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आप्रवास विधेयक में विदेशियों के लिए होंगे नए नियम, चार पुराने कानूनों की लेगा जगह

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नई दिल्ली, 13 मार्च। आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक विदेशियों और आप्रवासन से संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक विधान है। इसका उद्देश्य देश में प्रवेश, निवास और यात्रा से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है। कानून बन जाने के बाद यह वर्तमान में लागू चार अधिनियमों की जगह लेगा।

यह विधेयक विदेशियों और आप्रवासन से संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक विधान है। विदेशियों और इमिग्रेशन से संबंधित मामलों को वर्तमान में चार कानूनों – पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, विदेशी अधिनियम, 1946 और आप्रवास (वाहकों का दायित्व) अधिनियम, 2000 – के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। नया कानून आने के बाद इन्हें निरस्त करने का प्रस्ताव है। साथ ही इसमें वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ नए प्रावधान भी हैं। यह विधेयक कानूनों के सरलीकरण, व्यापार करने में आसानी और अनुपालन भार को कम करने की भारत सरकार की नीति के अनुरूप है।

इसमें होटलों, विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि द्वारा विदेशियों के बारे में सूचना की अनिवार्य रिपोर्टिंग शामिल है, ताकि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों को ट्रैक किया जा सके। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार यात्रियों के बारे में सूचना साझा करने को लेकर कैरियर्स के दायित्व और अनुपालन भार को आसान बनाने के लिए कुछ अपराधों की कंपाउंडिंग भी इसमें शामिल है।

विधेयक में सरल भाषा से प्रावधानों को सुचारू तरीके से प्रशासित करने में मदद मिलेगी और विदेशियों द्वारा इमिग्रेशन कानूनों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होगा। यह अवैध प्रवासियों की समस्या से निपटने और निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों की आवाजाही की ट्रैकिंग में मदद करेगा।

नए विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता और विदेशियों के आप्रवास से संबंधित मुद्दों का समाधान और देश में आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ संतुलन है। हालांकि यह विधेयक नागरिकता प्रदान करने से संबंधित किसी भी मामले से नहीं जुड़ा है।

विधेयक में वीजा से संबंधित प्रावधानों का भी विस्तार किया गया है। वीजा और संबंधित मामलों का समग्र पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण केंद्र सरकार के तहत होगा। इसके माध्यम से देश में पेशेवरों, कुशल कार्यबल, व्यवसायियों, छात्रों, विदेशी पर्यटकों और चिकित्सा उपचार के लिए आने वाले विदेशियों की आंतरिक आवाजाही को सुगम बनाया जाएगा।

विधेयक में पर्यटन वीजा, व्यावसायिक वीजा, चिकित्सा वीजा आदि के लिए भारतीय वीजा व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और उदार बनाने का प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से वैध विदेशी यात्रियों के लिए देश में प्रवेश, निवास और बाहर निकलने की प्रक्रिया को सरल और बिना परेशानी के बनाया जाएगा। इससे पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी।

राष्ट्रीय समाचार

‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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suprim court

नई दिल्ली, 9 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया।

इस शुक्रवार को दुनिया भर में रिलीज़ होने वाली यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में जून 2022 में मोहम्मद रियाज़ अटारी और गौस मोहम्मद द्वारा गला रेतकर की गई एक दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से पेश हुए वकील प्योली से कहा कि वह 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फिर से खुलने के बाद फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली रिट याचिका को एक नियमित पीठ के समक्ष प्रस्तुत करें।

जब वकील ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस बीच फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, तो न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की, “इसे रिलीज़ होने दें”।

न्याय के हित में और निष्पक्ष सुनवाई के अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, आरोपी जावेद ने दावा किया कि फिल्म की विषय-वस्तु विशेष एनआईए अदालत में लंबित कन्हैया लाल हत्याकांड की चल रही सुनवाई में बाधा डाल सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर उनकी रिट याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि क्या सिनेमाई रिलीज़ के रूप में मीडिया द्वारा संचालित अपराध का चित्रण जारी रहने दिया जा सकता है, जबकि यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है।

आरोपी की याचिका में कहा गया है, “इस समय ऐसा ट्रेलर जारी करना, जिसमें आरोपी को दोषी और कहानी को पूरी तरह से सत्य दिखाया गया हो, चल रही कार्यवाही को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है और जनमत को इस तरह प्रभावित करने का जोखिम उठाता है जिससे मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।”

इससे पहले, बुधवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के कथित आपत्तिजनक अंश हटा दिए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दया की पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें इस्लामी धर्मगुरुओं के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल थी, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

अपने आदेश में, मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा का यह बयान दर्ज किया कि फिल्म को प्रमाणित करने से पहले, सीबीएफसी ने कुछ कट्स प्रस्तावित किए थे और फिल्म के निर्माता ने उन्हें लागू भी किया था।

इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म के निर्माता से मामले में उपस्थित वकीलों के लिए बुधवार को ही फिल्म और ट्रेलर की एक निजी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने को कहा।

दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार (10 जुलाई) को इन याचिकाओं पर आगे की सुनवाई करेगा।

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राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी

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नई दिल्ली, 9 जुलाई। यहाँ की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी।

राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर के पूर्व अधिकारी राणा के खिलाफ 2012 में दायर प्रारंभिक आरोपपत्र के बाद एक पूरक आरोपपत्र दायर किया। नवीनतम आरोपपत्र में राणा का गिरफ़्तारी ज्ञापन, ज़ब्ती ज्ञापन और कई अन्य संबंधित दस्तावेज़ भी शामिल हैं।

इससे पहले 6 जून को, एक विशेष एनआईए अदालत ने राणा को 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और राणा के वकील द्वारा उसकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का ज़िक्र करने के बाद तिहाड़ जेल अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट तलब की थी।

एनआईए ने पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक राणा की आवाज़ और हस्तलिपि के नमूने एकत्र किए थे ताकि 26/11 के सह-आरोपी डेविड कोलमैन हेडली के साथ उसकी टेलीफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग से उनका मिलान किया जा सके।

अमेरिका से प्रत्यर्पित किए गए राणा पर संदेह है कि उसने हेडली को निर्देश, निर्देशांक और नक्शे साझा करते हुए हस्तलिखित नोट्स दिए थे जिनका इस्तेमाल 26/11 के लक्ष्यों की टोह लेने के लिए किया गया था।

एनआईए के एक अधिकारी के अनुसार, आतंकवाद-रोधी एजेंसी की योजना राणा को मुंबई और अन्य शहरों में ले जाकर उस आतंकवादी हमले से पहले की घटनाओं की कड़ियों को फिर से जोड़ने की भी थी जिसमें 166 लोग मारे गए थे।

अप्रैल में, विशेष एनआईए अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन द्वारा यह दलील दिए जाने के बाद कि 2008 के मुंबई हमले में राणा की भूमिका का पता लगाने के लिए जाँच एजेंसी को और समय चाहिए, राणा की एनआईए हिरासत बढ़ा दी थी।

एनआईए ने विशेष न्यायाधीश को पूछताछ के दौरान राणा द्वारा अपनाई गई कथित टालमटोल की तकनीक के बारे में बताया। एनआईए रिमांड के दौरान, राणा से मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने भी पूछताछ की थी।

पूछताछ के दौरान, राणा ने दावा किया कि हमले की योजना या उसे अंजाम देने से उसका “कोई संबंध” नहीं था।

उसने यह भी दावा किया कि उसका बचपन का दोस्त और सह-आरोपी हेडली 26/11 की टोह और योजना बनाने के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार था। हेडली इस समय अमेरिका की एक जेल में है। इस मामले में सरकारी गवाह बने हेडली ने पहले लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की ओर से मुंबई सहित पूरे भारत में टोही अभियान चलाने की बात स्वीकार की थी।

पूछताछ के दौरान, राणा ने बताया कि मुंबई और दिल्ली के अलावा, वह केरल भी गया था।

जब उससे केरल जाने का उद्देश्य पूछा गया, तो उसने दावा किया कि वह वहाँ एक परिचित से मिलने गया था और एजेंसी को उस व्यक्ति का नाम और पता भी दिया था।

मुंबई हमले के मामले में मुकदमे के लिए राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।

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राजनीति

भारत बंद: बंगाल के कुछ हिस्सों में हड़तालियों ने रेल और सड़क जाम किया

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कोलकाता, 9 जुलाई। बुधवार को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी बंद का पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हड़ताल के शुरुआती कुछ घंटों में ही असर देखने को मिला, जहाँ सड़क और रेल जाम की खबरें सामने आईं।

पुलिस कर्मियों और हड़तालियों के बीच झड़प की भी खबरें आईं, क्योंकि पुलिस ने रेल और सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे हड़तालियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। राज्य की राजधानी कोलकाता के कुछ इलाकों में भी प्रदर्शनों के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ।

दक्षिण कोलकाता के जादवपुर में हड़तालियों ने सड़क पर टायर जलाए। शहर के विभिन्न इलाकों, जैसे दक्षिण कोलकाता के जादवपुर और गांगुली बागान और उत्तरी कोलकाता के लेक टाउन में हड़ताल के समर्थन में जुलूस भी निकाले गए।

लेक टाउन में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम भी किया। पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने पर पुलिस और हड़तालियों के बीच हल्की झड़पें हुईं।

इस बीच, राज्य के विभिन्न इलाकों से भी रेल रोको की खबरें सामने आईं, जैसे मुर्शिदाबाद ज़िले का लालगोला, पश्चिम बर्दवान ज़िले का दुर्गापुर, हावड़ा ज़िले का डोमजूर और हुगली ज़िले का बंदेल।

पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के मुख्य और दक्षिणी दोनों खंडों में सुबह 8 बजे के बाद रेल सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित हुईं। रेल रोको के अलावा, हड़तालियों ने ओवरहेड रेलवे तारों पर केले के पत्ते फेंककर ट्रेनों को आगे बढ़ने से भी रोका।

राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभावित बैंकिंग सेवाएँ रहीं, जहाँ लगभग सभी निजी और सार्वजनिक शाखाएँ बंद रहीं। यहाँ तक कि कई एटीएम भी बंद रहे।

पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले का डोमजूर बुधवार सुबह से ही आम हड़ताल को लेकर तनाव का केंद्र बना हुआ था, जहाँ हड़तालियों और पुलिस के बीच कई दौर की झड़पें हुईं। पुलिस को हड़तालियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिन्होंने सड़कें जाम कर दीं, जिसके बाद वहाँ भारी भीड़भाड़ हो गई।

हुगली जिले के बंदेल स्टेशन पर हड़तालियों द्वारा कुछ घंटों तक रेल सेवा बाधित रहने के कारण रेल सेवाएँ प्रभावित रहीं। बाद में, पुलिस ने अवरोधों को हटा दिया, जिसके बाद सुबह 10 बजे के बाद रेल सेवा सामान्य हो सकी।

दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालुरघाट में, कई हड़ताली प्रदर्शनकारियों ने बालुरघाट-मालदा राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ भारी यातायात जाम हो गया।

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