अपराध
मुंबई कोविड-19 बॉडी बैग घोटाला: हाई कोर्ट ने पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को 4 सप्ताह की अंतरिम राहत दी
मुंबई: पूर्व शिवसेना (यूबीटी) नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को अंतरिम राहत देते हुए, बुधवार को उन्हें सीओवीआईडी -19 पीड़ितों के लिए बॉडी बैग की खरीद में कथित घोटाले के संबंध में चार सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई। न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने कहा कि जांच चल रही है और फिलहाल उनकी हिरासत में पूछताछ उचित नहीं लगती। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका की अंतिम सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जमादार ने कहा, “मैं आवेदक की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इच्छुक हूं। गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा।” 29 अगस्त को सत्र अदालत द्वारा उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज करने के बाद पेडनेकर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सत्र अदालत ने कहा कि आरोपों से प्रथम दृष्टया सत्ता और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ी साजिश का पता चलता है। अदालत ने पूर्व मेयर को 11, 13 और 16 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद रखी है।
4 सितंबर को राज्य सरकार ने कोर्ट को मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि वह दो दिनों तक पेडनेकर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी. पेडनेकर ने दावा किया है कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। “आवेदक के खिलाफ शिकायत दुर्भावना से प्रेरित, राजनीति से प्रेरित और एक गुप्त उद्देश्य से की गई है। आवेदक को गंभीर अपराध में फंसाने के लिए ही उसके खिलाफ निराधार और तुच्छ आरोप लगाया गया है,” याचिका में कहा गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ शिकायत में राजनीतिक निहितार्थ हैं क्योंकि यह शिवसेना में विभाजन के बाद ही दर्ज की गई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता, जो एक भाजपा नेता है, एक आदतन शिकायतकर्ता है जिसका उन राजनेताओं को निशाना बनाने का इतिहास है जो उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं। एक भाजपा नेता की शिकायत के बाद, ईओडब्ल्यू ने पेडनेकर के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। 49.63 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए एक निजी ठेकेदार वेदांत इनोटेक और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन और मृतक कोरोनोवायरस रोगियों के लिए बॉडी बैग, मास्क और अन्य वस्तुओं की खरीद में धन का दुरुपयोग और अनियमितताएं थीं।
अपराध
450 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में ईडी का एक्शन, दिल्ली-यूपी-पंजाब में आठ ठिकानों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एम/एस संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ शुक्रवार को कई स्थानों पर छापेमारी की।
यह कार्रवाई करीब 450 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में की गई।
ईडी सूत्रों के अनुसार, यह जांच सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के आधार पर की जा रही है। आरोप है कि संतोष ओवरसीज लिमिटेड ने बैंकों के एक कंसोर्टियम से लगभग 450 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। जांच में सामने आया है कि इस लोन की राशि को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों, एंट्री ऑपरेटरों और संबंधित संस्थाओं के नेटवर्क के जरिए इधर-उधर किया गया। इसके लिए फर्जी बिल और सर्कुलर वित्तीय लेनदेन का सहारा लिया गया ताकि पैसों की असली आवाजाही को छिपाया जा सके।
ईडी ने इस मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्थित आठ ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इन स्थानों में कंपनी के प्रमोटरों, उनसे जुड़ी कंपनियों और कथित सहयोगियों के परिसरों को शामिल किया गया है। ईडी के मुताबिक, तलाशी की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और मामले की आगे की जांच जारी है।
इससे पहले 20 जुलाई को भी ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने एक बड़े फर्जी डिग्री और जाली शैक्षणिक दस्तावेज मामले में कार्रवाई की थी। उस दौरान एजेंसी ने 25.44 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था।
अटैच की गई संपत्तियों में एक फार्महाउस, कई फ्लैट और वाहन शामिल थे। यह जांच उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ था कि हापुड़ स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी के नाम पर एक बड़ा गिरोह फर्जी डिग्री और शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर रहा था।
जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज तैयार करने, बेचने और उनकी फर्जी पुष्टि कराने का अवैध कारोबार चला रहा था।
अपराध
नासिक में युवती की चाकू से वार कर हत्या, एकतरफा प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका

नासिक शहर के इंदिरानगर क्षेत्र स्थित वनसंपदा सोसायटी के गार्डन में शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे 20 वर्षीय युवती की चाकू से वारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस को प्रारंभिक जांच में मामला एकतरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका है।
युवती की पहचान वैष्णवी आवारे (20) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से अमलनेर की निवासी थी और वर्तमान में इंदिरानगर स्थित कानडे रो-हाउस में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थी।
वैष्णवी अपनी एक सहेली के साथ सोसायटी के गार्डन में बैठी थी। इसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा और उससे बातचीत करने का प्रयास किया। वैष्णवी द्वारा बात करने से इनकार करने पर युवक ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। वैष्णवी की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही इंदिरानगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल भेज दिया है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई हैं। पुलिस के अनुसार, हत्या के पीछे का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि प्रारंभिक जांच में एकतरफा प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। मामले की विस्तृत जांच इंदिरानगर पुलिस कर रही है।
इससे पहले झारखंड के रांची जिले में एक युवती की कुछ इसी तरह हत्या कर दी गई थी। दशमफॉल थाना क्षेत्र से 23 जून को युवती का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने 5 जुलाई को इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपनी प्रेमिका को दूसरे युवक के साथ देखकर ईर्ष्या और गुस्से में उसकी दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने बताया था कि युवती की पहचान खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के बरिगड़ा गांव निवासी हिस्सी कुमारी (18 वर्षीय) के रूप में हुई थी। इस मामले में चेतन मुंडा को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के अनुसार जांच में पता चला कि चेतन मुंडा और हिस्सी कुमारी के बीच प्रेम संबंध था। घटना वाले दिन आरोपी ने युवती को किसी अन्य युवक के साथ देखा। इससे वह आक्रोशित हो गया और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान उसने युवती के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मृतका का मोबाइल अपने साथ लेकर फरार हो गया।
अपराध
ठाणे क्राइम ब्रांच ने सुलझाई बेरहम कत्ल की गुत्थी; दोस्त की हत्या कर शव के टुकड़े फेंकने के आरोप में दो भाई गिरफ्तार

ठाणे, 16 जुलाई: अपराध की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ठाणे क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को एक बेहद बेरहम मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में दो सगे भाइयों ने कथित तौर पर अपने ही एक करीबी दोस्त की हत्या कर दी, उसके शव के टुकड़े-टुकड़े किए और उन्हें अलग-अलग सुनसान जगहों पर फेंक दिया।
यह मामला तब सामने आया जब उल्हासनगर यूनिट-4 क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजेश गज्जल को एक गोपनीय सूचना मिली। सूचना के मुताबिक, ऑटो-रिक्शा चालक भाइयों—फैज मलीम (24) और अल्बान मलीम (23)—ने मुंब्रा के रहने वाले अपने दोस्त अमन शेख (23) की हत्या कर दी थी। जानकारी में आगे यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ित का गला रेता, उसके शरीर को टुकड़ों में काटा और सबूत मिटाने के इरादे से उन टुकड़ों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया।
इस खुफिया जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए और ठाणे पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुम्बरे के निर्देशों पर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर पंजाबराव उगले, डिप्टी पुलिस कमिश्नर अमर सिंह जाधव और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर शेखर बागड़े के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में सीनियर पीआई राजेश गज्जल, एपीआई श्रीरंग गोसावी और हेड कांस्टेबल गणेश गावड़े शामिल थे।
पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान, भाइयों ने कथित तौर पर कबूल किया कि 13 जुलाई 2026 की रात को उन्होंने अमन शेख का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद, उन्होंने शव को क्षत-विक्षत कर सिर, हाथ और पैरों को अलग कर दिया और अपराध को छिपाने के लिए अवशेषों को खराड़ी गांव के सुनसान इलाकों में फेंक दिया।
जांच अधिकारी अब इस हत्याकांड के पीछे के मकसद का पता लगाने, बाकी के सभी सबूतों को बरामद करने और हत्या तक ले जाने वाले घटनाक्रम को दोबारा रीक्रिएट करने में जुटे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच चल रही है।
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