महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने निजी ऐंबुलेंस को अधिग्रहण करने का किया फैसला
सांसद, विधायक फंड से खरीदे गए ऐम्बुलेंस और निजी व गैर सरकारी संस्थाओं के ऐम्बुलेंस वालों की मनमानी बढ़ गई है। तंग आकर सरकार ने इन सभी ऐम्बुलेंस को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा भी उन निजी वाहनों को भी लेगी, जिसे ऐम्बुलेंस में तब्दील किया जा सकेगा। सरकार जिनके ऐम्बुलेंस और वाहन लेगी, उसका उन्हें निर्धारित किराया भी देगी। इन ऐम्बुलेंस की सेवा लेने वालों को सरकारी दर पर भुगतान करना होगा।
शासनादेश के अनुसार, सांसद, विधायक फंड से खरीदे गए ऐम्बुलेंस के अलावा प्राइवेट ऐम्बुलेंस और गाड़ियों को महानगरपालिका आयुक्त व जिला कलेक्टर अपने कब्जे में लेंगे। इसके एवज में सरकार उन्हें क्षेत्रीय परिवहन की ओर से तय दर के अनुसार किराया देगी।
कोरोना के इस दौर में ऐम्बुलेंस मिलना बेहद कठिन हो गया है। इस पर प्रावइेट या संस्था के ऐम्बुलेंस चालक आम आदमी से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इसकी शिकायत बारंबार आ रही है। इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने प्राइवेट ऐम्बुलेंस वालों का ऐम्बुलेंस अपने कब्जे में लेने का निर्णय लिया। इसके अलावा निजी उन वाहनों को भी अपने कब्जें में लेगी, जिसे ऐम्बुलेंस बनाया जा सकता है। असल में सरकार ने ऐम्बुलेंस की सेवा देने के लिए 108 नंबर जारी किया है, लेकिन अब वहां पर भी ऐम्बुलेंस की कमी हो गई है। सरकार के अनुसार 108 नंबर पर सेवा देने के लिए 976 ऐम्बुलेंस ही हैं, जो अब नाकाफी हैं। इस नंबर पर कॉल करने के बाद भी लोगों को ऐम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल रही है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने निजी व संस्था के ऐम्बुलेंस व वाहन अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। एमपी और एमएलए फंड से भी बड़ी संख्या में ऐम्बुलेंस खरीदे गए हैं। उसे भी सरकार टेक ओवर करेंगी।
लोगों की ऐम्बुलेंस की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में एक विशेष नियंत्रण कक्ष बनाने का आदेश जिला अधिकारी को दिया है। वहां पर विशेष मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा, जिस नंबर से लोग ऐम्बुलेंस की मांग कर सकते हैं। वैसे तो ऐम्बुलेंस सेवा के लिए सरकार ने 108 नंबर जारी किया है, लेकिन अब वहां पर ऐम्बुलेंस कम पड़ने लगे हैं। नियंत्रण कक्ष को स्मार्ट फोन, इंटरनेट सेवा, टोल फ्री 108 नंबर से जोड़ा जाएगा, ताकि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोग उठा सकें।प्राइवेट व संस्थाओं के ऐम्बुलेंस व वाहन लेकर सरकार आम आदमी को सरकारी दर पर ऐम्बुलेंस सेवा देगी। यह ऐम्बुलेंस 24 घंटे की सेवा आम आदमी को देने के लिए उपलब्ध रहेगी।
महाराष्ट्र
मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मीनार मस्जिद को भेजे गए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नोटिस पर चिंता जताई और कहा कि यह एक मस्जिद है। कोई कमर्शियल संस्था नहीं, यह मस्जिद में मदरसा है, यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा का फायदा मिलता है, इसलिए यह टैक्स नोटिस वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल है और मस्जिद को इतनी बड़ी रकम का नोटिस भेजना सही नहीं है।
सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में नाइंसाफ़ी
सोशल जस्टिस बजट पर कमेंट करते हुए असेंबली मेंबर अबू आसिम आज़मी ने हाउस में कहा कि पहले डिपार्टमेंट का बजट 602 करोड़ रुपये था, बाद में इसे कम कर दिया गया और 2024-25 के बजट में सिर्फ़ 28,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है और सिर्फ़ 7,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की सुविधाओं के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाउस में अपनी स्पीच इस कविता के साथ खत्म की।
कभी रोज़ी-रोटी छीन लेती है, कभी छत छीन लेती है, जहाँ मौका मिलता है, पानी और खाना छीन लेती है।
हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं चलता, हमारी गैरमौजूदगी में ये सारी खुशियाँ हमसे छीन लेती है।
महाराष्ट्र
मुंबई: 27 साल से फरार संदिग्ध साकीनाका से गिरफ्ता

मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो अपनी पहचान छिपा रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी पिछले 27 सालों से फरार था। भगोड़े आरोपी लाओ दत्ता राम ठाकुर, 57, के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में दखल देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अंधेरी कोर्ट ने उसे भगोड़ा आरोपी घोषित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बार-बार उसके घर गई जहां वह नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP दत्ता नलावड़े ने किया।
महाराष्ट्र
मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

मुंबई: नगर निगम नागरिकों को रेगुलर पानी की सप्लाई दे रहा है और नगर निगम प्रशासन सभी पानी कनेक्शन होल्डर्स से अपील कर रहा है। कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले बकाया पानी का बिल भर दें। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में बकाया पानी का बिल नहीं भरा गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बकाया पानी के बिलों की रिकवरी के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पास के डिपार्टमेंट ऑफिस में सिविक अमेनिटीज सेंटर पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, नगर निगम की वेबसाइट https://aquaptax.mcgm.gov.in पर भी पानी के बिल भरे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने पानी के बिल की जानकारी देख सकते हैं और वॉटर डिपार्टमेंट में लॉग इन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तरीकों से भी पानी के बिल भरने की सुविधा मौजूद है। अगर पेंडिंग पानी का बिल तय समय यानी 31 मार्च 2026 से पहले नहीं भरा जाता है, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 279 (1) (a) के तहत संबंधित पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। जिन पानी कनेक्शन होल्डर्स को पानी का बिल नहीं मिला है, वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस (वार्ड ऑफिस) से संपर्क करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यह भी जानकारी दे रहा है कि नागरिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्वा वेबसाइट या संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) के ऑफिस से पानी के बिल की कॉपी ले सकते हैं।
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