अपराध
बिलकिस मामले के दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, केंद्र की मंजूरी थी
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों को 14 साल जेल की सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया है, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा पाया गया और उनकी रिहाई को केंद्र ने भी मंजूरी दी थी। राज्य के गृह विभाग के अवर सचिव ने एक हलफनामे में कहा, “राज्य सरकार ने सभी राय पर विचार करने के बाद 11 कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने जेलों में 14 साल से अधिक की सजा पूरी कर ली है और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया है।”
हलफनामे में कहा गया है, “भारत सरकार ने 11 जुलाई, 2022 के पत्र के माध्यम से 11 कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए सीआरपीसी की धारा 435 के तहत केंद्र सरकार की सहमति/अनुमोदन से अवगत कराया।”
हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सात अधिकारियों – जेल महानिरीक्षक, गुजरात, जेल अधीक्षक, जेल सलाहकार समिति, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, विशेष अपराध शाखा, मुंबई, और सत्र न्यायालय, मुंबई की राय पर विचार किया।
हलफनामे के मुताबिक, राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद 10 अगस्त, 2022 को कैदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए। इस मामले में राज्य सरकार ने 1992 की नीति के तहत प्रस्तावों पर विचार किया, जैसा कि अदालत द्वारा निर्देशित किया गया था और ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के हिस्से के रूप में कैदियों को रिहा किया गया।
हलफनामे में कहा गया है कि सभी दोषी कैदियों ने आजीवन कारावास के तहत जेल में 14 साल से अधिक पूरे कर लिए हैं। संबंधित अधिकारियों की राय 9 जुलाई 1992 की नीति के अनुसार प्राप्त की गई और गृह मंत्रालय को 28 जून, 2022 दिनांकित पत्र भेजकर केंद्र से अनुमोदन/उपयुक्त आदेश मांगा गया था।
हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के प्रावधान के तहत कैदियों की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार है। हालांकि, धारा 435 सीआरपीसी के प्रावधान पर विचार करते हुए उन मामलों में भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है, जिनमें अपराध की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई थी। सीबीआई और राज्य सरकार को भारत सरकार से अनुमोदन/उपयुक्त आदेश प्राप्त हो गए थे।
गुजरात सरकार की प्रतिक्रिया माकपा की पूर्व सांसद सुभासिनी अली, पत्रकार रेवती लौल और प्रो. रूप रेखा वर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर आई है, जिसमें बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और कई हत्याओं के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की रिहाई को चुनौती दी गई है। साल 2002 के गुजरात दंगे के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दायर की थी।
गुजरात सरकार ने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए हर दावे का खंडन किया और कहा कि यह याचिका कानून में चलने योग्य नहीं है और न ही तथ्यों के आधार पर मान्य है।
हलफनामे में कहा गया है, “याचिकाकर्ता के एक तीसरा अजनबी होने के नाते कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए रिहाई के आदेशों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।”
हलफनामे में कहा गया है कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यह जनहित याचिका एक आपराधिक मामले में बनाए रखने योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता किसी भी तरह से कार्यवाही से जुड़ा नहीं है। इस प्रकार यह याचिका राजनीतिक साजिश है, जो खारिज करने योग्य है।
शीर्ष अदालत ने 9 सितंबर को गुजरात सरकार को आरोपियों की रिहाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और कुछ आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ऋषि मल्होत्रा को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।
बिलकिस बानो मामले के एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि गुजरात सरकार के माफी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका ‘अटकलबाजी और राजनीति से प्रेरित’ है।
राधेश्याम भगवानदास शाह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, “इस अदालत को इस तरह की सट्टा और राजनीति से प्रेरित याचिका को खारिज कर देना चाहिए और एक अनुकरणीय अर्थदंड लगाया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के राजनीतिक अजनबियों द्वारा प्रेरित याचिका को भविष्य में प्रोत्साहन न मिल पाए।”
अपराध
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कैलिफोर्निया में गिरफ्तार: रिपोर्ट
जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल को कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया।
यह घटना मुंबई पुलिस द्वारा अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। अनमोल पिछले साल अमेरिका द्वारा उसकी अपनी सीमा में मौजूदगी की पुष्टि किए जाने के बाद भारत से भाग गया था।
अनमोल का नाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ हाई-प्रोफाइल अपराधों में आरोपी के रूप में सामने आया है।
भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी, एनआईए ने हाल ही में अनमोल की गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने वाले को ₹10 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। 2022 में दर्ज दो एनआईए मामलों में उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अक्टूबर में विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत का रुख किया था और अनमोल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अपनी मंशा जाहिर की थी।
लॉरेंस और अनमोल दोनों को 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के सिलसिले में आरोपी बनाया गया है। उसी महीने अनमोल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी।
दोनों एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी आरोपी हैं। सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास तीन बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अपराध
मीरा-भायंदर: पुलिस ने नालासोपारा में अवैध शराब बनाने के अड्डे का भंडाफोड़ किया
मीरा भयंदर: 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अवैध शराब माफिया के खिलाफ शिकंजा और कड़ा करते हुए, मीरा भयंदर-वसई (एमबीवीवी) पुलिस से जुड़ी मीरा रोड स्थित केंद्रीय अपराध शाखा इकाई ने गुरुवार को नालासोपारा में घने जंगल क्षेत्र में एक पहाड़ी पर चल रही एक और बड़ी अवैध शराब बनाने की इकाई का भंडाफोड़ किया।
एक गुप्त सूचना के आधार पर सहायक पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय सरक के नेतृत्व में एक टीम ने सुबह करीब 8 बजे नालासोपारा (पूर्व) के धानिव बाग क्षेत्र में स्थित जंगल क्षेत्र में 2 किलोमीटर अंदर तक मार्च किया।
टीम ने कई बैरल शराब के साथ-साथ 2,800 लीटर किण्वित गुड़, 140 लीटर शराब, रसायन और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 1.42 लाख रुपये से अधिक है।
हालांकि, प्रभाकर भोये नामक अड्डा संचालक और उसके कर्मचारी पुलिस की पकड़ से बच निकलने में सफल रहे। मौके पर ही सारी सामग्री और उपकरण नष्ट कर दिए गए।
इस संदर्भ में पेल्हार पुलिस स्टेशन में किसी भी शराब बनाने की भट्टी या शराब बनाने के निर्माण/कार्य और मादक पदार्थों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र निषेध अधिनियम-1949 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
मेथनॉल और रेक्टीफाइड स्पिरिट जैसे जहरीले रसायनों का उपयोग करके अवैज्ञानिक तरीके से निर्मित अवैध शराब के सेवन से मौतें और आंखों की रोशनी जाने सहित अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आगे की जांच चल रही है।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर बम की झूठी धमकी, एयरलाइंस को भी इसी तरह की कॉल
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को बम की झूठी धमकी मिली। विभिन्न प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, यह धमकी कथित तौर पर तब दी गई जब एक कॉलर ने CISF नियंत्रण कक्ष को सूचना दी कि एक यात्री अपने सामान में विस्फोटक लेकर जा रहा है।
यह कॉल कथित तौर पर घरेलू टी1 टर्मिनल पर की गई थी।
रिपोर्टों के अनुसार, जिस यात्री के पास कथित तौर पर विस्फोटक था, वह मुंबई से अजरबैजान जा रहा था, जहां इस समय संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन चल रहा है।
मुंबई हवाई अड्डा अधिकारियों या ऑपरेटरों ने अभी तक इन रिपोर्टों की पुष्टि या खंडन करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं की है।
यह बात नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लगातार और बड़ी संख्या में की जा रही ऐसी धमकी भरी कॉलों पर बढ़ती चिंताओं के बीच कही गई है। इससे पहले, पिछले महीने ही इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट सहित सभी प्रमुख एयरलाइनों को इस तरह की फर्जी कॉल मिली थीं।
जनवरी से सितंबर के बीच औसतन विभिन्न एयरलाइनों के खिलाफ़ लगभग 20 धमकी भरे कॉल किए गए हैं। हालांकि, अक्टूबर में यह संख्या बढ़कर 500 हो गई। एक बार तो मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को नई दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया था।
इसने विमानन उद्योग के लिए भ्रम और चिंता का एक नया रास्ता तैयार कर दिया है, जो महामारी के झटकों से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। भारत में, तस्वीर और भी भयावह है, जहाँ एयरलाइनों की संख्या सिमट कर मुट्ठी भर रह गई है, जबकि इंडिगो ने 60 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ बाजार पर कब्ज़ा कर लिया है। विमानन उद्योग एक कुलीन बाजार में बदल रहा है।
इसने केंद्रीय विमानन मंत्रालय को भी इसमें शामिल कर लिया है, जिसने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है।
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