महाराष्ट्र में चार साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से बुल रेस (बैल की दौड़) हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रदेश में बुल रेस की सशर्त इजाजत दे दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्रदेश को कर्नाटक और तमिलनाडु द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए एक्ट) में संशोधन के तहत बनाए गए नियमों और शर्तो का ही पालन करना होगा।
न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर 2018 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका में एक आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने राज्य में बैलगाड़ी दौड़ पर रोक लगा दी थी।
उच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू जैसे पारंपरिक पशु खेलों पर प्रतिबंध लगाने के शीर्ष अदालत के फैसले की पृष्ठभूमि में यह आदेश पारित किया था और इसे पीसीए अधिनियम के तहत अपराध करार दिया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत में महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि तमिलनाडु और कर्नाटक ने दौड़ की अनुमति के लिए अधिनियम में संशोधन पारित किए हैं। रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने दौड़ के लिए अनुमति नहीं दी, हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने सख्त नियमों के तहत उन्हें अनुमति देने के लिए नियम बनाए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों ने पशु खेलों की अनुमति देने के लिए अधिनियम में संशोधन पारित किए हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वही व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार के प्रावधानों पर लागू होनी चाहिए, जो अन्य राज्यों में किए गए संशोधनों के समान हैं। इन संशोधनों को शीर्ष अदालत में भी चुनौती दी गई है; हालांकि, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने संशोधनों पर रोक के बिना मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार भी शामिल थे, ने कहा कि महाराष्ट्र संशोधन की वैधता भी उसी संविधान पीठ द्वारा तय की जाएगी।
सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि एकरूपता होना जरूरी है, अगर अन्य राज्यों में दौड़ चल रही है तो महाराष्ट्र में इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए?
2014 में, शीर्ष अदालत ने पूरे देश में जल्लीकट्टू, बैल दौड़ और बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया था। कर्नाटक और तमिलनाडु ने विनियमित बैल दौड़ और जल्लीकट्टू की अनुमति देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया था।