राजनीति
पीएम मोदी ने अहमदाबाद से 10 नई वंदे भारत ट्रेनों और अन्य ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई
इसे भारत की कनेक्टिविटी को एक बड़े बढ़ावा के रूप में देखा जा रहा है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से 10 नई वंदे भारत ट्रेनों और अन्य ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इससे पूरे भारत में 45 मार्गों पर सेवा देने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की कुल संख्या 50 हो गई है।
भारतीय रेलवे वर्तमान में 41 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं चलाती है, जो राज्यों को विद्युतीकृत ब्रॉड गेज (बीजी) नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है, जो 24 राज्यों और 256 जिलों तक पहुंचती है।
इससे पहले, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया।
यहां उन मार्गों का विवरण दिया गया है जिनका उद्घाटन किया गया
1) लखनऊ-देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस (22550)
लखनऊ-देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस (22550) देहरादून से दोपहर 2:45 बजे प्रस्थान करेगी और 3:26 बजे हरिद्वार, शाम 5:40 बजे मुरादाबाद और शाम 7:03 बजे बरेली पहुंचेगी।
2)पटना-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस (22345)
पटना-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस (22345) सुबह 6:05 बजे पटना से रवाना होगी और दोपहर 2:30 बजे गोमती नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।
3) पुरी-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस (20841)
पुरी-विशाखापत्तनम वंदे भारत (20841) पुरी से सुबह 5.15 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन सुबह 11:30 बजे विशाखापत्तनम पहुंचेगी।
4) एसएमवीटी बेंगलुरु-कालबुर्गी वंदे भारत एक्सप्रेस (22232)
एसएमवीटी बेंगलुरु-कालबुर्गी वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22232) एसएमवीटी बेंगलुरु से दोपहर 2:40 बजे अपनी यात्रा शुरू करेगी और गुरुवार को छोड़कर रोजाना रात 11:30 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी।
5) रांची-वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस (20887)
रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस (20887) के सुबह 05:10 बजे रांची से प्रस्थान करने और दोपहर 1:00 बजे वाराणसी पहुंचने की उम्मीद है।
6) विजाग-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस (20841)
विजाग-पुरी वंदे भारत (20841) पुरी से सुबह 05:15 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन सुबह 11:30 बजे विजाग पहुंचेगी।
7) सिकंदराबाद- विजाग वंदे भारत एक्सप्रेस (20707)
सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस (20707) सिकंदराबाद से सुबह 05:05 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन दोपहर 01:50 बजे विजाग पहुंचेगी।
8) मैसूर- सेंट्रल चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस (20608)
मैसूर- सेंट्रल चेन्नई वंदे भारत ट्रेन (20608) के सुबह 6 बजे मैसूर से प्रस्थान करने की उम्मीद है, जो सुबह 7:45 बजे एसएमवीटी बेंगलुरु (सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल) पर रुकेगी और दोपहर 12:20 बजे एमजीआर चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी।
9) खजुराहो-हज़रत निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस (22469)
खजुराहो-हजरत निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस (22469) सुबह 6 बजे निज़ामुद्दीन स्टेशन से प्रस्थान करेगी और पलवल, आगरा, ग्वालियर, झाँसी, ललितपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर में रुकते हुए दोपहर 2:20 बजे खजुराहो पहुंचेगी।
अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस (22962)
अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस (22962) सुबह 06:10 बजे अहमदाबाद से रवाना होगी और 11:35 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।
महाराष्ट्र
मुंबई में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में 6 अफगानी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस ने मुंबई शहर में अवैध रूप से रह रहे 6 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को सूचना मिली थी कि अफगान नागरिक यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, जिस पर यूनिट 1 और यूनिट 5 ने एक संयुक्त टीम बनाकर मुंबई के फोर्ट, धारावी-कुलाबा इलाके में छापेमारी की और 6 गैर-अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मोहम्मद रसूल निशजिया खान (24), मोहम्मद जाफर नबीउल्लाह (47), मोहम्मद रसूल निशजिया खान (24), अख्तर मोहम्मद जमालुद्दीन (47), जियाउल हक गौसिया खान (47), अब्दुल मनन खान (36) और असद शमशुद्दीन खान (36) के रूप में हुई है।
यूनिट 1 और 5 ने तकनीकी आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इन अफगान नागरिकों ने 2015, 2016, 2017 में वीजा प्राप्त किया था और भारत में बस गए थे उन्होंने फर्जी नामों से अपनी पहचान भी छिपाई थी। उनके असली नाम अब्दुल समद कंधार, मुहम्मद रसूल कमरुद्दीन कंधार, अमीलुल्लाह झाबुल, जिया-उल-हक अहमद काबुल, मुहम्मद इब्राहिम गजनवी काबुल, असद खान काबुल थे। इन सभी ने भारतीय दस्तावेज तैयार करने के लिए अपने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और फिर उन्होंने भारतीय दस्तावेज तैयार किए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने बड़े पैमाने पर अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई की है और अफगान अवैध निवासियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध लक्ष्मी गौतम और डीसीपी राज तिलक रोशन ने की है। उनके खिलाफ आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज किया गया है और पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
आज से तीन दिवसीय भारत दौरे पर रहेगा यूरोपीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के सात सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति (आईएनटीए) के सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 27 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचेगा। आईएनटीए सदस्यों का यह दौरा 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक होगा, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंधों पर चर्चा होगी।
वहीं, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के लिए आईएनटीए की स्थायी प्रतिवेदक क्रिस्टीना मैस्ट्रे और एसएंडडी आईएनटीए समन्वयक ब्रैंडो बेनिफी करेंगे।
बता दें, इस मिशन के दौरान, आईएनटीए सदस्य अलग-अलग स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यापार वार्ता में क्या-क्या अवसर और चुनौतियां हैं। आईएनटीए सदस्य मंत्रिस्तरीय और संसदीय दोनों स्तरों पर अलग-अलग बैठकें आयोजित करेंगे।
आईएनटीए सदस्य यूरोपीय व्यापार महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक करेंगे, और इसके अलावा सिविल सोसायटी के साथ विशिष्ट बैठकें आयोजित की जाएंगी।
दो सह-अध्यक्षों क्रिस्टीना मैस्ट्रे (एस एंड डी, स्पेन) और ब्रैंडो बेनिफेई (एस एंड डी, इटली) के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में जुआन इग्नासियो जोइदो (ईपीपी, स्पेन), वाल्डेमर बुडा (ईसीआर, पोलैंड), बैरी कोवेन (रिन्यू, आयरलैंड), विसेंट मार्जा इबानेज (स्पेन, ग्रीन्स/ईएफए), और भारत के साथ संबंधों के लिए ईपी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्ष एंजेलिका नीबलर (ईपीपी, जर्मनी) शामिल हैं।
इससे पहले 18 से 20 दिसंबर 2023 में एमईपी के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय संसद की दो समितियों, भारत के साथ संबंधों हेतु प्रतिनिधिमंडल (डी-आईएन) और सुरक्षा और रक्षा संबंधी उप-समिति (एसईडीई) के एमईपी सम्मिलित थे।
दोनों प्रतिनिधिमंडल ने लोकतंत्र, कानून के शासन का पालन, बहुपक्षवाद, नियमों पर आधारित व्यापार और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि जैसे साझा मूल्यों पर आधारित भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, भू-राजनीतिक कन्वर्जेन्स, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, डिजिटल संवेद्यता, एआई और सामुद्रिक सुरक्षा पर सार्थक चर्चाएं की थीं।
यूरोपीय संसद के सदस्यों के इस दौरे ने भारत-यूरोपीय संघ संबंधों, हमारे साझा संसदीय मूल्यों और आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को गहन बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया।
राजनीति
दुर्व्यवहार मामले में सीजेआई ने राकेश किशोर को किया माफ तो अवमानना की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

suprim court
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकील राकेश किशोर के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के खिलाफ अभद्र व्यवहार के मामले में अपराधी अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ने उदारता दिखाते हुए राकेश किशोर को माफ कर दिया है, इसलिए इस मामले को समाप्त माना जाएगा। हालांकि, अदालत ने ऐसे कृत्यों के महिमामंडन और भविष्य में रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार जारी रखने का संकेत दिया।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि शुरुआत में मामला समाप्त हो गया था. जब सीजेआई ने किशोर को माफ कर दिया था, लेकिन राकेश किशोर ने मीडिया से कहा कि ‘भगवान ने मुझसे ऐसा करवाया’ और इस पर सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, जिससे न्यायपालिका का मजाक बन रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ एससीबीए की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना और सोशल मीडिया पर महिमामंडन रोकने के लिए आदेश की मांग की गई थी। विकास सिंह ने बताया कि राकेश किशोर ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपने कृत्य को दोहराने की कसम भी खाई।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने स्वीकार किया कि राकेश किशोर का व्यवहार ‘गंभीर आपराधिक अवमानना’ जैसा है, लेकिन जब सीजेआई ने माफ कर दिया, तो यह मामला आगे नहीं बढ़ सकता। जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की अवमानना के मामलों में अवमानना कार्रवाई का निर्णय संबंधित जज पर निर्भर होता है।
विकास सिंह ने तर्क दिया कि सीजेआई की माफी उनकी व्यक्तिगत क्षमता में थी और इसे संस्थागत कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि राकेश किशोर के बाद के आचरण, जैसे मीडिया में दिए बयान, एक नया अपराध है।
जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर सहमति जताई और कहा कि ऐसे कृत्यों के महिमामंडन को रोकने के लिए निवारक दिशानिर्देश जारी करने पर विचार किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति को अनावश्यक महत्व देने से बचा जा सके।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चिंता का समर्थन करते हुए कहा कि नोटिस जारी करने से राकेश किशोर को पीड़ित की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है और विवाद भड़का सकता है।
आखिर में बेंच ने अपराधी अवमानना मामले में आगे न बढ़ाने का फैसला किया और सुनवाई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही, धर्मोपदेशक डॉ. केए पॉल द्वारा दायर रिट याचिका को भी सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया।
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