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Thursday,11-December-2025
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किसी को भी टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि विभिन्न संगठनों, संस्थानों और सरकारों द्वारा बिना टीकाकरण वाले लोगों पर लगाए गए प्रतिबंध आनुपातिक नहीं हैं। पीठ ने सुझाव दिया कि जब तक संख्या कम न हो, राज्य सरकारों को इस तरह के प्रतिबंधों को हटाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि शारीरिक स्वायत्तता/शारीरिक अखंडता एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की मौजूदा कोविड-19 नीति मनमानी नहीं है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 टीकाकरण की प्रतिकूल घटनाओं पर डेटा सार्वजनिक करे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकारों ने यह साबित करने के लिए कोई डेटा दिया कि टीका लगाए गए लोगों की तुलना में गैर-टीकाकरण वाले लोग ज्यादा वायरस फैलाते हैं, और जिन लोगों को टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत का फैसला टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के पूर्व सदस्य जैकब पुलियेल द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिसमें क्लिनिकिल ट्रायल और कोविड के टीकों के प्रतिकूल प्रभावों के डेटा की मांग की गई थी और कुछ राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए वैक्सीन मैंडेट को भी चुनौती दी गई थी। पुलियेल का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने किया।

सुनवाई के दौरान, केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि 13 मार्च को, कोविड-19 टीकों की 180 करोड़ से अधिक खुराक दी गई है और्र समय-समय पर दर्ज की गई प्रतिकूल घटनाएं 12 मार्च तक 77,314 थीं, जो कि कुल टीकाकरण का 0.004 प्रतिशत है। केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि जनहित याचिका दायर करने की आड़ में अलग-अलग क्लिनिकल डेटा की मांग किसी के द्वारा नहीं की जा सकती है

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखा।

अधिवक्ता विपिन नायर के प्रतिनिधित्व वाली भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोवैक्सिन के सभी आवश्यक क्लिनिकल परीक्षण हो चुके हैं और तीसरे चरण के प्रभावकारिता परीक्षणों से पता चला है कि यह कोविड के खिलाफ 77.8 प्रतिशत प्रभावी है।

वैक्सीन निर्माता ने कहा कि इसने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रतिष्ठित पीयर रिव्यू जर्नल्स और अपनी वेबसाइट पर क्लिनिकल ट्रायल के निष्कर्षों को बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया है।

अपराध

कल्याण: सिद्धेश्वर एक्सप्रेस से 5.5 करोड़ रुपये के आभूषण चोरी; सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश संदिग्ध दिखे

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KALYAN POLICE STATION

मुंबई: सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में हुई एक सनसनीखेज चोरी ने यात्रियों और पुलिस दोनों को चौंका दिया है, जब कथित तौर पर नकाबपोश संदिग्धों के एक समूह ने 5.50 करोड़ रुपये के आभूषण चुरा लिए, जिन्हें लोनावला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हुए देखा गया था।

रेलवे पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में पांच से छह नकाबपोश व्यक्ति दो ट्रॉली बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें चोरी के गहने होने का संदेह है। उनके चेहरे ढके होने के कारण उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है।

रेलवे अपराध शाखा ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और इस मामले में उसकी भूमिका की वर्तमान में जांच की जा रही है।

शिकायतकर्ता अभयकुमार जैन, जो मुंबई के गोरेगांव के निवासी हैं, अपनी बेटी तनिष्का के साथ कई करोड़ रुपये के गहने लेकर सोलापुर गए थे।

पुलिस ने बताया कि तनिष्का ने अपने पिता से सामान में जीपीएस ट्रैकिंग लगाने का आग्रह किया था, लेकिन उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया।

जैन ने कुछ गहने सोलापुर में बेच दिए थे और बाकी गहने लेकर लौट रहे थे तभी चोरी की घटना घट गई।

ट्रेन यात्रा समाप्त होने के बाद ही चोरी का पता चला। जैन ने कल्याण सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
कल्याण जीआरपी और रेलवे अपराध शाखा संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रहे हैं।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि संदिग्ध सोलापुर जिले के मंधा के निवासी हो सकते हैं।

पुलिस का मानना ​​है कि चोरों को संभवतः गहनों और जैन की यात्रा संबंधी जानकारियों की पहले से ही जानकारी थी, जो अंदरूनी जानकारी या पूर्व निगरानी की संभावना की ओर इशारा करती है।

जांचकर्ता सोलापुर और मुंबई के बीच स्थित कई स्टेशनों से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं, संदिग्धों की गतिविधियों के पैटर्न का विश्लेषण कर रहे हैं और विभिन्न जिलों में संभावित संबंधों का पता लगा रहे हैं।

जांच जारी है और नकाबपोश चोरों की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

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अपराध

मुंबई में चौंकाने वाली घटना: मलाड में 17 साल की लड़की से छेड़छाड़ और उसे चलती गाड़ी से धक्का देने के आरोप में ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार

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CRIME

मुंबई: मलाड पुलिस ने एक 54 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक को पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम और हत्या के प्रयास के तहत गिरफ्तार किया है। उसने कथित तौर पर अपने ऑटोरिक्शा में एक 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। जब वह मदद के लिए चिल्लाने लगी, तो उसने उसे चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। घटना 8 दिसंबर की है। आरोपी की पहचान कांदिवली पश्चिम निवासी केशव यादव के रूप में हुई है।

मलाड पुलिस के अनुसार, पीड़िता मलाड पश्चिम के एक नामी कॉलेज की छात्रा है। कॉलेज के बाद, शाम करीब 4:30 बजे, वह एसवी रोड पर एक ऑटो रिक्शा ढूँढ रही थी। उसने एक ऑटो रुकवाया और ड्राइवर से मलाड पश्चिम के ओरलेम स्थित सुराना अस्पताल ले चलने को कहा। शुरुआत में वह ऑटो रिक्शा के दाईं ओर बैठी। ड्राइवर ने उसे बताया कि सड़क पर काम चल रहा है और चूँकि वह अकेली थी, इसलिए उसने उसे बीच वाली सीट पर बैठने के लिए कहा।

हालाँकि, उसने उसके बताए रास्ते से नहीं लिया। बल्कि, वह एक अलग रास्ते से चला गया। उसने रियर-व्यू मिरर से उसे देखा और कई बार अश्लील इशारे किए। वह डर गई और उसने ऑटोरिक्शा रोकने को कहा। इसके बजाय, उसने गति बढ़ा दी। डरकर, वह चिल्लाने लगी, लेकिन उसने उसे धमकाया। कुछ देर की खामोशी के बाद, वह फिर चिल्लाई। इस बार, उसने उसे ऑटोरिक्शा से धक्का दे दिया, कथित तौर पर उसे मारने के इरादे से, क्योंकि व्यस्त सड़क पर अन्य वाहन गुजर रहे थे।

लड़की घर लौटी और अपनी मां और बहन के साथ मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सोमवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 109 (हत्या का प्रयास) के साथ-साथ पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 12 (बाल यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया।

मलाड पुलिस ने तुरंत जाँच शुरू कर दी। डिटेक्शन टीम के सहायक पुलिस निरीक्षक रायवाड़े और पुलिस उप-निरीक्षक तुषार सुखदेव ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जाँच शुरू की। पुलिस ने आसपास के लगभग 30 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी और ऑटोरिक्शा का नंबर पहचाना। उन्होंने ऑटोरिक्शा की आखिरी लोकेशन कांदिवली पश्चिम में पाई। कुछ ही घंटों में, पुलिस को ऑटोरिक्शा कांदिवली पश्चिम के मथुरादास रोड पर मिल गया। आरोपी केशव यादव गाड़ी के अंदर सो रहा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे 11 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अपने ऑटो-रिक्शा में ही रहता है। हालांकि वाहन किसी और के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन आरोपी ही उसका वास्तविक मालिक है। उसके खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

यह अभियान मलाड पुलिस स्टेशन के पुलिस उपायुक्त संदीप जाधव और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दुष्यंत चव्हाण की देखरेख में चलाया गया।

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दिल्ली: संगम विहार थाने की महिला उप-निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 5 दिसंबर: दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार विरोधी नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। विजिलेंस यूनिट ने संगम विहार थाना में तैनात महिला उप-निरीक्षक नमिता को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह अभियान दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोल्चा द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार-रोधी अभियान का हिस्सा है।

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 4 दिसंबर को संगम विहार की एक महिला ने विजिलेंस यूनिट से शिकायत की कि उप-निरीक्षक नमिता, जो उसके दर्ज मामले की जांच अधिकारी थीं, ने केस को कमजोर करने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस यूनिट ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद, उसी दिन शाम को सतर्कता इकाई द्वारा संगम विहार थाने में एक ट्रैप ऑपरेशन आयोजित किया गया।

तय समय पर शिकायतकर्ता एसआई नमिता के दफ्तर पहुंची, जहां नमिता ने कथित रूप से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 15 हजार रुपए की मांग की और उसे अपनी टेबल पर रखी एक फाइल में रखने को कहा। जैसे ही शिकायतकर्ता ने पैसे फाइल में रखे, विजिलेंस टीम ने दफ्तर में प्रवेश किया और एसआई नमिता को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मौके से 15 हजार रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई।

घटना के बाद विजिलेंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 23/25, धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज की गई है। आरोपी एसआई को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

विजिलेंस यूनिट ने कहा कि इस मामले की आगे की जांच जारी है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत मांगने की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। ऐसी शिकायतें विजिलेंस हेल्पलाइन नंबर 1064 पर भी की जा सकती हैं।

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