महाराष्ट्र
महाराष्ट्र लिंचिंग : पुलिसकर्मी बर्खास्त, 2 अन्य हुए सेवानिवृत्त

महाराष्ट्र सरकार ने 16 अप्रैल को हुई पालघर लिंचिंग मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए गिरफ्तार सिपाही को बर्खास्त करने के साथ दो अन्य को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी। गौरतलब है कि पालघर लिंचिंग मामले में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की जान चली गई थी।
पालघर के पुलिस प्रवक्ता सचिन नवाडकर ने आईएएनएस को बताया, “विभागीय जांच के बाद तत्काल प्रभाव से सहायक सब इंस्पेक्टर आनंदराव काले को बर्खास्त और उनके सहयोगियों एपीआई रवि सालुंके और कांस्टेबल नरेश धोडी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है।”
इस मामले में कोंकण रेंज के पुलिस महानिरीक्षक निकेत कौशिक द्वारा शनिवार को देर से बर्खास्तगी और सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए गए।
घटना के बाद एक बड़े फेरबदल के तौर पर अप्रैल-मई में दो पुलिसकर्मियों — सुधीर कटारे और संतोष मुक्ने को तत्कालीन पालघर पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने निलंबित कर दिया था, जबकि कासा पुलिस स्टेशन के 35 अन्य पुलिस कर्मियों को जिले के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
वहीं, लिंचिंग वाले स्थान, कासा के गडचिंचाले गांव के दौरे के दौरान गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एसपी सिंह को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया और उन्हें अब तक अपनी पोस्टिंग का इंतजार है।
बीते 16 अप्रैल की रात को पीड़ित जूना अखाड़ा के कल्पवृक्षगिरी महाराज (70), उनके सहायक सुशीलगिरी महाराज (35) और उनके वाहन चालक 30 वर्षीय नीलेश तेलगाड़े जब लॉकडाउन के दौरान एक अंतिम संस्कार के लिए मुंबई से सूरत के लिए जा रहे थे, तभी वे मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे।
उन्हें गलती से लुटेरा और अपहरणकर्ता समझ 800 से अधिक आदिवासियों और ग्रामीणों की भारी भीड़ ने उन पर पत्थर, लाठी से हमला किया था। बाद में तीनों की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई थी।
मामले को बाद में राज्य के सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी ने दहानू मजिस्ट्रेट कोर्ट में 126 आरोपियों के खिलाफ तीन चार्जशीट दायर किए थे। इसमें 11 किशोर और 28 अन्य शामिल थे, जिनके खिलाफ अभी भी जांच चल रही है।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, महाराष्ट्र सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान (संशोधन) पहुंचाने संबंधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, सशस्त्र दंगा करने, आपराधिक बल का उपयोग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।
उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।
आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.
महाराष्ट्र
वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।
वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।
धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।
मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।
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