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Friday,10-October-2025
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बिलकिस मामले के दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, केंद्र की मंजूरी थी

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गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों को 14 साल जेल की सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया है, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा पाया गया और उनकी रिहाई को केंद्र ने भी मंजूरी दी थी। राज्य के गृह विभाग के अवर सचिव ने एक हलफनामे में कहा, “राज्य सरकार ने सभी राय पर विचार करने के बाद 11 कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने जेलों में 14 साल से अधिक की सजा पूरी कर ली है और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया है।”

हलफनामे में कहा गया है, “भारत सरकार ने 11 जुलाई, 2022 के पत्र के माध्यम से 11 कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए सीआरपीसी की धारा 435 के तहत केंद्र सरकार की सहमति/अनुमोदन से अवगत कराया।”

हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सात अधिकारियों – जेल महानिरीक्षक, गुजरात, जेल अधीक्षक, जेल सलाहकार समिति, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, विशेष अपराध शाखा, मुंबई, और सत्र न्यायालय, मुंबई की राय पर विचार किया।

हलफनामे के मुताबिक, राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद 10 अगस्त, 2022 को कैदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए। इस मामले में राज्य सरकार ने 1992 की नीति के तहत प्रस्तावों पर विचार किया, जैसा कि अदालत द्वारा निर्देशित किया गया था और ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के हिस्से के रूप में कैदियों को रिहा किया गया।

हलफनामे में कहा गया है कि सभी दोषी कैदियों ने आजीवन कारावास के तहत जेल में 14 साल से अधिक पूरे कर लिए हैं। संबंधित अधिकारियों की राय 9 जुलाई 1992 की नीति के अनुसार प्राप्त की गई और गृह मंत्रालय को 28 जून, 2022 दिनांकित पत्र भेजकर केंद्र से अनुमोदन/उपयुक्त आदेश मांगा गया था।

हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के प्रावधान के तहत कैदियों की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार है। हालांकि, धारा 435 सीआरपीसी के प्रावधान पर विचार करते हुए उन मामलों में भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है, जिनमें अपराध की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई थी। सीबीआई और राज्य सरकार को भारत सरकार से अनुमोदन/उपयुक्त आदेश प्राप्त हो गए थे।

गुजरात सरकार की प्रतिक्रिया माकपा की पूर्व सांसद सुभासिनी अली, पत्रकार रेवती लौल और प्रो. रूप रेखा वर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर आई है, जिसमें बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और कई हत्याओं के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की रिहाई को चुनौती दी गई है। साल 2002 के गुजरात दंगे के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दायर की थी।

गुजरात सरकार ने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए हर दावे का खंडन किया और कहा कि यह याचिका कानून में चलने योग्य नहीं है और न ही तथ्यों के आधार पर मान्य है।

हलफनामे में कहा गया है, “याचिकाकर्ता के एक तीसरा अजनबी होने के नाते कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए रिहाई के आदेशों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।”

हलफनामे में कहा गया है कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यह जनहित याचिका एक आपराधिक मामले में बनाए रखने योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता किसी भी तरह से कार्यवाही से जुड़ा नहीं है। इस प्रकार यह याचिका राजनीतिक साजिश है, जो खारिज करने योग्य है।

शीर्ष अदालत ने 9 सितंबर को गुजरात सरकार को आरोपियों की रिहाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और कुछ आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ऋषि मल्होत्रा को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

बिलकिस बानो मामले के एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि गुजरात सरकार के माफी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका ‘अटकलबाजी और राजनीति से प्रेरित’ है।

राधेश्याम भगवानदास शाह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, “इस अदालत को इस तरह की सट्टा और राजनीति से प्रेरित याचिका को खारिज कर देना चाहिए और एक अनुकरणीय अर्थदंड लगाया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के राजनीतिक अजनबियों द्वारा प्रेरित याचिका को भविष्य में प्रोत्साहन न मिल पाए।”

अपराध

ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला के ड्रग नेटवर्क पर छापा

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मुंबई, 8 अक्टूबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला से जुड़े ड्रग सिंडिकेट पर शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ईडी ने बुधवार को मुंबई में 8 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह छापेमारी फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख की ओर से संचालित एक ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ी अवैध कमाई का पता लगाने के लिए की गई है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि फैसल शेख, कुख्यात ड्रग तस्कर सलीम डोला के जरिए एमडी जैसे ड्रग्स की खरीद-फरोख्त कर रहा था।

सलीम डोला लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में है। उस पर न सिर्फ मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप हैं, बल्कि उसके खिलाफ अवैध नेटवर्क को फंडिंग करने के भी गंभीर आरोप हैं।

मुंबई पुलिस के मुताबिक, सलीम डोला दाऊद इब्राहिम के उस विश्वसनीय सर्कल का हिस्सा है, जो भारत में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क संभालता है। सलीम डोला का नाम ड्रग्स केस में पहले भी आया था, जब मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 100 किलो फेंटानिल ड्रग्स जब्त की थी। अवैध कारोबार में सलीम का बेटा ताहिर और भांजा मुस्तफा भी मदद करते थे। इसी कारण उन्हें आरोपी बनाकर इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया।

जून में सलीम डोला के बेटे ताहिर को अबू धाबी से भारत लाया गया। जांच में पता चला कि ताहिर सलीम डोला विदेश से इस गैरकानूनी ड्रग कारोबार को चला रहा था। मुंबई पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने 25 नवंबर 2024 को इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी कराया। सीबीआई ने इंटरपोल की अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू) के साथ मिलकर डोला का यूएई में पता लगाया, जहां उसे 27 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। बाद में प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत लाया गया।

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अपराध

नवी मुंबई: वाशी रेलवे स्टेशन पर 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

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नवी मुंबई: वाशी रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई, जब वह फोन पर बात कर रही थी। सुबह करीब 11:40 बजे हुई इस चौंकाने वाली घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

पुलिस के मुताबिक, युवती प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। जब वह अभी भी कॉल पर थी, तभी आरोपी ने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ। हैरान और परेशान होकर, युवती तुरंत स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात एक महिला राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) कर्मी के पास गई और उसे घटना की जानकारी दी।

वाशी जीआरपी की वरिष्ठ निरीक्षक किरण उंद्रे ने कहा, “शिकायतकर्ता सुबह करीब 11.40 बजे कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी आरोपी प्लेटफॉर्म पर उसके पास आकर खड़ा हो गया। जब वह कॉल पर बात कर रही थी, तो आरोपी ने उसे गलत तरीके से छुआ। पीड़िता ने तुरंत ड्यूटी पर मौजूद एक महिला जीआरपी कर्मी को इसकी सूचना दी। इस बीच, आरोपी फरार हो गया था,” मीडिया रिपोर्ट के अनुसार।

जीआरपी अधिकारियों ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की तुरंत जाँच की और आरोपी की पहचान कर ली। तलाश शुरू की गई और घटना के दो दिन बाद ही सोमवार को संदिग्ध को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ निरीक्षक उंद्रे ने पुष्टि की, “सीसीटीवी से आरोपी की तस्वीर प्राप्त की गई और उसे सोमवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।”

पुलिस ने कहा कि आरोपी पर छेड़छाड़ और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए जाएंगे।

इस साल की शुरुआत में, वाशी जीआरपी ने 1 जुलाई की रात पनवेल-सीएसएमटी जाने वाली ट्रेन में 17 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 21 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया था। वाशी जीआरपी की वरिष्ठ निरीक्षक किरण उंद्रे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान इंद्रजीत मुखिया के रूप में हुई है, जो खारघर स्थित एक मिठाई की दुकान पर काम करता है। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, आरोपी मुखिया पर भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

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अपराध

मुंबई: चेंबूर के प्रमिला बार में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, मैनेजर-मालिक समेत 3 गिरफ्तार

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मुंबई, 7 अक्टूबर: मुंबई पुलिस ने चेंबूर के आरसी मार्ग स्थित प्रमिला बार एंड रेस्टोरेंट में छापेमारी कर एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। बार और रेस्टोरेंट की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा फलफूल रहा था। पुलिस ने बार मैनेजर, मालिक और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया, जबकि 8 महिलाओं को वहां से सुरक्षित निकाला।

यह कार्रवाई आरसीएफ पुलिस स्टेशन को मिली एक गुप्त सूचना पर की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्रमिला बार में बार की आड़ में यौन सेवाएं दी जा रही हैं। दोनों थानों की संयुक्त टीम ने जाल बिछाया। एक फर्जी ग्राहक को बार भेजा गया।

मैनेजर निशिकांत सदानंद साहू ने फर्जी ग्राहक को 1,000 रुपए में यौन सेवा देने का ऑफर दिया। इसके बाद फर्जी ग्राहक सहमत हो गया और उसे बार की पहली मंजिल पर ले जाया गया। वहां उसने एक ड्रिंक ऑर्डर किया। इसके बाद महिला बारटेंडर पहुंची और उसने अनुचित व्यवहार शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस ने वहां रेड मार दी।

छापेमारी के दौरान अंबेडकर नगर, मानखुर्द की रहने वाली 41 वर्षीय महिला को फर्जी ग्राहक से पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। बार में कुल 8 वयस्क महिलाएं काम करती मिलीं, जो वेश्यावृत्ति में लिप्त थीं।

ये महिलाएं मुंबई के चेंबूर, तिलक नगर, मानखुर्द और उल्हासनगर जैसे इलाकों की रहने वाली हैं। महिलाओं को तुरंत सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया और उन्हें काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि उनके इलाकों में वेश्यावृत्ति करने वाले परिचितों ने उन्हें इस धंधे में धकेला। उन्होंने खुलासा किया कि मैनेजर निशिकांत साहू ने उन्हें बार मालिक वसंत चंद्रशेखर शेट्टी से मिलवाया, जो रैकेट चला रहे थे। मैनेजर और मालिक ने रैकेट चलाने की बात कबूल की। गिरफ्तार ग्राहक भी पूछताछ का सामना कर रहा है।

आरसीएफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 370 (मानव तस्करी) और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पुलिस इस धंधे में शामिल अन्य रैकेट का पता लगा रही है।

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