अपराध
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की विवादास्पद ‘बहुमत नियम’ टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमने संज्ञान लिया है’
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए विवादास्पद भाषण पर संज्ञान लिया है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय से विवरण और जानकारियां मंगाई गई हैं तथा मामला विचाराधीन है।”
मामले के बारे में
रविवार को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ (काशी प्रांत) के प्रांतीय अधिवेशन में बोलते हुए न्यायमूर्ति यादव ने कथित तौर पर कहा कि “देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा।”
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायमूर्ति यादव ने कहा था, “मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। यह कानून है। यह हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बोलने जैसा नहीं है; बल्कि, कानून बहुसंख्यकों के अनुसार काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें – केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी को सुनिश्चित करता हो।”
इसके अलावा, उन्होंने कथित तौर पर कहा: “लेकिन ये जो कठमुल्ला है जो…ये सही शब्द नहीं है…लेकिन कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है…देश के लिए घातक है, खिलाफ़ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं…देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं…उनसे सावधान रहने की ज़रुरत है (लेकिन ये कठमुल्ला… ये सही शब्द नहीं हो सकता… लेकिन मैं इसे कहने में संकोच नहीं करूंगा क्योंकि ये देश के लिए हानिकारक हैं… ये हानिकारक हैं, देश के ख़िलाफ़ हैं और भड़काने वाले लोग हैं) जनता। वे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े और हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है।”
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सीजेआई से “इन-हाउस जांच” गठित करने का आग्रह किया
इससे पहले मंगलवार को, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) के संयोजक के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश से न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ “न्यायिक अनुचितता” और “न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता का उल्लंघन” करने के लिए “इन-हाउस जांच” गठित करने का आग्रह किया था।
भूषण ने कहा कि न्यायमूर्ति यादव ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ “अक्षम्य और अमानवीय अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उच्च पद और समूची न्यायपालिका की बदनामी हुई और कानून के शासन को कमजोर किया, जिसकी उन्हें स्थापना करनी चाहिए।”
सीजेएआर के पत्र में कहा गया है, “इस दक्षिणपंथी कार्यक्रम में उनकी भागीदारी और उनके बयान, हमारे संविधान की प्रस्तावना के साथ अनुच्छेद 14, 21, 25 और 26 का घोर उल्लंघन है। वे भेदभावपूर्ण हैं और हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और कानून के समक्ष समानता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह के सांप्रदायिक रूप से आरोपित बयानों से न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि न्यायिक संस्था की अखंडता और निष्पक्षता में आम जनता का विश्वास भी पूरी तरह खत्म हो गया है। इस तरह का भाषण एक न्यायाधीश के रूप में उनकी शपथ का भी उल्लंघन है, जिसमें उन्होंने संविधान और उसके मूल्यों को निष्पक्ष रूप से बनाए रखने का वादा किया था।”
अपराध
सुप्रीम कोर्ट से पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष अबूबकर को झटका, जमानत देने से किया इनकार
नई दिल्ली, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर को आतंकवाद विरोधी कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया।
अबूबकर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि इस समय अबू बकर को जमानत नहीं दी जा सकती।
साथ ही खंडपीठ ने अबूबकर के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें वैकल्पिक तौर पर उन्हें घर पर नजरबंद करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा कि यदि आगे तबियत खराब होती है तो वह निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अबूबकर को 2022 में संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था। तभी से वो जेल में बंद हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर दायर उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मुताबिक, पीएफआई, उसके पदाधिकारियों और सदस्यों ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश रची है और इस उद्देश्य के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर आयोजित कर रहे थे।
गौरतलब है कि अबूबकर ने हाईकोर्ट में अपनी दायर याचिका में तर्क दिया था कि यूएपीए के तहत उनके खिलाफ एनआईए के मामले का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इसलिए वह जमानत के हकदार हैं। याचिका में यह भी दावा किया था कि वह 70 वर्ष के हैं, उन्हें पार्किंसंस रोग है और कैंसर के इलाज के लिए उनकी सर्जरी भी हो चुकी है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
अपराध
हैदराबाद में गोलीबारी करने वाले बीदर डकैती के दो संदिग्धों की तलाश जारी
हैदराबाद, 17 जनवरी। हैदराबाद पुलिस ने अफजलगंज इलाके में एक निजी ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर पर गोलीबारी करने वाले बीदर डकैती के दो संदिग्धों की तलाश कर रही है।
पुलिस ने ऑटोरिक्शा में टैंक बंड की ओर भागने वाले संदिग्धों का पता लगाने के लिए आठ विशेष टीमें बनाईं। सीसीटीवी फुटेज खंंगालने के बाद पुलिस ने पाया कि अपराधी तीन पहिया वाहन में टैंक बंड की ओर जा रहे थे। पुलिस टैंक बंड से उनकी गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
माना जा रहा है कि संदिग्ध सिकंदराबाद की ओर भाग गए हैं। पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने के लिए रेलवे और बस स्टेशनों के आसपास वाहनों की जांच की।
इस बीच, बीदर पुलिस की एक टीम भी जांच के लिए हैदराबाद पहुंची। उन्हें संदेह है कि आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के रायपुर के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे।
कर्नाटक के बीदर शहर में 93 लाख रुपये की लूट में शामिल दो संदिग्धों में से एक ने अफजलगंज में एक निजी ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर पर तब गोली चला दी।
रोशन ट्रैवल्स के टिकट मैनेजर जहांगीर घायल हो गए और उन्हें पुराने शहर के प्रिंसेस एस्सरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोशन ट्रैवल्स के मोअज्जम के अनुसार, दो लोग अमित कुमार के नाम से रायपुर के लिए टिकट बुक करने एजेंसी के कार्यालय आए थे।
वे अन्य यात्रियों के साथ शहर के बाहरी इलाके में जाने वाली एक मिनी बस में सवार हुए, जहां से रायपुर के लिए बस शुरू होनी थी। चूंकि दोनों व्यक्ति संदिग्ध लग रहे थे, इसलिए टिकट मैनेजर ने जोर देकर कहा कि वे बस में चढ़ते समय अपने बैग खोलें। उनमें से एक ने उसे चुप कराने के लिए नोटों का बंडल देने की कोशिश की।
हालांकि, जहांगीर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और उन्हें बैग खोलने को कहा। तभी उनमें से एक ने हथियार निकाला और जहांगीर पर गोली चला दी।
पुलिस उपायुक्त (पूर्वी क्षेत्र) बी. बालास्वामी ने कहा कि लुटेरों का पता लगाने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। पुलिस को संदेह है कि हमलावर गुरुवार सुबह बीदर शहर में हुई सनसनीखेज लूट में शामिल थे।
बाइक सवार हमलावरों ने छह राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। इसके बाद वे बीदर के शिवाजी चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एटीएम में लोड किए जाने वाले 93 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए।
अपराध
छत्तीसगढ़: नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में दो जवान घायल
नारायणपुर, 17 जनवरी। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की फिराक में लगे हुए हैं। पिछले एक महीने में कई नक्सली हमले की घटनाएं सामने आई हैं। अब बस्तर डिवीजन के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार सुबह बीएसएफ की रोड ओपनिंग पार्टी (आरओपी) गारपा गांव के पास अपने शिविर से सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। रोड ओपनिंग पार्टी शिविर और गारपा गांव के बीच थी। जब नक्सलियों ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट कर दिया। आईईडी की चपेट में आकर दो कोबरा कमांडो घायल हो गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तुरंत दोनों जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं, जिनमें एसएलआर और अन्य खतरनाक हथियार शामिल हैं।
यह मुठभेड़ बीजापुर के पुजारी कांकेर, मारुरबाका और तेलंगाना सीमा से सटे इलाकों में हुई थी। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब नौ बजे डीआरजी बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा की संयुक्त टीम, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी।
सुरक्षाबलों ने माओवादियों के बड़े कैडरों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, कोबरा 204, 205, 206, 208, 210 और केरिपु 229 बटालियन की संयुक्त टीम के साथ यह ऑपरेशन शुरू किया था।
बीजापुर जिले में गुरुवार को ही नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक प्रेशर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के विस्फोट में सीआरपीएफ की कोबरा इकाई के दो कमांडो घायल हो गए थे।
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