राजनीति
इमाम जैदीक ने कहा कि अगर सचिन पायलट इतने जरूरी हैं, तो गहलोत उनकी क्यों नहीं सुन रहे?

कांग्रेस ने सचिन पायलट को पार्टी के लिए मूल्यवान करार दिया है, लेकिन पायलट द्वारा अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह करने और प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्तक्षेप के बाद लौटने के लगभग एक साल बाद, अभी तक कोई मुद्दा हल नहीं हुआ है। साथ ही उनके समर्थक मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री के समर्थक उनकी समस्याओं को सुनने के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ को इस मुद्दे को हल करने के लिए चुना गया है, क्योंकि वह पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। गहलोत सरकार का लगभग आधा कार्यकाल समाप्त होने के बाद, उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद का विस्तार करने और बोडरें और निगमों में राजनीतिक नेताओं की नियुक्ति करने की उम्मीद है।
सचिन पायलट का महत्व राजस्थान के कांग्रेस महासचिव प्रभारी अजय माकन के बयान में निहित है, जिन्होंने शुक्रवार को कहा था, ” प्रियंका गांधीजी और मैंने सचिन पायलटजी से बात की है। क्योंकि वह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एसेट हैं। इसलिए यह असंभव है कि अगर वह नियुक्ति चाहते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने भी उनसे बात की है।”
उन्होंने यह भी कहा कि वह बेहद मूल्यवान हिस्सा हैं और पार्टी नेतृत्व उनके संपर्क में है । उन्होंने इन अफवाहों को दूर किया कि कोई नेता पायलट के साथ नहीं था, क्योंकि वह दिल्ली में थे, और वह किसी से नहीं मिले। माकन ने स्पष्ट किया कि प्रियंका गांधी पिछले सप्ताह से दिल्ली से बाहर हैं।
माकन ने पिछले हफ्ते कहा था, “कैबिनेट, बोर्ड और आयोगों में खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा और हम सभी से बातचीत कर रहे हैं”
पायलट ने उनसे किए गए वादों का समाधान न होने का मुद्दा उठाया है।
पायलट ने कहा, “अब 10 महीने हो गए हैं। मुझसे कहा गया था कि समिति द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब आधा कार्यकाल समाप्त हो गया है, और उन मुद्दों को हल नहीं किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी के इतने सारे लोग हैं कार्यकतार्ओं ने हमें जनादेश दिलाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।”
बहरहाल, मुद्दा कांग्रेस आलाकमान का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का है जो पायलट के करीबी नेताओं और विधायकों को जगह नहीं देना चाहते।
सचिन पायलट खेमे द्वारा उनकी राजनीतिक और मंत्री नियुक्तियों की मांगों को पूरा करने की मांग के बाद राज्य की सियासत में ट्विस्ट आ गया है। लगभग दो साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए बसपा विधायकों ने भी पिछले साल के विद्रोह के बाद राजस्थान सरकार को बचाने के लिए अपने उचित इनाम की मांग करते हुए कहा कि अगर वे वहां नहीं होते, तो अशोक गहलोत की सरकार पहली पुण्यतिथि मना रही होती। इन विधायकों ने गहलोत पर भरोसा जताया है।
लेकिन कांग्रेस के भीतर के सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी राज्य में मुद्दों का समाधान चाहती हैं लेकिन गहलोत की कीमत पर नहीं चाहती हैं। वह मामूली और बढ़िया समायोजन चाहती हैं ताकि वह उचित समय पर हस्तक्षेप कर सकें।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक क्वारंटीन में जाने के बाद और उनके अगले एक या दो महीनों के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई बैठक नहीं करने वाले फैसले के बाद अटकलों को गति मिल गई है। उनके डॉक्टरों द्वारा सुझाई गई कोविड सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, उनके कार्यालय ने सोमवार को ये सारी घोषणा की।
मीडिया सेल के संदेश के अनुसार, “मुख्यमंत्री कोविड से संक्रमित होने के बाद, कोविड के बाद के नतीजों के मद्देनजर डॉक्टरों की सलाह पर किसी से व्यक्तिगत रूप से मिलने में असमर्थ रहे हैं।
इससे राज्य में फिर से विस्तार में देरी हुई है और पायलट के धैर्य और उनके दो साथियों के भाजपा में शामिल होने के बाद, अब सवाल यह है कि पायलट की चुप्पी के पीछे क्या राज है? ये कांग्रेस के लिए नई सुनामी का संकेत तो नहीं है?
महाराष्ट्र
हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह ध्वस्तीकरण आदेश, चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश, दरगाह प्रबंधन को राहत

मुंबई: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई के मीरा भयंदर स्थित हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह को संरक्षण प्रदान किया है तथा चार सप्ताह के लिए ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महाराष्ट्र सरकार चार सप्ताह के भीतर अदालत में जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद ही दरगाह को गिराने की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा।
राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बांकोले ने सदन में 20 मई तक धर्मस्थल को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था और सार्वजनिक बयान भी जारी किया था, लेकिन किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर प्रभावी रोक लगाने का आदेश दिया और दरगाह प्रशासन द्वारा दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब भी मांगा।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी सरकारी नोटिस के अभाव के बावजूद, राज्य विधानसभा में मंत्री के सार्वजनिक बयानों और हाल की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दरगाह 350 साल पुरानी है और फिर भी राज्य सरकार ने इसे अवैध संरचना के रूप में वर्गीकृत किया है। ट्रस्ट ने दावा किया है कि संपत्ति का औपचारिक पंजीकरण भी 2022 में कराने की मांग की गई है और यह मंदिर दशकों से उसी स्थान पर स्थित है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने 15 और 16 मई को तत्काल सुनवाई की याचिकाओं को गलती से खारिज कर दिया था। दरगाह प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस ने 15 मई को एक नोटिस भी जारी किया था। नोटिस में ट्रस्ट के सदस्यों को चेतावनी दी गई थी कि वे विध्वंस प्रक्रिया में बाधा या व्यवधान न डालें। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया 20 मई के लिए निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बिना किसी कानूनी आदेश या उचित प्रक्रिया, जैसे नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना की गई, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी और महाराष्ट्र सरकार को उस समयावधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
अपराध
झारखंड के शराब घोटाले में आईएएस विनय चौबे से एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की पूछताछ

रांची, 20 मई। झारखंड में शराब घोटाले में पीई (प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी) दर्ज करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईएएस और तत्कालीन एक्साइज सेक्रेटरी विनय कुमार चौबे से पूछताछ शुरू की है।
मंगलवार को एसीबी की टीम उनके आवास पर पहुंची और इसके बाद उन्हें अपने साथ कार्यालय लेकर पहुंची है।
सूत्रों के अनुसार, उनसे उनके कार्यकाल में झारखंड में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर लागू हुई एक्साइज पॉलिसी की कथित गड़बड़ियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
दरअसल, इस मामले की जड़ें छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं, जहां शराब घोटाले में स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अफसरों और कई बड़े कारोबारियों की भूमिका सामने आई है।
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच वहां की आर्थिक अपराध शाखा ने शुरू की थी। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में जांच शुरू की।
ईडी को इस दौरान यह भी जानकारी मिली कि जिस सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला किया, उसी ने झारखंड में भी नई उत्पाद नीति लागू करवाई और यहां भी उसी तर्ज पर घोटाला दोहराया गया।
इसी आधार पर ईडी की छत्तीसगढ़ इकाई ने झारखंड के तत्कालीन एक्साइज सेक्रेटरी विनय चौबे को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था।
पूछताछ के दौरान चौबे ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उत्पाद नीति सरकार की सहमति से लागू की गई थी। बाद में झारखंड के एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट ने ही झारखंड में सुनियोजित घोटाला किया।
इसके बाद ईडी ने इसमें ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और अक्टूबर 2024 में आईएएस विनय चौबे सहित कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा में एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद झारखंड एसीबी ने राज्य सरकार की अनुमति के बाद पीई दर्ज कर जांच शुरू की है।
राजनीति
नाना पटोले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र, प्रोटोकॉल न मानने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली, 20 मई। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के दौरे को लेकर प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
नाना पटोले ने लिखा, “आपको यह पत्र लिखते समय अत्यंत पीड़ा हो रही है। बहुजन समाज के गौरव, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का महाराष्ट्र सरकार एवं राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपमान किया गया है। एक महाराष्ट्र पुत्र के रूप में उनका मुंबई में सत्कार करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त की उपस्थिति अपेक्षित थी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। अंततः मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में यह टिप्पणी की कि मेरे इस कार्यक्रम में इन अधिकारियों को आने की योग्यता नहीं लगती, तो यह विचार उन्हें स्वयं करना चाहिए। यह वक्तव्य अत्यंत दुखदायक है और यह स्पष्ट संकेत देता है कि महाराष्ट्र सरकार अपने ही सुपुत्र का सम्मान करने में विफल रही है।”
उन्होंने आगे लिखा, “न्यायमूर्ति भूषण गवई डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों के अनुयायी हैं, इस कारण उनके साथ यह व्यवहार जानबूझकर किया गया ऐसा संदेह संपूर्ण महाराष्ट्र में व्यक्त किया जा रहा है। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के सम्मान के लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोटोकॉल की अवहेलना की है।”
पटोले ने अंत में विनम्र अपील की। कहा- यह अपमान केवल भूषण गवई का नहीं, बल्कि महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का भी है। इस अपमान के लिए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। आपकी कार्रवाई से भविष्य में कोई भी सरकार और अधिकारी किसी संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का अपमान करने का साहस नहीं करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं।
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