राजनीति
अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग करते हुए लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, दिन भर के लिए स्थगित की गई कार्यवाही

गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विपक्ष की ओर से जताए जा रहे लगातार विरोध के बीच गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लखीमपुर खीरी हिंसा को ‘सुनियोजित साजिश’ बताने वाली एसआईटी की रिपोर्ट के बाद विपक्षी दलों ने केंद्रीय मंत्री मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग और तेज कर दी है। अपराह्न् 2 बजे सदन की कार्यवाही पुन: शुरू होने के 12 मिनट के भीतर ही सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।
अपराह्न् दो बजे जब निचले सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो बीजद सदस्य बी. महताब, जो कि अध्यक्ष की कुर्सी पर थे, उन्होंने विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच मंत्रियों और सदस्यों को सदन में कागजात रखने की अनुमति दी। अध्यक्ष ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को विविधता (संशोधन) विधेयक 2021 पेश करने के लिए भी कहा और विधेयक को सदन में पेश किया गया।
इस बीच, विपक्षी सदस्य, जो पहले से ही विरोध जताते हुए वेल की तरफ आ चुके थे, मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर तख्तियां दिखाने लगे। महताब ने प्रदर्शनकारी सदस्यों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले दिन में भी निचले सदन को 20 मिनट के भीतर स्थगित कर दिया गया था, जब सुबह 11 बजे मिश्रा को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लगातार तीखे हमले किए गए थे। अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदर्शनकारी सदस्यों को अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को अपना महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मनाने की कोशिश की।
प्रश्नकाल शुरू करने के उद्देश्य से, बिरला ने विपक्षी सांसदों से संपर्क किया और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि यह प्रश्नकाल कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने विपक्ष को यह भी आश्वासन दिया कि उन्हें अपना मुद्दा उठाने का मौका दिया जाएगा और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बोलने के लिए कहा।
राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड के लिए केंद्रीय मंत्री मिश्रा को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें अपराधी भी बताया और सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें यह कहकर बाधित किया कि उन्हें प्रश्नकाल के लिए उनके द्वारा सूचीबद्ध की गई बातों पर टिके रहना चाहिए, अन्य मुद्दों पर नहीं।
इसके बाद उन्होंने अपने-अपने मुद्दों को उठाने के लिए अन्य सदस्यों का भी नाम लिया। इससे विपक्षी दल भड़क उठे और वे ऊंची आवाज में नारे लगाने लगे।
महाराष्ट्र
एएनसी ने 80 करोड़ रुपये की दवाएं नष्ट कीं

DRUGS
मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने जब्त गांजा, कोडीन और अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट करने का दावा किया है। एएनसी के 59 दर्ज मामलों में पनवेल स्थित एक फैक्ट्री में 144.310 किलोग्राम गांजा, कोडीन, हेरोइन नष्ट कर जला दिया गया। इन जब्त नशीले पदार्थों में से 163 किलोग्राम डैन सेरिफ की बोतलें, लगभग 80.65 करोड़ रुपये मूल्य की 7908 नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने 2025 में 50.30 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम डैन सेरिफ की बोतलें नष्ट कीं। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम ने की।
महाराष्ट्र
मुंबई बीएमसी कर्मचारियों और अधिकारियों को बोनस दिवाली का तोहफा

मुंबई नगर निगम प्रशासन ने दिवाली-2025 के लिए मुंबई बीएमसी निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को 31,000 रुपये का बोनस देने की घोषणा की है। नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिवाली 2025 के लिए बोनस अनुदान प्रदान करने के निर्णय की घोषणा नगर आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी ने की। अनुग्रह अनुदान का क्रम, विवरण और राशि इस प्रकार है। निगम के अधिकारी/कर्मचारी 31,000 रुपये के बोनस के हकदार हैं। निजी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक/गैर-शिक्षण कर्मचारी जिन्हें 31,000 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय और सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को 31,000 रुपये। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक/गैर-शिक्षण कर्मचारी (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त): 31,000 रुपये।
5. माध्यमिक विद्यालय के शिक्षण कर्मचारी (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त): 31,000 रुपये। शिक्षक स्कूल व्याख्याता/गैर-शिक्षण कर्मचारी (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त): 31,000 रुपये। 31,000. शिक्षक स्कूल शिक्षण स्टाफ (पूर्णकालिक) (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त): रु. 31,000. सामाजिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक (सीएचवी): भाऊबेज उपहार रु. 14,000/-
9. किंडरगार्टन शिक्षक/सहायक – भाऊबेज उपहार रु. 05,000/-
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री, अजित पवार ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं।
राजनीति
बिहार: एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, चुनाव आयोग और प्रशांत भूषण में हुई तीखी बहस

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान अदालत में चुनाव आयोग और एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) के वकील प्रशांत भूषण के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वकील राकेश द्विवेदी ने प्रशांत भूषण पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और दस्तावेजों में हेराफेरी और गलत बयानों का सहारा ले रहे हैं।
प्रशांत भूषण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने जो नाम अदालत में प्रस्तुत किए थे, वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाने के बाद भी कई नए नाम गुपचुप तरीके से डिलीट किए हैं, लेकिन अब तक इन नामों का पूरा ब्योरा और कारणों सहित सूची सार्वजनिक नहीं की गई है।
प्रशांत भूषण ने अदालत से मांग की कि आयोग को हर उस नाम की विस्तृत जानकारी देनी चाहिए, जिसका नाम सूची से हटाया गया है और उसका कारण बताना चाहिए। यह सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से अपलोड की जानी चाहिए।
इस पर चुनाव आयोग की ओर से वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, “अभी अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर। इसलिए मतदाता सूची को इन तारीखों तक फ्रीज किया जाएगा।”
राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आयोग खुद यह प्रक्रिया कर रहा है तो याचिकाकर्ता न्यायालय से ऐसा निर्देश क्यों मांग रहे हैं?
इस पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। नाम जोड़ने और हटाने के बाद सूची प्रकाशित करना उसकी संवैधानिक बाध्यता है। यह मामला अभी बंद नहीं हुआ है।”
अदालत ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि उसका जवाबी हलफनामा याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण को सौंपा जाए और भूषण को आदेश दिया कि वे 10 दिनों के भीतर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करें।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों और मतदान एजेंटों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
इस बीच अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील, गोपाल शंकरनारायणन और वृंदा ग्रोवर, ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर जैसी प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। इस पर अदालत ने आयोग को लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने मिडिया से कहा, “आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आधार नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आज बिहार एसआईआर मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी तो हमने कहा कि आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में अनुमति दी गई है, वह ठीक नहीं है। वह आधार एक्ट के खिलाफ है। अभी दो विषय और बचे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि अगली सुनवाई के दौरान उस पर भी फैसला आ जाएगा।”
एडीआर की याचिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि जो भी आपको काउंटर जवाब देना है, दे दीजिए। एडीआर की ओर से कुछ आपत्तियां दाखिल की गई थीं, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि ये पूरी तरीके से हवा में बातें हो रही हैं। धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो कोई बिहार में अपील फाइल कर रहा है, न कोई कंप्लेन फाइल कर रहा है, न कोई रिवीजन फाइल कर रहा है। सब कुछ दिल्ली में ही चल रहा है। यह चुनाव आयोग का कहना था।”
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