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Wednesday,19-March-2025
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लोकसभा में प्रधानमंत्री का महाकुंभ पर बयान: स्पीकर ने नियम 372 का हवाला दिया, विपक्ष के नेता राहुल ने ‘नए भारत’ पर कटाक्ष किया

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New Delhi : Prime Minister Narednra Modi addresses a programme marking 20 years of completion of SWAGAT initiative in Gujarat through video conferencing onThursday, April 27, 2023. (Photo:IANS/Video Grab)

नई दिल्ली, 18 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाकुंभ 2025 को राष्ट्र के लिए ‘जागृति’ का क्षण बताया और इसकी सफलता का श्रेय देशवासियों के अनगिनत योगदान को दिया, इस पर विपक्ष ने विरोध जताया और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ‘नए भारत’ पर कटाक्ष किया। इसके तुरंत बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

मंगलवार को लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रयागराज में धार्मिक समागम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इसने दुनिया के सामने देश की क्षमताओं को प्रदर्शित किया।

उन्होंने कहा, “सदन की ओर से मैं इस बड़े आयोजन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी लोगों और पवित्र स्नान करने गए देश के सभी लोगों को बधाई देता हूं।”

पीएम मोदी ने यह भी सुझाव दिया कि भारत को जल निकायों को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए नदी उत्सव मनाना शुरू करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की उपलब्धियां गिनाईं, लेकिन सदन में हंगामा मच गया, क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और भगदड़ की त्रासदी पर भी सरकार से जवाब मांगा। सदन में हंगामे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम पुस्तिका से नियम 372 लागू किया और सदस्यों को अनावश्यक अराजकता पैदा करने से बचने का निर्देश दिया। ओम बिरला ने कहा, “नियम 372 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री सदन में बिना किसी सवाल के बयान दे सकते हैं।”

उन्होंने सदस्यों से वेल में जाने से पहले नियमों के बारे में खुद को ‘शिक्षित’ करने को कहा। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वह महाकुंभ की उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “महाकुंभ हमारी समृद्ध संस्कृति और इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। मैं इस पर प्रधानमंत्री का समर्थन करना चाहता था।” उन्होंने एनडीए सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, “यह नया भारत है।” उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मामलों पर अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए।

उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ त्रासदी पर न बोलने और अपने भाषण में 30 श्रद्धालुओं की मौत पर श्रद्धांजलि न देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना की।

राजनीति

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ ड्रोन मामला खारिज किया

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हैदराबाद, 19 मार्च। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2020 में दर्ज एक मामले को खारिज कर दिया। उन पर हैदराबाद के पास जनवाड़ा में एक फार्महाउस के दृश्य रिकॉर्ड करने के लिए बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने का आरोप है।

रेवंत रेड्डी के खिलाफ मार्च 2020 में मामला दर्ज किया गया था, जब वे मलकाजगिरी से सांसद थे। उन्हें कथित तौर पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव के फार्महाउस के ऊपर ड्रोन उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो उस समय राज्य के मंत्री थे।

रेवंत रेड्डी ने अपने आरोप के समर्थन में एक फोटोशूट के लिए ड्रोन किराए पर लिया था कि के.टी. रामा राव ने सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए फार्महाउस का निर्माण किया था।

साइबराबाद की नरसिंगी पुलिस ने 4 मार्च, 2020 को रेवंत रेड्डी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 184 (लोक सेवक के अधिकार से बिक्री के लिए पेश की गई संपत्ति की बिक्री में बाधा डालना), 187 (लोक सेवक की सहायता करने में चूक) के तहत मामला दर्ज किया। उन पर धारा 287 के तहत ड्रोन का अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल करने और धारा 120 के तहत आपराधिक साजिश रचने का भी मामला दर्ज किया गया।

रेवंत रेड्डी को जमानत मिलने से पहले 20 दिन जेल में बिताने पड़े थे।

मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके वकील एस. निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया कि जनवाड़ा निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि लगाए गए आरोप मामले में लागू कानून की धाराओं के अनुरूप नहीं हैं।

पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने गृह के लोक अभियोजक को याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

इस बीच, हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बीआरएस नेता रामा राव के खिलाफ दर्ज मामले को भी खारिज कर दिया है।

हैदराबाद की सैफाबाद पुलिस ने पिछले साल अगस्त में राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव की शिकायत पर मामला दर्ज किया था कि बीआरएस नेता ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है।

बीआरएस नेता केटीआर, जिन्हें केटीआर के नाम से जाना जाता है, ने मामले को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बहस के दौरान, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि केटीआर, जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

हालांकि, केटीआर के वकील टी.वी. रामाराव ने तर्क दिया कि आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने अदालत से एफआईआर को खारिज करने का आग्रह किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एफआईआर को खारिज कर दिया।

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महाराष्ट्र

2002 के हत्या और अपहरण मामले में 23 साल बाद डोंबिवली में 52 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

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पालघर: 2002 के एक हत्या और अपहरण मामले में 23 साल तक अधिकारियों से बचने के बाद 52 वर्षीय मोहम्मद तरबेज मोहम्मद इदरीस अंसारी को ठाणे जिले के डोंबिवली से गिरफ्तार कर लिया गया है।

मामले के बारे में

अंसारी पर अपने छोटे भाई की पहली पत्नी शबाना परवीन (30) की हत्या और पालघर जिले के विरार में उनके पांच महीने के बेटे के अपहरण का आरोप है। उसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया जब पुलिस को सूचना मिली कि वह डोंबिवली में दो दशकों से फर्जी पहचान के साथ किराए के कमरे में रह रहा है।

मीरा भयंदर वसई विरार (एमबीवीवी) कमिश्नरेट के वरिष्ठ निरीक्षक अविराज कुर्हाड़े के अनुसार, यह घटना 6 जून 2002 को हुई थी, जब अंसारी ने अपने छोटे भाई की दूसरी पत्नी अफरीन बानू के साथ मिलकर शबाना परवीन की धारदार हथियार से गला रेतकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उसके नवजात बेटे का अपहरण कर लिया।

विरार पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 363 (अपहरण) और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया है।

जांच से पता चला कि अंसारी ने अपने छोटे भाई की शबाना परवीन से शादी का विरोध किया था और बाद में उस पर अफरीन बानू से शादी करने का दबाव बनाया था।

सहायक पुलिस निरीक्षक दत्ता सरक ने बताया कि अपराध के बाद अंसारी पहले लखनऊ भाग गया, जहां वह तीन साल तक रहा। फिर वह डोंबिवली चला गया, जहां वह पिछले 20 सालों से झूठी पहचान के साथ रह रहा था।

दूसरी आरोपी अफरीन बानू ने 2015 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन बाद में पर्याप्त सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था।

अपहृत बच्चा अब 23 वर्षीय व्यक्ति है तथा वर्तमान में लखनऊ में अपने पिता और सौतेली मां के साथ रह रहा है।

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महाराष्ट्र

विधानसभा सदस्य रईस शेख की मांग पर महंगाई वृद्धि को मंजूरी, केंद्र को आवश्यक दर वृद्धि का प्रस्ताव

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि वह पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ियों में दिए जाने वाले पौष्टिक भोजन पर होने वाले खर्च को मुद्रास्फीति से जोड़ने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख द्वारा विधानसभा में शून्यकाल प्रश्न उठाए जाने के बाद यह घोषणा की गई।

राज्य में 1,03,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और केंद्र सरकार ने 1,03,000 रुपये आवंटित किए हैं। वर्ष 2017 से अब तक 60 लाख से अधिक बच्चों को 8 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया है। आंगनवाड़ियों में दिए जाने वाले पौष्टिक भोजन पर खर्च बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए इसे 6-8 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर के अनुरूप नियमित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। शेख ने कहा कि व्यय में वृद्धि की मांग से बचने के लिए राज्य सरकार को मुद्रास्फीति के अनुरूप व्यय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को प्रस्तुत करना चाहिए।

शेख की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि शेख के सुझाव के अनुसार हम निश्चित रूप से जल्द ही केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे।

शेख ने बताया कि चूंकि 2017 से केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए मुद्रास्फीति के कारण बजट आवंटन कम कर दिया गया है। 2023-24 के प्रावधानों की तुलना में 2024-25 के बजट में कटौती की गई है। शेख ने कहा कि इससे बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र योजना प्रभावित हो रही है।

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