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Saturday,05-April-2025
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महाराष्ट्र

आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल के परिसर से 66 लाख रुपये नकद बरामद

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आयकर विभाग ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री, आदित्य ठाकरे के करीबी सहयोगी राहुल कनाल के विभिन्न परिसरों से 66 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। एक केबल ऑपरेटर और राहुल कनाल सहित कुछ लोगों से संबंधित 26 अलग-अलग स्थानों पर आईटी विभाग द्वारा की गई तलाशी के दौरान नकदी जब्त की गई थी।

मुंबई, पुणे, सांगली और रत्नागिरी में फैले 26 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया।

आईटी विभाग ने जमीन की बिक्री और खरीद के संबंध में व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि दापोली में जमीन का एक पार्सल 2017 में महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता द्वारा 1 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, लेकिन इसे 2019 में पंजीकृत किया गया था। इस जमीन को बाद में 2020 में 1.10 करोड़ रुपये में एक व्यक्ति को बेच दिया गया था।

इसमें कहा गया है कि इसी बीच 2017 से 2020 तक उसी जमीन पर एक रिसोर्ट बनाया गया था। जब तक उक्त राजनेता के नाम जमीन का पार्सल पंजीकृत हुआ, तब तक रिसॉर्ट का पर्याप्त निर्माण पूरा हो चुका था।

यह पता चलता है कि रिसॉर्ट के निर्माण के बारे में प्रासंगिक तथ्यों को पंजीकरण अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया था और तदनुसार, स्टांप शुल्क का भुगतान केवल 2019 और 2020 में दोनों अवसरों पर भूमि के पंजीकरण के लिए किया गया था। तलाशी के दौरान मिले सबूत पता चला कि रिसॉर्ट का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और 6 करोड़ रुपये से अधिक नकद में खर्च किए गए थे। इसके निर्माण की लागत का लेखा-जोखा न तो खोजे गए व्यक्ति द्वारा या राजनेता द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में रखा गया है।

राज्य सरकार के अधिकारी के मामले में खोज से पता चला है कि उसने, उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने दस वर्षों की अवधि में पुणे, सांगली और बारामती में प्रमुख स्थानों पर संपत्ति के रूप में बड़ी संपत्ति अर्जित की है।

परिवार के पास पुणे में एक बंगला और एक फार्म हाउस, तसगांव में एक भव्य फार्म हाउस, सांगली में दो बंगले, तनिष्क और कैरेट लेन के शोरूम वाले दो वाणिज्यिक परिसर, पुणे के विभिन्न स्थानों में पांच फ्लैट, नवी मुंबई में एक फ्लैट, सांगली, बारामती, पुणे में खाली प्लॉट और पिछले सात वर्षों के दौरान 100 एकड़ से अधिक कृषि भूमि का अधिग्रहण किया।

संपत्तियों के अधिग्रहण के स्रोतों और दुकानों और बंगलों के भव्य अंदरूनी हिस्सों पर खर्च की गई राशि की विस्तृत जांच चल रही है। परिवार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के शोरूम, तनिष्क शोरूम, सिविल निर्माण व्यवसाय, रियल एस्टेट और पाइप निर्माण व्यवसाय सहित कई व्यवसायों का मालिक है।

यह पाया गया है कि कर्मचारी के रिश्तेदारों द्वारा चलाए जा रहे निर्माण व्यवसाय को राज्य सरकार से कई ठेके मिले थे। तलाशी अभियान ने फर्जी खरीद और फर्जी उप-ठेके के माध्यम से 27 करोड़ रुपये के बढ़े हुए अनुबंध खर्च के सबूतों का भी पता लगाया है। बारामती में जमीन की बिक्री में दो करोड़ रुपये की बेहिसाब नकद प्राप्ति के साक्ष्य भी मिले हैं। निर्माण व्यवसाय में कर चोरी के संबंध में आगे की जांच जारी है।

महाराष्ट्र

वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

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नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।

वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।

धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।

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महाराष्ट्र

मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

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मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।

मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।

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न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के आरोपियों की संपत्ति जब्त

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मुंबई: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में मुंबई आर्थिक शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी संपत्ति जब्ती की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि गबन की रकम से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने के बाद उसे कुर्क कर जब्त कर लिया गया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों की 21 अचल संपत्तियां पाई गई हैं, जिन्हें कुर्क करने की अनुमति दी गई है।

मुंबई शहर में 107 बीएनएसएस के तहत यह पहली कार्रवाई है जिसमें आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है। मुंबई एओडब्ल्यू ने कहा कि जब्त संपत्तियों से बरामद राशि का भी अनुमान लगाया जाएगा। मुंबई में हुए बैंक घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों की अन्य संपत्तियों का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।

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