अपराध
एनआईए ने चार बांग्लादेशियों और एक भारतीय नागरिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के संबंध में चार बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय नागरिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
एनआईए ने सोमवार को बताया कि उसने लालू सेन उर्फ राहुल सेन, नजीउर रहमान पावेल उर्फ नजीउर रहमान, मिकेल खान उर्फ एसके सब्बीर, रबीउल इस्लाम उर्फ रबीउल इस्लाम और मोहम्मद अब्दुल मन्नान बाचू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी, 353, 364, 449 और 450,120 बी, 204, 419, 465, 468 और 471, अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17, 18, 38 और 39, विदेशी अधिनियम की धारा 14 ए (बी) और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12। के तहत आरोप पत्र विशेष अदालत, कोलकाता में दाखिल किया है।
यह मामला मूल रूप से राज्य पुलिस की एसटीएफ कोलकाता, ने दर्ज किया था। पुलिस ने प्राथमिकी में उल्लेख किया था कि तीन बांग्लादेशी नागरिकों ने जेएमबी / एक्यूआईएस के अपने सहयोगियों के साथ अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था । ये सभी भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे।
एनआईए अधिकारी ने कहा, वे ‘खिलाफत’ स्थापित करने और भारत तथा बांग्लादेश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए युवा मुस्लिम युवाओं को भर्ती करने तथा प्रेरित करने का भी प्रयास कर रहे थे।
गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने बाद में इसकी जांच अपने हाथ में ली।
एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि चार बंग्लादेशी और एक भारतीय नागरिक जेएमबी/एक्यूआईएस के मॉड्यूल की स्थापना में सक्रिय रूप से शामिल थे ।उन्होंने जेएमबी/एक्यूआईएस की विचारधारा का प्रचार करने के लिए भारत में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम युवाओं की भर्ती करने की साजिश रची थी।
ये आरोपी दंगा जैसी स्थिति पैदा करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों की योजना बना रहे थे और उन्हें हवाला चैनल के जरिए बांग्लादेश से फंड मिल रहा था।
एनआईए अधिकारी ने कहा कि उन्होंने धोखाधड़ी से आधार कार्ड, चुनावी फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि सहित भारतीय पहचान दस्तावेज भी हासिल किए थे ताकि अपनी अवैध गतिविधियोंे को छिपा सके ।
एनआईने कहा कि इस मामले में काफी सबूत जुटाने के बाद उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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