राजनीति
राजस्थान कांग्रेस : सस्पेंस, सरप्राइज, विरोधोभासी रणनीति
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में दो खेमों में बंटने के बाद राजस्थान कांग्रेस की कहानी सस्पेंस, सरप्राइज और विरोधाभासी रणनीति के तत्वों के साथ और ज्यादा जटिल होती जा रही है। एआईसीसी के नेता जहां पायलट पर चुप्पी साधते नजर आते हैं, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री पायलट पर निशाना साधने के दौरान मुखर रहे हैं।
राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मलेन में खुले तौर पर घोषणा की कि पायलट सहित 19 बागी कांग्रेस विधायक पार्टी हाईकमान से माफी मांगने के बाद अपने ‘परिवार’ में लौट सकते हैं।
हालांकि, कुछ दिन पहले गहलोत ने पायलट को ‘निकम्मा’ और ‘नकारा’ कहा था।
अब, पार्टी कार्यकर्ता उलझन में हैं कि कौन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है : एआईसीसी या गहलोत की अगुवाई में राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व।
वास्तव में, गहलोत भी अपनी रणनीति बदलते मालूम पड़ रहे हैं और पायलट पर चुप रहना पसंद करते हुए राज्यपाल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं।
कांग्रेस के गलियारों में ऐसी खुसफुसाहट है कि मुख्यमंत्री भी अपनी एआईसीसी टीम के सदस्यों का अनुकरण करते हुए अपनी रणनीति बदल चुके हैं और इसलिए विरोध के किसी भी तस्वीर में पायलट को नहीं ला रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले राज्य में पायलट लगातार उनके रडार पर थे।
इस रणनीति ने पार्टी के नेताओं को भ्रमित, चकित और उनके रुख पर अधिक विभाजित कर दिया है।
उनका आम सवाल यही है कि गहलोत, सचिन पायलट के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन एआईसीसी से कोई और ऐसा नहीं कर रहा था और अब वह चुप क्यों हो गए हैं।
पीसीसी के एक पूर्व कार्यकर्ता ने कहा, “हम पार्टी के रुख पर अनभिज्ञ हैं, एक तरफ जहां वे उन्हें अयोग्यता नोटिस देते हैं, वहीं दूसरी ओर, एआईसीसी के सदस्य 19 सदस्यों से घर लौटने का आह्वान करते हैं। यह एक बहुत ही भ्रामक स्थिति प्रतीत होती है।”
पार्टी के एक अन्य नेता ने एआईसीसी पार्टी के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा, “वे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। यह समझ से परे है कि केवल हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूर्व उपमुख्यमंत्री के खिलाफ नफरत भरे बयान क्यों दे रहे थे।”
वहीं, पायलट ने भी पार्टी से अपने जुड़ाव को लेकर सस्पेंस जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
सोमवार को, उन्होंने सोशल मीडिया पर तीन पोस्ट जारी किए, जिसमें कांग्रेस के ‘हाथ’ का प्रतीक चिन्ह था।
इसके अलावा, जब पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि पायलट खेमे के कुछ विधायक गहलोत खेमे के संपर्क में हैं और जल्द ही इसमें शामिल होंगे, तो पायलट खेमे के एक अन्य विधायक हेमाराम चौधरी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि गहलोत खेमे के कई विधायक रिसॉर्ट में ‘कैम्पिंग’ से मुक्त होने के बाद पायलट खेमे में आ जाएंगे।
इसलिए इस सभी सस्पेंस, सरप्राइज और चौंकाने वाले तत्वों के बीच, सवाल उठाए जा रहे हैं कि आने वाले महीनों में कौन मजबूत होगा।
पीसीसी की पूर्व उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने आईएएनएस से कहा, “हम इस समय हमारे नेता अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं, जो राष्ट्र में लोकतंत्र को बचाने निकले हैं।”
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव 2024: उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘राज्य विधानसभा में संविधान नहीं बदला जा सकता’
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया, जो महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं।
शाह की इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि उद्धव कांग्रेस के साथ बैठे हैं, जिसने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध किया था, यूबीटी नेता ने कहा, “मुझे उनके साथ बैठना पड़ा क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया। मैं पूछूंगा कि अनुच्छेद 370 और महाराष्ट्र चुनाव का क्या संबंध है? क्या यह महाराष्ट्र में सोयाबीन और कपास की फसलों को एमएसपी देगा? क्या यह महाराष्ट्र से गुजरात जाने वाले उद्योगों को रोक देगा?”
उद्धव अपने उम्मीदवार प्रवीण स्वामी के समर्थन में धाराशिव में थे, जहां उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। धाराशिव से सांसद ओमराजे निंबालकर भी वहां मौजूद थे।
अयोध्या राम मंदिर न जाने के पीएम मोदी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, “मोदीजी अपनी रैलियों में मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि ‘उद्धव ठाकरे अभी तक अयोध्या राम मंदिर क्यों नहीं गए?’ मैं लीक वाले मंदिरों में नहीं जाता। बारिश के मौसम में यह लीक होता है। मैं दो बार अयोध्या गया हूं। एक बार कांग्रेस विधायकों के साथ जब मैं सीएम था।”
उद्धव ने केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग में दलितों और बौद्धों को शामिल न करने के लिए भी मोदी और शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “आप हमेशा संविधान और बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग में दलित और बौद्ध समुदाय से एक भी सदस्य क्यों नहीं है? आपको बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है।”
प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए उद्धव ने कहा, “मोदी आरोप लगा रहे हैं कि एमवीए संविधान को बदल देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य विधानसभा में संविधान नहीं बदला जा सकता। कल मोदी स्थानीय नगरपालिका और जिला परिषद चुनावों के दौरान भी यही बयान देंगे,” उद्धव ने कहा।
उद्धव ने एमवीए शासन के दौरान अपने प्रभावशाली काम को याद करते हुए कहा, “हमने कोविड-19 के दौरान लोगों की जान बचाई, जब गुजरात में गंगा नदी में लाशें बह रही थीं और खुले मैदान में जलाई जा रही थीं।
घोषणापत्र पर बोलते हुए पूर्व सीएम ने कहा, “हम महिलाओं को 3,000 रुपये देंगे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और सभी को मुफ्त शिक्षा देंगे।”
राष्ट्रीय समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ को झटका दिया, अब 15 दिन का नोटिस जरूरी
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (13 नवंबर) को सरकारी अधिकारियों द्वारा दोषी अपराधियों या यहां तक कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए अक्सर की जाने वाली मनमानी बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। शीर्ष अदालत ने अब कहा है कि अगर किसी भी कारण से संपत्ति को ध्वस्त किया जाना है तो संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस देना होगा। नोटिस पंजीकृत डाक से भेजना होगा और संरचना के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ध्वस्तीकरण नोटिस में अधिकारी द्वारा अनाधिकृत माने गए भवन के हिस्से के बारे में विवरण होना चाहिए और यह भी कि उसे ध्वस्त करने के क्या आधार हैं। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया।
अतिरिक्त-कानूनी सज़ा
सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा था, क्योंकि विभिन्न याचिकाएं दायर कर शीर्ष अदालत से इस प्रथा पर गौर करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि यह कानून से बाहर की सजा के समान है।
याचिकाओं में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई अवैध तोड़फोड़ एक खतरनाक मिसाल कायम कर रही है क्योंकि ऐसी कई कार्रवाइयां संपत्ति के मालिक के खिलाफ अपराध के संदेह के आधार पर की जाती हैं। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि ऐसी कार्रवाइयां एक आम बात बन गई हैं और खतरनाक मिसाल कायम कर रही हैं।
कई राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की आलोचना हुई है कि ध्वस्तीकरण अभियान लक्षित तरीके से चलाया गया तथा सभी ढांचों में अवैध निर्माण नहीं था।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव 2024: घाटकोपर रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करेगी, डंके की चोट पर’
मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए (डंके की चोट पर) और उसके बाद कोई भी निजी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा।
शाह ने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) बदलाव के खिलाफ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के संबंध में कानून में संशोधन का विधेयक जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा।
वक्फ पर गृह मंत्री
मंगलवार को घाटकोपर में रैली में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में पूरे गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है।
शाह ने कहा, “कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने किसानों, गांवों और पुराने मंदिरों की जमीनों को वक्फ संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया है और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। यहां यह संभव नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अघाड़ी बदलाव के खिलाफ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के संबंध में कानून में संशोधन का विधेयक जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा।”
उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कानून डंके की चोट पर बदलने वाली है और फिर किसी की जमीन या घर को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा। यह एक स्वतंत्र भारत है और किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं है।”
वक्फ अधिनियम 1995 क्या है?
वक्फ अधिनियम 1995 मूल रूप से वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के मुद्दों पर इसे लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे इस अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, व्यापक सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र लाने का प्रयास करता है।
अमित शाह ने अपनी रैली में महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को उलेमाओं के एक बड़े समूह द्वारा सौंपी गई याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है।
शाह ने अपने भाषण में कहा, “अभी महाराष्ट्र में उलेमाओं के एक बड़े समूह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की। इस देश में पहले से ही 50 प्रतिशत आरक्षण आवंटित है और यदि आप (कांग्रेस) मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, तो किसी का आरक्षण कम करना होगा। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है…राहुल बाबा और उनकी कंपनी जो कर सकती है, करें, लेकिन हम ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के अधिकारों की रक्षा करेंगे।”
शाह ने कहा, “कुछ दिन पहले मैंने राज्य की जनता के सामने भाजपा का घोषणापत्र पेश किया था और उसी दिन खड़गे जी ने महाअघाड़ी का घोषणापत्र जनता के सामने पेश किया। इसके अलावा खड़गे जी ने महाराष्ट्र कांग्रेस से कहा कि वे ऐसे वादे करें जिन्हें पूरा किया जा सके, न कि ऐसे वादे जिन्हें पूरा न किया जा सके।”
महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार तेज हो गया है और सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं।
मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।
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