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Wednesday,16-April-2025
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सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए कहा, मानसिकता नहीं बदल रही

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मानसिकता नहीं बदल रही है और महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद भी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के लिए महिला उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए न्यायिक आदेशों की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है।

अदालत ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की।

शीर्ष अदालत ने महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा ने सरकार के जवाबी हलफनामे का हवाला देते हुए अपनी बात रखी।

उन्होंने जवाबी हलफनामे का हवाला देते हुए कहा, यह विशुद्ध रूप से एक नीतिगत निर्णय है और इसमें अदालत द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़कियों को एनडीए में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी प्रगति या उनके करियर में कोई कठिनाई है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, आप इस दिशा में आगे क्यों बढ़ रहे हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले के बाद भी क्षितिज का विस्तार करने और महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने के बाद भी? यह अब निराधार है! हमें यह बेतुका लग रहा है!

केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि यहां ऐसा मामला नहीं है और सेना में प्रवेश के 3 तरीके हैं- एनडीए, भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए)। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अंतिम दो के माध्यम से यानी आईएमए और ओटीए के माध्यम से प्रवेश की अनुमति है।

इस पर, पीठ ने पूछा, क्या सेना केवल न्यायिक आदेश पारित होने पर ही कार्य करेगी? अन्यथा नहीं? यदि आप चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे! उच्च न्यायालय से यह मेरी धारणा है कि जब तक एक निर्णय पारित नहीं हो जाता, सेना स्वेच्छा से कुछ भी करने में विश्वास नहीं करती है!

जब एएसजी भाटी ने यह प्रस्तुत किया की कि महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन दिया गया है, तो न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी करते हुए कहा, नहीं, धन्यवाद! आप इसका विरोध करते रहे! और जब तक आदेश पारित नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं किया! नौसेना और वायु सेना अधिक आगामी है! ऐसा लगता है कि सेना को लागू नहीं करने का पूर्वाग्रह है!

पीठ ने कहा कि क्यों? सह-शिक्षा एक समस्या क्यों है? इस पर एएसजी ने प्रस्तुत किया कि पूरा ढांचा ऐसा है। यह एक नीतिगत निर्णय है। ऐसे नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा, केवल मानसिकता नहीं बदल रही है। पीसी (स्थायी आयोग) मामले में एचसी के समक्ष पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल सेना को राजी नहीं कर सके।

अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा, कानून में भी, आपने उन्हें नियमित नहीं किया! आपने उन्हें 5 साल तक रखा और पांच और बढ़ा दिए गए, लेकिन उन्हें कभी स्थायी कमीशन नहीं दिया।

न्यायमूर्ति कौल ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला तब लिखा था, जब वे दिल्ली उच्च न्यायालय में थे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रवेश आदि उसके अंतिम आदेशों के अधीन होंगे। इसने नोट किया, एनडीए में महिलाओं के लिए बार नहीं बनाया जा सकता।

बता दें कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को उनके लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा रहा है, जिससे पात्र महिला उम्मीदवारों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से प्रमुख संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के अवसर से वंचित किया जा रहा है।

अधिवक्ता कुश कालरा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह निर्देश आया, जिसमें एनडीए से सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छुक महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोलने की मांग की गई थी। याचिका में अदालत से महिलाओं को भारतीय नौसेना अकादमी में भी प्रशिक्षण लेने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है। हालांकि कोर्ट ने इस प्रार्थना पर कोई आदेश पारित नहीं किया है।

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पंजाब: मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शिवसेना नेता की हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार

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मोगा, 15 मार्च। पंजाब के मोगा में सीआईए मोगा और सीआईए मलौट की टीम ने एक संयुक्त अभियान में शिवसेना नेता मंगत राय की हत्या के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह कार्रवाई पीएस सिटी साउथ, मोगा में दर्ज एफआईआर नंबर 64/2025 के तहत हुई, जिसमें धारा 103(1), 191(3), 190 बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट लगाई गई थी।

ऑपरेशन के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें तीनों आरोपी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए मलोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगत राय की हत्या के आरोपी मोगा में छिपे हैं। इसके बाद सीआईए की टीम ने अरुण उर्फ दीपू, अरुण उर्फ सिंघा और राजवीर उर्फ लाडो को उनके ठिकानों पर घेर लिया। अरुण उर्फ दीपू और अरुण उर्फ सिंघा अंगदपुरा मोहल्ला के रहने वाले हैं, जबकि राजवीर उर्फ लाडो वेदांत नगर का निवासी है। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 0.32 बोर की पिस्तौल से दो और 0.30 बोर की पिस्तौल से तीन गोलियां चलाईं।

कथित तौर पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और 9 एमएम पिस्तौल से तीन और 0.32 बोर की पिस्तौल से एक गोली चलाई। इस मुठभेड़ में अरुण उर्फ दीपू के बाएं पैर में और अरुण उर्फ सिंघा के दाहिने पैर में गोली लगी।

वहीं, राजवीर उर्फ लाडो भागने की कोशिश में घायल हो गया। तीनों को तुरंत गिरफ्तार कर मलोट के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। मुठभेड़ में पुलिस टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ।

बता दें कि पंजाब के मोगा जिले में तीन मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने 14 मार्च को शिवसेना के जिला अध्यक्ष मंगत राय मंगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पंजाब पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है और छह आरोपियों सिकंदर सिंह, वीरेंद्र कुमार, साहिल कुमार, जग्गा सिंह, शंकर और अरुण सिंगला को नामजद किया था और कहा था कि यह अपराध व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किया गया था।

विरोध स्वरूप शिवसेना नेताओं ने मोगा शहर में बंद की घोषणा की थी।

पुलिस अधीक्षक बाल कृष्ण सिंगला ने मीडिया को बताया था, “तीन हमलावर बाइक पर आए और शिवसेना नेता मंगत राय मंगा पर गोलियां चलाईं। इसके अलावा, इस घटना में एक 12 वर्षीय बच्चा और एक सैलून मालिक घायल हो गए।”

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होली 2025: सेंट्रल रेलवे दादर-रत्नागिरी, दौंड-कलबुर्गी रूट पर 34 अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाएगा; विवरण देखें

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होली के त्यौहार पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लाभ के लिए मध्य रेलवे दादर-रत्नागिरी और दौंड-कलबुर्गी के बीच 34 अनारक्षित होली स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाएगा। विवरण इस प्रकार है:

1) दादर-रत्नागिरी अनारक्षित विशेष – त्रि-साप्ताहिक (6 यात्राएं)

01131 अनारक्षित विशेष ट्रेन दादर से दिनांक 11.03.2025(मंगलवार), 13.03.2025(गुरुवार) एवं 16.03.2025(रविवार) को 14.50 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 23.40 बजे रत्नागिरी पहुँचेगी। (3 ट्रिप)

01132 अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 12.03.2025(बुधवार), 14.03.2025(शुक्रवार) एवं 17.03.2025(सोमवार) को रत्नागिरी से 04.30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन 13.25 बजे दादर पहुँचेगी। (3 ट्रिप)

संरचना: 14 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच

2) दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेष – सप्ताह में 5 दिन (20 यात्राएं)

01421 अनारक्षित विशेष ट्रेन 10.03.2025 से 22.03.2025 तक (13.03.2025, 16.03.2025, और 20.03.2025 को छोड़कर) दौंड से 05.00 बजे रवाना होगी और उसी दिन 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। (10 यात्राएं)

01422 अनारक्षित विशेष ट्रेन 10.03.2025 से 22.03.2025 तक (13.03.2025, 16.03.2025, और 20.03.2025 को छोड़कर) 16.10 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी और उसी दिन 22.20 बजे दौंड पहुंचेगी। (10 यात्राएं)

पड़ाव: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगापुर।

संरचना: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच

3) दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेष – द्वि-साप्ताहिक (8 यात्राएं)

01425 अनारक्षित विशेष ट्रेन 09.03.2025, 13.03.2025, 16.03.3025 और 20.03.2025 (गुरुवार और रविवार) को 05.00 बजे दौंड से रवाना होगी और उसी दिन 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। (4 ट्रिप)

01426 अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 09.03.2025, 13.03.2025, 16.03.3025 एवं 20.03.2025 (गुरुवार एवं रविवार) को 20.30 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी तथा अगले दिन 02.30 बजे दौंड पहुंचेगी। (4 ट्रिप)

पड़ाव: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगापुर।

संरचना: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच

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औरंगजेब पर विवादित बयान देने वाले अबू आसिम आजमी के खिलाफ थाने और मुंबई में एफआईआर दर्ज

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मुगल बादशाह औरंगजेब (अल्लाह उनसे खुश हो) की तारीफ करने और उन्हें अच्छा शासक बताने के बाद मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी के खिलाफ थाने और मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। विवादित बयान को लेकर मुंबई में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इस मामले में मूल एफआईआर थाने में दर्ज की गई है।

बीती रात शिवसेना सांसद नरेश मेहस्के ने अबू आसिम आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चूंकि औरंगजेब एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, इसलिए उसने संभाजी महाराज और हिंदुओं पर अत्याचार किए और उसके शासनकाल में जजिया भी वसूला जाता था। इसके साथ ही अबू आसिम आजमी द्वारा जारी बयान से धार्मिक नफरत फैलने का खतरा है और इससे हिंदुओं के दिलों को ठेस पहुंची है।

अबू आसिम आजमी ने कहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में यह देश सोने की चिड़िया था, जबकि औरंगजेब ने भारत को लूटा और हमला किया। आजमी ने यह भी कहा था कि राज्य के नेता देश में नफरत पैदा करके मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 302, 299, 356 (1) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही शिवसेना ने मांग की है कि अबू आसिम आजमी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

अबू आसिम आजमी के खिलाफ राज्य में गुस्सा फूट पड़ा है और शिवसेना और बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में भी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में अबू आसिम आजमी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे वागले पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया जाएगा और संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा जांच की जाएगी, यह जानकारी मुंबई जोन 1 के डीसीपी प्रवीण कुमार मुंडे ने दी।

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