राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली-एनसीआर के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच शुरू
नई दिल्ली, 7 फरवरी। दिल्ली-एनसीआर के कई स्कूलों को शुक्रवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सबसे पहले पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 स्थित स्कूल को धमकी मिलने की सूचना मिली। पुलिस अलर्ट मोड में आ गई और जांच शुरू कर दी।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 में स्थित अल्कोन पब्लिक स्कूल को शुक्रवार सुबह बम की धमकी मिली। बताया जा रहा है कि बम की धमकी मिलने के बाद छात्रों को वापस घर भेज दिया गया है। साथ ही अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
इसी महीने, दक्षिण दिल्ली में इंडियन पब्लिक स्कूल और उत्तर पश्चिम दिल्ली में क्रिसेंट पब्लिक स्कूल को भी बम की धमकियां मिली थी, जिससे दहशत फैल गई थी।
पिछले साल 20 दिसंबर को द्वारका में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में बम की धमकी की सूचना मिली थी।
11 दिसंबर को, दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों को फिरौती की मांग करती धमकियां मिली, हालांकि किसी भी मामले में कोई विस्फोटक नहीं मिला।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार-बार होने वाली इस तरह की धमकियों का संज्ञान लिया था। साथ ही दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया था।
बता दें कि एक छात्र ने कई स्कूलों को धमकी भरा ईमेल किया था। उसने 23 स्कूलों को धमकी भरा मेल भेज दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने छात्र को हिरासत में लिया था। छात्र ने दूसरे स्कूलों को मेल इसलिए किया था, ताकि उस पर कोई शक न कर सके।
राष्ट्रीय समाचार
सीबीआई की बड़ी कार्रवाई: ईएसआईसी के दो अधिकारियों को 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

CRIME
विजयवाड़ा, 26 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) विजयवाड़ा के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों में रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर (आरआरओ) और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर (एसएसओ) का नाम शामिल है। दोनों ने एक शख्स से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
सीबीआई के मुताबिक, मामला 2020 का है। शिकायतकर्ता ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के टेंडर में हिस्सा लेने के लिए एक प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू की थी और उसे ईएसआईसी में रजिस्टर भी कराया था। तकनीकी वजहों से एफसीआई ने उसकी फर्म को तीन साल के लिए डिबार कर दिया, जिससे वह कोई ठेका नहीं ले सका।
20 नवंबर 2025 को दोनों ईएसआईसी अधिकारी शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और उसका घर कुर्क करने का नोटिस थमा दिया। साथ ही कहा कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक कुर्की और नीलामी की कार्रवाई रोकनी है, तो 50 हजार रुपये देने होंगे, जिसमें 30 हजार आरआरओ के लिए और 20 हजार एसएसओ खुद के लिए मांगे।
शिकायत मिलते ही सीबीआई ने 25 नवंबर को केस दर्ज किया और अगले ही दिन जाल बिछाया। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर को जैसे ही शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते देखा गया, सीबीआई की टीम ने उसे धर दबोचा। इसके बाद रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
दोनों को आज विजयवाड़ा में सीबीआई के स्पेशल जज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी अभी जारी है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। आम लोगों को परेशान कर रिश्वत मांगने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है।
राष्ट्रीय समाचार
केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 26 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट में केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामलों को लेकर सुनवाई जारी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही है।
केरल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि केरल में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को टालने की मांग पर बिना आयोग को सुने कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। राज्य की ओर से पेश वकील कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक दबाव के कारण अब तक 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है।
तमिलनाडु में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्यों के मामलों में चुनाव आयोग की राय सुने बिना कोई रोक लगाने जैसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि यह मामला पहले मद्रास हाईकोर्ट में भी गया था, जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उन्हें एसआईआर प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि 99 फीसदी वोटरों को फॉर्म मिल चुके हैं और 50 फीसदी से अधिक डेटा डिजिटाइज हो चुका है। राकेश द्विवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर लोगों में अनावश्यक भय पैदा कर रहे हैं।
इधर, याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में चलाई जा रही है और बीएलओ पर अत्यधिक दबाव है। उन्होंने दावा किया कि असम में लागू फॉर्म की पद्धति की पूरे देश में कोई आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट अब सभी राज्यों और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के बाद अगली सुनवाई में आगे की दिशा तय करेगा।
राजनीति
उधमपुर में ड्रग तस्कर की 70 लाख की संपत्ति जब्त, इस साल 12.70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हुई अटैच

उधमपुर, 26 नवंबर: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बुधवार को कुख्यात ड्रग पेडलर तारिक हुसैन की करीब 70 लाख रुपए की अचल संपत्ति एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर ली।
आरोपी तारिक हुसैन पुत्र शाह मोहम्मद, निवासी चक (उधमपुर) लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त था। पुलिस स्टेशन रहम्बल में उसके खिलाफ इस साल दर्ज एफआईआर नंबर 135/2025 (धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट) की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि चक क्षेत्र में खसरा नंबर 1624/1625 पर बना उसका आलीशान मकान पूरी तरह ड्रग्स की काली कमाई से बनाया गया है।
जांच अधिकारी ने ठोस सबूत जुटाने के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के तहत यह संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया। बुधवार सुबह पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रॉपर्टी पर कुर्की का बोर्ड लगा दिया और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कीं।
पुलिस ने बताया कि ड्रग माफिया की कमर तोड़ने के लिए हम उनकी अवैध संपत्ति को लगातार जब्त कर रहे हैं। तारिक हुसैन लंबे समय से युवाओं को नशे की लत में धकेल रहा था। अब उसकी गाढ़ी कमाई का यह घर सरकारी खजाने में जाएगा।
गौरतलब है कि साल 2025 में उधमपुर पुलिस ने अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 12.70 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की है। इसमें घर, दुकानें, जमीन और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि नशे के कारोबार से कमाई गई एक-एक पाई अब बख्शी नहीं जाएगी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और बड़े ड्रग तस्करों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी तेज कर दिए गए हैं।
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