राष्ट्रीय
नागरिकता-वोटर लिस्ट मामले में सोनिया गांधी ने आरोपों से किया इनकार, अब 21 फरवरी को सुनवाई
नई दिल्ली, 7 फरवरी : बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में कथित तौर पर नाम शामिल कराए जाने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी ओर से जवाब दाखिल किया गया है।
सोनिया गांधी की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और इसके पीछे साफ तौर पर राजनीतिक मंशा है। उनके जवाब में कहा गया है कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और उन्हें बेवजह विवादों में घसीटने की कोशिश की जा रही है।
कोर्ट में दाखिल जवाब में सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि निचली अदालत ने पहले ही सही निष्कर्ष निकाला था। नागरिकता से जुड़े मामलों का अधिकार क्षेत्र केवल केंद्र सरकार के पास है, जबकि मतदाता सूची या चुनाव से जुड़े विवादों को देखने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग को है। ऐसे मामलों में कोई भी आपराधिक अदालत दखल नहीं दे सकती। उनके मुताबिक, इस तरह की याचिकाएं दाखिल कर अदालत का समय बर्बाद किया जा रहा है।
सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं, उनके समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया गया है। सिर्फ अनुमान और सवालों के आधार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो कानूनन टिक नहीं सकते। इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाना ही न्यायसंगत है। कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी तय की है।
इस मामले में वकील विकास त्रिपाठी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की है। इससे पहले, बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में खारिज कर दिया था। याचिका में दावा किया गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी, जबकि उनका नाम 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज था। इसी आधार पर सवाल उठाया गया कि नागरिकता मिलने से पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हुआ।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, जिस पर भी सवाल खड़े किए गए। याचिकाकर्ता की ओर से यह दावा किया गया कि जब 1983 में नागरिकता मिली, तो 1980 में नाम दर्ज कराने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और क्या इसमें फर्जी कागजात लगाए गए थे।
राष्ट्रीय
मुंबई कोस्टल रोड नॉर्थ परियोजना: वर्सोवा में 348 पेड़ काटे जाएंगे, जिनमें नाना नानी पार्क के अंदर 80 पेड़ शामिल हैं, जिससे निवासियों में आक्रोश फैल गया है।

मुंबई, 13 फरवरी: मुंबई कोस्टल रोड (एमसीआरपी) नॉर्थ प्रोजेक्ट के तहत वर्सोवा में 348 पेड़ प्रभावित होने वाले हैं। जिनमें नाना नानी पार्क के अंदर स्थित 80 पेड़ भी शामिल हैं। बीएमसी ने पार्क के अंदर नोटिस लगा दिए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में गुस्सा है, जो कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ पेड़ों का मामला नहीं है। यह एक ऐसे उपनगर में बची हुई कुछ गिनी-चुनी खुली जगहों में से एक के खो जाने का मामला है, जो पहले से ही घुटन से जूझ रहा है।
20 किलोमीटर लंबी तटीय सड़क वर्सोवा को दहिसर से 20,000 करोड़ रुपये की लागत से जोड़ेगी। बांद्रा-वर्ली सी लिंक के मरीन ड्राइव से वर्ली छोर तक का पहला चरण पहले ही खुल चुका है। दूसरे चरण का उद्देश्य द्वीप शहर को पश्चिमी उपनगरों से जोड़ना है, लेकिन इसकी पर्यावरणीय लागत काफी अधिक होगी।
हालांकि, वर्सोवा इंटरचेंज से बांगुर नगर तक के ऊंचे हिस्से से 348 पेड़ प्रभावित होने वाले हैं, जबकि इंटरचेंज पर पैकेज ए संरेखण के साथ 1,113 पेड़ों की पहचान की गई है।
तटीय सड़क चरण II परियोजना के पैकेज ए के तहत काटे जाने वाले नाना नानी पार्क के 80 पेड़ों में से कई पर बीएमसी ने नोटिस चिपका दिए हैं। ये नोटिस पार्क के पश्चिमी किनारे पर लगे पेड़ों पर लगाए गए हैं, जो उस क्षेत्र को इंगित करते हैं जहां पेड़ों की कटाई होने की सबसे अधिक संभावना है।
महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, 1975 की धारा 8(3) का हवाला देते हुए, नोटिस में कहा गया है कि वर्सोवा इंटरचेंज से बांगुर नगर तक के के/पश्चिम वार्ड में पेड़ों को हटाने की अनुमति मांगी गई है – एक प्रक्रियात्मक कदम जो इन पार्क के पेड़ों के संभावित नुकसान का संकेत देता है।
तटीय सड़क के दूसरे चरण के लिए, दहिसर तक की पूरी लंबाई में कुल 1,244 पेड़ों के प्रभावित होने की आशंका है। पिछले साल, स्थानीय मछुआरा समुदायों ने कड़ा विरोध जताते हुए चेतावनी दी थी कि यह परियोजना मालवानी, मार्वे और चारकोप क्षेत्रों में मछली पकड़ने की गतिविधियों को बुरी तरह से बाधित करेगी, जिससे आजीविका खतरे में पड़ जाएगी और कई छोटे, पारंपरिक मछुआरों को अपना काम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
राजनीति
चाहे मजार हो या कोई और अवैध निर्माण, होगा एक्शन: मुंबई डिप्टी मेयर संजय घाडी

मुंबई, 13 फरवरी : मुंबई के डिप्टी मेयर संजय घाडी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चाहे मजार हो या दूसरा कोई अवैध निर्माण, प्रशासन को कार्रवाई के लिए आदेश दिया जाएगा। उन्होंने अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को भी मुंबई से बाहर करने का महायुति का वादा दोहराया है।
समाचार एजेंसी मीडिया से बात करते हुए डिप्टी मेयर संजय घाडी ने कहा, “चाहे वह ‘मजार’ हो या कोई और बिना इजाजत किया गया निर्माण, प्रशासन को उसके खिलाफ एक्शन लेने का आदेश देंगे।”
बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा, “मेयर रितु तावडे ने अपने इंटरव्यू में पहले ही स्पष्ट किया था कि मुंबई शहर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाया जाना चाहिए। जल्द मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बीएमसी मेयर के नेतृत्व में बैठक होगी। इसके बाद अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर एक्शन लिया जाएगा।”
एआईएमआईएम को लेकर भी संजय घाडी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “किसी को भी अपने धर्म के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें जाति के आधार पर भेदभाव करना चाहिए। मुंबई सबकी है और हम सब मुंबई में एक साथ रहते हैं। यहां गुजराती, मराठी और उत्तर भारतीय हैं। सभी ने मुंबई को आर्थिक राजधानी बनाने में योगदान दिया है। चुनावों के वक्त राजनीति ठीक है, लेकिन सभी को चुनावों के बाद मुंबई में विकास के लिए काम करना चाहिए।”
उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई का मुस्लिम समुदाय पहले कांग्रेस का समर्थन करता था। धीरे-धीरे वे दूर हो गए और लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के साथ रहने का फैसला किया। उसके बाद इस गठबंधन को भी छोड़ दिया और एआईएमआईएम में शामिल हो गए। नतीजतन, मुस्लिम-बहुल इलाकों से आठ कॉर्पोरेटर चुने गए हैं।
संजय घाडी ने आगे कहा, “हर नेता को हर चुनाव में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी व एकनाथ शिंदे और हमारी शिवसेना, हम सभी ने लगातार काम किया है और इसीलिए हम जीते हैं।”
‘वंदे मातरम’ को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर संजय घाडी बोले, “अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई कानून बनाती है व उसे नागरिकों के लिए लागू किया जाता है, तो उसका पालन होना चाहिए। लेकिन हम किसी धर्म का विरोध करके ऐसा नहीं करेंगे। हमें एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए।”
राजनीति
लोकसभा में विपक्ष ने किया हंगामा, सदन की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित

LOKSABHA
नई दिल्ली, 13 फरवरी : लोकसभा में शुक्रवार को लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पहले कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए।
शुक्रवार को सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारे लगाए और जेफरी एपस्टीन के साथ कथित संबंध को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग करते हुए सदन के वेल तक पहुंच गए।
कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कोडीन सिरप से हुई ‘कई मौतों’ पर केंद्र से सवाल किया और मांग की कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में पीड़ितों को पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और दोषियों को पकड़ने के लिए सीबीआई जांच भी कराई जाए।
प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कफ सिरप के सेवन से हुई मौतों से संबंधित प्रश्न का जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने हंगामे के बीच कांग्रेस नेता के सवाल पर जवाब दिया कि कोई मौत ‘कोडीन’ से नहीं हुई है, तो मुआवजा देने का कोई सवाल नहीं उठता है।
इसके बाद भी कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके समेत अन्य विपक्षी सदस्यों ने कार्यवाही को बाधित किया। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने विपक्षी सदस्यों से सदन को चलने देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसके चलते सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की गई।
दोपहर बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई और कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके बाद संध्या राय ने सदन को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
लोकसभा की कार्यवाही से पहले विपक्षी सदस्यों ने एपस्टीन फाइलों को लेकर संसद परिसर में सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। कथित तौर पर हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एपस्टीन के बीच बातचीत को लेकर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दा उठाया। हालांकि, कांग्रेस के कथित दावों को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया।
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र8 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय1 year agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध4 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार12 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
