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Thursday,11-September-2025
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महाराष्ट्र

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बीएमसी की रिव्यू पिटीशन, प्रॉपर्टी टैक्स रिफंड करने का आदेश

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Bombay high court

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह मुंबई में सभी संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर फिर से काम करे और पूंजी मूल्यांकन प्रणाली (सीवीएस) के अनुसार वर्ष 2010 से 2012 के लिए संपत्ति कर का भुगतान करने वाले नागरिकों को धनवापसी करे। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली बीएमसी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करने के बाद आया है। बिल। मामले की उत्पत्ति 2013 से पहले की है जब प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन और अन्य ने संपत्ति कर लगाने के संबंध में मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कांग्रेस के पूर्व नगरसेवक आसिफ जकारिया ने कर निर्धारण के दोषपूर्ण कार्यान्वयन के मुद्दे को बार-बार उठाया था। उन्होंने कहा कि आदेश के बड़े प्रभाव होंगे क्योंकि संपत्ति कर नागरिक एजेंसी के लिए राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएमसी की समीक्षा याचिका को खारिज करने का मतलब है कि बीएमसी को सीवीएस के अनुसार वर्ष 2010 से 2012 के लिए मुंबई में सभी संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर फिर से काम करना होगा। इसमें संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करना और संपत्ति कर निर्धारण के उद्देश्य से उनके पूंजीगत मूल्य का निर्धारण करना शामिल होगा। बीएमसी उन नागरिकों को वापस करने के लिए भी बाध्य है, जिन्होंने पिछले नियमों के आधार पर इन वर्षों के लिए संपत्ति कर का भुगतान किया है, जिसे अब अलग कर दिया गया है। कोर्ट ने बीएमसी को संपत्ति कर निर्धारण के लिए नए नियम बनाने और नए बिल जारी करने का निर्देश दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि सीवीएस के अनुसार मूल्यांकन 2012 से संभावित रूप से किया जाना चाहिए, जब नियम अस्तित्व में आए थे, न कि पूर्वव्यापी प्रभाव से। उच्च न्यायालय ने विशेष मूल्यांकन आदेश और 2010 के बाद से सीवीएस के तहत उठाए गए बिलों को रद्द कर दिया था। इसने निगम को करों के मूल्यांकन के लिए संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य को फिर से निर्धारित करने और अधिनियम में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया। इसका मतलब यह है कि बीएमसी 2012 से पहले के वर्षों के लिए सीवीएस के आधार पर संपत्ति कर नहीं लगा सकती है और तदनुसार आकलन को फिर से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाई कोर्ट के आदेश के बीएमसी और मुंबई के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। वर्ष 2010 से 2012 के लिए संपत्ति कर की वापसी से बीएमसी पर काफी वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है, क्योंकि उन्हें उन करदाताओं की प्रतिपूर्ति करनी होगी जिन्होंने पहले से निर्धारित नियमों के आधार पर संपत्ति कर का भुगतान किया है। संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर फिर से काम करने और नए बिल जारी करने की आवश्यकता में बीएमसी के लिए प्रशासनिक और तार्किक चुनौतियां भी शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त, यह मामला संपत्ति कर लगाने और मूल्यांकन करते समय उचित प्रक्रिया का पालन करने और नियमों और विनियमों का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

अपराध

समृद्धि महामार्ग वायरल वीडियो : एमएसआरडीसी ने दी सफाई

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MSRDC Not

मुंबई: (कमर अंसारी) : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियाँ नुकसान पहुँचाने के लिए सड़क पर कीलें लगाई गई हैं। इस वीडियो ने लोगों में चिंता और बहस को जन्म दिया।

महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएसआरडीसी) ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वायरल वीडियो भ्रामक है और सड़क की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। एमएसआरडीसी के अनुसार, नियमित निरीक्षण के दौरान इस तरह की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है जिसमें जानबूझकर सड़क पर कीलें लगाई गई हों।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बिना पुष्टि के जानकारी साझा न करें, जिससे अनावश्यक डर और भ्रम फैल सकता है। एमएसआरडीसी ने भरोसा दिलाया कि समृद्धि महामार्ग पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर मरम्मत और जाँच की जाती है।

यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो जनमानस पर गहरा असर डाल सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई अवश्य परखें।

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महाराष्ट्र

दहिसर टोल नाका होगा शिफ्ट, मीरा-भायंदर निवासियों को बड़ी राहत

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Dahisar Toll

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने दहिसर टोल नाका को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह कदम हजारों रोज़ाना यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा, खासकर मीरा-भायंदर के निवासियों के लिए, जिन्हें लंबे समय से इस टोल का सामना करना पड़ रहा था।

कई वर्षों से दहिसर टोल प्लाजा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। पीक ऑवर में लगने वाली लंबी कतारें और समय की बर्बादी के साथ-साथ स्थानीय निवासियों पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा था। मीरा-भायंदर के नागरिक लगातार यह मांग कर रहे थे कि छोटे सफर करने वालों पर टोल का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टोल नाका अब हाईवे पर आगे स्थानांतरित किया जाएगा। इससे स्थानीय यात्रियों को छोटे अंतराल की यात्रा पर टोल शुल्क से छूट मिलेगी। यह बदलाव न केवल यातायात को सुचारू करेगा बल्कि लोगों का रोज़ाना का खर्च भी कम करेगा।

स्थानीय नागरिक समूहों और प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एक निवासी ने कहा, “यह लंबे समय से लंबित मांग थी। अब हमें छोटी दूरी की यात्रा पर अतिरिक्त टोल नहीं देना पड़ेगा।”

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) जल्द ही टोल नाका की नई जगह तय करेगा और आने वाले हफ्तों में काम शुरू होगा।

दहिसर टोल नाका का यह स्थानांतरण शहरी यात्रा को आसान बनाने और उपनगरीय निवासियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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महाराष्ट्र

भिवंडी वेयरहाउस परियोजनाओं के लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए, रईस शेख ने भिवंडी में अवैध वेयरहाउस की संख्या पर फडणवीस को लिखा पत्र

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मुंबई : भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने मांग की है कि एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स केंद्रों में से एक, भिवंडी में औद्योगिक गोदाम परियोजनाओं के लिए अनुमोदन और रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। रईस शेख ने दावा किया है कि विकास को सुगम बनाने और छोटे व मध्यम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए गोदाम परियोजनाओं के लिए नियमन आवश्यक हैं।

फडणवीस को लिखे पत्र में, विधायक रईस शेख ने उल्लेख किया कि हाल के दिनों में भिवंडी में गोदाम निर्माण में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें छोटे व मध्यम निवेशक डेवलपर्स के साथ मिलकर बड़े निवेश कर रहे हैं। कई गोदामों का निर्माण एमएमआरडीए, एमआईडीई या स्थानीय नगर निगम जैसे सक्षम नियोजन या विकास प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किया जा रहा है।

चूँकि ये परियोजनाएँ रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) के तहत अनुमोदित नहीं हैं, इसलिए निवेशक कानूनी सुरक्षा और जवाबदेही तंत्र से वंचित हैं। कई मामलों में, निवेशक डेवलपर्स के साथ समझौते तो करते हैं, लेकिन परियोजनाएँ शुरू नहीं हो पातीं या अधूरी रह जाती हैं।

परिणामस्वरूप, छोटे और मध्यम निवेशकों को बिना किसी न्याय या मुआवजे के भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए, भिवंडी और पूरे महाराष्ट्र में सभी औद्योगिक वेयरहाउसिंग परियोजनाओं को अनिवार्य अनुमोदन और रेरा पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए।

अब समय आ गया है कि गोदाम परियोजनाओं के लिए एमएमआरडीए, एमआईडीसी या नगर निगम जैसे प्राधिकरणों से भवन और लेआउट योजना की मंजूरी लेना और आरईआरआरए के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जाए। ये उपाय न केवल निवेशकों की सुरक्षा करेंगे, बल्कि नियोजित विकास, अनुपालन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों की नज़र में विश्वास के साथ एक अग्रणी गोदाम केंद्र के रूप में भिवंडी की स्थिति को भी मज़बूत करेंगे।

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