मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
क्या नया वक़्फ़ बिल मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद है? रिपोर्ट: क़मर अंसारी

हाल ही में सरकार द्वारा पेश किया गया नया वक़्फ़ बिल एक बार फिर मुस्लिम समुदाय में चर्चा का विषय बन गया है। इस बिल को देशभर में वक़्फ़ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और उनके दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। हालांकि, इस बिल को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह वास्तव में मुस्लिम समुदाय के हित में है या नहीं।
नए बिल में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं, जैसे वक़्फ़ बोर्ड के अधिकारों में वृद्धि, वक़्फ़ संपत्तियों की डिजिटल रजिस्ट्री, और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सरकार का कहना है कि इस बिल के ज़रिए वक़्फ़ संपत्तियों की रक्षा संभव होगी और इनसे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकेगा।
हालाँकि, कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इस बिल पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वक़्फ़ संपत्तियाँ धार्मिक मामलों से जुड़ी होती हैं, और सरकार की सीधी दखलअंदाज़ी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। कुछ लोगों को आशंका है कि यह बिल वक़्फ़ संपत्तियों की आज़ादी और उनके मूल उद्देश्य को नुकसान पहुँचा सकता है।
दूसरी ओर, क़ानूनी विशेषज्ञों और कुछ सुधारवादी नेताओं का मानना है कि अगर इस बिल को ईमानदारी से लागू किया जाए, तो यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। अब तक जिन वक़्फ़ संपत्तियों का दुरुपयोग या अवैध कब्जा होता आया है, उनके बेहतर प्रबंधन से समुदाय को वास्तविक लाभ मिल सकता है।
पुराने और नए वक़्फ़ बिल में क्या फर्क है?
पुराना वक़्फ़ कानून (1995):
1995 के “वक़्फ़ अधिनियम” के अंतर्गत राज्य वक़्फ़ बोर्डों की स्थापना की गई थी, जिनको वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी दी गई थी। इस कानून के अंतर्गत:
- राज्य वक़्फ़ बोर्डों का गठन
- वक़्फ़ संपत्तियों की देखरेख की ज़िम्मेदारी
- वक़्फ़ की पंजीकरण को अनिवार्य किया गया
- मुतवल्ली (प्रबंधक) की नियुक्ति बोर्ड की मंज़ूरी से होती थी
हालांकि, समय के साथ इस कानून में कई कमज़ोरियाँ सामने आईं। अवैध कब्जे, भ्रष्टाचार और निगरानी की कमी जैसी समस्याएँ बढ़ती चली गईं।
नया वक़्फ़ बिल (2025):
नए वक़्फ़ बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य व्यवस्था को पारदर्शी, प्रभावी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। इसमें शामिल हैं:
- डिजिटल रजिस्ट्री: सभी वक़्फ़ संपत्तियों की ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी
- केंद्रीय डाटा बेस: एक राष्ट्रीय वक़्फ़ पोर्टल का निर्माण जिसमें सभी जानकारी उपलब्ध होगी
- अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई: तुरंत कानूनी कार्यवाही का प्रावधान
- प्रशासनिक पारदर्शिता: वक़्फ़ बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता और सख्त ऑडिट प्रणाली
- शिकायत प्रणाली: जनता के लिए एक सक्रिय शिकायत सेल की स्थापना
मुख्य अंतर का सारांश:
पहलु | वक़्फ़ अधिनियम 1995 (पुराना कानून) | वक़्फ़ बिल 2025 (नया बिल) |
---|---|---|
पंजीकरण | मैनुअल रजिस्ट्री | डिजिटल रजिस्ट्री और राष्ट्रीय पोर्टल |
निगरानी | राज्य स्तर पर | केंद्रीय निगरानी और डाटा बेस |
पारदर्शिता | सीमित | बढ़ी हुई पारदर्शिता और सख्त ऑडिट व्यवस्था |
अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया | लंबी कानूनी प्रक्रिया | त्वरित कानूनी कार्यवाही |
जन भागीदारी | कमज़ोर शिकायत व्यवस्था | सक्रिय और सुलभ शिकायत प्रणाली |
निष्कर्ष:
नए वक़्फ़ बिल में आधुनिक तकनीक का उपयोग, पारदर्शिता में वृद्धि और प्रशासनिक सुधार जैसे कई सकारात्मक पहलू हैं। फिर भी, कुछ विशेषज्ञों और धार्मिक संस्थाओं को यह चिंता है कि सरकार की बढ़ती हस्तक्षेप कहीं धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित न करे। इस बिल का वास्तविक प्रभाव इसके क्रियान्वयन और मुस्लिम समुदाय से विचार-विमर्श पर निर्भर करेगा।
फिलहाल यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के लिए पूरी तरह लाभकारी साबित होगा या नहीं। इसकी सफलता इस बात पर टिकी है कि इसे कैसे लागू किया जाता है और समुदाय की राय को किस हद तक शामिल किया जाता है।
महाराष्ट्र
मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बयान के बाद धनंजय मुंडे की कैबिनेट में वापसी की अटकलें शुरू हो गई हैं।

मुंबई: एनसीपी प्रमुख और महायोद्धा सरकार में उपमंत्री के इस बयान के साथ ही एक बार फिर धनंजय मुंडे की कैबिनेट में वापसी की अटकलें शुरू हो गई हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धनंजय मुंडे को मंत्रिमंडल में शामिल होने की इतनी जल्दी है। अजित पवार ने धनंजय मुंडे को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब धनंजय मुंडे कृषि मंत्री थे, तब उन पर आरोप लगे थे और ये आरोप हाईकोर्ट में भी साबित नहीं हुए और पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जबकि पुलिस रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही उनकी वापसी संभव है। उन्होंने कहा कि धनंजय मुंडे को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को क्लीन चिट मिल गई है, तो उसे दोबारा कैबिनेट में शामिल होने से क्यों रोका जा रहा है? बीड में संतोष देशमुख हत्याकांड में वाल्मीकि कराड का नाम सामने आने के बाद, धनंजय मुंडे ने बीमारी का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तब भी विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया था कि वाल्मीकि कराड, धनंजय मुंडे के करीबी थे, और ऐसे में मुंडे ने इस्तीफा दे दिया था। महायोति सरकार अब कई विवादास्पद मंत्रियों को मंत्रालय से हटाने की तैयारी में है। ऐसे में अजित पवार गुट से फिर से कृषि मंत्री के तौर पर धनंजय मुंडे का नाम भी विचाराधीन है। फिलहाल, कृषि मंत्री माणिक राव को हटा दिया गया है और उनकी कुर्सी खतरे में है, जबकि शीर्षत को भी हटाया जा सकता है।
महाराष्ट्र
मूल उद्देश्य पर लौटने पर मुंबई एसएस शाखा को बंद करने का निर्णय, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए नया विभाग, नए डीसीपी की नियुक्ति

मुंबई: मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने समाज सेवा शाखा (एसएस) को बंद करने का फैसला किया है। समाज सेवा शाखा अब महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की जांच में अहम भूमिका निभाएगी। इन मामलों की जांच के लिए एक विशेष इकाई का गठन किया जाएगा। इस इकाई में एक विशेष उपायुक्त डीसीपी की नियुक्ति की जाएगी। समाज सेवा शाखा की स्थापना वेश्यावृत्ति और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी, लेकिन इस शाखा पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। समाज सेवा शाखा की स्थापना महिलाओं और बच्चों तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान और इन समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी, लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया गया और इस शाखा ने होटलों, डांस बार और जुआ अड्डों के खिलाफ छापेमारी और कार्रवाई भी शुरू कर दी थी।
नए विभाग की स्थापना को लेकर प्रगति शुरू हो गई है, लेकिन राज्य सरकार इसकी औपचारिक घोषणा करेगी और इस संबंध में एक अधिसूचना और परिपत्र भी जारी किया जाएगा। मुंबई पुलिस का यह फैसला कानून-व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम है, जबकि अब एसएस शाखा सिर्फ महिलाओं और बच्चों की समस्याओं और घरेलू झगड़ों का समाधान करेगी। एसएस शाखा अब वेश्यावृत्ति और नाबालिगों से बाल श्रम समेत सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती मुंबई क्राइम ब्रांच में एडिशनल कमिश्नर क्राइम के पद पर भी काम कर चुके हैं और क्राइम ब्रांच पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। काफी अध्ययन के बाद देवेन भारती ने एसएस ब्रांच को उसके मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर किया है।
मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
अश्लील कंटेंट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, कई OTT प्लेटफॉर्म्स भारत में किए गए बंद

नई दिल्ली, 25 जुलाई 2025: केंद्र सरकार ने ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो रहे अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ALTBalaji, ULLU सहित कई अन्य डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं को भारत में ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। यह कदम नागरिकों और सामाजिक संगठनों की शिकायतों के बाद उठाया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आंतरिक जांच के बाद पाया कि ये प्लेटफॉर्म्स बार-बार अश्लील, अशोभनीय और समाज की सांस्कृतिक मर्यादाओं के विरुद्ध कंटेंट प्रसारित कर रहे थे, जो विशेष रूप से पारिवारिक माहौल और बच्चों के लिए अनुपयुक्त है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमला नहीं है, बल्कि डिजिटल कंटेंट को कानूनी और नैतिक दायरे में रखने का प्रयास है। हर प्लेटफॉर्म को तयशुदा दिशानिर्देशों का पालन करना होता है।”
सरकार ने पहले ही इन प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी थी और कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था। लेकिन कई वेब सीरीज और शोज़ में नग्नता, स्पष्ट यौन दृश्य और अश्लील संवादों को जारी रखा गया, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई।
OTT प्लेटफॉर्म्स हाल के वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, खासकर युवा दर्शकों के बीच, लेकिन पारंपरिक टीवी और फिल्मों की तरह इन पर नियमन पहले से कमजोर रहा है। सरकार ने पहले एक स्व-नियमन फ्रेमवर्क लागू किया था, मगर आलोचकों का मानना है कि उसका पालन सख्ती से नहीं हुआ।
इस फैसले के बाद डिजिटल मनोरंजन जगत में बहस छिड़ गई है — एक ओर रचनात्मक अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर समाज में नैतिकता बनाए रखने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है।
फिलहाल, जिन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया है वे भारत में एक्सेस नहीं किए जा सकते। मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि यदि अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कंटेंट के नियमन को गंभीरता से नहीं लिया, तो आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
यह निर्णय भारत में डिजिटल कंटेंट के नियमन की दिशा में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।
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