया है और भड़काऊ और नफ़रत फैलाने वाली बातों पर रोक लगाई है। ऐसे में, महाराष्ट्र में धार्मिक नफ़रत फैलाने और अहम लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बिल को औपचारिक रूप से सदन में पेश किया गया है। ड्राफ्ट बिल में सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ मकोका (UAPA) की धारा के तहत केस दर्ज करने का प्रस्ताव है, जिसमें अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है, ताकि ऐसे तत्वों को बेल न मिल सके।

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महाराष्ट्र

मुंबई में फ्यूल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 13 आरोपी गिरफ्तार चोरों के गैंग ने नवंबर में भी फ्यूल चोरी करने की कोशिश की थी।

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मुंबई : मुंबई पुलिस ने पेट्रोल चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। आरोपियों को मुंबई के आरसीएफ पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत 14 नवंबर को सुबह करीब 3:30 बजे बीपीसीएल कंपनी से पेट्रोल चोरी करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुंबई गडकरी रोड पर भूमिगत 18-इंच मुंबई मानव निर्मित बहु-उत्पाद पाइपलाइन से ईंधन चोरी करने का प्रयास करने की शिकायत दर्ज की गई थी। तकनीकी जांच और एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विनोद देवचंद पंडित को 17 नवंबर को चेंबूर से गिरफ्तार किया गया। उनकी जांच में पता चला कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड रियाज अहमद अयूब (59), सलीम मोहम्मद अली, विनोद देवचंद पंडित ने ईंधन चोरी करने की योजना बनाई थी। गोपाल नारायण, मोहम्मद इरफान, विनय शशिकांत, अहमद खान जुमान खान, निशान जगदीश, मुस्तफा मंजूर, नासिर शौकत, इम्तियाज आसिफ समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल और DCP समीर शेख ने किया।

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महाराष्ट्र

मुंबई: कुर्ला मीठी नदी में गड़बड़ी के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और फर्जी एएमयू बनाने का आरोप

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मुंबई: मुंबई की इकोनॉमिक विंग AOW ने मीठी नदी की सफाई और गड़बड़ियों के मामले में वॉन्टेड आरोपी और कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। AOW ने फरार वॉन्टेड सुनील श्याम नारायण SM इंफ्रास्ट्रक्चर, महेश माधव राव पुरोहित को गिरफ्तार किया है। मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्ट और करोड़ों रुपये की गड़बड़ियों की जांच के दौरान पुलिस ने केस दर्ज किया था। इससे पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। EOW के मुताबिक, 2013 से 2023 तक BMC अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी MAU तैयार किए गए और करोड़ों रुपये के बिल मंजूर किए गए। 2021 से 2024 तक कचरा हटाने के लिए मशीन खरीदने का प्रपोजल भी मंजूर किया गया और उसी की आड़ में कचरा साफ करने के लिए करोड़ों रुपये की ठगी की गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी एजेंट केतन कदम, जय जोशी और मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्टर शेर सिंह राठौर को गिरफ्तार किया है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आरोपियों ने फर्जी AMU भी तैयार किए और फर्जी साइन भी किए। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और 16 दिसंबर तक कस्टडी में भेज दिया गया।

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