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Monday,29-December-2025
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गुजरात हाईकोर्ट ने ‘लव जिहाद’ कानून की कई धाराओं पर लगाई रोक

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गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को ‘गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधित) अधिनियम-2021’ की कुछ धाराओं के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस अधिनियम (एक्ट)को ‘लव जिहाद’ के नाम से जाना जाता है। अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि यह तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि लड़की को झूठा या किसी साजिश के तहत फंसाया गया है।

कोर्ट ने शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ संशोधित अधिनियम की कई धाराओं पर रोक लगा दी है। जिन वर्गों को रोक दिया गया था, उनमें वह भी शामिल है, जिसमें अंतधार्मिक विवाह को जबरन धर्मांतरण का कारण बताया गया है।

गुजरात राज्य विधानसभा के हाल के बजट सत्र में राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक पारित किया था और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसे इस साल 15 जून से लागू किया गया था। इस संशोधन को दो याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई है। एक याचिका जमीयत उलमा-ए-हिंद और जमीयत उलमा वेलफेयर ट्रस्ट और दूसरी याचिका अहमदाबाद निवासी मुजाहिद नफीस द्वारा दायर की गई है।

याचिकाओं में कहा गया है कि संशोधित कानून विवाह के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जो किसी भी धर्म के प्रचार के अधिकार की गारंटी देता है।

अदालत ने गुरुवार को अधिनियम की धारा 3, 4, 4ए, 4बी, 4सी, 5, 6 और 6ए पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव के साथ ही मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की खंडपीठ की ओर से अंतरिम आदेश पारित किया गया है। इस कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला सुनाया।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, “हमारी राय है कि आगे की सुनवाई तक, धारा 3, 4, 4ए से 4 सी, 5, 6 और 6ए की कठोरता केवल इसलिए संचालित नहीं होगी, क्योंकि विवाह एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति से किया जाता है। बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना और इस तरह के विवाह को गैरकानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह नहीं कहा जा सकता है।”

एक याचिकाकर्ता मुजाहिद नफीस ने गुरुवार को मीडिया से कहा, “हाईकोर्ट ने एक अच्छा अवलोकन किया और किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने पर प्रतिबंध लगा दिया, यह पूछते हुए कि वे यह कैसे तय कर सकते हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी की गई थी।”

अदालत के इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में पूछे जाने पर, गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा, “जब भी संबंधित अदालतों द्वारा इस तरह के फैसले पारित किए जाते हैं, तो हमारे कानूनी विभाग और अन्य तकनीकी अनुभाग इस पर गौर करते हैं। एक बार जब हमें यह अंतरिम आदेश मिल जाएगा और हमारे कानूनी विशेषज्ञों को इसे देखने के बाद सरकार भविष्य की कार्रवाई फैसला करेगी।”

बता दें कि इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में कुछ ऐसे कठोर प्रावधान किए गए हैं, जिनकी वजह से दोषी साबित किए गए व्यक्ति को कड़ी सजा दी जा सकती है।

अपराध

उन्नाव रेप केस: सेंगर की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई

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SUPRIM COURT

नई दिल्ली, 29 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सोमवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने उन्नाव रेप केस में भाजपा से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश कॉजलिस्ट के अनुसार, भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसमें सेंगर की अपील पेंडिंग रहने तक सजा सस्पेंड करने की अर्जी मंजूर की गई थी।

इससे पहले, यह जानकारी सामने आई थी कि सीबीआई और पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का इरादा जताया था।

पीड़िता के परिजनों ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सेंगर की सजा निलंबित किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जमानत के आदेश ने लोगों का भरोसा हिला दिया है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में गलत संदेश भेजा है।

दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने अपराध की गंभीरता और इसमें शामिल संभावित जोखिमों को बताते हुए सेंगर की याचिका का जोरदार विरोध किया था।

बता दें कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें कड़ी शर्तों के साथ सशर्त जमानत दे दी थी।

उन्नाव रेप केस ने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया था। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही, 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस घटना से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था और निर्देश दिया था कि ट्रायल रोजाना के आधार पर किया जाए।

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अपराध

दिल्ली: ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी में दो आरोपी गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 26 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन पुलिस ने ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी के मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से 10,000 रुपए और अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन बरामद किया गया है।

दोनों बदमाश महिलाओं को निशाना बनाकर धोखाधड़ी करते थे। आरोपियों की पहचान हर्ष विहार दिल्ली निवासी विनोद प्रसाद साह और नंद नगरी निवासी मोहम्मद सत्तार के रूप में हुई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला 17 दिसंबर 2025 को सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। महिला शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उसे गहने पॉलिश करने का ऑफर दिया। उन्होंने महिला से एक सोने का पेंडेंट और एक अंगूठी ली और फिर उसे गर्म पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही महिला ने पानी लाने के लिए रसोई में कदम रखा, आरोपी गहने लेकर भाग गए।

इंस्पेक्टर अतुल त्यागी और एसीपी मेल्विन वर्गीस की देखरेख में मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और फोटोग्राफिक रेकग्निशन सिस्टम का उपयोग करके लगातार जांच की। इसके बाद दोनों आरोपियों का पता लगाया गया और 21 दिसंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अच्छे और सभ्य कपड़े पहनकर रिहायशी इलाकों में महिलाओं को गहने पॉलिश करने का झांसा देते थे। गहने लेने के बाद वे महिला से गर्म पानी लाने को कहते थे और फिर गहने लेकर फरार हो जाते थे। उन्होंने यह भी कबूल किया कि गहनों को बेच दिया गया था और कुछ पैसे जुए में खो दिए थे।

विनोद प्रसाद साह और मोहम्मद सत्तार पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल थे और कहां-कहां इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने लोगों की सलाह दी है कि इस तरह लोगों के बहकावे में आकर अपने गहने न दें।

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मुंबई: फर्जी दस्तावेज के जरिए फ्लैट बेचने और बैंक धोखाधड़ी में आरोपी गिरफ्तार

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crime

मुंबई, 26 दिसंबर: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी धोखाधड़ी के मामले में आरोपी अख्तर शेख (60) को गिरफ्तार किया है। मामला बांद्रा स्थित एक महंगे फ्लैट से जुड़ा हुआ है, जहां फ्लैट मालिक की फर्जी पहचान से संपत्ति की अवैध बिक्री की गई। इस धोखाधड़ी के आधार पर 11.35 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी प्राप्त किया गया था।

ईओडब्ल्यू ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को अंधेरी मेट्रो स्टेशन के नीचे से गिरफ्तार किया। जैन ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने मई 2023 में बांद्रा वेस्ट स्थित आइकोनिक टॉवर में 6.25 करोड़ रुपए में एक लग्जरी फ्लैट खरीदा था। जब हाउसिंग सोसायटी द्वारा दस्तावेज की जांच की गई तो पता चला कि फ्लैट की बिक्री फर्जी दस्तावेजों के जरिए की गई थी। इसके बाद मामले की सूचना ईओडब्ल्यू को दी गई।

ईओडब्ल्यू ने तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया।

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि जांच में कई खुलासे होने के बाद ही आरोपी अख्तर शेख को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस धोखाधड़ी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, यह जांच की जा रही है। पुलिस को यह भी संदेह है कि यह एक संगठित गिरोह का काम हो सकता है, जिसमें दस्तावेज तैयार करने से लेकर बैंक लोन तक की साजिश रची गई थी।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता जैन से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जा सके।

फिलहाल, मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसको रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। मुंबई पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी मामले में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

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