राष्ट्रीय समाचार
मुंबई: राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वडाला साल्ट पैन भूमि पर एमपीसीबी से जवाब मांगा
मुंबई: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को वडाला साल्ट पैन भूमि के संबंध में एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें इस संबंध में पहले गठित संयुक्त समिति द्वारा की गई कार्रवाई को स्पष्ट किया जाए।
हलफनामे में पिछले न्यायाधिकरण के आदेशों के संबंध में वर्तमान अनुपालन स्थिति का विवरण दिए जाने की उम्मीद है। एमपीसीबी को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा दी गई है।
न्यायाधिकरण हलफनामे के आधार पर तय करेगा कि क्या नमक उपायुक्त कार्यालय (डीसीएस) द्वारा मांगी गई एक और समिति गठित करने की आवश्यकता है। मामले को आगे की चर्चा के लिए 23 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
इस बीच, एनजीटी के आदेश की प्रति में एमसीजीएम द्वारा 13 मार्च, 2023 को दायर की गई स्थिति रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें न्यायाधिकरण को डीसीएस भूमि पर निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट की भारी मात्रा के बारे में सूचित किया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साइट पर लगभग 5,52,000 पीतल (या 15,62,160 मीट्रिक टन) कचरा है। इस कचरे के प्रसंस्करण की अनुमानित लागत 1,600 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 249.95 करोड़ रुपये है।
24 अप्रैल, 2023 के एक पत्र में, एमसीजीएम ने डीसीएस को नमक क्षेत्र में एक बांध पर पड़े अतिरिक्त 1,00,000 मीट्रिक टन सी एंड डी अपशिष्ट के बारे में अद्यतन जानकारी दी।
नगर निकाय ने अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए आगे सर्वेक्षण और खाई खोदने हेतु एक मूल्यांकन दल को नमक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
यह मामला दो प्राथमिक चिंताओं के इर्द-गिर्द घूमता है:
1. सी एंड डी अपशिष्ट का डंपिंग: बड़ी मात्रा में विध्वंस मलबे को अवैध रूप से नमक पैन भूमि में डंप किया गया है, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।
2. मैंग्रोव क्षेत्रों पर अतिक्रमण: मलबे से बनाए गए अवैध बांध और मैंग्रोव का विनाश शिकायतों का मुख्य विषय रहा है।
दिसंबर 2021 में, एनजीटी ने वकील-कार्यकर्ता मधुरा तावड़े की याचिका पर जवाब देते हुए इन मुद्दों की जांच के लिए छह सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। एमपीसीबी और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) को समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया था।
एनजीटी द्वारा किए गए प्रमुख निष्कर्षों में से एक यह था कि प्रभावित भूमि के कुछ हिस्से सीआरजेड-आईबी और सीआरजेड-आईए क्षेत्रों में आते हैं, जहां विकास पर बहुत अधिक प्रतिबंध है। न्यायाधिकरण ने इन संरक्षित क्षेत्रों में विध्वंस अपशिष्ट से बने एक विशाल बांध की पहचान की, जिससे पर्यावरण को नुकसान बढ़ रहा है।
राष्ट्रीय समाचार
देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा सर्विस सेक्टर : नीति आयोग

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: नीति आयोग के अनुसार, सर्विस सेक्टर देश के कुल जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडेड) में लगभग 55 प्रतिशत का योगदान देते हुए आर्थिक विकास का मुख्य आधार बन गया है।
नीति आयोग की सर्विसेज डिविजन की प्रोग्राम डायरेक्टर डॉ. सोनिया पंत ने कहा, “नीति आयोग में सर्विसेज डिविजन एक नया डिविजन है, जिसे खासकर सर्विस सेक्टर पर ध्यान देने के लिए ही बनाया गया है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण सेक्टर है।”
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नीति आयोग के सर्विसेज डिवीजन ने ‘इंडियाज सर्विसेज सेक्टर: इनसाइट फ्रॉम जीवीए ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनैमिक्स’ और ‘इंडियाज सर्विसेज सेक्टर : इनसाइट फ्रॉम एंप्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनैमिक्स’ तैयार की हैं।”
दोनों ही रिपोर्ट को लेकर पंत जानकारी देते हुए बताती हैं कि ये रिपोर्ट आउटपुट और एंप्लॉयमेंट को लेकर सर्विस सेक्टर के डेडिकेटेड असेस्मेंट से जुड़ी है।
रिपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, स्किल्ड ह्युमन कैपिटल को बढ़ाने, इनोवेशन इकोसिस्टम को तैयार करने और वैल्यू चेन में सर्विस को इंटीग्रेट करने की जरूरत पर बल देती है। जिसके साथ भारत को डिजिटल, प्रोफेशनल और नॉलेज-बेस्ड सर्विसेज में एक विश्वसनीय ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके।
नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्ट्रक्चरल रूप से पिछड़े राज्य अब तेजी से आगे बढ़ रहे राज्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कन्वर्जेंस का यह उभरता पैटर्न दर्शाता है कि भारत का सर्विसेज से जुड़ा यह बदलाव इन्क्लूसिव हो रहा है।
‘इंडियाज सर्विसेज सेक्टर : इनसाइट फ्रॉम एंप्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनैमिक्स’ टाइटल की रिपोर्ट सर्विस सेक्टर में रोजगार पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट रोजगार को लेकर एनएसएस (2011-12) और पीएलएफएस (2017-18 से लेकर 2023-24) से लिए गए डेटा पर आधारित है। रिपोर्ट भारत के सर्विसेज वर्कफोर्स को लेकर जेंडर, रीजन, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन से जुड़ा दीर्घकालिक और मल्टी-डायमैनशनल व्यू प्रदान करता है।
रिसर्च से जानकारी मिलती है कि सर्विस सेक्टर देश में रोजगार के बढ़ने और कोरोना महामारी के बाद से रिकवरी का मुख्य आधार बना हुआ है। हालांकि, चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं।
यह रिपोर्ट सर्विस सेक्टर को प्रोडक्टिव, हाई-क्वालिटी और इंक्लूसिव जॉब के महत्वपूर्ण चालक के रूप में देखती है। साथ ही, भारत में रोजगार को लेकर हो रहे बदलावों और भारत के 2047 तक विकसित बनने के विजन को पूरा करने को लेकर सर्विस सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है।
अपराध
मुंबई क्राइम: आरे पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 47.65 लाख रुपये की चोरी का मामला सुलझाया; पिता-पुत्र गिरफ्तार

मुंबई: गोरेगांव पूर्व की आरे कॉलोनी स्थित रॉयल पाम्स एस्टेट के एक बंगले में हुई चोरी की वारदात को महज 12 घंटे में सुलझा लिया गया। इस मामले में, आरे पुलिस ने पिता-पुत्र की जोड़ी को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 47.65 लाख रुपये मूल्य के चोरी हुए सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों के साथ-साथ पीतल की मूर्तियाँ भी बरामद की हैं।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता, 59 वर्षीय गंगाराजम गंगाराम वुतनुरी ने बंगला नंबर 31, रॉयल पाम्स एस्टेट, आरे कॉलोनी, गोरेगांव पूर्व में चोरी की सूचना दी। पिछले हफ़्ते, अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर बंगले के हॉल की खिड़की का शीशा तोड़ दिया, परिसर में घुस गए और 47.65 लाख रुपये मूल्य के सोने, चांदी और हीरे के गहने, पुराने बर्तन और पीतल की मूर्तियाँ चुरा लीं।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र पाटिल के मार्गदर्शन में त्वरित जाँच शुरू की गई। अपराध जाँच अधिकारी पीएसआई सचिन पंचाल ने घटनास्थल का दौरा किया और इलाके में लगे 35 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जाँच की। फुटेज में बंगले के पास दो संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए दिखाई दिए।
तकनीकी विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर, संदिग्धों, 38 वर्षीय नियामतुल्लाह अयूब खान उर्फ जूली और उसके 19 वर्षीय बेटे शाहिद नियामतुल्लाह खान का पता लगाकर 12 घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से चोरी के सभी गहने और अन्य कीमती सामान बरामद कर लिया गया।
यह अभियान आरे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र पाटिल की देखरेख में पुलिस निरीक्षक (अपराध) मंगेश अंधारे की टीम द्वारा चलाया गया।
राष्ट्रीय समाचार
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का नाम कानून मंत्रालय को भेजा है। उन्होंने इस संबंध में औपचारिक चिट्ठी लिखी है। यह कदम उस समय आया, जब पिछले दिनों कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई से उनके उत्तराधिकारी का नाम प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और वरिष्ठता क्रम में पहले स्थान पर हैं, न्यायमूर्ति गवई के सेवानिवृत्त होने पर पदभार ग्रहण करेंगे।
जस्टिस बीआर गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के अगले दिन यानी 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। उनके कार्यकाल की अवधि लगभग 14 महीने होगी और वे 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे।
न्यायमूर्ति गवई ने मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला।
परंपरा के अनुसार, कानून मंत्रालय मुख्य न्यायाधीश से उनकी सेवानिवृत्ति से लगभग एक महीने पहले उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगता है। इसके बाद वर्तमान चीफ जस्टिस औपचारिक रूप से पद छोड़ने से लगभग 30 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को ‘पद धारण करने के लिए उपयुक्त’ मानते हुए उनकी सिफारिश करते हैं।
न्यायिक नियुक्तियों के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, जिन्हें इस पद के लिए उपयुक्त माना जाता है, को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।
सीजेआई गवई की सिफारिश भेजे जाने के बाद सरकार जल्द ही न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है।
जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। उन्होंने 1981 में हिसार के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से स्नातक की डिग्री और 1984 में रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। जस्टिस सूर्यकांत के बारे में सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने हिसार जिला न्यायालय से वकालत शुरू की और बाद में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत करने के लिए चंडीगढ़ चले गए।
जस्टिस सूर्यकांत 7 जुलाई 2000 को हरियाणा के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने। मार्च 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया। 9 जनवरी 2004 को उन्हें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
उन्होंने 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला और 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। 12 नवंबर 2024 से वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेस कमिटी के अध्यक्ष भी हैं।
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