अंतरराष्ट्रीय समाचार
कोलकाता आरजी कर बलात्कार और हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को मामले की सुनवाई करेगा
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ताह उस मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें उसने कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ 17 मार्च को स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई पुनः शुरू करेगी।
पिछली सुनवाई में, सीजेआई खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने देश भर के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया था कि वे उन डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों को दंडित न करें, जिन्होंने जघन्य बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, लेकिन शीर्ष अदालत की अपील के बाद अपने कर्तव्य पर लौट आए थे।
पिछले वर्ष अगस्त में, ‘आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या की घटना तथा संबंधित मुद्दे’ शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी चिकित्सा बिरादरी से यथाशीघ्र काम पर लौटने का आग्रह किया था तथा उन्हें आश्वासन दिया था कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस महीने कोलकाता की एक विशेष अदालत में अपना पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद है, जिसमें साक्ष्यों से छेड़छाड़ के विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया जाएगा।
केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित सुनवाई से पहले कोलकाता की विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
अक्टूबर में, सीबीआई ने कथित बलात्कार और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया।
आरोप-पत्र में सीबीआई ने इस जघन्य अपराध के पीछे एक बड़ी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया है, जिसके कारण कोलकाता पुलिस द्वारा की गई जांच के प्रारंभिक चरण के दौरान कथित तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ और परिवर्तन की घटनाएं हुईं।
रॉय के अलावा, इस मामले में सीबीआई अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए दो अन्य लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल हैं।
आरजी कर ताला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।
घोष और मंडल के खिलाफ मुख्य आरोप जांच को गुमराह करने का है, जब कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था।
दोनों पर मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है।
सजा सुनाते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि सीबीआई का यह तर्क कि मामले में रॉय का अपराध “दुर्लभतम एवं दुर्लभतम अपराध” है, स्वीकार्य नहीं है।
इसलिए, न्यायाधीश ने कहा कि कोलकाता पुलिस से जुड़े पूर्व नागरिक स्वयंसेवक रॉय को “मृत्युदंड” के बजाय “आजीवन कारावास” की सजा दी जानी चाहिए।
इसके अलावा रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
विशेष अदालत ने साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को मृतक पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा कि चूंकि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या उसके कार्यस्थल पर की गई, जो कि राज्य सरकार का निकाय है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार कानूनी रूप से पीड़िता के परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य है।
आरोप तय करने की प्रक्रिया 4 नवंबर, 2024 को पूरी हुई, जो पिछले साल 9 अगस्त की सुबह अस्पताल परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल में महिला जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के ठीक 87 दिन बाद की बात है।
अपराध का स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना को “भयावह” करार दिया था, जो “देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का प्रणालीगत मुद्दा” उठाता है।
इसमें कहा गया था, “हम इस तथ्य से बहुत चिंतित हैं कि देश भर में, विशेषकर सार्वजनिक अस्पतालों में, युवा डॉक्टरों के लिए काम करने की सुरक्षित परिस्थितियों का अभाव है।”
सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने हेतु एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया था, तथा कहा था कि डॉक्टरों की सुरक्षा “सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता” है।
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नाइजीरिया : मस्जिद में धमाके से कम से कम 10 लोगों की मौत

बोर्नो, 25 दिसंबर: नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी शहर मैदुगुरी में एक मस्जिद में शाम की नमाज के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ। यह शहर बोर्नो राज्य की राजधानी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस धमाके में कम से कम दस नमाजियों की मौत हो गई।
यह घटना बुधवार शाम की है। इसके बाद एक बार फिर इलाके में हिंसा बढ़ने की आशंका गहरा गई है। यह क्षेत्र पिछले कई वर्षों से हिंसा का सामना करता रहा है।
अब तक किसी भी सशस्त्र समूह ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है।
मिलिशिया नेता बाबाकुरा कोलो ने बम विस्फोट होने की आशंका जताई है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी मैदुगुरी में उग्रवादियों ने मस्जिदों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया है। इसके लिए आत्मघाती हमलावरों और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह धमाका गैंबोरू मार्केट इलाके की एक भीड़भाड़ वाली मस्जिद के अंदर हुआ। वहां लोग शाम की नमाज के लिए जुटे थे। अचानक हुए विस्फोट से अफरा-तफरी मच गई। मलबा और धुआं फैल गया, और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।
कोलो ने बताया कि शुरुआती जांच से लगता है कि विस्फोटक मस्जिद के अंदर रखा गया था, जिसे नमाज के बीच में विस्फोट किया गया। हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि यह हमला किसी आत्मघाती हमलावर की ओर से किया गया हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने इसकी अब तक पुष्टि नहीं की है।
बोर्नो लंबे समय से बोको हराम और उससे जुड़े इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे जिहादी संगठनों की हिंसा का केंद्र रहा है। हालांकि पूरे क्षेत्र में हिंसा होती रही है, लेकिन शहर में हाल के वर्षों में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। ऐसे में यह घटना लोगों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद चिंताजनक है।
बोको हराम ने साल 2009 में बोर्नो राज्य से अपना विद्रोह शुरू किया था। उसका मकसद एक इस्लामिक शासन स्थापित करना बताया जाता है। नाइजीरियाई सेना और पड़ोसी देशों के साथ मिलकर की गई लगातार कार्रवाई के बावजूद, उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया में छिटपुट हमले अब भी आम नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, साल 2009 से जारी इस हिंसा में अब तक कम से कम 40,000 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, करीब बीस लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इस संघर्ष का मानवीय असर बहुत गहरा रहा है। बार-बार होने वाली हिंसा से कई समुदाय उजड़ गए हैं।
हालांकि, पिछले दशक की तुलना में हमलों में कमी आई है, लेकिन हिंसा नाइजीरिया की सीमाओं से परे पड़ोसी नाइजर, चाड और कैमरून तक फैल गई है। इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ गई हैं। अब एक बार फिर आशंका जताई जा रही है कि उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में हिंसा दोबारा तेज हो सकती है।
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को इलिनोइस में नेशनल गार्ड तैनात करने से रोका

वॉशिंगटन, 24 दिसंबर: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल गार्ड को इलिनोइस राज्य में भेजने से रोक दिया है, जिससे प्रशासन को झटका लगा है।
मीडिया के अनुसार, कोर्ट ने 6-3 वोटों से ट्रंप प्रशासन के अनुरोध को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश एक ऑर्डर में कहा, “इस शुरुआती स्टेज पर, सरकार ऐसा कोई अथॉरिटी सोर्स नहीं बता पाई है जो सेना को इलिनोइस में कानूनों को लागू करने की इजाजत दे।”
यह विवाद 4 अक्टूबर का है, जब ट्रंप ने इलिनोइस नेशनल गार्ड के 300 सदस्यों को इलिनोइस में, खासकर शिकागो और उसके आसपास एक्टिव फेडरल सर्विस में बुलाया था। कोर्ट के अनुसार, अगले दिन टेक्सास नेशनल गार्ड के सदस्यों को भी फेडरल सर्विस में शामिल किया गया और शिकागो भेजा गया।
9 अक्टूबर को, इलिनोइस के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अस्थाई रोक लगाने वाला ऑर्डर जारी किया, जिसमें इलिनोइस में नेशनल गार्ड को फेडरल सर्विस में शामिल करने और उनकी तैनाती पर रोक लगा दी गई।
यह फैसला 16 अक्टूबर को सेवेंथ सर्किट के यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने बरकरार रखा, जिसने प्रशासन को नेशनल गार्ड को फेडरल सर्विस में शामिल करने की इजाजत दी, लेकिन उनके सदस्यों को तैनात करने की नहीं। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने “फेडरल कानून लागू करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड को एक्टिव किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दंगाई फेडरल इमारतों और प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाएं।”
इलिनोइस के डेमोक्रेटिक गवर्नर जेबी प्रित्जकर ने शिकागो के डेमोक्रेटिक मेयर के साथ मिलकर इस तैनाती का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ‘इलिनोइस और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत’ बताया।
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बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक और धार्मिक हिंसा पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा, सांसदों ने जताई चिंता

लंदन, 18 दिसंबर: बांग्लादेश में जारी हिंसक घटनाओं की चर्चा ब्रिटेन की संसद तक शुरू हो गई है। दरअसल, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने संसद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस इवेंट में बांग्लादेश में राजनीतिक और धार्मिक हिंसा में खतरनाक बढ़ोतरी और लोकतंत्र के लिए बढ़ते खतरों को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में बांग्लादेश यूनिटी फोरम और डॉटी स्ट्रीट चैंबर्स के बैरिस्टर आदि शामिल हुए।
बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वह पूरी दुनिया के सामने है। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी चिंता जाहिर की है। अगले साल फरवरी में आम चुनाव से पहले चुनावी हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। यूनुस की अंतरिम सरकार में अवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया गया है। इसे लेकर ब्रिटेन के सांसदों ने भी चिंता जाहिर की।
कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन के सांसदों, वकीलों और कार्यकर्ताओं ने अवामी लीग पर गैर-कानूनी बैन के बाद बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों से पहले हमलों को लेकर चर्चा की।
उन्होंने देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाले चुनावों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अवामी लीग को भाग लेने की इजाजत नहीं दी गई तो आने वाले चुनावों में संवैधानिक वैधता की कमी होगी और लाखों आम बांग्लादेशियों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा।
कार्यक्रम में शामिल लोगों ने देश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ कार्यवाही के दौरान सही प्रक्रिया की कमी की भी आलोचना की। इसके अलावा, अधिकारियों पर न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव के एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
ब्रिटेन के बैरिस्टरों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और यूए के स्पेशल रिपोर्टरों को पत्र लिखकर बांग्लादेश में बदले की हिंसा, बिना कानूनी कार्रवाई के फांसी, मनमानी हिरासत और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों के गलत इस्तेमाल में बढ़ोतरी पर चिंता जताई है।
पिछले महीने, बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश की मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाले चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की थी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों के बाद मुश्किलों का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों को देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बराबर का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
ब्लैकमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट में कहा, “मैं बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, हिस्सा लेने वाले और सबको साथ लेकर चलने वाले चुनाव सुनिश्चित करने की अपील करता हूं। चुनाव लोकतंत्र की नींव हैं और लोगों की इच्छा की सच्ची झलक हैं।”
बयान में कहा गया, “यूनुस सरकार ने कानून का राज फिर से स्थापित करने और न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के वादे के साथ पद संभाला था। हालांकि वादों के बावजूद, लोकतांत्रिक सुधार और संवैधानिक मूल्यों और शासन को फिर से शुरू करने की दिशा में उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हुई है।”
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