अंतरराष्ट्रीय समाचार
कोलकाता आरजी कर बलात्कार और हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को मामले की सुनवाई करेगा

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ताह उस मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें उसने कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ 17 मार्च को स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई पुनः शुरू करेगी।
पिछली सुनवाई में, सीजेआई खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने देश भर के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया था कि वे उन डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों को दंडित न करें, जिन्होंने जघन्य बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, लेकिन शीर्ष अदालत की अपील के बाद अपने कर्तव्य पर लौट आए थे।
पिछले वर्ष अगस्त में, ‘आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या की घटना तथा संबंधित मुद्दे’ शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी चिकित्सा बिरादरी से यथाशीघ्र काम पर लौटने का आग्रह किया था तथा उन्हें आश्वासन दिया था कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस महीने कोलकाता की एक विशेष अदालत में अपना पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद है, जिसमें साक्ष्यों से छेड़छाड़ के विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया जाएगा।
केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित सुनवाई से पहले कोलकाता की विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
अक्टूबर में, सीबीआई ने कथित बलात्कार और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया।
आरोप-पत्र में सीबीआई ने इस जघन्य अपराध के पीछे एक बड़ी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया है, जिसके कारण कोलकाता पुलिस द्वारा की गई जांच के प्रारंभिक चरण के दौरान कथित तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ और परिवर्तन की घटनाएं हुईं।
रॉय के अलावा, इस मामले में सीबीआई अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए दो अन्य लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल हैं।
आरजी कर ताला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।
घोष और मंडल के खिलाफ मुख्य आरोप जांच को गुमराह करने का है, जब कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था।
दोनों पर मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है।
सजा सुनाते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि सीबीआई का यह तर्क कि मामले में रॉय का अपराध “दुर्लभतम एवं दुर्लभतम अपराध” है, स्वीकार्य नहीं है।
इसलिए, न्यायाधीश ने कहा कि कोलकाता पुलिस से जुड़े पूर्व नागरिक स्वयंसेवक रॉय को “मृत्युदंड” के बजाय “आजीवन कारावास” की सजा दी जानी चाहिए।
इसके अलावा रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
विशेष अदालत ने साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को मृतक पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा कि चूंकि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या उसके कार्यस्थल पर की गई, जो कि राज्य सरकार का निकाय है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार कानूनी रूप से पीड़िता के परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य है।
आरोप तय करने की प्रक्रिया 4 नवंबर, 2024 को पूरी हुई, जो पिछले साल 9 अगस्त की सुबह अस्पताल परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल में महिला जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के ठीक 87 दिन बाद की बात है।
अपराध का स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना को “भयावह” करार दिया था, जो “देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का प्रणालीगत मुद्दा” उठाता है।
इसमें कहा गया था, “हम इस तथ्य से बहुत चिंतित हैं कि देश भर में, विशेषकर सार्वजनिक अस्पतालों में, युवा डॉक्टरों के लिए काम करने की सुरक्षित परिस्थितियों का अभाव है।”
सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने हेतु एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया था, तथा कहा था कि डॉक्टरों की सुरक्षा “सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता” है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
न्यूयॉर्क में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थकों ने निकाली रैली

न्यूयॉर्क, 12 मार्च। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क शहर में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ये प्रदर्शन मध्य पूर्व, कॉलेजों में विरोध और आव्रजन से जुड़ी नीतियों के खिलाफ थे।
मीडिया ने बताया कि मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर वाशिंगटन पार्क से लोअर मैनहट्टन स्थित सिटी हॉल तक मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
पिछले शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन ने न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय के लिए 400 मिलियन डॉलर की फेडरल फंडिंग को रद्द कर दिया था। उन्होंने यह फैसला यहूदी-विरोधी गतिविधियों को रोकने के आधार पर लिया था। इसके साथ ही, प्रशासन ने अन्य विश्वविद्यालयों की भी समीक्षा शुरू कर दी है।
कोलंबिया विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट छात्र महमूद खलील को शनिवार को विश्वविद्यालय के होस्टल से अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के कर्मचारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
अमेरिका के स्थायी निवासी खलील ने बीते साल अप्रैल में शुरू हुए कोलंबिया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खलील के वकील के अनुसार, खलील की पत्नी एक अमेरिकी नागरिक है और आठ महीने की गर्भवती है, उन्हें भी आईसीई से धमकियां मिली हैं।
ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद न्यूयॉर्क शहर में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों की एक नई लहर को बढ़ावा दिया है।
ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “यह आने वाली कई गिरफ्तारियों में से पहली गिरफ्तारी है। हम जानते हैं कि कोलंबिया और देश भर के अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसे कई छात्र हैं, जो आतंकवाद समर्थक, यहूदी विरोधी, अमेरिकी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और ट्रंप प्रशासन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।”
मार्च के दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे और बैनर लहराए थे, जिन पर लिखा था “महमूद खलील को रिहा करो।”
एक प्रदर्शनकारी रूबी मार्टिन ने कहा, “यह पहले संशोधन के खिलाफ है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अपने छात्रों की गिरफ्तारी में आईसीई की मदद कर रहा है, जो गलत और अस्वीकार्य है।”
मार्टिन ने कहा कि वह विशेष रूप से इस बात से चिंतित हैं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने छात्रों को गिरफ्तार करने के लिए परिसर की संपत्ति पर आईसीई को अनुमति दी। वह मंगलवार रात को खलील की रिहाई की मांग करने वाले एक अन्य मार्च में भी भाग लेंगी।
न्यूयॉर्क के दो विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर कैथरीन विल्सन ने कहा, “विश्वविद्यालय लंबे समय से इस गड़बड़ी में शामिल है। इसे रोकने का समय आ गया है।”
अंतरराष्ट्रीय समाचार
हूती नेता ने इजरायल के जहाजों पर फिर से हमला करने की दी धमकी

सना, 11 मार्च। यमन के हूती नेता अब्दुल मलिक अल-हूती ने ऐलान किया है कि अगर मानवीय सहायता चार दिन की समय-सीमा के भीतर गाजा नहीं पहुंचती है, तो उनका समूह इजरायल से जुड़े जहाजों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर सकता है।
अब्दुल मलिक अल-हूती ने सोमवार को समूह के अल-मसीरा टीवी चैनल पर एक टेलीविजन भाषण में इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा, “हम गाजा पट्टी में मदद भेजने के लिए अपनी तय की गई समय सीमा पर कायम हैं और हमारे सशस्त्र बल अभियान चलाने के लिए तैयार हैं।”
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हूती नेता ने पहले इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थों को चार दिन का अल्टीमेटम दिया था, ताकि गाजा में सहायता पहुंचाने का काम फिर से शुरू किया जा सके। हूती नेता का यह अल्टीमेटम मंगलवार को समाप्त होने वाला है।
राजधानी सना सहित उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती समूह ने नवंबर 2023 से लाल सागर और इजरायली शहरों में इजरायल से जुड़े जहाजों पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए हैं। उन्होंने इजरायल-हमास संघर्ष के बीच फिलिस्तीनियों के समर्थन में ये हमले किए हैं।
हालांकि, इसके जवाब में इजरायली सेना ने सना और लाल सागर के बंदरगाह शहर होदेइदाह में हूती सैन्य स्थलों को निशाना बनाया है।
इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के बाद हूती हमले बंद हो गए। हालांकि, समूह ने अब धमकी दी है कि अगर गाजा पर नाकाबंदी नहीं हटाई गई तो वे फिर से अभियान शुरू कर देगा।
इजरायल ने हमास के साथ चल रहे युद्ध के दौरान यमन में हूती विद्रोहियों को पांच बार निशाना बनाया है। हालिया हमला 10 जनवरी को हुआ था, जबकि पहला हमला 20 जुलाई, 2023 को हुआ था। इसके बाद 29 सितंबर, 19 दिसंबर और 26 दिसंबर को हमले किए गए थे। इन हवाई हमलों में होदेइदाह बंदरगाह को बार-बार निशाना बनाया गया था।
पिछले साल नवंबर से ही हूती समूह ‘इजरायल से जुड़े’ जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, जो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय जल में स्थित हैं। साथ ही वह इजरायल में लक्ष्यों पर भी हमला कर रहा है, ताकि गाजा में इजरायलियों के साथ संघर्ष के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाई जा सके।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
रामपुर: मस्जिद में इफ़्तार के लिए लाउडस्पीकर से की गई घोषणा पर हिंदू समुदाय ने जताई आपत्ति; पुलिस ने इमाम समेत 9 लोगों को किया गिरफ़्तार

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक मस्जिद द्वारा लाउडस्पीकर से इफ्तार की घोषणा करने के बाद सांप्रदायिक विवाद भड़क गया। इफ्तार रमजान के दौरान रोज़ा खत्म करने का शाम का भोजन होता है। एक हिंदुत्व समूह के सदस्यों ने इस घोषणा पर आपत्ति जताई और इसे “नई परंपरा” बताया और बाद में पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।
जवाब में, टांडा पुलिस स्टेशन के अधिकारी, आस-पास के थानों के कर्मियों के साथ, तनाव को कम करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए मौके पर पहुँचे। घटना के बाद, पुलिस ने मस्जिद के इमाम सहित नौ लोगों को गिरफ़्तार किया, जिसमें कार्रवाई का कारण एक अस्वीकृत धार्मिक प्रथा को शुरू करना बताया गया, द ऑब्ज़र्वर पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार।
मानकपुर बजरिया गांव में एक छोटी मस्जिद में उस समय विवाद उत्पन्न हो गया, जब रविवार, 2 मार्च को इफ़्तार का ऐलान करने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया गया। 15-20 साल पहले बनी इस मस्जिद में रोजाना करीब 20 परिवार नमाज पढ़ते हैं।
हिंदू समुदाय के सदस्यों ने कथित तौर पर इस घोषणा पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि यह स्थापित परंपराओं से हटकर है, और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई 112 ने स्थिति को संभालने के लिए पहुंचकर अस्थायी रूप से तनाव को शांत किया। हालांकि, विरोध जारी रहा, जिसके चलते पुलिस ने मस्जिद के इमाम सहित नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के अनुसार, मस्जिद से लाउडस्पीकर भी हटा दिया गया।
गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। एडिशनल एसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने भी गिरफ्तारी की खबर की पुष्टि की है।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय7 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध2 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार3 weeks ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
महाराष्ट्र5 years ago
31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें