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Tuesday,04-November-2025
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आईएनएस विराट 40 प्रतिशत नष्ट हो चुका, यह संग्रहालय में तब्दील नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

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Supreme-Court

युद्धपोत आईएनएस विराट को एक संग्रहालय में बदलने की एक निजी कंपनी की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विमानवाहक पोत आईएनएस विराट को संग्रहालय में बदलने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसे पहले से ही 40 प्रतिशत तोड़ा जा चुका है।

न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने निजी कंपनी एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा, “आप बहुत देर से आए हैं, 40 प्रतिशत जहाज पहले ही ध्वस्त हो चुका है, ऐसे में आप इसे कैसे संग्रहालय बना पाएंगे।”

इस पर कंपनी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि वह एक प्रतिष्ठित कंपनी की सेवाएं ले सकते हैं और एक सर्वेक्षण करा सकते हैं और इसके बाद मामले में शीर्ष अदालत में जा सकते हैं।

इस पर पीठ ने जवाब दिया, “किसी ने जहाज के लिए अच्छे पैसे का भुगतान किया था। सरकार ने जहाज की बिक्री के लिए कानूनी लेन-देन में प्रवेश किया। उन्होंने 40 प्रतिशत को नष्ट कर दिया है। आपको मामले में बहुत देर हो चुकी है।”

पीठ ने कहा कि जहां तक राष्ट्रवाद की बात है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको बहुत देर हो चुकी है।

गुजरात के भावनगर जिले के अलंग में एक निजी कंपनी श्री राम ग्रुप ने विराट को पिछले साल जुलाई में हुई नीलामी में 38.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में इसके विखंडन या तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने श्री राम ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि बंबई हाईकोर्ट ने कंपनी को रक्षा मंत्रालय के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और उनकी अनुमति लेने के लिए कहा था। धवन ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, “हम हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने आपको (निजी फर्म) एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी और सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है खारिज कर दिया।”

इससे पहले 5 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने कहा था, “जहाज अब एक निजी संपत्ति है। इसका 40 प्रतिशत हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका है और इसे अब विमान वाहक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।”

फरवरी में शीर्ष अदालत ने आईएनएस विराट के तोड़ने पर रोक लगा दी थी, जो लगभग तीन दशकों तक भारतीय नौसेना के साथ सेवारत रहा था और इसे रिटायर होने के बाद सितंबर 2020 से गुजरात के अलांग के जहाज-ब्रेकिंग यार्ड में समुद्र तट पर खड़ा कर दिया गया।

राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली दंगा: मुझपर UAPA के तहत कोई केस नहीं बनता, शिफा उर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

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नई दिल्ली: दिल्ली दंगे मामले में आरोपी व एक्टिविस्ट शिफ़ा उर रहमान ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें ‘चुनकर फंसाया गया’ है और उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता। उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और रहमान पर यूएपीए और पुराने आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोपियों पर ये है आरोप

इस मामले में पुलिस का आरोप है कि वे फरवरी 2020 के दंंगों के ‘मास्टरमाइंड’ थे, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।

किसी भी गवाह ने नहीं की यह बात

रहमान की ओर से पेश सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच से कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्रसंघ के अध्यक्ष के रूप में रहमान की भूमिका में किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि वह हिंसा में शामिल थे।

वकील ने कोर्ट में दी दलील

वकील ने कहा कि नागरिकों को उस कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार है, जिससे वे असहमत है, और शांतिपूर्ण विरोध को अपराधी आचरण के समान नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, ‘उन्हें चुन-चुन कर आरोपी बनाया गया है।

यूएपीए के तहत नहीं साबित होता आरोप

यूएपीए के तहत कोई आरोप साबित नहीं होता, भले ही हम सभी आरोपों को सही मान लें। उन्होंने मुकदमे में कोई देरी नहीं की। कृपया उनका बैकग्राउंड देखा जाए। उन्होंने स्थानीय निकायों के लिए काम किया है, और जामिया को अपना घर मानते हैं।

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राजनीति

पूर्व रेलमंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड में 50 साल बाद फिर जांच की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका

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नई दिल्ली, 4 नवंबर: पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा (एलएन मिश्रा) की हत्या के 50 साल बाद भाजपा नेता और सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अश्विनी कुमार चौबे ने इस मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है।

अश्विनी चौबे ने अपनी याचिका में दावा किया है कि एलएन मिश्रा की हत्या के लिए जिन लोगों को दोषी ठहराया गया, वे असल अपराधी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने इस मामले की गहराई से जांच नहीं की और यह हत्या उस दौर की एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य जनता के बीच लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता ललित नारायण मिश्रा को रास्ते से हटाना था।

ललित नारायण मिश्रा उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रेल मंत्री थे। 2 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर में एक रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते समय हुए ग्रेनेड हमले में उनकी मौत हो गई थी। सीबीआई की जांच में आनंद मार्ग संगठन के चार सदस्यों संतोषानंद, सुधेवानंद, गोपालजी और रंजन द्विवेदी को आरोपी बनाया गया था। लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में इन सभी को दोषी ठहराया था।

अश्विनी कुमार चौबे ने याचिका दायर कर दोबारा जांच की मांग की है। इस मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 11 नवंबर की तारीख तय की है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक चौधरी और मनोज जैन की बेंच सुनवाई करेगी।

इससे पहले, अश्विनी चौबे ने ललित नारायण मिश्रा की हत्या की फिर से जांच की मांग करते हुए 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था।

उन्होंने लिखा, “ललित नारायण मिश्रा की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की जाती है, ताकि मामले में न्याय मिल सके क्योंकि यह न केवल ललित नारायण मिश्रा के परिवार की ओर से, बल्कि बिहार और मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों की तरफ से भी मांगा गया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जस्टिस मैथ्यू आयोग और जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट के साथ-साथ बिहार पुलिस सीआईडी रिपोर्ट में ललित नारायण मिश्रा की हत्या के संबंध में अलग-अलग निष्कर्ष हैं, इसलिए भारत सरकार की ओर से जांच स्थापित करना महत्वपूर्ण है ताकि ललित नारायण मिश्रा को न्याय मिल सके। इस मामले में आपसे हस्तक्षेप करने का विनम्र अनुरोध है।”

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राजनीति

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान जारी

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नई दिल्ली, 4 नवंबर: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज यानी मंगलवार को छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस दौरान कई छात्र ऊर्जा एवं उत्साह के साथ मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्कूल व केंद्र के छात्र इस चुनाव में मतदाता हैं।

विभिन्न छात्र संगठन बीते कई दिनों से विश्वविद्यालय के अलग-अलग हॉस्टल्स में छात्रों से संवाद स्थापित करने का प्रयास करते रहे। छात्र संगठनों का कहना है कि यह चुनाव केवल वैचारिक आंदोलन नहीं, बल्कि सेवा और समाधान की संस्कृति का प्रतीक है। मंगलवार सुबह से ही विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े युवा मतदान केंद्रों के आसपास जुटना शुरू हो गए थे। विश्वविद्यालय में कुल 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

जेएनयू के इन मतदान केन्द्रों पर मंगलवार सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहली पाली का मतदान दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इसके बाद दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर दूसरी पाली का मतदान प्रारंभ होगा जो शाम 5 बजकर 30 मिनट तक जारी रहेगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व संयुक्त सचिव के लिए यह मतदान हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुल 9043 छात्र मतदान में हिस्सा ले सकेंगे।

गौरतलब है कि विभिन्न वाम संगठन जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में इस वर्ष संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। वाम संगठन जैसे कि एसएफआई, आइसा व डीएसएफ लंबे समय बाद छात्रसंघ चुनाव में साथ आए हैं। इन वामदलों की ओर से अध्यक्ष पद के लिए अदिति मिश्रा मैदान में हैं। उपाध्यक्ष के लिए कीझाकूट गोपिका बाबू, सचिव पद पर सुनील यादव व संयुक्त सचिव के लिए दानिश अली चुनाव लड़ रहे हैं।

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में अभाविप की ओर से अध्यक्ष पद पर विकास पटेल चुनाव मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद पर तान्या कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। महासचिव पद के लिए राजेश्वर कांत दुबे व संयुक्त सचिव पद के लिए अनुज एबीवीपी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा अन्य संगठनों ने भी इन चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। विश्वविद्यालय में मतदान प्रारंभ होने के साथ ही छात्रों को इस संबंध में जानकारी देने की भी पूरी व्यवस्था की गई है।

चुनाव नतीजों की बात करें तो 6 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का नतीजा जारी किया जाएगा। इस साल जेएनयू छात्र संघ चुनाव कमेटी की ओर से एक ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दी गई है। विश्वविद्यालय के छात्र इस वेबसाइट के जरिए लाइव रिजल्ट और अन्य आधिकारिक सूचनाएं हासिल कर सकेंगे। छात्र संगठनों ने इन चुनावों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व छात्रों से जुड़े अनेक मुद्दे उठाए हैं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने इन चुनावों में शोधार्थियों की फेलोशिप, हॉस्टल आवंटन की पारदर्शिता, वाई-फाई सुविधा के विस्तार, और अकादमिक वातावरण के सुदृढ़ीकरण जैसे मुद्दों को उठाया है। एबीवीपी का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों में अभाविप के प्रति छात्रों का समर्थन तेजी से बढ़ा है। यह लहर केवल चुनावी नहीं, बल्कि वैचारिक परिवर्तन की लहर है, जो बताती है कि आज का युवा संघर्ष नहीं, समाधान चाहता है।

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