अपराध
पत्रकारों को देशद्रोह की सजा से बचाया जाए, बशर्ते रिपोर्ट से हिंसा न भड़की हो : सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि प्रत्येक पत्रकार को देशद्रोह के दंडात्मक प्रावधानों के तहत अभियोजन से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, बशर्ते कि उसकी समाचार रिपोर्ट से हिंसा भड़कना या सार्वजनिक शांति भंग होना साबित न हुआ हो। 117 पन्नों के फैसले में जस्टिस यू.यू. ललित और विनीत सरन की पीठ ने केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) में लिए गए निर्णय पर भरोसा किया। इसमें राजद्रोह के प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा गया है। पीठ ने उसका हवाला देते हुए शिमला पुलिस द्वारा पिछले साल 6 मई को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया।
दुआ का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, अधिवक्ता वरुण सिंह और नितिन सलूजा ने किया।
यह मानते हुए कि केदार नाथ सिंह मामले के संदर्भ में प्रत्येक पत्रकार सुरक्षा का हकदार होगा, पीठ ने कहा कि एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह सरकार या उसके उपायों के बारे में आलोचना या टिप्पणी के माध्यम से जो कुछ भी पसंद करता है, उसे कहने या लिखने का अधिकार है। क्योंकि वह लोगों को कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से हिंसा के लिए उकसाता नहीं है।
एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की सामग्री का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि टॉक शो में दुआ ने बयान नहीं दिए थे कि प्रधानमंत्री ने वोट हासिल करने के लिए मौतों और आतंकी हमलों का इस्तेमाल किया था।
इसके अलावा, लॉकडाउन 2020 पर दुआ के शो की सामग्री पर, पीठ ने कहा : स्थिति निश्चित रूप से 30 मार्च, 2020 के आसपास चिंताजनक थी, और एक पत्रकार के रूप में, अगर याचिकाकर्ता ने कुछ चिंता दिखाई, तो क्या यह कहा जा सकता है कि उसने अपराध किया है?
पीठ ने कहा कि दुआ ने टिप्पणी निश्चित रूप से लोगों को भड़काने के इरादे से नहीं की थी।
पीठ ने कहा कि केदार नाथ सिंह के फैसले से पता चलता है कि एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा किए गए उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है। पीठ ने कहा, यह केवल तभी होता है जब शब्दों या अभिव्यक्तियों में सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी पैदा करने की घातक प्रवृत्ति या इरादा होता है, जिसमें आईपीसी की धारा 124 ए और 505 के तहत कदम उठाना चाहिए।
अपराध
पंजाब: पुलिस ने ड्रग्स और नशे की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ की कार्रवाई, एक गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने ड्रग्स और नशे की तस्करी में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर मामले के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
पुलिस का स्पष्ट कहना है कि इस मामले से जुड़े अगर किसी आरोपी के बारे में जानकारी प्रकाश में आएगी, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस ने इस कार्रवाई के बारे में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जानकारी दी है।
पुलिस के मुताबिक, इन आरोपियों के पास से 5.775 किलोग्राम हेरोइन, 1,33,640 प्रतिबंधित कैप्सूल/गोलियां, 39 कारतूस और 36,600 नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।
पुलिस ने बताया कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है, ताकि इस बात की जानकारी सामने आ सके कि इसमें कौन लोग शामिल हैं और किस-किस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। अगर कोई अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होकर रहेगी।
पुलिस का कहना है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। हमारा एकमात्र उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त करना है और इस दिशा में हमारी पूरी कार्रवाई जारी रहेगी। हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब के युवा किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए जाए।
बता दें कि पंजाब में सीमा पार से लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। पुलिस अब तक इस मामले में कई बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 11 जून को कार्रवाई के दौरान 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी दुबई में बैठे तस्करों के संपर्क में रहते थे और उनकी मदद से पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी किया करते थे।
अपराध
बेंगलुरु में लिव-इन पार्टनर ने महिला की गला घोंटकर हत्या की

बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में एक किराए के घर में 20 वर्षीय युवती की उसके लिव-इन पार्टनर ने कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। पीड़िता की पहचान अनुषा के तौर पर हुई है और आरोपी 25 साल का शरथ है। दोनों हासन जिले के सकलेशपुर के रहने वाले थे।
पुलिस ने बताया कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी और वे पिछले छह महीनों से मल्लेश्वरम में साथ रह रहे थे। शनिवार रात निजी मामलों को लेकर हुई बहस कथित तौर पर बढ़ गई। इसके बाद शरथ पर अनुषा का गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है। वह शहर में पानी के टैंकर का ड्राइवर था।
यह घटना सोमवार को तब सामने आई जब शरथ ने कथित तौर पर अपने वकील को हत्या के बारे में बताया। वकील ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शेषद्रिपुरम पुलिस स्टेशन के अधिकारी घर पहुंचे और शव बरामद किया। मामला दर्ज कर लिया गया है और तलाशी अभियान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अनुषा का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया, जबकि पुलिस जांच के तहत शरथ से पूछताछ कर रही है।
इसके पहले 13 जून को बेंगलुरु में अपने किराए के घर में महिला मृत पाई गई थी। मृतका की पहचान भवानी एस. के तौर पर हुई है। उसने बीएससी की डिग्री पूरी की थी और टिगारापाल्या में एक मोबाइल फोन की दुकान पर बिलिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही थी। वह जी. होसाहल्ली रोड पर ऑर्किड्स स्कूल के पास एक किराए के घर में अकेली रहती थी।
पिता श्रीनिवास ने बताया कि 13 जून की सुबह उनकी भाभी ने परिवार को एक इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में बताया, जिसमें भवानी एक अनजान युवक के साथ दिख रही थी। जब भवानी को बार-बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो परिवार ने उसके एम्प्लॉयर की पत्नी से संपर्क किया और उनसे भवानी का हाल-चाल लेने का अनुरोध किया।
महिला को घर अंदर से बंद मिला। दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस तो भवानी जमीन पर मृत पाई गई, जबकि चंद्रशेखर (उर्फ चंदन या चंदू) नाम का एक व्यक्ति बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
अपराध
मुंबई : अंधेरी में 60 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत के गहने चोरी का ड्रामा करने के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने दो ऐसे चालाक आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने चोरी और सड़क हादसे की कहानी रची थी और 60 लाख रुपये के गहने चोरी होने का नाटक किया था। हालांकि, पुलिस जांच में पता चला कि सोने के गहने पहुंचाने वाला व्यक्ति ही चोर था और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की थी। एमआईडीसी पुलिस ने गोल्ड स्टार कंपनी की कंचन पवार की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने अपने कर्मचारी अविनाश गंगाधर कदम (26) को सोने के गहने पहुंचाने के लिए भेजा था। उसी समय उसने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया था और इस दौरान सोने के गहने और बैग भी चोरी हो गए। उसने बिना किसी चोट या घाव के अस्पताल में भर्ती होने का नाटक किया। इस दौरान पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पता चला कि संदिग्ध, जिसका नाम मनोज हेमंत जोगदंड (41) है, एक्सीडेंट से पहले संदिग्ध तरीके से यहां गश्त कर रहा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों ने चोरी का नाटक किया था और घटना को एक्सीडेंट बताकर लूट की योजना बनाई थी। इसके बाद पुलिस ने अविनाश को भी हिरासत में ले लिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रहस्य सुलझा लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर डीसीपी दत्ता नलावड़े ने किया।
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