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Wednesday,11-June-2025

अपराध

उनके वकील हेमा उपाध्याय की हत्या के मामले में आज फैसला आ सकता है

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मुंबई: कलाकार हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भंभानी की दोहरी हत्या के आठ साल बाद, एक सत्र अदालत आज इस मामले में फैसला सुना सकती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हेमा के अलग हो चुके पति चिंतन उपाध्याय के आदेश पर 11 दिसंबर 2015 को विद्याधर राजभर और अन्य चार आरोपियों ने कथित तौर पर दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अगले दिन, एक कचरा बीनने वाले को कांदिवली के एक नाले में गत्ते के बक्सों में भरे उनके शव मिले। चिंतन को 22 दिसंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए जाने वाले अन्य आरोपी हैं शिव कुमार राजभर, प्रदीप कुमार राजभर, विजय कुमार राजभर और आज़ाद राजभर। कथित तौर पर हत्याओं को अंजाम देने वाला विद्याधर अभी भी लापता है। चिंतन को 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। सरकारी वकील वैभव बागड़े ने तर्क दिया था कि हेमा के अपने पति के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, जो हत्याओं की कथित “साजिश का अग्रदूत” था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि तलाक की लड़ाई के कारण, वह हेमा और उनके वकील के प्रति “नफरत” से प्रेरित था और इसने चिंतन को चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।

‘नफरत’ के तर्क को पुष्ट करने के लिए, बागड़े ने यह भी दावा किया कि हेमा को पति के शयनकक्ष में उनके जैसी दिखने वाली एक महिला की पेंटिंग मिली थी, जिसका शीर्षक था, “मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी”। अभियोजन पक्ष ने प्रदीप द्वारा चिंतन के खिलाफ दिए गए इकबालिया बयान पर भी भरोसा किया है, जो कॉल डेटा रिकॉर्ड सहित कई सबूतों के साथ समर्थित है। बाद वाले, जिसे 8 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था, ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपना इकबालिया बयान दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि चिंतन ने हत्याओं के बदले उन्हें पैसे देने का वादा किया था। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील राजा ठाकरे ने दलील दी कि पुलिस दोहरे हत्याकांड को सुलझाने में असमर्थ थी इसलिए उन्होंने वैवाहिक विवाद का फायदा उठाकर उनके मुवक्किल को फंसा दिया। यह कहते हुए कि सभी सबूत मनगढ़ंत थे, उन्होंने बताया कि तलाक की कार्यवाही की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में हो रही थी और चिंतन ने पारिवारिक अदालत के आदेश के अनुसार हेमा को 16 लाख रुपये का भुगतान किया था। प्रदीप के कबूलनामे के संबंध में, ठाकरे ने कहा था कि सह-अभियुक्त अपने बयान से मुकर गया है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने बताया कि प्रदीप ने खुद बयान से मुकरने का कोई पत्र अदालत को नहीं दिया है। मामले में कुल 56 गवाहों और सीसीटीवी फुटेज, चिंतन की डायरी और पेंटिंग सहित महत्वपूर्ण सबूतों की जांच की गई है।

मामले का विवरण
11 दिसंबर 2015: डुओ की हत्या कर दी गई
अगले दिन: उनके शव कांदिवली नाले में मिले
22 दिसंबर, 2015: चिंतन को गिरफ्तार किया गया
8 मार्च, 2016: सह-अभियुक्तों में से एक पकड़ा गया
तीन महीने बाद: उसने चिंतन के खिलाफ इकबालिया बयान दिया
इसके बाद, वह अपना बयान वापस ले लेता है; अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष के बीच विवाद का मुद्दा
2021: कलाकार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली

अपराध

दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 30 मई। अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए और राजधानी दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के अभियान को सफलता भी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है।

दरअसल, दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इकाई ने एक विशेष अभियान के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों से 38 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह सभी घुसपैठिए बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में गिरफ्तार हुए घुसपैठिए दिल्ली में रहने से पहले हरियाणा के नूंह में भी रहे और वहां काम कर काफी समय गुजारा। इसके बाद ये लोग दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये लोग अवैध रूप से शहर में रह रहे थे और इनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें पुलिस ने दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर इन लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान और उनके ठिकानों की जांच की जा रही है। पकड़े गए 38 बांग्लादेशियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। पिछले छह महीनों में, भारत सरकार की चल रही “पुश-बैक” रणनीति के तहत दिल्ली में लगभग 700 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के आंकड़ों के अनुसार, निर्वासित व्यक्तियों की संख्या के मामले में दिल्ली सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद, उन्हें निर्वासित करने के लिए सौंप दिया गया है।

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अपराध

दिल्ली के जनकपुरी में कार्यालय में चोरी मामले में 19 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

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ARREST

नई दिल्ली, 30 मई। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स में स्थित “प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन” के कार्यालय में 13 मई को हुई चोरी की घटना में शामिल 19 वर्षीय चोर को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है।

कार्यालय के मालिक ने बताया कि जब वह उस दिन (13 मई) अपने कार्यालय पहुंचे थे, तो उन्होंने पाया कि स्लाइडिंग खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर ने 3 मोबाइल फोन, 12 टैबलेट और एक लैपटॉप चार्जर चुरा लिया। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की।

जनकपुरी थाने के प्रभारी (एसएचओ) के.के. तिवारी के नेतृत्व में और राजौरी गार्डन की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सुश्री नीरज टोकस के मार्गदर्शन में एक विशेष जांच टीम गठित की गई।

इस टीम में हेड कांस्टेबल संदीप, रामकिशन, अंकित, महिला हेड कांस्टेबल वंदना और कांस्टेबल समरजीत शामिल थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी का सहारा लिया, जिसके जरिए चोरी हुए एक मोबाइल फोन का स्थान दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में ट्रैक किया गया।

पुलिस ने तुरंत महावीर एन्क्लेव में छापेमारी की और वहां 19 वर्षीय रोहन उर्फ खनका को गिरफ्तार कर लिया, जो राकेश का बेटा है और महावीर एन्क्लेव का निवासी है। उसके कब्जे से चोरी हुआ एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। आगे की तलाशी में उसके घर से चोरी की गई 11 टैबलेट भी बरामद की गईं।

पुलिस ने बताया कि शेष चोरी की संपत्ति, जिसमें दो अन्य मोबाइल फोन और एक लैपटॉप चार्जर शामिल हैं, बरामद की गई है।

आरोपी रोहन से पूछताछ में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर जांच और तेज की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश कर रही है और जल्द ही बाकी चोरी का सामान भी बरामद करने की उम्मीद है।

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अपराध

सीबीआई ने पासपोर्ट सेवा केंद्र लोअर परेल के जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट और एजेंट को भ्रष्टाचार के मामले में किया गिरफ्तार

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नकली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के मामले में कार्रवाई, पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए आरोपी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK), लोअर परेल, मुंबई में तैनात एक ऑफिस असिस्टेंट/वेरिफिकेशन ऑफिसर और एक निजी व्यक्ति (एजेंट) को गिरफ्तार किया है। यह मामला नकली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी कराने और इसके बदले रिश्वत लेने से जुड़ा है।

सीबीआई ने इस संबंध में ऑफिस असिस्टेंट/वेरिफिकेशन ऑफिसर और अन्य निजी पासपोर्ट एजेंटों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी (FIR) में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2023-2024 के दौरान उक्त सरकारी कर्मचारी ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और उसके तहत पासपोर्ट संबंधित कार्यों के लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया।

जांच में सामने आया कि आरोपी कर्मचारी ने एजेंट और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर कई अज्ञात आवेदकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करवाए। इन आवेदनों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज लगाए गए थे, जो जांच में नकली पाए गए।

इसके अलावा, आरोपी कर्मचारी और एजेंट के बीच बातचीत के चैट में इन फर्जी पासपोर्ट आवेदकों से संबंधित रिश्वत की लेन-देन की चर्चा भी उजागर हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहे हैं और तत्काल योजना के तहत जारी किए गए इन पासपोर्टों की बाद में हुई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई, क्योंकि दिए गए पते फर्जी थे।

जांच में सहयोग न करने और टालमटोल रवैया अपनाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें विशेष सीबीआई अदालत, मुंबई में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह हिरासत 2 जून 2025 तक जारी रहेगी।

मामले की जांच जारी है।

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