राजनीति
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पहलगाम हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र तत्काल बुलाने की मांग की है। यह मांग जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर की गई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।
राहुल गांधी ने अपने पत्र में देश की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए संसद के विशेष सत्र को आवश्यक बताया है।
उन्होंने पत्र में लिखा, “पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है। इस महत्वपूर्ण समय में, भारत को यह दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट रहेंगे। विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जहां जनता के प्रतिनिधि अपनी एकता और दृढ़ संकल्प दिखा सकें।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और संसद में इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता है।
राहुल गांधी ने अपने पत्र में इस बात पर भी बल दिया कि संसद का विशेष सत्र न केवल आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने का अवसर होगा, बल्कि यह सरकार को सुरक्षा उपायों और नीतियों पर चर्चा करने का मंच भी प्रदान करेगा।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में इस हमले को क्रूर और निर्दोष नागरिकों के खिलाफ बताया है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र में लिखा, “ऐसे समय में जब एकता और एकजुटता की सबसे अधिक आवश्यकता है, विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र तत्काल बुलाना महत्वपूर्ण है। यह सत्र 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर आतंकवादी हमले से निपटने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प और इच्छाशक्ति का शक्तिशाली प्रदर्शन होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस मांग पर विचार करेंगे और सत्र को तदनुसार बुलाएंगे।”
महाराष्ट्र
ईद-उल-अजहा पर कुर्बानी के जानवरों पर लगाए जाने वाले शुल्क में कमी की मांग करते हुए रईस शेख ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को पत्र लिखा

मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर कुर्बानी के जानवरों की जांच और प्रवेश के लिए वसूले जाने वाले शुल्क में कमी की मांग की है।
विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को एक पत्र लिखकर कहा कि कुरैश मानव कल्याण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में हमसे मिला और हमें एक पत्र दिया जिसमें बलि के जानवरों के परीक्षण और प्रवेश के लिए एकत्र किए गए शुल्क में कमी करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि 8 अप्रैल 2025 को दायर जनहित याचिका में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक द्वारा पारित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के सचिव के समक्ष अपनी याचिका पेश करने की अनुमति दी गई है।
एसोसिएशन का कहना है कि 2022 तक देवनार स्लॉटर हाउस में पशुओं के निरीक्षण और बूचड़खाने में प्रवेश के लिए 20 रुपये का शुल्क लिया जाता था, लेकिन 2022 से शुल्क में 100% की वृद्धि कर 200 रुपये कर दिया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों और किसानों पर काफी वित्तीय बोझ पड़ गया है। वर्ष 2023 और 2024 में 5 लाख रुपये तक का अस्थायी शुल्क लिया जाएगा। ईद-उल-अजहा के अवसर पर 20 रुपये शुल्क लिया गया, जिससे पता चलता है कि 20 रुपये तक का शुल्क लेकर काम कराया जा सकता है।
20. अतः उपरोक्त बिन्दुओं एवं न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के सचिव से मांग करती है कि कुर्बानी के पशुओं की जांच एवं प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस 250 रुपये प्रति पशु स्थायी रूप से निर्धारित की जाए। 20. रईस शेख ने उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से कहा कि महाराष्ट्र समेत देशभर के मुसलमान ईद-उल-अजहा का त्योहार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाते हैं, इसलिए सरकार को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि मुसलमान ईद-उल-अजहा का त्योहार बेहतर तरीके से मना सकें।
महाराष्ट्र
पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को 20 लाख की वित्तीय सहायता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की घोषणा

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक में पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के उत्तराधिकारियों को 20-20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने यहां कैबिनेट की बैठक में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह निर्णय लिया। पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए छह महाराष्ट्रीयनों को 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता के साथ-साथ सरकार शिक्षा और परिवार के रोजगार पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। जगदाले परिवार की बेटी को नौकरी देने का फैसला कल हुआ था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए उसे तत्काल सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है।
इस आतंकवादी हमले में डोंबिवली के तीन चचेरे भाई भी मारे गए। ये तीनों, संजय लीला, अटल माने और हेमंत जोशी, पर्यटन के लिए कश्मीर गए थे। इसी तरह, पुणे के दो बचपन के दोस्त संतोष जगदाले और कस्तुब गुनबूटे की भी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नवी मुंबई के दिलीप ढोसले की भी हत्या कर दी गई। कश्मीर में हमले के दौरान हथियारबंद आतंकवादियों ने धार्मिक नारे लगाते हुए गोलीबारी की और इस दौरान 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल हैं। वे सभी यहाँ घूमने आये थे। महाराष्ट्र सरकार ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी।
राष्ट्रीय समाचार
हिरासत में मौत के मामले में संजीव भट्ट को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के हिरासत में मौत के मामले को लेकर संजीव भट्ट की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दाखिल संजीव भट्ट की अपील पर सुनवाई में तेजी लाने पर सहमति जताई।
जानकारी के अनुसार, पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के एक हिरासत में मौत के मामले में अपनी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने और जमानत देने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मंगलवार को कहा, “संजीव भट्ट की जमानत की मांग को खारिज किया जाता है। इससे अपील की सुनवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपील की सुनवाई जल्दी की जाएगी।”
बता दें कि 1990 के हिरासत में मौत के मामले में संजीव भट्ट को दोषी ठहराया गया था। वह जुलाई 2019 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
इससे पहले, पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा था, “जुर्माने की रकम गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा की जाएगी।”
याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नाथ ने पूछा था, “आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं? कम से कम एक दर्जन बार?”
इसके अलावा, भट्ट पर संपत्ति विवाद के कारण एक वकील को परेशान करने के लिए झूठा मामला दर्ज कराने का भी आरोप है। यह मामला 1996 का है, जब बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पालनपुर में एक वकील के होटल के कमरे से ड्रग्स जब्त किया था। उस समय भट्ट बनासकांठा में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे और उन्हें सितंबर 2018 में मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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