राजनीति
राहुल गांधी द्वारा 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में हेराफेरी के आरोप पर कमलनाथ को राहत

भोपाल, 22 जुलाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मंगलवार को कुछ हद तक अपनी बात सही साबित करते हुए देखा गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में “हेरफेर” किया गया था।
गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य में चल रही मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया।
कमलनाथ, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व किया था – जहाँ पार्टी ने 230 में से केवल 63 सीटें जीती थीं – ने कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि कोई भी नकली मतदाता न जोड़ा जाए और कोई भी असली नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए।
“मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समर्पण की सराहना करता हूँ। सभी ने कड़ी मेहनत की, लेकिन वोटों में हेराफेरी के कारण हम जीत हासिल नहीं कर सके। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इसे स्वीकार किया है,” नाथ ने X पर एक पोस्ट में कहा।
राहुल गांधी ने यह आरोप सोमवार को धार जिले के मांडू में आयोजित मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायकों के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए लगाया। राज्य कांग्रेस इकाई द्वारा साझा की गई एक छोटी क्लिप में, गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है: “2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हेराफेरी की गई थी। यह महाराष्ट्र में हुई घटना जैसा ही था।”
इस बयान को कमलनाथ के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, जिन्हें चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नाथ को उम्मीदवारों के चयन पर कथित तौर पर एकतरफा फैसले लेने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के लिए नियुक्त दो AICC प्रभारियों को चुनाव के दौरान महज दो महीने के भीतर ही बदल दिया गया था।
राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भविष्य के चुनावों से पहले मतदाता सूची में छेड़छाड़ के नए प्रयासों के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा, “मतदाता सूची में फिर से छेड़छाड़ की योजना है और महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी हो सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।”
निर्वाचित प्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के बीच समन्वय को मज़बूत करने और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयारी करने के उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को संपन्न हुआ।
अपराध
मुंबई सड़क दुर्घटना: सायन फ्लाईओवर पर कार के गलत साइड से आने से 36 वर्षीय कुर्ला बाइक सवार की मौत

मुंबई: कुर्ला निवासी 36 वर्षीय सुहेल शकील अंसारी की रविवार सुबह उस समय मौत हो गई जब सायन फ्लाईओवर पर कथित तौर पर गलत दिशा में चल रही एक कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। गाड़ी एक 75 वर्षीय बुजुर्ग चला रहे थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने नोटिस देकर मौके से जाने दिया।
अधिकारियों के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 10:45 बजे हुई जब सुहेल और उसका दोस्त अबू फैजान एहसानुल हक अंसारी मरीन ड्राइव से घर लौट रहे थे। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, अबू बाइक चला रहा था ।
रिपोर्ट के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, “जब वे सायन फ्लाईओवर पर पहुँचे, तो उनकी मोटरसाइकिल सड़क के गलत तरफ़ से आ रही एक कार से टकरा गई। फ्लाईओवर पर कोई डिवाइडर नहीं है, और कार अचानक उनकी लेन में आ गई और उन्हें टक्कर मार दी।”
सुहेल को गंभीर चोटें आईं और उसके नाक और मुँह से खून बह रहा था। उसे सायन सिविक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, अबू के पैर में चोटें आईं।
पुलिस ने कार चालक की पहचान भायखला निवासी 75 वर्षीय चंदूलाल जैन के रूप में की है। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत), 125(बी) (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), और 281 (तेज़ गति से या लापरवाही से गाड़ी चलाना) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि उसे नोटिस जारी कर दिया गया है और उसे जाने की अनुमति दे दी गई है।
राजनीति
‘कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए’: 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद

मुंबई, 22 जुलाई। 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में पूर्व में दोषी ठहराए गए सभी 12 लोगों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने मंगलवार को तत्कालीन कांग्रेस-नीत सरकार से औपचारिक माफ़ी मांगने की मांग की और निर्दोष मुस्लिम पुरुषों की गलत तरीके से कैद और पीड़ा के लिए उसकी “असंवैधानिक नीतियों” को ज़िम्मेदार ठहराया।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना सैयद काब रशीदी ने मीडिया से कहा, “उस समय की कांग्रेस सरकार को आगे आकर मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए।”
“उनकी दोषपूर्ण नीतियों के कारण, 12 मुसलमानों को 19 वर्षों तक अकल्पनीय उत्पीड़न, यातना और अन्याय सहना पड़ा। उनके परिवार तबाह हो गए और उनकी ज़िंदगी छीन ली गई। यह सिर्फ़ एक कानूनी विफलता नहीं, बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक पतन है।”
मौलाना सैयद काब रशीदी ने भी इस फैसले को “स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण” बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सच्चा न्याय तभी होगा जब निर्दोषों को फंसाने के लिए ज़िम्मेदार लोगों को खुद जवाबदेह ठहराया जाएगा।
रशीदी ने कहा, “2006 में, जब विस्फोट हुए थे, तब एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया था।”
“मुसलमानों को बिना किसी ठोस सबूत के उठाकर आतंकवादी बता दिया गया। आज, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के दावों को खारिज कर दिया है और उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। लेकिन जब तक सबूत गढ़ने और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को सज़ा नहीं मिलती, यह न्याय अधूरा है।”
रशीदी ने इन बरी करवाने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के नेतृत्व में चल रही कानूनी लड़ाई को श्रेय दिया।
उन्होंने कहा, “यह सत्य और दृढ़ता की जीत है।”
“लेकिन हम जवाबदेही की माँग करते हैं। उस समय सत्ता में बैठे लोगों – राज्य और केंद्र सरकारें – को अपनी नाकामी स्वीकार करनी चाहिए और माफ़ी माँगनी चाहिए।”
रशीदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के तहत 2006 में की गई कार्रवाई ने मुसलमानों के इर्द-गिर्द अपराध की एक ऐसी कहानी गढ़ी जो आज भी गूंज रही है।
“आप धर्मनिरपेक्षता का तमगा पहनकर धर्म के आधार पर निर्दोष लोगों को जेल में नहीं डाल सकते। आप गांधी की पार्टी होने का दावा करके उनके मूल्यों की अनदेखी नहीं कर सकते।”
उन्होंने आगे कहा: “यह सिर्फ़ न्यायपालिका या पुलिस की विफलता नहीं है; यह संस्थानों, एजेंसियों और राजनीतिक विवेक की व्यवस्थागत विफलता है। कांग्रेस ने 2014 तक केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर शासन किया। वे इस दौरान क्या कर रहे थे? उनकी जाँच एजेंसियों ने मनगढ़ंत आरोप लगाए और ऐसे लोगों को जेल में डाला जिनका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं था। माफ़ी माँगना तो बस न्यूनतम बात है।”
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से – चाहे उनकी वर्तमान संबद्धता कुछ भी हो – इस मामले पर एक चेतावनी के रूप में विचार करने का आह्वान किया।
“न्याय वोटों के बारे में नहीं है। यह सत्य, जवाबदेही और मानवता के बारे में है। अगर हमारी न्याय प्रणाली का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जाता है, तो हम एक गौरवशाली भारत का सपना नहीं देख सकते।”
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महाराष्ट्र अध्यक्ष मौलाना हलीम उल्लाह कासमी ने भी स्वीकार किया कि इस फैसले से भारतीय न्यायपालिका में कुछ हद तक विश्वास बहाल करने में मदद मिली है।
“इस फैसले ने बरी हुए लोगों के बच्चों और परिवारों को नया जीवन दिया है। न्याय में देरी होने के बावजूद, इसने न्यायिक प्रक्रिया में उनके विश्वास को मजबूत किया है।”
हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बरी किए गए लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने और शीर्ष अदालत द्वारा 24 जुलाई को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होने के साथ, जमीयत उलेमा-ए-हिंद संपर्क किए जाने पर इन लोगों का समर्थन जारी रख सकता है।
“अगर वे हमारी मदद मांगते हैं, तो हम अपनी कानूनी टीम से परामर्श करेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे,” कासमी ने कहा।
“हमने निचली अदालत में मुकदमे के दौरान कानूनी सहायता प्रदान की थी और हम न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं।”
ये सिलसिलेवार बम विस्फोट 11 जुलाई, 2006 को हुए थे, जब मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में 11 मिनट के भीतर सात विस्फोट हुए थे। जाँचकर्ताओं ने बताया कि आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट से बने बम प्रेशर कुकर में रखे गए थे और थैलों में छिपाए गए थे। इन हमलों के लिए पाकिस्तान समर्थित इस्लामी आतंकवादियों को ज़िम्मेदार ठहराया गया था।
आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप दायर किए। अभियोजन पक्ष ने स्वीकारोक्ति, कथित बरामदगी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर बहुत अधिक भरोसा किया – जिनमें से कोई भी उच्च न्यायालय की जाँच में खरा नहीं उतरा।
चूँकि सर्वोच्च न्यायालय 24 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या बरी किए गए फ़ैसलों को बरकरार रखा जाएगा या उन पर पुनर्विचार किया जाएगा। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के लिए इसका परिणाम सिर्फ कानूनी नहीं होगा – बल्कि यह बेहद व्यक्तिगत भी होगा।
राष्ट्रीय समाचार
वित्त वर्ष 2026 में मनरेगा के तहत राज्यों को 44,323 करोड़ रुपये जारी: सरकार

नई दिल्ली, 22 जुलाई। मंगलवार को लोकसभा को बताया गया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 44,323 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए धनराशि शामिल है।
17 जुलाई तक मनरेगा से संबंधित विवरण साझा करते हुए, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2025-26 में, सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करते हुए आवंटन को 86,000 करोड़ रुपये पर बनाए रखा है।
टी. एम. सेल्वगणपति द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, क्या सरकार इस योजना को बंद करने पर विचार कर रही है, मंत्री ने कहा, “ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में, जमीनी स्तर पर योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।”
मंत्री चौहान ने कहा कि इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में गारंटीकृत रोज़गार प्रदान करना, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व वाली उत्पादक संपत्तियों का निर्माण, गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मज़बूत करना, सामाजिक समावेशन को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना और पंचायत राज संस्थाओं को मज़बूत करना शामिल है।
इस सवाल पर कि क्या पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के बजट आवंटन में लगातार कमी आ रही है, मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है, जो इसकी शुरुआत से अब तक का सबसे अधिक है।
मंत्री ने कहा कि योजना की माँग-आधारित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ज़मीनी स्तर पर रोज़गार की माँग पर कड़ी नज़र रखता है और आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि की माँग करता है।
सेल्वागणपति के इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत धनराशि जारी न करने के संबंध में चिंता व्यक्त की है, मंत्री ने कहा, “इस योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से मज़दूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है।”
मंत्री चौहान ने कहा कि सामग्री और प्रशासनिक घटकों के संबंध में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार को निधि जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे।
मंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार समय-समय पर दो किस्तों में निधि जारी करती है, जिसमें प्रत्येक किस्त एक या एक से अधिक किस्तों में होती है। यह राशि ‘सहमत’ श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियों, समग्र प्रदर्शन और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के अधीन होती है।”
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र3 weeks ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय11 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार5 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा