अनन्य
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा अय्यूब की याचिका पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ‘निजी आनंद के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा’

नई दिल्ली, 31 जनवरी । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि पत्रकार राणा अय्यूब को झुग्गीवासियों, कोविड रिलीफ और असम में कुछ काम के उद्देश्य से एक क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा मिला, हालांकि उन्होंने पैसे को डायवर्ट किया और इसे निजी आनंद के लिए इस्तेमाल किया।
अय्यूब ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में गाजियाबाद की एक अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
अय्यूब का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष दलील दी, क्या उनके मुवक्किल को कानून द्वारा अधिकृत नहीं की गई प्रक्रिया से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है?
ग्रोवर ने कहा कि ईडी ने नवी मुंबई के एक बैंक में उनके मुवक्किल के निजी बैंक खाते को कुर्क कर लिया है, जिसमें करीब एक करोड़ रुपये पड़े हुए थे।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि राणा अय्यूब ने ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म केट्टो पर तीन कैंपेन शुरू किए थे। इनके जरिए स्लम में रहने वाले लोगों और किसानों के लिए, असम, बिहार और महाराष्ट्र में राहत कार्य के लिए और कोरोना प्रभावित लोगों के लिए फंड जुटाया गया, जो एक क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि लगभग 1 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे और सावधि जमा में 50 लाख रुपये एक व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर किए गए थे, और पहला अभियान समाप्त होने के बाद उन्हें पैसे मिलते रहे।
मेहता ने कहा, हमने पाया कि पैसा डायवर्ट किया गया था। निजी आनंद के लिए इस्तेमाल किया गया। लोग यह जाने बिना करोड़ों रुपये दान कर रहे थे कि पैसा कहां जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एजेंसी द्वारा गाजियाबाद की अदालत में एक अभियोजन शिकायत दायर की गई थी।
मेहता ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध हमेशा एक अनुसूचित अपराध से जुड़ा होता है, जिसके लिए गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि पैसा नकली बिल, किराने का सामान के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन व्यक्तिगत विलासिता की वस्तुओं और उपभोग के लिए इस्तेमाल किया गया था।
अय्यूब के वकील की दलीलों का हवाला देते हुए, मेहता ने जोर देकर कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिंगापुर या तिरुवनंतपुरम में मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहता है, तो एजेंसी को वहां जाकर मामला दर्ज करना होगा।
दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने धन शोधन मामले में गाजियाबाद की एक विशेष अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली अय्यूब की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
पिछले हफ्ते, शीर्ष अदालत ने गाजियाबाद की अदालत से अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही को 27 जनवरी को सुनवाई के लिए 31 जनवरी के बाद स्थगित करने के लिए कहा था।
ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में अय्यूब के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उन पर जनता को धोखा देने और अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए 2.69 करोड़ रुपये के चैरिटी फंड का इस्तेमाल करने और विदेशी योगदान कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
अय्यूब ने गाजियाबाद में ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया। याचिका में तर्क दिया गया कि क्षेत्राधिकार की कमी का हवाला देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का कथित अपराध मुंबई में हुआ।
गाजियाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने पिछले साल नवंबर में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया था और अय्यूब को तलब किया था। विशेष अदालत ने कहा कि पूरे रिकॉर्ड के अवलोकन से अपराध के संबंध में राणा अय्यूब के खिलाफ संज्ञान लेने के प्रथम ²ष्टया मामले के पर्याप्त सबूत हैं।
विशेष अदालत ने कथित अपराध को नोट किया है कि कथित अपराध ‘केट्टो’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से दान के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन प्राप्त करने के संबंध में है, जो एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म है, तीन अभियानों में बिना किसी प्रकार की मंजूरी के, अपनी बहन और पिता के बैंक खाते में बड़ी रकम जुटाई और बाद में उसे अपने बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया, जिसका उपयोग उचित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।
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पंजाब: मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शिवसेना नेता की हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार

मोगा, 15 मार्च। पंजाब के मोगा में सीआईए मोगा और सीआईए मलौट की टीम ने एक संयुक्त अभियान में शिवसेना नेता मंगत राय की हत्या के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
यह कार्रवाई पीएस सिटी साउथ, मोगा में दर्ज एफआईआर नंबर 64/2025 के तहत हुई, जिसमें धारा 103(1), 191(3), 190 बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट लगाई गई थी।
ऑपरेशन के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें तीनों आरोपी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए मलोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगत राय की हत्या के आरोपी मोगा में छिपे हैं। इसके बाद सीआईए की टीम ने अरुण उर्फ दीपू, अरुण उर्फ सिंघा और राजवीर उर्फ लाडो को उनके ठिकानों पर घेर लिया। अरुण उर्फ दीपू और अरुण उर्फ सिंघा अंगदपुरा मोहल्ला के रहने वाले हैं, जबकि राजवीर उर्फ लाडो वेदांत नगर का निवासी है। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 0.32 बोर की पिस्तौल से दो और 0.30 बोर की पिस्तौल से तीन गोलियां चलाईं।
कथित तौर पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और 9 एमएम पिस्तौल से तीन और 0.32 बोर की पिस्तौल से एक गोली चलाई। इस मुठभेड़ में अरुण उर्फ दीपू के बाएं पैर में और अरुण उर्फ सिंघा के दाहिने पैर में गोली लगी।
वहीं, राजवीर उर्फ लाडो भागने की कोशिश में घायल हो गया। तीनों को तुरंत गिरफ्तार कर मलोट के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। मुठभेड़ में पुलिस टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ।
बता दें कि पंजाब के मोगा जिले में तीन मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने 14 मार्च को शिवसेना के जिला अध्यक्ष मंगत राय मंगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पंजाब पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है और छह आरोपियों सिकंदर सिंह, वीरेंद्र कुमार, साहिल कुमार, जग्गा सिंह, शंकर और अरुण सिंगला को नामजद किया था और कहा था कि यह अपराध व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किया गया था।
विरोध स्वरूप शिवसेना नेताओं ने मोगा शहर में बंद की घोषणा की थी।
पुलिस अधीक्षक बाल कृष्ण सिंगला ने मीडिया को बताया था, “तीन हमलावर बाइक पर आए और शिवसेना नेता मंगत राय मंगा पर गोलियां चलाईं। इसके अलावा, इस घटना में एक 12 वर्षीय बच्चा और एक सैलून मालिक घायल हो गए।”
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होली 2025: सेंट्रल रेलवे दादर-रत्नागिरी, दौंड-कलबुर्गी रूट पर 34 अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाएगा; विवरण देखें

होली के त्यौहार पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लाभ के लिए मध्य रेलवे दादर-रत्नागिरी और दौंड-कलबुर्गी के बीच 34 अनारक्षित होली स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाएगा। विवरण इस प्रकार है:
1) दादर-रत्नागिरी अनारक्षित विशेष – त्रि-साप्ताहिक (6 यात्राएं)
01131 अनारक्षित विशेष ट्रेन दादर से दिनांक 11.03.2025(मंगलवार), 13.03.2025(गुरुवार) एवं 16.03.2025(रविवार) को 14.50 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 23.40 बजे रत्नागिरी पहुँचेगी। (3 ट्रिप)
01132 अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 12.03.2025(बुधवार), 14.03.2025(शुक्रवार) एवं 17.03.2025(सोमवार) को रत्नागिरी से 04.30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन 13.25 बजे दादर पहुँचेगी। (3 ट्रिप)
संरचना: 14 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच
2) दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेष – सप्ताह में 5 दिन (20 यात्राएं)
01421 अनारक्षित विशेष ट्रेन 10.03.2025 से 22.03.2025 तक (13.03.2025, 16.03.2025, और 20.03.2025 को छोड़कर) दौंड से 05.00 बजे रवाना होगी और उसी दिन 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। (10 यात्राएं)
01422 अनारक्षित विशेष ट्रेन 10.03.2025 से 22.03.2025 तक (13.03.2025, 16.03.2025, और 20.03.2025 को छोड़कर) 16.10 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी और उसी दिन 22.20 बजे दौंड पहुंचेगी। (10 यात्राएं)
पड़ाव: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगापुर।
संरचना: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच
3) दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेष – द्वि-साप्ताहिक (8 यात्राएं)
01425 अनारक्षित विशेष ट्रेन 09.03.2025, 13.03.2025, 16.03.3025 और 20.03.2025 (गुरुवार और रविवार) को 05.00 बजे दौंड से रवाना होगी और उसी दिन 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। (4 ट्रिप)
01426 अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 09.03.2025, 13.03.2025, 16.03.3025 एवं 20.03.2025 (गुरुवार एवं रविवार) को 20.30 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी तथा अगले दिन 02.30 बजे दौंड पहुंचेगी। (4 ट्रिप)
पड़ाव: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगापुर।
संरचना: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच
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औरंगजेब पर विवादित बयान देने वाले अबू आसिम आजमी के खिलाफ थाने और मुंबई में एफआईआर दर्ज

मुगल बादशाह औरंगजेब (अल्लाह उनसे खुश हो) की तारीफ करने और उन्हें अच्छा शासक बताने के बाद मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी के खिलाफ थाने और मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। विवादित बयान को लेकर मुंबई में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इस मामले में मूल एफआईआर थाने में दर्ज की गई है।
बीती रात शिवसेना सांसद नरेश मेहस्के ने अबू आसिम आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चूंकि औरंगजेब एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, इसलिए उसने संभाजी महाराज और हिंदुओं पर अत्याचार किए और उसके शासनकाल में जजिया भी वसूला जाता था। इसके साथ ही अबू आसिम आजमी द्वारा जारी बयान से धार्मिक नफरत फैलने का खतरा है और इससे हिंदुओं के दिलों को ठेस पहुंची है।
अबू आसिम आजमी ने कहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में यह देश सोने की चिड़िया था, जबकि औरंगजेब ने भारत को लूटा और हमला किया। आजमी ने यह भी कहा था कि राज्य के नेता देश में नफरत पैदा करके मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 302, 299, 356 (1) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही शिवसेना ने मांग की है कि अबू आसिम आजमी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
अबू आसिम आजमी के खिलाफ राज्य में गुस्सा फूट पड़ा है और शिवसेना और बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में भी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में अबू आसिम आजमी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे वागले पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया जाएगा और संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा जांच की जाएगी, यह जानकारी मुंबई जोन 1 के डीसीपी प्रवीण कुमार मुंडे ने दी।
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