Connect with us
Friday,09-May-2025
ताज़ा खबर

अंतरराष्ट्रीय समाचार

कोलकाता आरजी कर बलात्कार और हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को मामले की सुनवाई करेगा

Published

on

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ताह उस मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें उसने कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ 17 मार्च को स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई पुनः शुरू करेगी।

पिछली सुनवाई में, सीजेआई खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने देश भर के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया था कि वे उन डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों को दंडित न करें, जिन्होंने जघन्य बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, लेकिन शीर्ष अदालत की अपील के बाद अपने कर्तव्य पर लौट आए थे।

पिछले वर्ष अगस्त में, ‘आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या की घटना तथा संबंधित मुद्दे’ शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी चिकित्सा बिरादरी से यथाशीघ्र काम पर लौटने का आग्रह किया था तथा उन्हें आश्वासन दिया था कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस महीने कोलकाता की एक विशेष अदालत में अपना पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद है, जिसमें साक्ष्यों से छेड़छाड़ के विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया जाएगा।

केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित सुनवाई से पहले कोलकाता की विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

अक्टूबर में, सीबीआई ने कथित बलात्कार और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया।

आरोप-पत्र में सीबीआई ने इस जघन्य अपराध के पीछे एक बड़ी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया है, जिसके कारण कोलकाता पुलिस द्वारा की गई जांच के प्रारंभिक चरण के दौरान कथित तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ और परिवर्तन की घटनाएं हुईं।

रॉय के अलावा, इस मामले में सीबीआई अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए दो अन्य लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल हैं।

आरजी कर ताला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

घोष और मंडल के खिलाफ मुख्य आरोप जांच को गुमराह करने का है, जब कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था।

दोनों पर मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है।

सजा सुनाते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि सीबीआई का यह तर्क कि मामले में रॉय का अपराध “दुर्लभतम एवं दुर्लभतम अपराध” है, स्वीकार्य नहीं है।

इसलिए, न्यायाधीश ने कहा कि कोलकाता पुलिस से जुड़े पूर्व नागरिक स्वयंसेवक रॉय को “मृत्युदंड” के बजाय “आजीवन कारावास” की सजा दी जानी चाहिए।

इसके अलावा रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

विशेष अदालत ने साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को मृतक पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा कि चूंकि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या उसके कार्यस्थल पर की गई, जो कि राज्य सरकार का निकाय है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार कानूनी रूप से पीड़िता के परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य है।

आरोप तय करने की प्रक्रिया 4 नवंबर, 2024 को पूरी हुई, जो पिछले साल 9 अगस्त की सुबह अस्पताल परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल में महिला जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के ठीक 87 दिन बाद की बात है।

अपराध का स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना को “भयावह” करार दिया था, जो “देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का प्रणालीगत मुद्दा” उठाता है।

इसमें कहा गया था, “हम इस तथ्य से बहुत चिंतित हैं कि देश भर में, विशेषकर सार्वजनिक अस्पतालों में, युवा डॉक्टरों के लिए काम करने की सुरक्षित परिस्थितियों का अभाव है।”

सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने हेतु एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया था, तथा कहा था कि डॉक्टरों की सुरक्षा “सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता” है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

अगर भारत पीछे हटेगा तो हम भी तनाव खत्म कर देंगे : पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

Published

on

इस्लामाबाद, 7 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत अपने आक्रामक रुख से पीछे हटता है, तभी यह तनाव खत्म हो सकता है।

यह बयान तब आया जब भारत ने “ऑपरेशन सिंदूर” चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में नौ जगहों पर हवाई हमले किए। भारत का कहना है कि ये हमले आतंकवादी ठिकानों पर किए गए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास जवाबी कार्रवाई का दावा किया है।

ब्लूमबर्ग से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला शुरू नहीं किया, बल्कि केवल भारत के हमले का जवाब दिया है।

उन्होंने कहा, “यह सब भारत ने शुरू किया है। अगर भारत पीछे हटेगा तो हम भी तनाव खत्म कर देंगे। लेकिन जब तक हम पर हमला होता रहेगा, हमें अपनी रक्षा करनी होगी।”

पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन (आईएसपीआर) के प्रमुख जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि इन हवाई हमलों में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई और 46 घायल हुए हैं। ये हमले पीओके और पंजाब प्रांत के उन इलाकों में हुए जहां भारत के अनुसार आतंकियों के ठिकाने थे।

इस स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है, देश की हवाई सीमाएं 24 से 36 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं, इस्लामाबाद और पंजाब के सभी स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है।

इन हमलों और जवाबी कार्रवाई से आम लोग डरे हुए हैं। उन्हें चिंता है कि कहीं यह हालात दो देशों के बीच बड़े युद्ध का रूप न ले लें।

भारत ने पाकिस्तान के अंदर छह अलग-अलग जगहों पर हमले किए। जिनमें मस्जिद सुभानअल्लाह भी शामिल है – जो पाकिस्तान के दक्षिण पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर के अहमदपुर शरकिया इलाके में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना बताया गया है।

इसके अलावा मुरिदके में भी हमले हुए, जिसे लश्कर-ए-तैयबा और जमात उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद का मुख्यालय माना जाता है। अन्य हमले मुजफ्फराबाद, कोटली और बाग शहरों में भी किए गए।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने स्थिति पर चर्चा के लिए एक आपात बैठक बुलाई है। इसमें सुरक्षा स्थिति और भारत को लेकर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

यह बैठक यह भी तय करेगी कि अमेरिका समेत बाकी देशों द्वारा दिए गए शांति और संयम के संदेशों पर पाकिस्तान क्या रुख अपनाएगा, ताकि दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच बढ़ता तनाव रोका जा सके।

Continue Reading

अंतरराष्ट्रीय समाचार

पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों की भारतीय बंदगाहों में ‘नो एंट्री’, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

Published

on

नई दिल्ली, 3 मई। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने पर रोक लगा दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए नवीनतम आदेश इसी सिलसिले की एक कड़ी है।

ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।

मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, “अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम तरीके से भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास को बढ़ावा देना और उसका कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है।”

सुरक्षा को मजबूत करने और भारत के समुद्री हितों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत यह आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा।

आदेश के मुताबिक, “पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारतीय झंडा लगे जहाज को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।”

इसमें यह भी कहा गया कि आदेश से किसी भी छूट की “जांच की जाएगी और मामले-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा।”

इससे पहले भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।

वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, “पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।”

अधिसूचना में कहा गया, “यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।”

2 मई की अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि ‘पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जा सके।’

Continue Reading

अंतरराष्ट्रीय समाचार

बांग्लादेश : अवमानना के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कारण बताओ नोटिस

Published

on

ढाका, 2 मई। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग की प्रतिबंधित छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) के नेता शकील आलम बुलबुल को अदालत की कथित अवमानना ​​के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि आईसीटी अभियोजक गाजी एमएच तमीम ने दोनों व्यक्तियों को 15 मई तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है।

न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गुलाम मुर्तुजा मुजुमदार की अध्यक्षता में सोशल मीडिया पर लीक हुए एक वायरल ऑडियो क्लिप की सामग्री पर यह आदेश पारित किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को दिखाया गया था, जिसके माध्यम से उन्होंने कथित तौर पर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया और न्यायाधिकरण को धमकी दी।

आईसीटी अभियोजक ने कहा कि जांच एजेंसी ने फोरेंसिक परीक्षण कराया और पुष्टि की कि आवाज शेख हसीना की है।

पिछले वर्ष अगस्त में सत्ता में आने के बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवार के सदस्यों और अवामी लीग समर्थकों के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

पिछले महीने बांग्लादेश के एक न्यायाधिकरण ने 2013 में ढाका के शापला छत्तर में हुए कथित सामूहिक हत्याकांड के लिए हसीना और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) बेनजीर अहमद सहित चार अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

इससे पहले जनवरी में ढाका में एक विशेष न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और 11 अन्य लोगों के खिलाफ जबरन गायब किए जाने की घटनाओं के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

विडंबना यह है कि इस न्यायाधिकरण की स्थापना शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध (न्यायाधिकरण) अधिनियम के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के भूभाग में पाकिस्तानी सेना द्वारा अपने स्थानीय सहयोगियों की मदद से किए गए नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाना, उन पर मुकदमा चलाना और उन्हें दंडित करना था।

विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह घटनाक्रम यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा किया जा रहा एक बड़ा राजनीतिक प्रतिशोध है, क्योंकि अगस्त 2024 में उनके पद से हटने के तुरंत बाद पूर्व प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों के खिलाफ तुच्छ आधार पर कई मामले दर्ज किए गए थे।

देश में लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष में अग्रणी आवाज रहीं बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना को अपमानजनक तरीके से देश छोड़कर 5 अगस्त को भारत में शरण लेनी पड़ी थी।

फरवरी में भारत से अवामी लीग समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए अपदस्थ प्रधानमंत्री ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर देश को कथित तौर पर ‘आतंकवाद’ और ‘अराजकता’ के केंद्र में बदलने का आरोप लगाया था।

Continue Reading
Advertisement
महाराष्ट्र15 hours ago

2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला 31 जुलाई को सुनाया जाएगा

खेल16 hours ago

रावलपिंडी स्टेडियम पर हमले के बाद सहमा पाकिस्तान

व्यापार18 hours ago

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट, पहलगाम हमले के बाद 14 प्रतिशत फिसला

राष्ट्रीय समाचार19 hours ago

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद 430 उड़ानें हुईं रद्द, 10 मई तक बंद रहेंगे 27 एयरपोर्ट्स

राष्ट्रीय समाचार20 hours ago

पाकिस्तान का झूठ बेनकाब : गुजरांवाला में भारतीय ड्रोन गिराने का दावा फर्जी

महाराष्ट्र21 hours ago

विशेष अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए इंडियन मुजाहिदीन के कार्यकर्ता को जमानत देने से इनकार किया

राजनीति21 hours ago

‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर पृथ्वीराज चव्हाण के बाद उदित राज ने उठाए सवाल, ‘नाम’ पर जताई आपत्ति

राष्ट्रीय समाचार22 hours ago

ऑपरेशन सिंदूर : शिवसेना ने पीएम मोदी को बताया योद्धा, लगाए पोस्टर

राष्ट्रीय समाचार23 hours ago

हिंडन सिविल एयरपोर्ट का टर्मिनल अग्रिम आदेशों तक बंद, कई शहरों की फ्लाइट्स रद्द

अंतरराष्ट्रीय23 hours ago

पाकिस्तान : लाहौर स्थित वाल्टन एयरपोर्ट के पास सुनाई दी धमाके की आवाज

राजनीति3 weeks ago

दाऊदी बोहरा समुदाय ने पीएम मोदी से की मुलाकात, वक्फ कानून को लेकर कहा- शुक्रिया

महाराष्ट्र3 weeks ago

मुंबई की मस्जिदों के लाउडस्पीकर, मस्जिदों के खिलाफ किरीट सोमैया का नोटिस, माहौल बिगड़ने का खतरा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का नोटिस,

अपराध3 weeks ago

नासिक : धार्मिक स्थल को लेकर उड़ी अफवाह के बाद बवाल, पथराव में कई घायल

राजनीति4 weeks ago

महाराष्ट्र : सीएम फडणवीस ने अधिकारियों से कहा, ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव ट्विन टनल प्रोजेक्ट में तेजी लाएं

राजनीति2 weeks ago

जम्‍मू-कश्‍मीर : पहलगाम आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत, 12 घायल, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘स्तब्ध हूं’

दुर्घटना3 weeks ago

दिल्ली के लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया की जूता-चप्पल फैक्ट्री में लगी भीषण आग

खेल2 weeks ago

‘इंसानियत की हार’, पहलगाम हमले पर सचिन, विराट, गंभीर समेत इन खेल हस्तियों ने व्यक्त की संवेदनाएं

राष्ट्रीय समाचार3 weeks ago

नासिक : सतपीर दरगाह पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई

अंतरराष्ट्रीय2 weeks ago

पहलगाम आतंकी हमला : राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रत‍ि जताया समर्थन, पीएम मोदी को फोन करने की बनाई योजना

राजनीति3 weeks ago

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई आज, सीजीआई बेंच सुनेगी दलील

रुझान