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Friday,19-September-2025
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पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर अब ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ’ की श्रेणी में आ गया है: FSSAI ने किया वर्गीकरण; जानिए इसका क्या मतलब है

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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर को आधिकारिक तौर पर ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी’ के रूप में वर्गीकृत किया है। इस कदम का उद्देश्य अनिवार्य निरीक्षण और ऑडिट के अधीन इन व्यापक रूप से उपभोग किए जाने वाले उत्पादों के सुरक्षा मानकों को बढ़ाना है।

अनिवार्य निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट

29 नवंबर, 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के निर्माताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं को अब लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने से पहले अनिवार्य निरीक्षण की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी के व्यवसायों को FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष खाद्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वार्षिक ऑडिट से गुजरना होगा।

एफएसएसएआई ने कहा, “यह दोहराया जाता है कि उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों के अंतर्गत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को हर साल एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष की खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग एजेंसी द्वारा अपने व्यवसाय का ऑडिट करवाना होगा। उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों की सूची में अब पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर भी शामिल हैं।”

इसका अर्थ क्या है?

FSSAI के मिनरल और बोतलबंद पेयजल को “उच्च जोखिम वाला भोजन” कहने के फैसले से चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये उत्पाद खतरनाक हैं। इसके बजाय यह अधिक सख्त सुरक्षा निरीक्षण की गारंटी देता है।

यह निर्णय सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 में अक्टूबर 2024 में किए गए संशोधन के मद्देनजर लिया गया है। इस संशोधन के तहत पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से अनिवार्य प्रमाणन की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

एफएसएसएआई ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया, “खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 (अधिसूचना की प्रति संलग्न है) के उप-विनियम 2.3.14 (4), (5), (17) और (18) की चूक के परिणामस्वरूप, जो कुछ खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन अनिवार्य करने से संबंधित है, यह निर्णय लिया गया है कि ‘पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर’ (जिसके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) प्रथम संशोधन विनियम, 2024 दिनांक 17 अक्टूबर 2024 की राजपत्र अधिसूचना से पहले बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य था) को ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों’ के अंतर्गत माना जाएगा।”

उद्योग जगत ने सरल नियमों की मांग की

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर उद्योग ने पहले एक सुव्यवस्थित विनियामक प्रक्रिया की वकालत की थी, जिसमें BIS और FSSAI दोनों से दोहरे प्रमाणन की आवश्यकताओं को हटाना शामिल था। इस पुनर्वर्गीकरण का उद्देश्य विनियामक ओवरलैप को कम करने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।

सख्त सुरक्षा उपाय

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करना FSSAI की सख्त सुरक्षा उपायों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नियामक संस्था का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च उपभोक्ता मांग को पूरा करने वाले उत्पाद कठोर सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करें।

इस परिवर्तन से व्यवसायों की जवाबदेही में सुधार होने तथा उपभोक्ताओं के बीच पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर के प्रति विश्वास मजबूत होने की उम्मीद है।

एफएसएसएआई के लिए उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं?

एफएसएसएआई उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों को ऐसे उत्पादों के रूप में परिभाषित करता है, जिनके लिए एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा एजेंसियों द्वारा नियमित निरीक्षण और वार्षिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है।

इन श्रेणियों में कई तरह के खाद्य पदार्थ शामिल हैं जैसे डेयरी उत्पाद और उनके विकल्प, मांस और मांस उत्पाद जिसमें पोल्ट्री, साथ ही मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियन और इचिनोडर्म शामिल हैं। अंडे और अंडे से बने उत्पाद भी इस श्रेणी में आते हैं, साथ ही भारतीय मिठाइयाँ, तैयार खाद्य पदार्थ और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए खाद्य उत्पाद भी। इसके अतिरिक्त, फोर्टिफाइड चावल की गुठली और अन्य पोषक तत्वों की तैयारी को सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के कारण उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

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पश्चिम रेलवे आरपीएफ, जीआरपी ने मीरा रोड स्टेशन पर महिला क्लर्क के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी को पकड़ा

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मुंबई: भयंदर स्थित पश्चिम रेलवे की आरपीएफ टीम ने वसई रोड स्थित राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) टीम के साथ मिलकर हाल ही में मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर एक महिला वाणिज्यिक बुकिंग क्लर्क के साथ दुर्व्यवहार करने वाले एक आरोपी का पता लगाया और उसे पकड़ लिया।

पश्चिम रेलवे के अनुसार, भयंदर चौकी की आरपीएफ टीम और वसई रोड जीआरपी ने मिलकर बदमाश की तलाश में एक संयुक्त अभियान चलाया। आरोपी की पहचान मीरा रोड (पूर्व) निवासी 48 वर्षीय अशलम अनवर खान के रूप में हुई है।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इसके बाद, जीआरपी/वसई रोड के पुलिस निरीक्षक ने आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे 10 सितंबर, 2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया।

आरपीएफ भयंदर और जीआरपी वसई रोड द्वारा की गई यह त्वरित और समन्वित कार्रवाई, न केवल यात्रियों, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा, संरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के प्रति पश्चिम रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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बिहार एसआईआर मामला: सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की समय सीमा बढ़ाने से इनकार

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नई दिल्ली, 1 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार एसआईआर (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी लोग अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज कर सकेंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

चुनाव आयोग के वकील एकलव्य द्विवेदी ने कहा, “आज की सुनवाई में दो याचिकाएं दायर की गईं। मुख्य मांग थी कि आधार कवरेज को 65 प्रतिशत की बजाय सभी 7.2 करोड़ मतदाताओं तक बढ़ाया जाए और समयसीमा को भी बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मांगों को खारिज कर दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई का डाटा नोट किया है कि 99.5 प्रतिशत लोगों का आवेदन हो चुका है और कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर लोग अपनी आपत्ति या दावा पेश कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आधार की मांग को भी नकारा है। कोर्ट ने माना है कि आधार का उद्देश्य नागरिकता को साबित करने का नहीं बल्कि पहचान को साबित करने का है। आधार कार्ड को ‘डेट ऑफ बर्थ’ का आधार माना जा सकता है।”

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारियों और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। आयोग ने कहा कि 1 सितंबर से 25 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय है और इसके बाद भी कोई रोक नहीं है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और सही दावों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ‘बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी’ के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वे पैरा-लीगल वॉलेंटियर्स को मतदाताओं की मदद के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि दावे और आपत्तियां दर्ज करने में सहायता मिल सके।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश केवल 65 लाख लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि आधार कार्ड के कारण किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ, तो उनकी सूची 8 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश की जाए।

इससे पहले, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि 22 अगस्त को कोर्ट ने आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शिता के अपने निर्देशों का पालन नहीं कर रहा।

उन्होंने आशंका जताई कि कई ‘रिन्यूमेरेशन फॉर्म’ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) द्वारा भरे गए हैं। भूषण ने यह भी कहा कि आयोग कुछ मतदाताओं को नोटिस जारी कर रहा है, जिसमें दस्तावेजों में कमी का हवाला दिया जा रहा है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोग आधार कार्ड के साथ दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि, आधार की अहमियत को मौजूदा कानूनी प्रावधानों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग को कानून के तहत आधार की वैधानिकता को स्वीकार करना होगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी, जिसमें कोर्ट आधार कार्ड के आधार पर मतदाता सूची में शामिल न किए गए लोगों की सूची पर विचार करेगा।

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सीबीआई, मुंबई पुलिस ने बड़े ड्रग मामले में इंटरपोल के जरिए कुब्बावाला मुस्तफा को यूएई से वापस लाया

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मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल के माध्यम से कुब्बावाला मुस्तफा की यूएई से वापसी में सफलतापूर्वक समन्वय किया है। कुब्बावाला मुस्तफा मुंबई पुलिस का वांछित अपराधी है।

सीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू) ने एनसीबी-अबू धाबी के सहयोग से रेड नोटिस के तहत वांछित कुब्बावाला मुस्तफा को 11.07.2025 को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया। मुंबई पुलिस की चार सदस्यीय टीम कुब्बावाला मुस्तफा को वापस लाने के लिए 07.07.2025 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात गई। यह टीम 11.07.2025 को संयुक्त अरब अमीरात से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई पहुँची। सीबीआई द्वारा इंटरपोल के माध्यम से एनसीबी-अबू धाबी के साथ गहन अनुवर्तन के माध्यम से पहले ही संयुक्त अरब अमीरात में मुस्तफा की भौगोलिक स्थिति का पता लगा लिया गया था।

मुंबई पुलिस को कुर्ला पुलिस स्टेशन, मुंबई में दर्ज एफआईआर संख्या 67/2024 के तहत कुब्बावाला मुस्तफा की तलाश है। उस पर विदेश से सांगली में एक सिंथेटिक ड्रग निर्माण फैक्ट्री चलाने का आरोप है। कुब्बावाला मुस्तफा और अन्य से जुड़ी उक्त फैक्ट्री से 2.522 मिलियन रुपये मूल्य की कुल 126.141 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद और जब्त की गई। कुब्बावाला मुस्तफा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और माननीय न्यायालय ने उसके खिलाफ खुली तारीख का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

मुंबई पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इस मामले में 25.11.2024 को इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस प्रकाशित करवाया। एनसीबी-अबू धाबी ने 19.06.2025 को सूचित किया कि उनके अधिकारियों ने इस व्यक्ति को भारत वापस लाने के लिए यूएई में एक सुरक्षा मिशन भेजने का अनुरोध किया है। इसके बाद, यूएई से इस व्यक्ति को वापस लाने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम का गठन किया गया।

इंटरपोल द्वारा प्रकाशित रेड नोटिस वांछित अपराधियों पर नज़र रखने के लिए विश्व भर की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे जाते हैं।

भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई, इंटरपोल चैनलों के माध्यम से सहायता के लिए भारतपोल के माध्यम से भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय करके 100 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।

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