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सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 2 हफ्ते के अंदर पेश होने का निर्देश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बैंकों द्वारा दायर अवमानना मामले में सजा सुनाने से पहले पेश होने का अंतिम मौका दिया, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया है। जस्टिस यू. यू. ललित और एस. रवींद्र भट की बेंच ने कहा कि अदालत ने माल्या को अवमानना का दोषी पाया है और उन्हें सजा दी जानी चाहिए। सामान्य तर्क के आधार पर अवमाननाकर्ताको सुना जाना चाहिए, लेकिन वह अब तक अदालत में पेश नहीं हुए हैं।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार-बार समन किए जाने के बावजूद विजय माल्या अब तक पेश नहीं हुए। इसके चलते कोर्ट ने उन्हें 2017 में अवमानना के मामले में भी दोषी ठहराया था। हालांकि, कोर्ट के लंबे इंतजार के बावजूद माल्या इस मामले में एक भी बार पेश नहीं हुए हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता, जो न्याय मित्र (एमिक्स क्यूरी) हैं, ने प्रस्तुत किया कि मामले को थोड़े समय के लिए इस अभिव्यक्ति के साथ स्थगित किया जा सकता है कि यह अंतिम अवसर हो सकता है।

न्यायमूर्ति भट ने कहा कि माल्या ने अब तक सुनवाई से परहेज किया है और अगली सुनवाई में भी यही होगा और फिर अदालत को अनुपस्थिति में सजा सुनानी होगी।

जस्टिस ललित ने कहा कि उन्हें कई मौके दिए जा चुके हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि यह भारत सरकार का स्टैंड नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ गोपनीय कार्यवाही ब्रिटेन (यूके) में लंबित है, बल्कि यह यूके सरकार का स्टैंड है, जो उनके प्रत्यर्पण में देरी कर रहा है। पीठ मेहता की दलीलों को रिकॉर्ड में लेने के लिए तैयार हो गई।

पीठ ने कहा कि न्याय मित्र का कहना है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है और अवमानना करने वाले को पर्याप्त अवसर दिया गया है। इसलिए अब मामले को थोड़े समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, और अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए।

दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की। इसने यह भी स्पष्ट किया कि अगर माल्या सुनवाई में मौजूद नहीं होते हैं तो मामले को तार्क निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा।

14 जुलाई, 2017 को दिए गए एक फैसले के अनुसार, माल्या को बार-बार निर्देशों के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी पाया गया था। इसके अतिरिक्त, उन पर अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करने और वसूली (रिकवरी) की कार्यवाही के उद्देश्य को विफल करने के लिए गुप्त रूप से संपत्ति के निपटान का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया है।

6 अक्टूबर, 2020 को, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूके के गृह कार्यालय ने सूचित किया है कि एक और कानूनी मुद्दा है, जिसे माल्या के प्रत्यर्पण से पहले हल करने की आवश्यकता है। ब्रिटेन के कानून के तहत इसी कानूनी पेंच के कारण उनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया में देरी हो रही है।

हलफनामे में कहा गया था कि प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील हारने के बाद, भारत के लिए माल्या का आत्मसमर्पण, सिद्धांत रूप में, 28 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए था। हालांकि, यूके के गृह कार्यालय ने भारत को आगे के कानूनी मुद्दे के बारे में सूचित किया।

पिछले साल 2 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने केंद्र से भगोड़े व्यवसायी के प्रत्यर्पण पर छह सप्ताह के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। 30 नवंबर को अदालत ने कहा कि वह अदालत की अवमानना में उसे सजा देने पर सुनवाई शुरू करेगी, जिसमें उन्हें जुलाई 2017 में दोषी ठहराया गया था।

अपराध

सुरक्षा के दावों के बावजूद, मुंबई में बलात्कार के मामलों में 26% की वृद्धि और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि

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मुंबई: मुंबई महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित है, इस दावे के बावजूद, 2025 की पहली छमाही के अपराध के आंकड़े महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में खतरनाक वृद्धि दर्शाते हैं, जिसमें बलात्कार, छेड़छाड़, अश्लील कृत्य और अपहरण शामिल हैं।

पुलिस के आंकड़े बलात्कार के मामलों में 26% की वृद्धि दर्शाते हैं, 2025 में 602 अपराध दर्ज किए जाएंगे, जबकि 2024 की इसी अवधि में यह संख्या 478 थी। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने की घटनाओं में 10.7% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 1,169 से बढ़कर 2025 में 1,294 हो गई। महिलाओं और लड़कियों की गरिमा को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के मामलों में 27.5% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 345 से बढ़कर 2025 में 440 हो गई।

सबसे चिंताजनक प्रवृत्ति नाबालिगों को निशाना बनाकर किए जाने वाले अपराधों में वृद्धि है। छोटे बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और शोषण प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि वे आसान शिकार होते हैं। जून 2025 तक दर्ज किए गए 602 बलात्कार के मामलों में से 308 नाबालिग लड़कियों से जुड़े थे, जबकि 2024 में यह संख्या 284 थी। पुलिस ने इस वर्ष POCSO अधिनियम के तहत दर्ज बलात्कार के 96% मामलों को सुलझा लिया, लेकिन 13 अपराधी अभी भी फरार हैं। POCSO अधिनियम के तहत नाबालिगों से जुड़े छेड़छाड़ के मामलों में 11.8% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 297 से बढ़कर 2025 में 332 हो गए। POCSO के तहत छेड़छाड़ के मामले लगभग दोगुने हो गए हैं, 2025 में 21 अपराध दर्ज किए गए, जो 2024 में 12 से 75% अधिक है।

महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वाले 70% से अधिक अपराधी पीड़ितों के परिचित होते हैं – परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी या परिचित – जबकि 25-30% अपराधी अजनबी होते हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर या यात्रा के दौरान अपराध करते हैं।

लड़कियों और महिलाओं के अपहरण के मामलों में 21.2% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 594 मामलों से बढ़कर 2025 में 720 हो गए हैं। इनमें से 716 मामले नाबालिगों से संबंधित हैं, जो 2024 में 592 मामलों से 20.9% अधिक है। पुलिस ने पाया कि अपहरण के अधिकांश मामलों में नाबालिगों को शादी का लालच दिया जाता है।

यौन उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए, आरोपियों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई और अधिकतम सजा ज़रूरी है। स्कूलों, कॉलेजों और आवासीय क्षेत्रों में, जहाँ बाल शोषण आम है, जागरूकता अभियान चलाना और साथ ही अभिभावकों को शिक्षित करना भी ज़रूरी है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला अधिकारियों के साथ विशेष मोबाइल वैन सड़कों पर गश्त करती हैं, जिन्हें महिला चार्ली बीट मार्शल और एक समर्पित हेल्पलाइन, 103 द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला प्रकोष्ठ शिकायतों का निपटारा करते हैं, सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के पीड़ितों को परामर्श प्रकोष्ठ सहायता प्रदान करते हैं, महिला उत्पीड़न विरोधी प्रकोष्ठ कार्य करते हैं, और पुलिस दीदी जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।

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अपराध

भोपाल में मेफेड्रोन ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश

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मुंबई/भोपाल, 18 अगस्त। निदेशालय राजस्व खुफिया (डीआरआई) मुंबई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल जिले के जगदीशपुर क्षेत्र में चल रही मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री न केवल भोपाल और ठाणे से जुड़ी थी, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा भी थी, जिसे कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला संचालित कर रहा था।

डीआरआई ने इस ऑपरेशन के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार, ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल ठाणे के भिवंडी से सलीम डोला के इशारे पर भेजा जाता था। शुरुआती जांच में पता चला है कि मार्च से जुलाई तक भोपाल की इस फैक्ट्री को करीब 400 किलो कच्चा माल सप्लाई किया गया था, जिसका उपयोग मेफेड्रोन तैयार करने में किया गया।

यह ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है।

इससे पहले, जनवरी में नारकोटिक्स विभाग ने मंदसौर जिले के एक संतरे के खेत में ड्रग फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ किया था। इस फैक्ट्री में बड़ी तादाद में एमडीएमए पाउडर बनाया जा रहा था। इस दौरान ड्रग्स बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, टेस्ट ट्यूब, बीजिंग स्केल, वैक्यूम ओवन बरामद किया गया था। यह फैक्ट्री गरोठ तहसील के खारखेड़ा गांव में चल रही थी। यह स्थान संतरे के बगीचे के बीच में पूरी तरह निर्जन है।

ज्ञात हो कि इससे पहले राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री बागरोदा इलाके में पकड़ी गई थी। यहां नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की थी और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।

राज्य के कई हिस्सों में ड्रग का कारोबार चलने की शिकायतें मिलती रहती हैं और इस कारोबार से जुड़े लोग पकड़े भी जाते हैं, मगर अब राज्य में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री के खुलासे ने शासन प्रशासन की चिंताएं बढ़ाने का काम किया है।

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बिहार : लखनऊ से पकड़कर लाया गया अपराधी भागने की फिराक में था, पुलिस कार्रवाई में घायल

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पटना, 16 अगस्त। बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। पटना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात हत्या के आरोप में लखनऊ से पकड़कर पटना लाए गए एक अपराधी को भागने की कोशिश करने के दौरान पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया।

बताया गया कि बालू कारोबारी रमाकांत यादव हत्या के मामले में आरोपी अंशु उर्फ दिव्यांशु भागने की फिराक में था। उसने पुलिस की गिरफ्त में ही बड़ी चालाकी से पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी।

पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 10 अगस्त को रानीतालाब थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों बिट्टू और मंटू कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इनके बयान के आधार पर शेष संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी।

इसी क्रम में 15 अगस्त को पुलिस टीम द्वारा अंशु को लखनऊ से हिरासत में लेकर रानीतालाब थाना लाया गया। उसे साथ लेकर पुलिस टीम रात लगभग 11:05 बजे रानीतालाब क्षेत्र के नहर रोड स्थित शनि मंदिर के पास हथियार बरामदगी के लिए जा रही थी, तभी उसने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया।

चेतावनी के बावजूद नहीं रुकने पर पुलिस ने नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक डोंगल बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि रमाकांत यादव की हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

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