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Monday,20-April-2026
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महाराष्ट्र कैबिनेट की ‘शक्ति कानून’ को मंज़ूरी, दुष्कर्म करने वालों को होगी 21 दिन में फांसी

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महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में ‘शक्ति कानून’ को मंजूरी दे दी गई है। इसे अब आगामी विधानसभा सत्र में टेबल कर इस पर चर्चा कर इसे क़ानून का स्वरूप दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तर्ज पर शक्ति कानून ड्राफ़्ट बनाया गया है। महिला और बच्चों पर होने वाले अत्याचार को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र सरकार की यह पहल है। इस कानून के तहत 21 दिनों के अंदर महिला और बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर कारवाई होगी, साथ ही और भी कठोर नियमों का प्रावधान है।

बेहद गंभीर और घृणित अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। ऐसे बेहद गंभीर अपराध की जांच के लिए 15 दिन की समय सीमा रखी गई है। योग्य कारण का हवाला देते हुए जांच के लिए सात दिन बढ़ाए जाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। ऐसे घृणित अपराधों में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट की सुनवाई प्रतिदिन होगी और सुनवाई 30 दिनों में पूरी हो जाएगी। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के 45 दिन के भीतर फाइल पूरी कर ली जाएगी/बंद कर दी जाएगी, जिसके लिए पहले 6 महीने की कालावधी थी।

आंध्र प्रदेश के दिशा एक्ट से प्रेरणा लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस एक्ट का नाम प्रस्तावित किया है, जिसका नाम स्पेशल कोर्ट एंड मशीनरी फोर द इम्पलेमेंटेशन ऑफ शक्ति एक्ट 2020 है। शक्ति एक्ट के अंतर्गत यह प्रस्ताव दिया गया है कि हर जिले में स्पेशल कोर्ट, विशेष पुलिस टीम होगी। पीड़ित महिला और बच्चों की सहूलियत और सुविधा के लिए विशेष संस्था का गठन किया जाएगा. एसिड अटैक के मामलों में धारा गैर जमानती होगी, जिसमें सजा का प्रावधान 10 साल से कम का नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त मौत की सजा का प्रावधान होगा और पीड़िता को आर्थिक मुआवजा देने का प्रावधान होगा. जुर्माना 100 लाख रुपये तक का होगा, जो कि पीड़िता के प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए होगा। इस प्रस्ताव में गैंग रेप और रेप जैसे अपराधों को भी जोड़ा गया है, जिसमें 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ रेप के मामले में 12 साल की सजा का प्रावधान है।

सोशल मीडिया सहित संचार के किसी भी माध्यम द्वारा किसी महिला के साथ किया गया दुर्व्यवहार या शोषण के लिए 2 साल की सजा का प्रावधान है और एक लाख रुपये का जुर्माना। यहां तक कि सरकारी कर्मचारी अगर जांच में सहयोग नहीं करता, तो उसके लिए भी 6 महीने की सजा का प्रावधान है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 354 में सेक्शन ‘E’ को जोड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया, टेलीफोन या अन्य डिजिटल माध्यम के द्वारा प्रताड़ना, आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी के मामलों में केस दर्ज किया जाएगा।

शक्ति क़ानून पर कैबिनेट की मुहर लगाने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोंमती ठाकुर ने कहा कि महा विकास अघाड़ी की सरकार केवल बोलती नहीं, कर के भी दिखाती है। उन्होंने इस क़ानून को महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कानून बताया है।

महाराष्ट्र

मुंबई के मध्य में दुकानों में प्रथम स्तर की आग लगी; किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

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मुंबई: रविवार को मुंबई सेंट्रल में रिलायंस मॉल के सामने, डीबी मार्ग के पास लेवल-I की आग लगने की घटना सामने आई है।

आग एक चॉल में स्थित विभिन्न दुकानों और कमरों तक ही सीमित रही और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी), पुलिस, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बीईएसटी) के कर्मचारी और बीएमसी के वार्ड कर्मचारियों को घटनास्थल पर भेजा गया।

इस घटना पर बात करते हुए कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने कहा कि आशंका है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है।

“रात करीब 10:30-10:45 बजे आग लग गई। शुरू में, यह बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी एक छोटी सी आग लग रही थी। हालांकि, इलाके में कई छोटी दुकानें और लोग हैं। ऊपर का रहने का हिस्सा खाली था, और बिल्डिंग पहले से ही कुछ खतरनाक हालत में थी। काफी नुकसान हुआ है, हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है।

आग बुझाने की कोशिशों के बारे में पटेल ने कहा कि हालात काफी हद तक काबू में हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी हैं।

“फायर ब्रिगेड आग बुझाने का काम कर रही है, जो अब काबू में है लेकिन पूरी तरह से बुझने में दो घंटे और लग सकते हैं। कूलिंग ऑपरेशन कल तक जारी रहेगा। सुरक्षा कारणों से, बिल्डिंग के बाईं ओर के कुछ हिस्से खतरनाक रूप से अस्थिर हैं और उन्हें गिराना होगा। म्हाडा को कल सुबह गिराने के काम के लिए बुलाया जाएगा।

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महाराष्ट्र

अयान शेख यौन उत्पीड़न मामला लव जिहाद नहीं है, जांच में नया निष्कर्ष, अयान की जान खतरे में

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मुंबई के टावर्ड पुलिस स्टेशन की हद में अयान शेख उर्फ ​​अयाज शेख के खिलाफ सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। अयान शेख के मामले में एक नया खुलासा हुआ है कि उसके दोस्त उजैर खान ने उसके वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर लीक कर दिए, जिसके बाद से हंगामा मच गया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जांच में कई अहम नतीजे निकले हैं। अयान शेख अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए पीड़ितों से संपर्क करता था और दोस्ती करने के बाद इन लड़कियों के साथ अफेयर करता और फिर उन्हें होटल में ले जाकर उनके साथ संबंध बनाता। उजैर ने वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया था क्योंकि वह अयान का सोशल मीडिया हैंडल भी था और दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ और उसने गुस्से में वीडियो वायरल कर दिए। इस मामले में पुलिस ने वीडियो बनाने वालों से लेकर उसका साथ देने वालों तक सभी को गिरफ्तार कर लिया है।

तीन पुलिसवाले सस्पेंड

अयान शेख मामले में एक एएसआई सलीम और दो कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। अयान का पुलिसवालों के साथ वीडियो वायरल हुआ और वे अयान के कॉन्टैक्ट में थे, इसलिए इससे पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज खराब हो रही थी, जिसके बाद पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया गया और जांच शुरू की गई। अयान शेख की जान को भी खतरा है क्योंकि पीड़ितों के रिश्तेदार और माता-पिता गुस्से में हैं और कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी सिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि अयान शेख को लेकर जो जांच शुरू की गई है, उसमें अभी तक यह मामला लव जिहाद का नहीं है और न ही माता त्सोराया किसी दूसरे धर्म से हैं, लेकिन इसके बाद इसे धार्मिक रंग देने की कोशिशें तेज हो गई हैं, साथ ही इस मामले में बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई।

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पुणे में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में नक्सलियों ने ‘हडमा’ गीत पर नृत्य किया, दो बीबीए छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया

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मुंबई पुणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नक्सली हिड़मा माड़वी पर आधारित गीत पर आधारित नृत्य प्रदर्शन ने हलचल मचा दी है। तदनुसार, पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है, लेकिन गीत और नृत्य पर मामला दर्ज होने के बाद, अब सोशल मीडिया पर यह सवाल आम है कि क्या गीत और नृत्य को आपत्तिजनक मानकर आधार पर मामला दर्ज करना कानूनी रूप से सही है? विश्रांतवाड़ी पुलिस ने हिड़मा गीत के लिए दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किरण नारायण गोमासे (उम्र 22, मूल निवासी देचली, तलाहारी, गढ़चिरौली जिला, वर्तमान में भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सरकारी छात्रावास, विश्रांतवाड़ी में रह रहे हैं) और श्रीनिवास हनुमंत कुमारी (उम्र 23, मूल निवासी झंगनूर, ताल. गाची, वर्तमान में सारवंड, सारवंड जिले के ही छात्रावास में रह रहे हैं) की पहचान की गई है। पुलिस के मुताबिक, 11 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर गवर्नमेंट हॉस्टल विश्रांतवाड़ी में एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ किया गया था। प्रोग्राम में हिडमा माधवी पर आधारित एक गाने पर डांस परफॉर्मेंस थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी) ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ी थी और पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) की बटालियन नंबर 1 की कमांडर भी थी। पुलिस ने देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाने वाली गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने के आरोप में एक्शन लिया है। इस मामले में इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) के सेक्शन 197(1)(डी) 353(1) और 3(5) के तहत केस रजिस्टर किया गया है। विश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया है और पुलिस सब-इंस्पेक्टर भोसले मामले की आगे की जांच कर रहे हैं। इस घटना से शहर में हलचल मच गई है और एकेडमिक और सोशल सर्कल में बहस छिड़ गई है कि क्या सिर्फ एक गाने पर डांस करने पर केस रजिस्टर किया गया, क्या यह बोलने की आज़ादी के खिलाफ नहीं है?

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