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Wednesday,12-November-2025
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अमेरिकी टैरिफ और एसआईआर पर राज्यसभा में हंगामा, सदन की कार्यवाही स्थगित

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नई दिल्ली, 31 जुलाई। राज्यसभा में गुरुवार को एक बार फिर से हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही बिहार में मतदाता सूची के गहन रिव्यू, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, महिलाओं के प्रति अपराध व धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा उठाया।

विपक्षी सांसदों ने इन मुद्दों पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर इन सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। सदन में लगातार हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, लेकिन 12 बजे भी यही हालात बने रहे जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद उपसभापति ने बताया कि विपक्ष के 28 सांसदों ने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर नियम 267 के अंतर्गत चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं। गौरतलब है कि नियम 267 के अंतर्गत सदन के अन्य सभी कार्यों को स्थगित करके दिए गए विषयों पर चर्चा कराई जाती है। इस चर्चा के अंत में वोटिंग का भी प्रावधान होता है।

गुरुवार को सुलता देव, शुभाशीष खुटिया, शशमित पात्रा व बीजेडी के कुछ अन्य सांसदों ने गंभीर अपराधों, उड़ीसा में महिलाओं व गर्ल चाइल्ड के साथ होने वाले अपराधों पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की थी। वहीं रेणुका चौधरी, नीरज डांगी, राजीव शुक्ला व साकेत गोखले समेत कई अन्य सांसद बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन रिव्यू के मामले पर चर्चा चाहते थे। तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों का कहना था कि देश के विभिन्न हिस्सों में पश्चिम बंगाल के कामगारों के साथ भेदभाव हो रहा है और वे इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे। वहीं संतोष कुमार पी और वी शिवादासन समेत कुछ विपक्षी सांसदों ने अमेरिका द्वारा 25 प्रतिशत टैरिफ और पैनल्टी लगाए जाने व इसके प्रभावों को लेकर चर्चा की मांग की।

इसके अलावा कुछ विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर भी चर्चा कराए जाने की मांग की। राज्यसभा के उपसभापति ने इन सभी चर्चा की मांगों को अस्वीकार कर दिया। उपसभापति द्वारा चर्चा की अनुमति न मिलने के उपरांत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और वे अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

राजनीति

‘समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के बचाव में उतरी’, अबू आजमी के बयान पर प्रदीप भंडारी ने जताई कड़ी आपत्ति

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abu azmi

नई दिल्ली, 12 नवंबर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दिल्ली कार ब्लास्ट पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी अब उमर, मुजम्मिल और शाहीन का समर्थन कर रही है। ये वही आरोपी हैं, जो दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी संबंधों की जांच के घेरे में हैं।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अबू आजमी के बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर करते हुए लिखा, “समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के बचाव में उतरी है। अबू आजमी ने कहा है कि ‘किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।’ यह वही समाजवादी पार्टी है जिसने कभी आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की बात कही थी।”

सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रदीप भंडारी ने कहा, “राहुल गांधी और अखिलेश यादव जल्द ही इस रुख को उचित ठहराने की कोशिश करेंगे।”

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट पर समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किसी निर्दोष को पकड़कर जेल में डाल देना, यह नाइंसाफी है।

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का उदाहरण देते हुए अबू आजमी ने कहा, “मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए थे, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। बस झूठ में लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। वे लोग 19 साल तक जेल में रहे। इस तरह का किसी के साथ नहीं होना चाहिए। झूठे आरोप में किसी को नहीं पकड़ा जाना चाहिए।”

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली हमारी राजधानी है, कोई छोटा कस्बा नहीं है। यह धमाका सुरक्षा की बड़ी चूक और इंटेलिजेंस की नाकामी है। इसकी सच्चाई से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

अबू आजमी ने आगे कहा, “वे मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए और उन्हें छह महीने के भीतर मौत की सजा दी जानी चाहिए।”

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राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली कार ब्लास्ट केस: एनआईए ने जांच के लिए टीम गठित की, एडीजी विजय सखारे को कमान

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फरीदाबाद, 12 नवंबर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच के लिए टीम का गठन किया है। सूत्रों ने बताया है कि एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एनआईए को जांच सौंपी थी।

सूत्रों के अनुसार, एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए ‘स्पेशल 10’ अधिकारियों की टीम तैयार की है, जिसमें आईजी, दो डीआईजी और 3 एसपी होंगे। बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर बुधवार को एनआईए के डीजी और आईबी चीफ की बैठक भी हुई है।

सूत्रों ने यह भी बताया कि एनआईए की टीम जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस से ‘जैश मॉड्यूल’ की तमाम केस डायरी आज अपने कब्जे में लेगी।

वहीं, फरीदाबाद में ‘आतंकी मॉड्यूल’ का पर्दाफाश होने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। इस यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन संदिग्ध आतंकियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। मामले में एजेंसियों ने जांच दायरा बढ़ाते हुए छह और लोगों को हिरासत में लिया।

अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियां 50 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। इन लोगों में यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के छात्र और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य शामिल हैं। इस कार्रवाई के बीच छह लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल, फरीदाबाद पुलिस उनसे संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के बारे में पूछताछ कर रही है।

फरीदाबाद में पकड़े गए ‘आतंकी मॉड्यूल’ और दिल्ली विस्फोट के तार एक-दूसरे से जुड़े होने की आशंकाएं हैं।

दिल्ली ब्लास्ट केस का संदिग्ध उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ब्लास्ट उस समय हुआ, जब फरीदाबाद में सोमवार को दिन में लगभग 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया और 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल, दोनों घटनाओं को जोड़कर एजेंसियां जांच में जुटी हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

निठारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सुरेंद्र कोली को रिहा करने का आदेश

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नई दिल्ली, 11 नवंबर: निठारी हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुरेंद्र कोली को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कोली पर लगाए गए सभी आरोपों से उसे बरी किया जाता है और उसकी सभी सजाएं रद्द की जाती हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2011 के पुनर्विचार फैसले को वापस लेते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अपील स्वीकार की जाती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सुरेंद्र कोली को तत्काल रिहा किया जाए।

यह फैसला निठारी हत्याकांड के बाद आया, जिसने साल 2006 में पूरे देश को दहला दिया था, जब नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल बरामद हुए थे। इस वारदात ने पुलिस और समाज दोनों को झकझोर कर रख दिया था।

मामले में पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कोली बच्चों और महिलाओं को बहला-फुसलाकर लाता था, उनके साथ दुष्कर्म करता और फिर हत्या कर शवों को नाले में फेंक देता था। मामला सामने आने के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसने कई मामलों में चार्जशीट दाखिल की।

कोली पर 13 मामलों में आरोप लगाए गए, जबकि पंढेर का कुछ मामलों में सहआरोपी के रूप में नाम आया। समय के साथ अदालतों ने सुनवाई की और कोली को 12 मामलों में बरी कर दिया गया, लेकिन एक मामले में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।

अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पुराने फैसले को पलटते हुए कहा है कि कोली के खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं हैं और जांच में गंभीर खामियां रही हैं। इसलिए न्याय के हित में उसे बरी किया जाता है।

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