राष्ट्रीय समाचार
मुंबई: राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वडाला साल्ट पैन भूमि पर एमपीसीबी से जवाब मांगा

मुंबई: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को वडाला साल्ट पैन भूमि के संबंध में एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें इस संबंध में पहले गठित संयुक्त समिति द्वारा की गई कार्रवाई को स्पष्ट किया जाए।
हलफनामे में पिछले न्यायाधिकरण के आदेशों के संबंध में वर्तमान अनुपालन स्थिति का विवरण दिए जाने की उम्मीद है। एमपीसीबी को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा दी गई है।
न्यायाधिकरण हलफनामे के आधार पर तय करेगा कि क्या नमक उपायुक्त कार्यालय (डीसीएस) द्वारा मांगी गई एक और समिति गठित करने की आवश्यकता है। मामले को आगे की चर्चा के लिए 23 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
इस बीच, एनजीटी के आदेश की प्रति में एमसीजीएम द्वारा 13 मार्च, 2023 को दायर की गई स्थिति रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें न्यायाधिकरण को डीसीएस भूमि पर निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट की भारी मात्रा के बारे में सूचित किया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साइट पर लगभग 5,52,000 पीतल (या 15,62,160 मीट्रिक टन) कचरा है। इस कचरे के प्रसंस्करण की अनुमानित लागत 1,600 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 249.95 करोड़ रुपये है।
24 अप्रैल, 2023 के एक पत्र में, एमसीजीएम ने डीसीएस को नमक क्षेत्र में एक बांध पर पड़े अतिरिक्त 1,00,000 मीट्रिक टन सी एंड डी अपशिष्ट के बारे में अद्यतन जानकारी दी।
नगर निकाय ने अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए आगे सर्वेक्षण और खाई खोदने हेतु एक मूल्यांकन दल को नमक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
यह मामला दो प्राथमिक चिंताओं के इर्द-गिर्द घूमता है:
1. सी एंड डी अपशिष्ट का डंपिंग: बड़ी मात्रा में विध्वंस मलबे को अवैध रूप से नमक पैन भूमि में डंप किया गया है, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।
2. मैंग्रोव क्षेत्रों पर अतिक्रमण: मलबे से बनाए गए अवैध बांध और मैंग्रोव का विनाश शिकायतों का मुख्य विषय रहा है।
दिसंबर 2021 में, एनजीटी ने वकील-कार्यकर्ता मधुरा तावड़े की याचिका पर जवाब देते हुए इन मुद्दों की जांच के लिए छह सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। एमपीसीबी और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) को समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया था।
एनजीटी द्वारा किए गए प्रमुख निष्कर्षों में से एक यह था कि प्रभावित भूमि के कुछ हिस्से सीआरजेड-आईबी और सीआरजेड-आईए क्षेत्रों में आते हैं, जहां विकास पर बहुत अधिक प्रतिबंध है। न्यायाधिकरण ने इन संरक्षित क्षेत्रों में विध्वंस अपशिष्ट से बने एक विशाल बांध की पहचान की, जिससे पर्यावरण को नुकसान बढ़ रहा है।
अंतरराष्ट्रीय
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार : विदेश मंत्री जयशंकर ने बताई संख्या, कहा – ‘हमारी कड़ी नजर’

नई दिल्ली, 28 मार्च। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत पाकिस्तान में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर करीब से नजर रख रहा है और इन मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है।
उनकी यह टिप्पणी संसद के चल रहे बजट सत्र के दौरान लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आई।
जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में चिंताओं को संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया है ताकि इस मामले पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके।
विदेश मंत्री ने कहा, “हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सिर्फ फरवरी महीने में ही हिंदू समुदाय के खिलाफ़ अत्याचार के 10 मामले सामने आए। उनमें से सात अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित थे। दो किडनैपिंग से संबंधित थे। एक होली मना रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से संबंधित था।”
विदेश मंत्री ने अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा के मामलों का भी विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान में सिख समुदाय से संबंधित तीन घटनाएं हुईं। एक मामले में, एक सिख परिवार पर हमला किया गया। दूसरे मामले में, एक पुराने गुरुद्वारे को फिर से खोलने के कारण एक सिख परिवार को धमकाया गया। समुदाय की एक लड़की के साथ अपहरण और धर्मांतरण का मामला भी सामने आया।”
पाकिस्तान में अहमदिया और ईसाई समुदायों के खिलाफ अन्याय जिक्र करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, “अहमदिया समुदाय से संबंधित दो मामले थे। एक मामले में, एक मस्जिद को सील किया गया और दूसरे में, 40 कब्रों को अपवित्र किया गया था। एक मामला ऐसा भी था जिसमें एक ईसाई व्यक्ति, जो कथित तौर पर मानसिक रूप से अस्थिर था, पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया।”
वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिक्रिया पर जोर देते हुए विदेश मंत्री ने हाल की दो घटनाओं का जिक्र किया, जहां भारतीय प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड की कड़ी आलोचना की।
जयशंकर ने कहा, “फरवरी के महीने में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जहां ‘मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित क्षरण राज्य की नीतियों का हिस्सा है।’
विदेश मंत्री ने कहा, “पाकिस्तान बेशर्मी से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को पनाह देता है और किसी को उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। इसके बजाय, उसे अपने लोगों को वास्तविक शासन और न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।”
मनोरंजन
पिता सैफ अली खान पर हुए अटैक से सारा को लगा था झटका, माना- ‘जीवन में एक बड़ी सीख मिली’

मुंबई, 27 मार्च। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने पिता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर पर हुए हमले पर पहली बार अपने दिल की बात कही है। उन्होंने कहा इस वाकये ने उन्हें हैरान कर दिया और जिन्दगी को देखने के उनके नजरिए को बदल कर रख दिया।
एनडीटीवी युवा के छठे संस्करण में पहुंची सारा ने अपने पिता को सकुशल रखने के लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा, “यह और ज्यादा खराब हो सकता था। मैं भगवान की बहुत आभारी हूं कि सब कुछ ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर हम सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए।”
सारा से पूछा गया कि क्या इस हादसे की वजह से उनका परिवार और करीब आ गया है और उनका पिता सैफ से बॉन्ड और तगड़ा हो गया है। उन्होंने कहा, “इससे आपको एहसास होता है कि चीजें बस पल भर की हैं। इससे मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने पिता से प्यार करती हूं, मैं ये बात पिछले 29 साल से जानती हूं।”
उन्होंने कहा, “ये और भी बुरा हो सकता था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि सब कुछ ठीक है। ये इस बात का रिमाइंडर था कि ये जिंदगी हमारे पास है।”
उन्होंने कहा, “हम सब मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने पर बात करते हैं। लेकिन जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होना भी जरूरी है और उस तरह के पल आपको इसी बात का एहसास दिलाते हैं।” अभिनेत्री ने यह भी साझा किया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उन्हें क्या सिखाया, जैसा कि उन्होंने कहा, “इसने मुझे एहसास दिलाया कि जीवन रातों रात बदल सकता है, तो हर दिन का हर पल सेलिब्रेशन का हकदार है। मुझे समझ आया कि जीना कितनी बड़ी बात है।”
सारा के मुताबिक, इस हादसे ने उन्हें जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को सराहना सिखाया।
बता दें, 16 जनवरी, 2025 को सैफ अली खान के आवास पर हमला हुआ था। कथित तौर पर चोरी के इरादे से घुसे चोर ने उन पर चाकू से कई हमले किए थे। इसके बाद खून से लथपथ एक्टर खुद ही अस्पताल पहुंचे थे। उनका एक छोटा से ऑपरेशन भी हुआ था।
अपराध
आर.जी. कर मामला: कलकत्ता उच्च न्यायालय में आज से नई सुनवाई शुरू होगी

कोलकाता, 24 मार्च। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ सोमवार से आर.जी. कर बलात्कार एवं हत्या मामले की पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने अपराध की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा की जा रही जांच की प्रगति पर सवाल उठाया है।
पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले की समानांतर सुनवाई की अनुमति दिए जाने के बाद, माता-पिता के वकीलों ने नई याचिका के साथ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर की।
न्यायमूर्ति घोष ने मामले को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, मामले की नई सुनवाई के लिए सोमवार को पहला दिन तय किया गया।
इससे पहले, जब पीड़िता के माता-पिता न्यायमूर्ति घोष की पीठ के समक्ष पहुंचे, तो पीठ मामले की सुनवाई के लिए सहमत नहीं थी, क्योंकि इस मामले की पहले से ही शीर्ष न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। हालांकि, अब शीर्ष न्यायालय की मंजूरी के साथ ही कोलकाता की विशेष अदालत में चल रही सुनवाई के अलावा शीर्ष न्यायालय और न्यायालय दोनों में समानांतर सुनवाई हो सकेगी।
पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में समानांतर सुनवाई को मंजूरी दिए जाने के बाद से मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों ने अपनी जांच की गति तेज कर दी है।
पिछले सप्ताह जांच अधिकारियों ने सात नर्सिंग स्टाफ और आठ सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की, जो उस रात आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर थे, जब महिला डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी।
घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि पूछताछ से प्राप्त निष्कर्षों को मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ और फेरबदल के पहलू पर पूरक आरोपपत्र में शामिल किया जाएगा, जिसे केंद्रीय एजेंसी जल्द ही कोलकाता की विशेष अदालत में दाखिल करने वाली है। जूनियर महिला डॉक्टर का शव पिछले साल 9 अगस्त की सुबह आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था।
प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम द्वारा की जा रही थी, जिसके सदस्यों ने मामले के एकमात्र दोषी और नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। हाल ही में एक विशेष अदालत ने रॉय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
हालांकि, सीबीआई ने इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की है। अब, सीबीआई कोलकाता पुलिस द्वारा जांच के शुरुआती चरण के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें बदलने के मामले में जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद है।
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