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एमएमआरडीए ने मुंबई में निर्माण धूल से निपटने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्णायक कार्रवाई की

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निर्माण धूल नियंत्रण दिशानिर्देशों का पालन न करने पर 20 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया गया

मुंबई, 28 दिसंबर, 2024:
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के दूरदर्शी नेतृत्व और एमएमआरडीए के अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने निर्माण गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये उपाय मुंबई की वायु गुणवत्ता में सुधार और सतत शहरी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
नए दिशा-निर्देशों में धूल को नियंत्रित करने, निर्माण गतिविधियों की निगरानी करने, मलबे का प्रबंधन करने और एमएमआरडीए परियोजना स्थलों पर वाहन परिवहन को विनियमित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की रूपरेखा दी गई है। यह पहल अपने विकास प्रयासों को जारी रखते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

प्रमुख उपायों की घोषणा

  1. धूल पर नियंत्रण:
    o सभी निर्माण स्थलों पर पानी के छिड़काव और फॉगिंग मशीनों की तैनाती।
    o मिट्टी हटाने के कार्य के दौरान और ढेर में रखी सामग्री पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना।
    o परियोजना क्षेत्रों के आसपास की सड़कों के लिए मैकेनिकल पावर स्वीपिंग मशीनों का उपयोग।
  2. निगरानी और प्रबंधन:
    o मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण।
    o प्रगति का आकलन करने के लिए व्यापक निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र।
  3. मलबा प्रबंधन:
    o धूल को कम करने के लिए अनधिकृत डंपिंग को खत्म करना तथा निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट का अनुकूलित संचलन।
  4. वाहनों का विनियमन:
    o निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वाहनों के लिए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसमें उचित आवरण और अनुमति भी शामिल होगी।
  5. अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध:
    o परियोजना परिसर में अपशिष्ट जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध।

सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एमएमआरडीए ने इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले ठेकेदारों के लिए एक सख्त दंड संरचना शुरू की है। गैर-अनुपालन पर पहली बार ₹5 लाख से शुरू होने वाला जुर्माना लगाया जाएगा, जो ₹20 लाख तक बढ़ सकता है और बार-बार उल्लंघन करने पर काम निलंबित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस ने इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा:
“एमएमआर का विकास हमारी पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए। ये उपाय भावी पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ और स्वस्थ शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।”

उपमुख्यमंत्री और अध्यक्ष, एमएमआरडीए, श्री एकनाथ शिंदे ने कहा:
“एमएमआर की वायु गुणवत्ता में सुधार हम सभी के लिए प्राथमिकता है। एमएमआरडीए द्वारा उठाए गए कड़े कदम निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होंगे। विकास परियोजनाओं को लागू करते समय, हम पर्यावरण संरक्षण पर भी उतना ही जोर देते हैं। हम एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ एमएमआर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

डॉ. संजय मुखर्जी, आईएएस, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए, ने इस बात पर जोर दिया:
“स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना एक साझा जिम्मेदारी है। ये दिशा-निर्देश पर्यावरण संरक्षण के साथ तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास को संतुलित करने में एमएमआरडीए के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। हम सभी हितधारकों से इनका अनुपालन करने और स्वच्छ मुंबई में योगदान देने का आग्रह करते हैं।

दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सभी चालू और भविष्य की एमएमआरडीए परियोजनाओं पर लागू होंगे। कार्यकारी इंजीनियरों को कार्यान्वयन की निगरानी करने, रिकॉर्ड बनाए रखने और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

एमएमआरडीए मुंबई महानगर क्षेत्र को सतत शहरी विकास के लिए वैश्विक बेंचमार्क में बदलने के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध है।

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नासिक: जालसाज अशोक खराट की जांच में अहम नतीजा, कई जगहों पर छापेमारी के दौरान जानवरों के अवशेष और महिलाओं के बाल बरामद, बली देने का संदेह

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मुंबई: नासिक के धोखेबाज अशोक खरात की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और SIT ने कई जगहों पर छापेमारी की है। SIT को यहां से जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन SIT ने यह जांच शुरू कर दी है कि क्या ये सच में जानवरों के अवशेष हैं या फिर मानव बलि का मामला है। इस मामले में SIT ने अवशेषों को अपने कब्जे में भी ले लिया है, वहीं शक है कि अशोक खरात अघोरी करता था और इसी प्रथा के चलते उसने मानव बलि भी दी होगी। इस बारे में SIT की जांच सही दिशा में जा रही है। नासिक के धोखेबाज अशोक खरात मामले में SIT की जांच में कई अहम नतीजे भी निकले हैं। SIT टीम की हेड तेजस्वी सतपोवे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों पर काम कर चुकी हैं और उनकी जांच कर चुकी हैं। इसी तरह अब नासिक मामले में भी जांच चल रही है। तेजस्वी सतपोवे की मां टीचर हैं जबकि उनके पिता किसान हैं। वह अहमदनगर के शेगांव की रहने वाली हैं। तेजस्वी सतपोवे ने अब खरात के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। अशोक खरात के कई बड़े नेताओं और अफसरों से भी कनेक्शन थे। महिला आयोग की हेड रूपाली चाकणकर से भी उनके कनेक्शन थे, इसी आधार पर रूपाली को इस्तीफा देना पड़ा था। SIT जांच में जानवरों के अवशेषों के साथ महिलाओं के बाल भी मिले थे। अब SIT टीमें पता लगा रही हैं कि ये बाल किसके हैं, क्या ये एक महिला के बाल हैं या कई महिलाओं के बाल हैं।

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मुंबई : मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज़ का वीडियो वायरल होने के बाद 3 हॉकरों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज

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namaaz

मुंबई : रेलवे पुलिस ने बताया कि मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज़ पढ़ते हुए तीन फेरीवालों का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, तीनों हॉकरों की पहचान मुश्ताक बाबू लोन, सोहेब सदाकत साहा और बिस्मिल्लाह दीन अंसारी के रूप में हुई है। आरपीएफ ने अनाधिकार प्रवेश के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया, जबकि जीआरपी ने स्टेशन मास्टर की शिकायत के बाद बीएनएस की धारा 168 के तहत एक और मामला दर्ज किया। वीडियो वायरल होने के बाद, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि इस घटना के संबंध में एफ आई आर दर्ज की जाएगी। समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, खुलेआम एक छोटे मंडप जैसी संरचना बना दी गई है, और वहाँ नमाज़ पढ़ी जाने लगी है… इस पूरे मामले को लेकर एक एफ आई आर दर्ज की जाएगी।”

वायरल वीडियो में कुछ लोग मलाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक बगल में बने एक अस्थायी शेड के नीचे नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट के अनुसार, मलाड वेस्ट रेलवे स्टेशन पर विस्तार का काम चल रहा है और रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक बड़ी खुली जगह बनाई है। इस बीच, पिछले ही हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों को रमज़ान के दौरान शहर के हवाई अड्डे के भीतर एक अस्थायी शेड में नमाज़ अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि सुरक्षा धर्म से ऊपर है।

अदालत ने कहा कि रमज़ान मुस्लिम धर्म का एक अहम हिस्सा है, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि लोग किसी भी जगह पर नमाज़ पढ़ने के धार्मिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते, खासकर हवाई अड्डे के आस-पास, जहाँ सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंताएँ होती हैं। अदालत टैक्सी-रिक्शा ओला-ऊबर मेंस यूनियन की तरफ़ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि जिस अस्थायी शेड में वे नमाज़ पढ़ते थे, उसे पिछले साल गिरा दिया गया था। याचिका में अदालत से यह गुज़ारिश की गई थी कि वह अधिकारियों को निर्देश दे कि वे उन्हें उसी इलाके में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह आवंटित करें।

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असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, विवादित वीडियो को लेकर दी शिकायत

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हैदराबाद, 9 फरवरी : एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को औपचारिक शिकायत दी। यह शिकायत एक कथित विवादित और अब डिलीट किए जा चुके वीडियो को लेकर की गई है, जिसमें सीएम सरमा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है।

पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य मंचों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान देते रहे हैं, जिनमें से कई अब भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

पुलिस कमिश्नर के नाम पत्र में ओवैसी ने कहा, “मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कई सालों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे कई भाषण अभी भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। हाल के महीनों में मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अपने नफरत भरे भाषणों को और तेज कर दिया है, जिसका साफ और सचेत इरादा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना है, यह जानते हुए भी कि ऐसे आरोप राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने वाले हैं।”

ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में साफ तौर पर कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र, विशेष रूप से कानून के शासन की रक्षा करना राज्य और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का संवैधानिक कर्तव्य है। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पुलिस को औपचारिक शिकायत के अभाव में भी नफरत भरे भाषणों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और कोई भी निष्क्रियता या हिचकिचाहट कर्तव्य की गंभीर लापरवाही मानी जाएगी।

उन्होंने कहा, “मैं यह बताना चाहता हूं कि असम भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट द्वारा 7 फरवरी को पोस्ट किया गया एक हालिया वीडियो, जिसे एक दिन बाद हटा दिया गया था लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उसमें हिमंत बिस्वा सरमा को हथियार से लैस दिखाया गया है और वे उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें साफ तौर पर मुसलमान दिखाया गया है और उन्हें गोली मार रहे हैं। उक्त पोस्ट और वीडियो, उसमें इस्तेमाल की गई तस्वीरों और ‘पॉइंट ब्लैंक शॉट’ और ‘कोई दया नहीं’ जैसे बयानों के साथ, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के इरादे से किया गया एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य है।”

उन्होंने आगे कहा कि यह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था और पूरे भारत में उपलब्ध था, जिसमें इस पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र भी शामिल है। मैंने इसे इस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में देखा है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कानून के अनुसार श्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।

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