अनन्य
हाईकोर्ट ने डीएसएई विधेयक को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका की खारिज
नई दिल्ली, 3 जुलाई : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें स्कूलों के नर्सरी या पूर्व-प्राथमिक स्तर तक प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 17 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मामले के वकील अशोक अग्रवाल ने पहले दिल्ली एनसीटी सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 24 का हवाला दिया था और तर्क दिया था कि बाल-समर्थक विधेयक को अंतिम रूप देने में सात साल की देरी अनुचित है।
2 मई को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बिल पास करने या लागू करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने अग्रवाल से इस मामले पर निर्देश लेने को भी कहा था।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने तुरंत यह दावा करते हुए आपत्ति जताई थी कि अग्रवाल ने इस विधेयक का तब विरोध किया था जब इसे पहली बार 2015 में पेश किया गया था और अब इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं।
हालांकि, अग्रवाल ने कहा था कि विरोध दो विधेयकों के खिलाफ किया गया था जो “शिक्षकों के अधिकार को छीन लेते हैं” न कि उस विधेयक के खिलाफ जो जनहित याचिका का विषय है।
पीठ ने कहा था कि याचिका में मांग के अनुसार किसी विधेयक को लागू करने के लिए सरकार को कोई निर्देश या आदेश नहीं दिया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी, “आप धरना आदि कर रहे हैं और फिर यह जनहित याचिका दायर कर रहे हैं, आप एक इच्छुक व्यक्ति हैं। हम परमादेश पारित नहीं कर सकते। हमें एक निर्णय दिखाएं। जनहित याचिका के तहत, आप हम पर कोई भी कागज का टुकड़ा फेंक दें! हम परमादेश जारी नहीं कर सकते सरकार, हम किस प्रावधान के तहत सरकार को परमादेश जारी कर सकते हैं?”
याचिका के अनुसार, 2015 का विधेयक, जिसे याचिका में “बाल-हितैषी विधेयक” कहा गया था, पिछले सात वर्षों से बिना किसी स्पष्टीकरण के केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच “लटका हुआ” था और यह सार्वजनिक हित और सार्वजनिक नीति के विपरीत भी है।
इसके अतिरिक्त, एनजीओ ने दावा किया था कि उसने 21 मार्च को अधिकारियों से विधेयक को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपील की थी। हालांकि, 11 अप्रैल को, भारत संघ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों सरकारें अभी भी विधेयक को अंतिम रूप देने पर काम कर रही हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि 2015 में दिल्ली विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित होने के सात साल बाद भी बाल-हितैषी विधेयक क्यों प्रकाश में नहीं आया। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह बाल-हितैषी विधेयक स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाता है। याचिका में कहा गया है कि नर्सरी दाखिले का मामला पिछले सात वर्षों से केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच बिना किसी औचित्य के और जनहित के खिलाफ लटका हुआ है।
यह तर्क दिया गया कि दिल्ली के निजी स्कूलों में सालाना 1.5 लाख से अधिक नर्सरी स्तर के प्रवेश होते हैं और 2009 के सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना और कानून का उल्लंघन करते हुए, तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया लागू की जाती है।
याचिका में कहा गया है, “नर्सरी स्तर पर स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं पर रोक नहीं लगाने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए, उत्तरदाताओं को देश के छोटे बच्चों के साथ न्याय करने के लिए जल्द से जल्द विधेयक को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है।”
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नीट पेपर लीक मामला : दिल्ली की अदालत ने आरोपी शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 6 जून। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 13 मई को सीबीआई ने शुभम खैरनार को नासिक से गिरफ्तार किया था।
आरोपी शुभम खैरनार की शनिवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उसे राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई।
शुभम खैरनार, महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदगांव का रहने वाला है। उसने मध्य प्रदेश की श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी से बीएएमएस (आयुर्वेद) की पढ़ाई की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का आरोप है कि उसने पुणे के एक संदिग्ध से यह पेपर 10 लाख में खरीदा और इसे हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख में बेच दिया।
बता दें कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी सामने आई कि सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कल्याण के म्हारल क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा से भी पूछताछ की।
सूत्रों ने बताया कि जांच टीम ने म्हारल इलाके में छात्रा के घर पहुंचकर उसका बयान दर्ज किया। सूत्रों का दावा है कि संबंधित छात्रा नाशिक की एक अन्य छात्रा के संपर्क में थी, जिसकी जांच के दौरान उसका मोबाइल नंबर जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में आया। इसी आधार पर सीबीआई ने उससे पूछताछ की है। हालांकि, सीबीआई की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। एजेंसियों की शुरुआती जांच में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। इसी आधार पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और अब इसे नए सिरे से आयोजित किया जाएगा। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई थी।
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कथित बांग्लादेशियों के जाली और फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की जांच शुरू; किरीट सोमैया के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस हरकत में।

मुंबई: भाजपा नेता किरीट सौम्या ने मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भी एक्शन में आ गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामलों में कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी टीम बनाने को मंजूरी दे दी है और एक आदेश भी जारी किया है। किरीट सौम्या ने पहले इस मामले की जांच की मांग की थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अब एक आदेश जारी कर यह जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी को दी है, जो इन मामलों की जांच करेगी। मुंबई शहर से अब तक एक हजार से ज्यादा बांग्लादेशी अप्रवासियों को निकाला जा चुका है, इसके बावजूद किरीट सौम्या ने आरोप लगाया है कि शहर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं और यह देश की अखंडता के लिए खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में धार्मिक नफरत फैलाना भी शुरू कर दिया है। मुंबई मुंबई पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट और शिकायत की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी बनाई है। इस एसआईटी के बारे में डिपार्टमेंटल ऑर्डर जारी करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि इस टीम को जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम हेड करेंगी, जबकि एडिशनल कमिश्नर क्राइम मुंबई, एडिशनल कमिश्नर स्पेशल ब्रांच, डीसीपी डिटेक्शन क्राइम और असिस्टेंट कमिश्नर क्राइम इस टीम का हिस्सा हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि यह एसआईटी टीम बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स और बर्थ सर्टिफिकेट में फर्जी सर्टिफिकेट की शिकायतें सामने आने के बाद बनाई गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मकसद डॉक्यूमेंट्स की जांच करके जरूरी एक्शन लेना है। यह ऑर्डर मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने जारी किया है।
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नासिक: जालसाज अशोक खराट की जांच में अहम नतीजा, कई जगहों पर छापेमारी के दौरान जानवरों के अवशेष और महिलाओं के बाल बरामद, बली देने का संदेह

मुंबई: नासिक के धोखेबाज अशोक खरात की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और SIT ने कई जगहों पर छापेमारी की है। SIT को यहां से जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन SIT ने यह जांच शुरू कर दी है कि क्या ये सच में जानवरों के अवशेष हैं या फिर मानव बलि का मामला है। इस मामले में SIT ने अवशेषों को अपने कब्जे में भी ले लिया है, वहीं शक है कि अशोक खरात अघोरी करता था और इसी प्रथा के चलते उसने मानव बलि भी दी होगी। इस बारे में SIT की जांच सही दिशा में जा रही है। नासिक के धोखेबाज अशोक खरात मामले में SIT की जांच में कई अहम नतीजे भी निकले हैं। SIT टीम की हेड तेजस्वी सतपोवे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों पर काम कर चुकी हैं और उनकी जांच कर चुकी हैं। इसी तरह अब नासिक मामले में भी जांच चल रही है। तेजस्वी सतपोवे की मां टीचर हैं जबकि उनके पिता किसान हैं। वह अहमदनगर के शेगांव की रहने वाली हैं। तेजस्वी सतपोवे ने अब खरात के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। अशोक खरात के कई बड़े नेताओं और अफसरों से भी कनेक्शन थे। महिला आयोग की हेड रूपाली चाकणकर से भी उनके कनेक्शन थे, इसी आधार पर रूपाली को इस्तीफा देना पड़ा था। SIT जांच में जानवरों के अवशेषों के साथ महिलाओं के बाल भी मिले थे। अब SIT टीमें पता लगा रही हैं कि ये बाल किसके हैं, क्या ये एक महिला के बाल हैं या कई महिलाओं के बाल हैं।
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