राष्ट्रीय समाचार
झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू, 1,297 केंद्रों पर 7.83 लाख परीक्षार्थी शामिल
रांची, 11 फरवरी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गईं। इन परीक्षाओं में 7 लाख 83 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं।
काउंसिल ने दावा किया है कि स्वच्छ एवं कदाचार रहित माहौल में परीक्षा के लिए सभी आवश्यक बंदोबस्त किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग जैक के हेडक्वार्टर में बनाए गए कंट्रोल रूम से की जा रही है। जिला मुख्यालयों में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।
मैट्रिक की परीक्षा के लिए राज्यभर में 1,297 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 789 केंद्रों पर ली जा रही है। मैट्रिक में 4,33,890 और इंटरमीडिएट में 3,50,138 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जैक के अध्यक्ष नटवा हांसदा ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की अनियमितता की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई होगी।
मंगलवार को पहली पाली में मैट्रिक में आईआईटी और अन्य व्यावसायिक विषयों की परीक्षा सुबह 9.45 बजे शुरू हुई। दूसरी पाली में दो बजे से 5.15 बजे तक इंटरमीडिएट के तीनों संकायों के वोकेशनल विषयों की परीक्षा ली जा रही है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया गया है। परीक्षाएं तीन मार्च तक चलेंगी।
लिखित परीक्षाओं के बाद 4 मार्च से विद्यालयों में प्रैक्टिकल विषयों की परीक्षाएं ली जाएंगी। रांची स्थित झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मुख्यालय की ओर से बताया गया है कि सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा शुरू हो गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बलों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक जिले में परीक्षा प्रक्रिया पर निगरानी के लिए उड़नदस्तों का गठन किया गया है।
जिलों के उपायुक्त, एसपी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अफसर परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो कॉपी, प्रिंटिंग और साइबर कैफे की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
राजनीति
महाराष्ट्र सरकार ने नकली दवाओं और खांसी की सिरप पर सख्ती बढ़ाई

DEVENDR FADNVIS
नागपुर, 10 दिसंबर: महाराष्ट्र में नकली दवाओं और खांसी की सिरप की रोकथाम के लिए सरकार ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस जानकारी का खुलासा महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) मंत्री नरहरी जिर्वाल ने बुधवार को राज्य विधानसभा में किया।
भाजपा विधायक अमित सताम और अन्य के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि एफडीए ने विशेष अभियान शुरू किया है। खांसी की सिरप और अन्य दवाओं के नमूने राज्य सरकार के अस्पतालों और ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजे गए, जहां उनकी जांच और विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट मिलने के बाद कई अनियमितताओं का पता चला।
इस अभियान में 176 रिटेलर्स और 39 होलसेलर्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इसके अलावा, 136 रिटेलर्स और 93 होलसेलर्स का निरीक्षण किया गया और कारण-बताओ नोटिस जारी कर कई लाइसेंस रद्द किए गए। अक्टूबर 2024 में एफडीए के अभियान के दौरान कई दवा दुकानों और कंपनियों से नकली खांसी की सिरप बरामद की गई थी।
मंत्री ने बताया कि डॉक्टरों, क्लिनिकल संस्थाओं और फार्मासिस्टों को निर्देश दिया गया कि वे प्रोप्रानोलोल युक्त दवाएं न लिखें और न बेचें। मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर में 10 स्थानों पर कुल 36 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 34 नमूने घटिया पाए गए। इनमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तपेदिक, हृदय रोग और रक्त शुद्धिकरण से जुड़ी दवाएं शामिल थीं।
मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में एक विशेष ब्रांड की बच्चों की खांसी की सिरप के 6 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। कुछ दवाओं के घटक बदल दिए गए थे या उन्हें मिश्रित करके नए नाम (पैंक्रियाटइन/पैंक्रियाटिन) से बाजार में बेचा गया। इसके अलावा, कुछ नकली/घटिया दवाएं सरकारी अस्पतालों तक अनधिकृत कंपनियों द्वारा भेजी गईं।
मंत्री ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर के 176 पद (19.4 प्रतिशत) खाली होने के कारण कई जिलों में नियमित ड्रग टेस्टिंग और नियंत्रण प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर और पुणे में तीन लैब हैं, जिन्हें अपग्रेड करने का काम चल रहा है। सरकार ने एमपीएसी के जरिए 109 ड्रग इंस्पेक्टरों की भर्ती करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध मानव संसाधनों के जरिए एफडीए नियमित ड्रग टेस्टिंग और नियंत्रण कर रहा है। आवश्यकतानुसार नमूने लैब में भेजे जाते हैं और अनधिकृत/नकली दवाओं के खिलाफ अदालत में कार्रवाई की जाती है।
मनोरंजन
‘तन्वी: द ग्रेट’ को मिला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सम्मान, खुशी से झूमे अनुपम खेर

मुंबई, 10 दिसंबर: हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज्यादा तक अपनी वर्सटाइल एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता अनुपम खेर आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं।
अभिनेता के लिए ये साल 2025 का साल सबसे बेहतरीन रहा है क्योंकि उनकी फिल्म ‘तन्वी: द ग्रेट’ को सिर्फ भारत में सम्मान और प्यार नहीं मिला है, बल्कि विदेशों में भी फिल्म को पसंद किया जा रहा है। अब अभिनेता की फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सम्मान मिला है।
ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ‘तन्वी: द ग्रेट’ फिल्म को बेस्ट स्क्रीनप्ले फिल्म के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है और उससे पहले इसी फिल्म की लीड एक्ट्रेस को शुभांगी दत्त बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया। वैश्विक स्तर पर अपनी फिल्म को मिले इतने प्यार और सम्मान के लिए उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी है और अपनी खुशी सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर की है।
उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘तन्वी: द ग्रेट’ की बड़ी जीत। हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हमने सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। मेरे सह-लेखकों अभिषेक दीक्षित और अंकुर सुमन को उनके समर्पण और प्रतिभा के लिए हार्दिक बधाई और प्रिय शुभांगी दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने के लिए एक बार फिर बधाई।
उन्होंने आगे लिखा, “पूरी टीम ने फिल्म के निर्माण में अपना दिल, मेहनत और आत्मा लगा दी है। ये फिल्म हम सब के लिए बहुत खास है।”
साल 1982 में ‘आगमन’ से फिल्म से डेब्यू करने वाले अनुपम खेर के लिए फिल्म ‘तन्वी: द ग्रेट’ बहुत खास है, क्योंकि इस फिल्म का डायरेक्शन उन्होंने खुद किया है और फिल्म की कहानी भी दिल के बहुत करीब है। फिल्म की कहानी को अभिनेता ने अपनी भांजी की जिंदगी से लिया है, जो ऑटिज्म से पीड़ित है लेकिन बहुत प्रतिभाशाली हैं। वे बहुत अच्छा गाना गाती हैं और उनकी वीडियो को अभिनेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी करते हैं।
‘तन्वी: द ग्रेट’ को पहले 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से अभिनेता बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने कहा था कि अच्छी फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिसके बाद फिल्म को 26 सितंबर को रिलीज किया गया। फिल्म को 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया और अब फिल्म एक के बाद एक अवॉर्ड भी जीत रही है।
राजनीति
सीजेआई के खिलाफ ‘मोटिवेटेड’ कैंपेन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 44 पूर्व जजों ने जताई कड़ी आपत्ति

नई दिल्ली, 10 दिसंबर: देश के 44 पूर्व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पर रोहिंग्या प्रवासियों से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर चल रहे ‘प्रेरित और भड़काऊ अभियान’ की कड़ी निंदा की है।
न्यायाधीशों ने इस मामले में 5 दिसंबर को जारी ओपन लेटर का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने का यह प्रयास स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि पत्र में कहा गया था कि 2 दिसंबर की सुनवाई में रोहिंग्या शरणार्थियों पर अमानवीय टिप्पणी हुई।
पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर तर्कसंगत आलोचना हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, वह नियमित अदालत कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण रूप में पेश कर न्यायपालिका की वैधता पर सवाल उठाने का प्रयास है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि सीजेआई केवल यह पूछ रहे थे कि कानून के तहत रोहिंग्या के कौन से अधिकार या दर्जे का दावा किया जा रहा है।
पत्र में न्यायाधीशों ने यह भी रेखांकित किया कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति (नागरिक या विदेशी) के साथ यातना, गुमनामी या अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता और हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। इस बात को नजरअंदाज कर अदालत पर अमानवीयता का आरोप लगाना गंभीर विकृति है।
पूर्व न्यायाधीशों ने रोहिंग्या प्रवासियों की स्थिति और कानूनी परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहा कि रोहिंग्या प्रवासी भारतीय कानून के तहत शरणार्थी नहीं हैं। अधिकांश मामलों में उनकी भारत में प्रविष्टि अनियमित या अवैध है। केवल दावा करने से उन्हें कानूनी शरणार्थी दर्जा नहीं मिल सकता। भारत 1951 के यूएन शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। इसलिए भारत के कर्तव्य उसके संविधान, विदेशी और प्रवास कानूनों और सामान्य मानवाधिकारों से तय होते हैं, न कि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि से।
अवैध प्रवासियों द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज प्राप्त करना गंभीर चिंता का विषय है। यह सिस्टम की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और दस्तावेजी धोखाधड़ी तथा संगठित नेटवर्क की आशंका पैदा करता है।
ऐसे मामलों में कोर्ट-नियंत्रित विशेष जांच दल (एसआईटी) की स्थापना आवश्यक है, जो जांच करे कि अवैध प्रवासियों ने कैसे पहचान और कल्याण दस्तावेज प्राप्त किए, कौन से अधिकारी और मध्यस्थ शामिल हैं और क्या कोई तस्करी या सुरक्षा-संबंधित नेटवर्क सक्रिय हैं।
रोहिंग्या की स्थिति म्यांमार में भी जटिल है, जहां उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है और नागरिकता का विवाद है। इस पृष्ठभूमि में भारतीय अदालतों को कानूनी श्रेणियों के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, न कि राजनीतिक नारे या लेबल के आधार पर।
पूर्व न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप संवैधानिक सीमाओं के भीतर है और यह देश की अखंडता बनाए रखते हुए मानव गरिमा की रक्षा कर रहा है।
संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में देश के कई वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अनिल दवे, जस्टिस हेमंत गुप्ता, राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिल देव सिंह, दिल्ली एवं जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीसी पटेल और पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीबी बाजंथरी समेत 44 प्रमुख पूर्व जजों के नाम शामिल हैं।
पूर्व न्यायाधीशों ने कहा, “भारत का संवैधानिक क्रम मानवता और सतर्कता दोनों की मांग करता है। न्यायपालिका ने मानव गरिमा की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखी है और इसे सकारात्मक समर्थन मिलना चाहिए, न कि नकारात्मक प्रचार।”
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