अपराध
हाईकोर्ट ने 29 साल पुराने हत्या के मामले में पूर्व डीजीपी की जमानत याचिका खारिज की
पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी को 29 वर्ष पुराने अपहरण और हत्या के मामले में एक बड़ा झटका लगा, जब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले के संबंध में सैनी ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं। पहली याचिका में सैनी ने मामले की पंजाब से बाहर किसी अन्य जांच एजेंसी या सीबीआई से जांच की मांग की है। वहीं अन्य याचिका में सैनी ने मोहाली की ट्रायल कोर्ट द्वारा एक सितंबर को उनकी अंतरिम जमानत को खारिज किए जाने के खिलाफ दायर की है।
न्यायमूर्ति फतेह दीप सिंह ने एक दिन पहले ही अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
सैनी, जो राज्य पुलिस के अनुसार फरार हैं, उन्हें दिसंबर 1991 में बलवंत सिंह मुल्तानी के अवैध अपहरण, हिरासत और हिरासत में मौत के मामले में अदालत से कोई संरक्षण नहीं मिल सका है।
हाईकोर्ट की ओर से उनकी अग्रिम जमानत की मांग खारिज होने के बाद सैनी के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने या पुलिस के समक्ष समर्पण करने का ही विकल्प बचा है।
पिछले हफ्ते एसएएस नगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
पूर्व पुलिस महानिदेशक ने तब अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पंजाब पुलिस ने सैनी के सुरक्षा विस्तार को वापस लेने से इनकार कर दिया था, जिसने कहा था कि वह अपने सुरक्षाकर्मियों को पीछे छोड़कर फरार हो गए।
विशेष जांच दल (एसआईटी) के एक प्रवक्ता ने, जो हत्या के एक मामले में बदले गए अतिरिक्त न्यायिक हत्या के मामले की जांच कर रहे हैं, उन्होंने सैनी की पत्नी के इस आरोप से इनकार किया कि पूर्व डीजीपी की सुरक्षा वापस ले ली गई थी, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ गया।
प्रवक्ता ने कहा कि डीजीपी दिनकर गुप्ता को लिखे पत्र में सैनी की पत्नी ने जो दावा किया था, उसके विपरीत, सुरक्षा विस्तार में कोई बदलाव नहीं किया गया और सुरक्षा बॉक्स और जैमर वाहन सहित सभी आवश्यक उपकरण पूर्व पुलिस प्रमुख को प्रदान किए गए थे। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें ‘जेड’ प्लस श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है।
प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में तथ्य यह है कि सैनी ने अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते हुए पंजाब पुलिस के सुरक्षाकर्मियों और सुरक्षा वाहनों के बिना ही अपने चंडीगढ़ आवास को छोड़ दिया था, जिसमें जैमर वाहन भी शामिल है।
अपहरण का मामला 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकवादियों द्वारा सैनी पर एक बम हमले से संबंधित है। उस समय, वह चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) थे। उन्हें उस समय कुछ चोटें आई थी, मगर वह बच गए थे। हालांकि उस हमले में तीन सुरक्षाकर्मी मारे गए।
मुल्तानी के लापता होने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच 2007 में सैनी के खिलाफ शुरू हुई, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई और जांच रोक दी गई।
चंडीगढ़ से सटे एसएएस में सैनी के खिलाफ 7 मई को एक ताजा शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई, जिसमें हत्या के लिए अपहरण, साक्ष्य मिटाने, गलत तरीके से कारावास और आपराधिक साजिश जैसी कई बड़ी धाराएं जोड़ी गई हैं।
अपराध
मुंबई: मोबाइल सिम कार्ड और अलग-अलग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाले गोवा से गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा ऑपरेशन।

मुंबई: साइबर फ्रॉड करने वालों पर कार्रवाई के बाद, मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब गोवा से 7 और साइबर फ्रॉड करने वालों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इससे पहले, इसी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई जांच में हो रही प्रगति के आधार पर की गई। 11 सितंबर को, मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर साइबर फ्रॉड में शामिल 03 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेक्शन 318(4), 61, 45, 3(5) बीएनएस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू की। इसमें प्रगति के बाद, यूनिट 5 ने आगे की कार्रवाई की। आरोपी खुद अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर अलग-अलग बैंकों में अपने और दूसरों के नाम से बैंक अकाउंट खोलते थे और इन बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए अपने और दूसरों के नाम से अलग-अलग सिम कार्ड खरीदते थे। इन बैंक अकाउंट को खोलने के बाद, वे इन अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए करते थे। इसके लिए वे अपने पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक, सिम कार्ड और संबंधित बैंक अकाउंट से जुड़े दूसरे तरीकों को सीधे अपने कब्जे और कंट्रोल में रखते थे। उनके पास से अलग-अलग बैंकों के 88 पासबुक, 143 चेक बुक, 100 एटीएम कार्ड, 24 मोबाइल, 167 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप ज़ब्त किए गए। इसके बाद, मामले की आगे की जांच में, टेक्निकल एनालिसिस और एआई के आधार पर, 13 सितंबर को गोवा राज्य के एक रिसॉर्ट में एक विला से साइबर फ्रॉड ऑपरेट कर रहे 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1) अलग-अलग कंपनियों के 59 मोबाइल फोन, 2) अलग-अलग कंपनियों के कुल 19 सिम कार्ड, 3) 09 लैपटॉप, 4) 51 एटीएम, 5) 12 पासबुक और दूसरा सामान बरामद किया गया है। पता चला है कि आरोपियों ने अपना खुद का एप्लीकेशन बनाया है और उसका इस्तेमाल फाइनेंशियल फ्रॉड की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया है। कोर्ट ने आरोपियों को 24 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर दे दिया है। यह सफल ऑपरेशन मुंबई के पुलिस कमिश्नर देविन भारती, मुंबई के जॉइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम) अनिल कंभारे, श्री एडिशनल कमिश्नर (क्राइम) कृष्णकांत उपाध्याय, डीसीपी राज तिलक रोशन ने किया।
अपराध
मुंबई में “एमडी” और “एमडीएमए प्लस” ड्रग्स की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार।

मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल एएनसी ने एमडी स्मगलिंग में शामिल एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी) और 22(सी) के तहत गिरफ्तार किया गया है। जोगेश्वरी से ऑपरेशन के दौरान, आरोपी संदिग्ध हालत में मिला और उसके पास से ये मिला
1) 3 “एमडीएमए टैबलेट” जिनका कुल वज़न 2.04 ग्राम (अनुमानित कीमत रुपये. 88,000/-)
2) “एमडी” जिसका कुल वज़न 417 ग्राम (अनुमानित कीमत रुपये. 01,25,10,000/-)
3) Rs. 500 के 50 इंडियन करेंसी के नोट (कुल कैश रकम रुपये. 25,000/-)
4) एक इस्तेमाल किया हुआ एप्पल कंपनी का आईफोन 15 (अनुमानित कीमत रुपये. 20,000/-)
*कुल अनुमानित कीमत रुपये. 01,26,43,000/- बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की एएनसी स्क्वाड की आज़ाद मैदान यूनिट की एक टीम 11 सितंबर को जोगेश्वरी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें एक व्यक्ति के अपने घर से ड्रग्स बेचने की पक्की जानकारी मिली। इसके बाद, एएनसी की आज़ाद मैदान यूनिट टीम ने उस व्यक्ति के घर पर छापा मारा और इस ऑपरेशन में नीचे दिया गया केस मटीरियल बरामद किया।
उक्त व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के दौरान मामले की जब्त वस्तुएं थीं: 1) 3 “एमडीएमए टैबलेट्स” जिसका कुल वजन 2.04 ग्राम था (अनुमानित मूल्य 88,000/- रुपए) 2) 210 ग्राम “एमडी” जिसका कुल वजन 2.04 ग्राम था (अनुमानित मूल्य 63,00,000/- रुपए) 3) एक इस्तेमाल किया हुआ एप्पल आईफोन 15 (अनुमानित मूल्य 20,000/- रुपए) उक्त व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के दौरान मामले की जब्त वस्तुएं थीं: 4) 207 ग्राम “एमडी” जिसका कुल वजन 2000 रुपये था (अनुमानित मूल्य 62,10,000/- रुपए) 5) 50 भारतीय मुद्रा नोट 500 (कुल नकद रु. 25,000/-) मामले की जब्त की गई वस्तुएं थीं: 1,26,43,000/- एएनसी दस्ते, आजाद मैदान इकाई ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ अपराध संख्या 85/2026 के तहत मामला दर्ज किया, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) 21(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तार किया गया।
उपरोक्त सफल ऑपरेशन देविन भारती, पुलिस आयुक्त मुंबई, अनिल कानभारे, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), कृष्ण कांत उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), पूर्णिमा चोगलेश्रंगी, पुलिस उपायुक्त, एएनसी दस्ता, अपराध शाखा द्वारा किया गया।
अपराध
पुणे में इन्फ्लुएंसर संतोष पंडित के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला को निशाना बनाने वाले ट्रोलर्स पर कार्रवाई की मांग

पुणे पुलिस के पास लोगों का एक समूह पहुंचा है। उन्होंने उन सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने कथित तौर पर उस महिला के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संतोष पंडित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पंडित पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और पुणे नगर निगम की कॉर्पोरेटर मिताली कुलदीप साल्वेकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पुणे नगर निगम में काम करने वाली सारिका कांबले की शिकायत के बाद, कोथरुड पुलिस स्टेशन में पंडित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
यह मामला तब और आगे बढ़ा जब सोमवार को ‘भाऊ फाउंडेशन’ के सदस्य कोथरुड पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने इन्फ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद कांबले को निशाना बनाया था। संगठन का आरोप है कि कांबले सोशल मीडिया पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियों का शिकार इसलिए बनीं क्योंकि उन्होंने उन टिप्पणियों के खिलाफ पुलिस से संपर्क किया था जिन्हें वह आपत्तिजनक मानती थीं। भाऊ फाउंडेशन की तनीषा पाटिल ने सोशल मीडिया के जरिए कांबले के खिलाफ की गई अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा की और ट्रोलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
पाटिल ने कहा, “हम सोशल मीडिया के जरिए की गई अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हैं। पुलिस को ऐसे ट्रोलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस संबंध में मेटा (Meta) के पास भी शिकायत दर्ज कराएंगे।” संगठन ने कहा कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों से संपर्क करने और आपत्तिजनक लगने वाली टिप्पणियों पर चिंता जताने के लिए लोगों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार या व्यक्तिगत हमलों का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसने पुलिस से आग्रह किया कि वे कांबले को ऑनलाइन परेशान करने में शामिल सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। भाऊ फाउंडेशन ने कहा कि वह मेटा (जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी है) के साथ भी इस मामले को आगे बढ़ाएगा और कांबले को निशाना बनाने वाले कथित आपत्तिजनक कंटेंट पर कार्रवाई की मांग करेगा।
मंत्री पाटिल और कॉर्पोरेटर मिताली कुलदीप साल्वेकर को निशाना बनाकर अश्लील और यौन रूप से उकसाने वाला कंटेंट पोस्ट करने के मामले में संतोष पंडित को 3 सितंबर को पुणे में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। शिकायत के अनुसार, पंडित ने कथित तौर पर अपने यूट्यूब अकाउंट ‘@SantoshPandit6278’ पर चंद्रकांत पाटिल और मिताली साल्वेकर को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो अपलोड किए थे। अधिकारियों ने कहा कि कानूनी कार्यवाही चल रही है और आगे की जानकारी का इंतजार है।
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