अपराध
कर्नाटक हिजाब विवाद: 58 कॉलेज छात्राएं निलंबित
कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के एक कॉलेज की कम से कम 58 छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में शनिवार को निलंबित कर दिया गया।
ये 58 छात्राएं शिरालाकोप्पा के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की हैं।
प्रिंसिपल के अनुसार, हालांकि कॉलेज प्रबंधन, विकास समिति ने हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की जिद करने वाली छात्राओं को उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और हिजाब पहनने के लिए दबाव डाला। इसलिए, उन्हें अस्थायी रूप से कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है।
गुस्साए छात्रों की कॉलेज अधिकारियों के साथ बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए हस्तक्षेप किया।
बेलागवी, यादगीर, बेल्लारी, चित्रदुर्गम और श्यामोग्गा जिलों में भी उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब हिजाब पहनकर आई छात्राओं ने कक्षाओं में प्रवेश की मांग की।
बेलागवी में विजय पैरा-मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने विरोध के कारण अनिश्चित काल के लिए छुट्टी घोषित कर दी है, वहीं हरिहर में एसजेवीपी कॉलेज की छात्राओं ने हिजाब मामले में चल रही सुनवाई के दौरान अंतिम आदेश से पहले कोई भी धार्मिक प्रतीक नहीं पहनने के फैसले के बाद कक्षाओं में प्रवेश से वंचित होने के बाद कक्षाओं का बहिष्कार किया।
इसके अलावा हिजाब पहनकर आई छात्राओं को जब कक्षाओं से बाहर कर दिया गया तो वे बल्लारी सरलादेवी कॉलेज के खेल मैदान में जमा हो गईं। उन्होंने पुलिस से बात करने से इनकार कर दिया और उन्हें परेशान नहीं करने की गुजारिश की।
कोडागु में, हिजाब पहनकर आई छात्राओं ने कॉलेज के गेट के सामने तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने एक बयान में कहा, “हिजाब विवाद सभी कॉलेजों में नहीं है। बहुत कम कॉलेज विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे हैं और उन्हें चेतावनी दी जा रही है। कॉलेजों के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है।”
उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया गया है और कई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मंत्री ने आगे कहा कि इस विवाद के पीछे सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिन्हें चेतावनी दी गई है और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि संविधान और अदालत की अनदेखी की जा सकती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि शुक्रवार को अल्पसंख्यक समुदाय के विधायकों ने उन्हें हिजाब विवाद को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने कहा, “मैंने उनसे कहा है कि स्कूल में एकरूपता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने उनसे कहा है कि हमें संयुक्त रूप से इस स्थिति से उबरना चाहिए।”
इस बीच, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह हिजाब विवाद के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे।
शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के नेता अदालत द्वारा जारी अंतरिम आदेश के साथ हैं। उन्होंने कहा, “हम लोगों को हिजाब विवाद के संबंध में अंतरिम आदेश के बारे में समझाना जारी रखेंगे और उनमें से ज्यादातर आदेश का पालन कर रहे हैं। एक दुष्प्रचार है, जो शिक्षा पर धर्म को थोपने की कोशिश कर रहा है।”
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बिहार: एनआईटी की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में सरकार ने की सीबीआई जांच की अनुशंसा

पटना, 31 जनवरी : बिहार की राजधानी पटना के एक छात्रावास में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है।
इसकी जानकारी सार्वजनिक करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट में लिखा, “बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुई नीट छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए।”
दरअसल, यह पूरा मामला पटना के छात्रावास का है और घटना के करीब एक पखवारे गुजर जाने के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। बता दें कि पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में बीते दिनों नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा कमरे में बेहोश पाई गई थी। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला बताया। हालांकि, परिजन ने आरोप लगाया कि उसके साथ हॉस्टल में यौन उत्पीड़न हुआ और फिर हत्या कर दी गई।
छात्रा जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। सरकार ने इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की है। इसके बाद इस जांच में सीआईडी का भी सहयोग लिया गया। इधर, मृत छात्रा के परिजनों ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है।
शुक्रवार को पीड़िता की मां की पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पुलिस बिक गई है। यहां उनकी बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म रही। विपक्ष इसे लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करती रही है।
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मुंबई अपराध: नागपाड़ा में हिंसक समूह झड़प के बाद 5 घायल, एक की हालत गंभीर; 13 हिरासत में; वीडियो वायरल

मुंबई: गुरुवार देर रात दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और पुलिस को बड़े पैमाने पर मौके पर पहुंचना पड़ा। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस झड़प के बाद एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे घनी आबादी वाले इस इलाके की अस्थिर सुरक्षा स्थिति पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित हो गया है। मुंबई पुलिस के अनुसार, दो स्थानीय गुटों के बीच वित्तीय विवाद को लेकर झड़प शुरू हुई, जो तेजी से बढ़ गई। बताया जाता है कि मौखिक कहासुनी से शुरू हुआ मामला जल्द ही हाथापाई में बदल गया।
इस झड़प का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है जिसमें हिंसा की घटना के सभी क्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दो व्यक्ति सड़क पर पड़े हुए दिख रहे हैं, संभवतः झगड़े में शामिल होने के बाद वे बेहोश हो गए हैं। पांच से छह अन्य व्यक्ति भी सार्वजनिक रूप से लाठियों और डंडों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
हिंसा में पांच से छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। चिकित्सा अधिकारियों ने आज सुबह पुष्टि की कि अधिकांश की हालत स्थिर है, लेकिन एक पीड़ित की हालत गंभीर है और वह गहन चिकित्सा इकाई में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।
हिंसा चरम पर पहुंचने के तुरंत बाद नागपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर करके व्यवस्था बहाल की। किसी भी प्रकार के जवाबी हमले या सांप्रदायिक या स्थानीय तनाव को रोकने के लिए पूरी रात इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
घटना के बाद मुंबई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झड़प में शामिल होने के संदेह में 13 लोगों को हिरासत में लिया है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 109 और धारा 191 शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया है । शुक्रवार सुबह तक नागपाड़ा में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, हालांकि अभी भी तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गश्त तेज कर दी गई है।
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मुंबई अपराध: आर्थर रोड जेल के अंदर विचाराधीन कैदी ने पुलिसकर्मी पर हमला किया, मामला दर्ज

मुंबई, 29 जनवरी: मुंबई की आर्थर रोड जेल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विचाराधीन कैदी ने कथित तौर पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया।
आरोपी लोकेंद्र उदय सिंह रावत (35) ने पुलिस कांस्टेबल हनी बाबूराव वाघ (30) को सिर से टक्कर मारी, जिससे उनकी नाक पर चोट आई। साथ ही, उसने ड्यूटी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों को गाली दी और धक्का-मुक्की भी की। एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता, पुलिस कांस्टेबल वाघ, तारदेव स्थित सशस्त्र पुलिस डिवीजन-2 में तैनात हैं। 27 जनवरी को, उन्होंने सुबह लगभग 8 बजे आर्थर रोड जेल में अपनी 24 घंटे की दिन की ड्यूटी पर हाजिरी लगाई और उन्हें जेल के मुख्य द्वार पर सुरक्षा ड्यूटी सौंपी गई थी।
रात करीब 9 बजे, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल सुरेश संधू माली और सचिन चव्हाण विचाराधीन लोकेंद्र रावत को दिंडोशी अदालत में पेश करने के बाद वापस जेल ले आए। रावत कथित तौर पर उत्तेजित दिखे और जेल परिसर में प्रवेश करने के बाद गेट के पास बैठ गए और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहने लगे।
कांस्टेबल वाघ ने रावत को शांत होने और अपशब्दों का प्रयोग न करने के लिए कहा। हालांकि, रावत कथित तौर पर और अधिक आक्रामक हो गया और गालियां बकता रहा। जब वाघ स्थिति को शांत करने के लिए दोबारा उसके पास गए, तो रावत ने अचानक उन्हें नाक पर जोरदार टक्कर मार दी।
परिणामस्वरूप, कांस्टेबल वाघ घायल हो गए और खून बहने लगा। उनके साथी कांस्टेबल सचिन चव्हाण और सुरेश माली ने तुरंत हस्तक्षेप किया, आरोपी को काबू में किया और घटना की सूचना ड्यूटी पर मौजूद जेल अधिकारियों को दी। रावत को बाद में चिकित्सा जांच के लिए सर जेजे अस्पताल भेजा गया।
चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के बाद, घायल कांस्टेबल ने 28 जनवरी को एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने विचाराधीन कांस्टेबल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।
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