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Thursday,21-August-2025
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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सुनवाई पूरी होने तक कृषि कानूनों पर रोक लग सकती है?

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Supreme-Court

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डटे आंदोलनकारी किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान गुरुवार को अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से पूछा कि क्या केंद्र सरकार हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों पर तब तक रोक लगा सकती है, जब तक कि अदालत इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेती? शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक गतिरोध खत्म करने के लिए कोई समाधान नहीं मिल जाता, तब तक पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने वाला कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल (एजी) से कहा, “क्या आप अदालत को आश्वासन दे सकते हैं कि आप कानून को तब तक लागू नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी सुनवाई कर रहे हैं।”

हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह कानून को स्थगित (स्टे लगाने) करने की राय नहीं रख रहे हैं, बल्कि इसके बजाय वह केंद्र और किसान यूनियनों को फलदायी वार्ता की संभावना तलाशने का मौका दे रहे हैं।

पीठ ने यह बात भी स्पष्ट की कि वह विरोध जता रहे किसान यूनियनों की बात सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करने जा रही है। इसके साथ ही पीठ ने एजी से पूछा कि क्या इस बीच कोई ऐसा आश्वासन है कि कोई अधिशासी कार्रवाई नहीं होगी?

एजी ने जवाब देते हुए कहा कि आप किस तरह की अधिशासी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो फिर किसान वार्ता के लिए नहीं आएंगे। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने दोहराया कि वार्ता को प्रभावी बनाना है। शीर्ष अदालत के इस सुझाव पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसान अड़े हुए हैं और जब तक सभी तीन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक वे कोई वार्ता करना नहीं करना चाहते। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने जवाब दिया कि वे कहेंगे कि आप अड़े हुए हैं और इसीलिए शीर्ष अदालत इस पर चर्चा चाहती है।

पीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ पुलिस को किसी भी तरह का हिंसक तरीका नहीं अपनाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “हम कानून के खिलाफ विरोध करने, इसे संतुलित करने या रोकने संबंधी कोई सवाल नहीं उठाते। हमें यह देखने की जरूरत है कि यह किसी के जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा हो।”

सीमाओं पर किसानों की नाकेबंदी के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए।

पीठ ने कहा कि वह स्वीकार करते हैं कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है और अदालत उनके विरोध के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन वह निश्चित रूप से विरोध के तौर-तरीकों पर जरूर ध्यान देगी।

पीठ ने जोर दिया कि यदि किसान और सरकार एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। पीठ ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से कहा, “हम दोनों पक्षों को सुनने के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने ‘के बारे में सोच रहे हैं।” इस बीच, पीठ ने जोर देकर कहा कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस किसी भी तरह की हिंसा में शामिल न हो।

पीठ ने जोर देकर कहा कि वह विरोध करने के अधिकार पर अंकुश नहीं लगा सकता। अदालत ने कहा कि कानून के खिलाफ विरोध करने का किसानों का अधिकार है, लेकिन यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इस अधिकार से अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन न हो।

पीठ ने बिना कोई आदेश पारित किए सुनवाई खत्म कर दी और पक्षकारों को अवकाश पीठ के समक्ष जोने की आजादी दे दी।

राष्ट्रीय समाचार

मुंबई: 14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ताड़देव के व्यवसायी को जमानत देने से इनकार

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CRIME

मुंबई: सत्र न्यायालय ने 14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ताड़देव के एक व्यापारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

मामले के बारे में

आरोपी बिरजू सल्ला, 2017 में एक विमान को हाईजैक करने की धमकी देने के लिए कथित तौर पर एक नोट रखने के लिए गुजरात में दर्ज एक मामले के सिलसिले में चर्चा में था। सल्ला को विशेष अदालत ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन बाद में, उसे अगस्त 2023 में गुजरात उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया।

बरी होने के बाद, सल्ला अपने पारिवारिक व्यवसाय, चाँदी के आभूषणों के व्यापार में वापस लौट गया। हालाँकि, इस साल की शुरुआत में, आर्थिक अपराध शाखा ने उस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और 2 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले के विवरण के अनुसार, 18 नवंबर, 2024 को, सल्ला ने शैलेश जैन नामक व्यक्ति से, जिसके साथ उसके पारिवारिक संबंध थे, बिक्री के लिए प्राचीन सोने के आभूषण, चाँदी के बर्तन और रत्न माँगे। जैन ने अनुमोदन वाउचर के आधार पर 14 करोड़ रुपये में ये कीमती सामान उपलब्ध कराए।

एक महीने से ज़्यादा समय में, सल्ला ने जैन को 1.47 करोड़ रुपये मूल्य के कीमती सामान लौटा दिए, लेकिन कथित तौर पर शेष 12.76 करोड़ रुपये न तो लौटाए और न ही उनकी कीमत चुकाई। अग्रिम ज़मानत देने से इनकार करते हुए, अदालत ने कहा, “आवेदक पहले भी उक्त अनुमोदन वाउचर पर उनके जबरन हस्ताक्षर लेने का मामला लेकर आया था, लेकिन चुप रहा और शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्रथम दृष्टया, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि उसने गहने ले लिए थे… और 12.76 करोड़ रुपये मूल्य के कीमती सामान वापस नहीं किए…”

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अपराध

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने वाले पर पहले से दर्ज हैं 9 मामले: कपिल मिश्रा

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नई दिल्ली, 21 अगस्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया है। उन्होंने गुरुवार को बताया कि आरोपी साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका एक आपराधिक इतिहास रहा है।

कपिल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास सामने आया है। उस पर कुल नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें तस्करी और अवैध शराब के व्यापार से लेकर हत्या के प्रयास तक शामिल हैं। ये बहुत गंभीर आरोप हैं जिनके खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज हैं।

उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो पता चलता है कि आरोपी ने जिस तरह से काम किया वह एक पेशेवर अपराधी जैसा था। पहले अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग की, फिर घर में घुसा, अंदर लोगों से बात की, और अंत में हमला किया। ये सभी तथ्य बताते हैं कि यह एक गंभीर पेशेवर हमला था, लेकिन हम सभी लोग दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि अगर कोई बदलाव करना होगा तो इसका फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही करेंगी।

आरोपी को लेकर मीडिया में चल रही खबरों पर उन्होंने कहा कि हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए। वह साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने जिस तरह से हमला किया है वह पेशेवर हमलावर है। उन्होंने कहा कि सामने से दिखाई दे रहा है कि आरोपी ने सुनियोजित साजिश के तहत सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है।

आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के साथ आरोपी की फोटो पर कपिल मिश्रा ने कहा कि इस मामले में राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है।

सीएम रेखा गुप्ता के स्वास्थ्य को लेकर कपिल मिश्रा ने कहा कि वह ठीक हैं; उन्होंने बुधवार रात भी कुछ काम किया था और आज भी वह अपना आधिकारिक काम कर रही हैं। लेकिन अभी उन्हें आराम और स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, क्योंकि शारीरिक चोटें गंभीर हैं और उन्हें मानसिक तनाव भी है। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक बहुत ही असामान्य घटना थी। फिर भी मुख्यमंत्री अपना कार्यालय का काम जारी रखे हुए हैं।

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अपराध

फर्जी प्रोफाइल से महिला को फंसाया, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल, मुंबई में मामला दर्ज

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CRIME

मुंबई, 21 अगस्त। मुंबई के मझगांव इलाके में रहने वाली एक 34 वर्षीय महिला को शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करने और उससे फिरौती वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिला से संपर्क किया, विश्वास जीतकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए, और फिर उन्हीं के माध्यम से उसे ब्लैकमेल किया।

मुंबई पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। 9 अगस्त को उसे एक कॉल आया, जिसमें आरोपी ने शादी की इच्छा जताई। धीरे-धीरे उसने महिला का विश्वास जीत लिया और उससे लगातार बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान आरोपी ने महिला को भरोसे में लेकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए।

इसके बाद आरोपी ने वीडियो भेजकर महिला को धमकाया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए, तो वह यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। डर के मारे महिला ने आरोपी को पहले 30 हजार रुपए दे दिए, लेकिन जब ब्लैकमेलिंग लगातार बढ़ती गई और आरोपी बार-बार पैसे मांगने लगा, तब महिला को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उसने भायखला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

भायखला पुलिस ने महिला की शिकायत पर अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुंबई पुलिस को शक है कि इस अपराध के पीछे कोई संगठित साइबर ठग गिरोह सक्रिय है, जो महिलाओं को निशाना बनाकर ठगी कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

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